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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 October 2014

Published 07 October 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-10-07.826
Languages
English, Hindi

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((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 826826826826) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 7777 अ+तूअ+तूअ+तूअ+तूबरबरबरबर 2014201420142014 जल संसाधन विभाग -------- अधिसूचना 8 अगस्त 2014

सं0 22 नि0 सि0 (गया0)-24-03/2009/1076

स0 (गया0)-24-03/2009/1076—श्री रामनन्दन शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, जल श्री रामनन्दन शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, एकंगरसराय (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्व भूतही लोकाइन नदी के बायॅा तट पर स्थित लिबड़ी से एरई पथ प्रमण्डल, एकंगरसराय (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्व भूतही लोकाइन नदी के बायॅा तट पर स्थित लिबड़ी से एरई पथ प्रमण्डल, एकंगरसराय (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्व भूतही लोकाइन नदी के बायॅा तट पर स्थित लिबड़ी से एरई ग्राम तक जमींदारी बॅाध के सुदृढ़ीकरण कार्यो के कार्य सम 08 के एक वर्ष बाद तक कार्य पूरा ग्राम तक जमींदारी बॅाध के सुदृढ़ीकरण कार्यो के कार्य समाप्ति तिथि दिनांक 30.6.08 के एक वर्ष बाद तक कार्य पूरा नहीं कराने, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के प्रतिबंध के बावजूद डे्रसिंग एवं स्लोप संबंधी डिफेक्ट्‌स के सुधारात्मक कार्य नहीं कराने, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के प्रतिबंध के बावजूद डे्रसिंग एवं स्लोप संबंधी डिफेक्ट्‌स के सुधारात्मक कार्य नहीं कराने, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के प्रतिबंध के बावजूद डे्रसिंग एवं स्लोप संबंधी डिफेक्ट्‌स के सुधारात्मक कार्य हेतु छठा चालू विपत्र का एक लाख रूपए कीप बैक में रखने से संबंधित अनियमितता एवं एकरारनामा की शर्तो के हेतु छठा चालू विपत्र का एक लाख रूपए कीप बैक में रखने से संबंधित अनियमितता एवं एकरारनामा की हेतु छठा चालू विपत्र का एक लाख रूपए कीप बैक में रखने से संबंधित अनियमितता एवं एकरारनामा की अनुसार ससमय कार्य पूरा नहीं कराने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 131 दिनांक अनुसार ससमय कार्य पूरा नहीं कराने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 131 दिनांक अनुसार ससमय कार्य पूरा नहीं कराने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 131 दिनांक 11 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। 11 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। 02.02.11 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। श्री शर्मा द्वारा अपने बचाव बयान में प्रतिवेदित किया गया कि उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 17 श्री शर्मा द्वारा अपने बचाव बयान में प्रतिवेदित

08 से 17.06.08 तक कार्य सम्पादन के उपरान्त दिनांक 18.6.

किया गया कि उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 17.3.08 .08 को फल्गु नदी में को प्रभार प्राप्त हुआ। दिनांक 17.03.08 से 17 आई बाढ़ के कारण कार्य को रोक देना पड़ा एवं पुनः खरीफ फसलों के काटे जाने के उपरान्त जनवरी आई बाढ़ के कारण कार्य को रोक देना पड़ा एवं पुनः खरीफ फसलों के काटे जाने के उपरान्त जनवरी 2009 में ही आई बाढ़ के कारण कार्य को रोक देना पड़ा एवं पुनः खरीफ फसलों के काटे जाने के उपरान्त जनवरी कार्य पुनः आरम्भ करना संभव हो सका। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री शर्मा के उक्त बचाव बयान को मान्य किया कार्य पुनः आरम्भ करना संभव हो सका। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री शर्मा के उक्त बचाव बयान को मान्य किया कार्य पुनः आरम्भ करना संभव हो सका। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री शर्मा के उक्त बचाव बयान को मान्य किया गया।

