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पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 7777 अ*तूअ*तूअ*तूअ*तूबरबरबरबर 2014201420142014 जल संसाधन विभाग -------- अधिसूचना 12 सितम्बर 2014
सं0 22/नि0सि0(पट0)-03-07/2009/1330 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 अ*तूअ*तूअ*तूअ*तूबरबरबरबर 2014201420142014 प्रभार ग्रहण किये है अथवा स्वतः प्रभार मुक्त हुए है। स्वतः प्रभार ग्रहण अथवा प्रभार मुक्त प्रतिवेदन (फारम 203) पर नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी नहीं है, जो अनिवार्य है। 2. श्री सिंह द्वारा उपलब्ध कराये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र को भी मान्यता नहीं दी जा सकती है क्योंकि यदि ये सचमुच बीमार थे तो इन्हें नियमानुसार अपने नियंत्री पदाधिकारी को अवकाश से संबंधित आवेदन उपलब्ध कराते हुए अनुमति प्राप्त कर चिकित्सा हेतु पटना के लिये प्रस्थान करना चाहिये था। इनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाना इनके विभाग से फरार रहने के आरोप की सम्पुष्टि करता है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपित पदाधिकारी श्री हृदयानन्द सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता के दिनांक 27.6.92 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रमाणित पाया गया। समीक्षा में यह भी पाया गया कि बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के अनुसार ''यदि एक सरकारी सेवक अवकाश में अथवा बिना अवकाश के पॅाच वर्षो से अधिक समय तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो वह सरकारी सेवक में नहीं रह जाता है। यह बात उस सरकारी सेवक पर लागू नहीं होगी। जो विदेश सेवा में प्रतिनियुक्त है।'' 3. समीक्षोपरान्त उक्त नियम के आलोक में श्री हृदयानन्द सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, प्रशिक्षण अंचल, खगौल को उनके ''अनाधिकृत अनुपस्थिति की तिथि दिनांक 27.6.92 के प्रभाव से सेवा से बर्खास्त'' करने का निर्णय लिया गया है। 4. सरकार के उक्त निर्णय में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का मंत्रिपरिषद की सहमति प्राप्त है। 5. अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री हृदयानन्द सिंह (आई0 डी0-2238), तत्कालीन सहायक अभियन्ता (असैनिक), प्रशिक्षण अंचल, खगौल को निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है। ''अनाधिकृत अनुपस्थिति की तिथि दिनांक 27.6.92 के प्रभाव से सेवा से बर्खास्त''।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश चन्द्र झा, सरकार के अपर सचिव।
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अधी1क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 810-571+10-ड/0ट/0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in