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पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 7777 अ*तूअ*तूअ*तूअ*तूबरबरबरबर 2014201420142014 जल संसाधन विभाग
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अधिसूचना
16 सितम्बर 2014
सं0 22/नि0सि0(मोति0)-08-08/2013/
/नि0सि0(मोति0)-08-08/2013/1372—श्री किशोर कुमार सिंह (आई0 डी0 जे0-5343), सहायक श्री किशोर कुमार सिंह (आई0 डी0 जे0-5343), सहायक अभियन्ता, तिरहुत नहर अवर पमण्डल, बनछिहुली के पद पर पदस्थापन अवधि में उनके विरूद्व तिरहुत मुख्य नहर के अभियन्ता, तिरहुत नहर अवर पमण्डल, बनछिहुली के पद पर पदस्थापन अवधि में उनके विरूद्व तिरहुत मुख्य नहर के अभियन्ता, तिरहुत नहर अवर पमण्डल, बनछिहुली के पद पर पदस्थापन अवधि में उनके विरूद्व तिरहुत मुख्य नहर के वि0 दू0 426.00 पर टूटान होने, कार्य में अभिरूची नहीं लेने एवं लापरवाही बरतने आदि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों 00 पर टूटान होने, कार्य में अभिरूची नहीं लेने एवं लापरवाही बरतने आदि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(2) में विहित रीति से के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(2) में विहित रीति से के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(2) में विहित रीति से विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1095 दिनांक 12.9.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1095 दिनांक 12
विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 35 दिनांक 01 14 द्वारा जॅाच प्रतिवेदन समर्पित के संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 35 दिनांक 01.04.14 द्वारा जॅाच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। संचालन पदाधिकारी के जॅाच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए किया गया। जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। संचालन पदाधिकारी के जॅाच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए किया गया। जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। संचालन पदाधिकारी के जॅाच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए
रखने के आरोप को प्रमाणित श्री सिंह, सहायक अभियन्ता द्वारा अपने कनीय पदाधिकारियों/कर्मियों पर नियंत्रण नहीं रखने के आरोप को प्रमाणित श्री सिंह, सहायक अभियन्ता द्वारा अपने कनीय पदाधिकारियों/कर्मियों पर नियंत्रण नहीं
पाया गया।
कनीय अभियन्ता का बिना सूचना के मुख्यालय/कार्यस्थल से अनुपस्थिति की सूचना उच्चाधिकारियों को नहीं कनीय अभियन्ता का बिना सूचना के मुख्यालय/कार्यस्थल से अनुपस्थिति की सूचना उच्चाधिकारियों को नहीं कनीय अभियन्ता का बिना सूचना के मुख्यालय/कार्यस्थल से अनुपस्थिति की सूचना उच्चाधिकारियों को नहीं देने के संदर्भ में आरोपी श्री सिंह द्वारा ऐसा कोई तथ्य यथा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे परिलक्षित हो सके देने के संदर्भ में आरोपी श्री सिंह द्वारा ऐसा कोई तथ्य यथा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे परिलक्षित हो सके देने के संदर्भ में आरोपी श्री सिंह द्वारा ऐसा कोई तथ्य यथा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे परिलक्षित हो सके े पूर्व कनीय अभियन्ता के अनुपस्थिति की सूचना उच्च पदाधिकारियों को दी गई। कनीय अभियन्ता के कि टूटान से पूर्व कनीय अभियन्ता के अनुपस्थिति की सूचना उच्च पदाधिकारियों को दी गई। कनीय अभियन्ता के े पूर्व कनीय अभियन्ता के अनुपस्थिति की सूचना उच्च पदाधिकारियों को दी गई। कनीय अभियन्ता के विरूद्व अनुपरिथत रहने एवं कर्तव्य का पालन नहीं करने पर किसी तरह की कार्रवाई की गई हो। अधीक्षण अभियन्ता विरूद्व अनुपरिथत रहने एवं कर्तव्य का पालन नहीं करने पर किसी तरह की कार्रवाई की गई हो। अधीक्षण अभियन्ता विरूद्व अनुपरिथत रहने एवं कर्तव्य का पालन नहीं करने पर किसी तरह की कार्रवाई की गई हो। अधीक्षण अभियन्ता 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 अ*तूअ*तूअ*तूअ*तूबरबरबरबर 2014201420142014 तो जिस विषम परिस्थिति में नहर का टूटान हुआ उस विषम परिस्थिति का निदान टूटान से पहले हो जाता। इससे स्पष्ट होता है कि कनीय अभियन्ता द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता काफी पूर्व से बरत रहे थे फिर भी आपके द्वारा कनीय अभियन्ता के क्रियाकलाप तथा अनुपस्थिति की सूचना उच्च पदाधिकारियों को नहीं देना तथा कनीय अभियन्ता के विरूद्ध किसी तरह की कार्रवाई नहीं करना इस बात को इंगित करता है कि श्री सिंह सहायक अभियन्ता द्वारा अपने कर्तव्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरती गयी है एवं अधिनस्थ कर्मियों पर इनके नियंत्रण का अभाव रहा है के आरोप को प्रमाणित पाया गया है।
उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री सिंह को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गयाः- 1. निन्दन वर्ष 2013-14
2. ''कालमान वेतन के एक वेतन प्रक्रम के नीचे सदैव के लिए अवनति''।
उक्त निर्णय के आलोक में श्री सिंह, सहायक अभियन्ता को निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है। 1. निन्दन वर्ष 2013-14
2. ''कालमान वेतन के एक वेतन प्रक्रम के नीचे सदैव के लिए अवनति''।
अतः उक्त दण्ड श्री सिंह को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।
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अधी1क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 809-571+10-ड/0ट/0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in