Dressing एवं Slope संबंधी सुधार हेतु एक लाख रूपये कासंबंधी सुधार हेतु एक लाख रूपये का Keep Back के संबंध में श्री शर्मा द्वारा के संबंध में श्री शर्मा द्वारा अपने बचाव बयान में बताया गया कि बांध की लम्बाई 32 20 कि0मी0 होने के फलस्वरूप कार्य को खण्ड खण्ड में पूर्ण अपने बचाव बयान में बताया गया कि बांध की लम्बाई 32.20 कि0मी0 होने के फलस्वरूप कार्य को खण्ड खण्ड में पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया कि सामान्यतः बॅाध में आवश्यक मात्रा में मिट्‌टी करने का निर्णय लिया गया। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया कि सामान्यतः बॅाध में आवश्यक मात्रा में मिट्‌टी करने का निर्णय लिया गया। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया कि सामान्यतः बॅाध में आवश्यक मात्रा में मिट्‌टी यदि संवेदक द्वारा भुगतान प्राप्त कर लिया गया हो तो छोटी छोटी त्रुटियों के निराकरण में यदि संवेदक द्वारा भुगतान प्राप्त कर लिया गया हो तो छोटी छोटी त्रुटियों के निराकरण में डाले जाने के उपरान्त यदि संवेदक द्वारा भुगतान प्राप्त कर लिया गया हो तो छोटी छोटी त्रुटियों के निराकरण में उनके द्वारा आनाकानी की जाती है। उक्त त्रुटि को दूर करने के मकसद से ही उनके (श्री शर्मा) द्वारा एक लाख रूपए उनके द्वारा आनाकानी की जाती है। उक्त त्रुटि को दूर करने के मकसद से ही उनके (श्री शर्मा) द्वारा एक लाख रूपए उनके द्वारा आनाकानी की जाती है। उक्त त्रुटि को दूर करने के मकसद से ही उनके (श्री शर्मा) द्वारा एक लाख रूपए की राशि रोककर Keep Back रखी गई। उक्त परिपे्रक्ष्य में संचालन पदाधिका री द्वारा श्री शर्मा को कार्यहित का रखी गई। उक्त परिपे्रक्ष्य में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री शर्मा को कार्यहित का हवाला देते हुए दोषी नहीं माना गया। श्री रामनन्दन शर्मा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता के बिरूद्व बिहार पेंशन हवाला देते हुए दोषी नहीं माना गया। श्री रामनन्दन शर्मा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता के बिरूद्व बिहार पेंशन हवाला देते हुए दोषी नहीं माना गया। श्री रामनन्दन शर्मा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता के बिरूद्व बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि श्री शर्मा द्वारा कार्यहित में संवेदक के के स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि श्री शर्मा द्वारा कार्यहित में संवेदक के के स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि श्री शर्मा द्वारा कार्यहित में संवेदक के Keep Back Money एक लाख रूपए की कटौती को जायज ठहराया गया है, जो उपर दबाव बनाने की नियत से Keep Back Money एक लाख रूपए की कटौती को जायज ठहराया गया है, जो ck Money की कटौती नहीं सही नहीं है क्योंकि मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से यह निदेश निर्गत है कि Keep Back Money सही नहीं है क्योंकि मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से यह निदेश निर्गत है कि की जाय। अतएव संचालन पदाधिकारी के जॅाच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 594 दिनांक 16.5.13 की जाय। अतएव संचालन पदाधिकारी के जॅाच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 594 दिनांक 16 की जाय। अतएव संचालन पदाधिकारी के जॅाच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 594 दिनांक 16 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 अ+तूअ+तूअ+तूअ+तूबरबरबरबर 2014201420142014 द्वारा असहमति के बिन्दु पर संचालन पदाधिकारी के जॅाच प्रतिवेदन के साथ द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री शर्मा द्वारा अपने पत्रांक शून्य दिनांक 12.09.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युतर समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि संचालन पदाधिकारी के जॅाच प्रतिवेदन में आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया है। इसी क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि सरकारी कार्यहित में एक लाख रूपए Keep Back Money रोककर रखी गयी। इसमें कोई गलत मानसिकता नहीं थी।

श्री शर्मा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युतर की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री शर्मा के प्रत्युतर से इस तथ्य का समाधान नहीं हो पाता है कि उनके द्वारा मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से निर्गत आदेश का उल्लंधन नहीं किया गया है। अतः मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से निर्गत आदेश का उल्लंधन कर एक लाख रूपए Keep Back में रखने से संबंधित अनियमितता के प्रमाणित आरोप के लिए श्री रामनन्दन शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, एकंगरसराय (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्व सरकार द्वारा निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया हैः-

पॅाच प्रतिशत पेंशन पर एक वर्ष तक रोक। उक्त निर्णय के आलोक में श्री रामनन्दन शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, एकंगरसराय (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्व निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करते हुए संसूचित किया जाता हैः- पॅाच प्रतिशत पेंशन पर एक वर्ष तक रोक।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश चन्द्र झा, सरकार के अपर सचिव। ।

————— अधी1क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 826-571+10-ड/0ट/0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 October 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-10-07.826/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-10-07.826.