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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 15151515 आ"#नआ"#नआ"#नआ"#न 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
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पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 7777 अ+तूअ+तूअ+तूअ+तूबरबरबरबर 2014201420142014 जल संसाधन विभाग
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अधिसूचना
5 अगस्त 2014
सं0 22 नि0 सि0 (मोति0)-08-04/2012/1059
(मोति0)-08-04/2012/1059—श्री राजीव नन्दन मौर्य (आई0डी0-3498), अवर प्रमण्डल श्री राजीव नन्दन मौर्य (आई0डी0-3498), अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, खूरजपुरा (नेपाल) के पद पर पदस्थापित थे, तब नेपाल परिक्षेत्र में अवांछनीय पदाधिकारी, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, खूरजपुरा (नेपाल) के पद पर पदस्थापित थे, तब नेपाल परिक्षेत्र में अवांछनीय पदाधिकारी, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, खूरजपुरा (नेपाल) के पद पर पदस्थापित थे, तब नेपाल परिक्षेत्र में अवांछनीय
संलिप्त होने एवं श्री विभूति कुमार सिंह, कनीय अभियन्ता को तत्वों के साथ मेलजोल रखने, स्थानीय राजनीति में संलिप्त होने एवं श्री विभूति कुमार सिंह, कनीय अभियन्ता को तत्वों के साथ मेलजोल रखने, स्थानीय राजनीति में
धमकी देने अमार्यादित आचरण, बिना सूचना अनुपस्थित रहने, योगदान नहीं करने तथा स्पष्टीकरण का जबाव समर्पित धमकी देने अमार्यादित आचरण, बिना सूचना अनुपस्थित रहने, योगदान नहीं करने तथा स्पष्टीकरण का जबाव समर्पित धमकी देने अमार्यादित आचरण, बिना सूचना अनुपस्थित रहने, योगदान नहीं करने तथा स्पष्टीकरण का जबाव समर्पित नहीं करने आदि कतिपय आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0-1013 दिनांक 14.9.12 द्वारा निलंबित नहीं करने आदि कतिपय आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0-1013 दिनांक 14 12 द्वारा निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत संकल्प ज्ञापांक 1285 बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत संकल्प ज्ञापांक 1285 बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत संकल्प ज्ञापांक 1285 दिनांक 14.11.12 द्वारा विभागीय कार्यव
र्वाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच 12 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री मौर्य को अधिसूचना सं0-337 दिनांक 21 प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई । समीक्षोपरान्त श्री मौर्य को अधिसूचना सं0-337 दिनांक 21.3.14 द्वारा निलंबन मुक्त करते हुए संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन के आरोप सं0-4 बिना सूचना अनुपस्थित रहना निलंबन मुक्त करते हुए संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन के आरोप सं0-4 बिना सूचना अनुपस्थित रहना निलंबन मुक्त करते हुए संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन के आरोप सं0-4 बिना सूचना अनुपस्थित रहना
न का यह मंतव्य की योगदान नहीं करना एवं स्पष्टीकरण का जबाव नहीं समर्पित करने के संबंध में इस जॅाच प्रतिवेदन का यह मंतव्य की योगदान नहीं करना एवं स्पष्टीकरण का जबाव नहीं समर्पित करने के संबंध में इस जॅाच प्रतिवेद
छुट्टी स्वीकृति के साथ इनके कर्तव्य पालन और दायित्व निर्वहन की जबाव में ही समाप्त हो जायेगी इस आधार पर छुट्टी स्वीकृति के साथ इनके कर्तव्य पालन और दायित्व निर्वहन की जबाव में ही समाप्त हो जायेगी इस आधार पर छुट्टी स्वीकृति के साथ इनके कर्तव्य पालन और दायित्व निर्वहन की जबाव में ही समाप्त हो जायेगी इस आधार पर कि इनके छुट्टी संबंधी आवेदनों को अस्वीकृत किये जाने के बावजूद इनके द्वारा योगदान नहीं किया गया तथा अन्य कि इनके छुट्टी संबंधी आवेदनों को अस्वीकृत किये जाने के बावजूद इनके द्वारा योगदान नहीं किया गया तथा अन्य कि इनके छुट्टी संबंधी आवेदनों को अस्वीकृत किये जाने के बावजूद इनके द्वारा योगदान नहीं किया गया तथा अन्य
ा, जैसा प्रमाणित आरोपों के आलोक में जॅाच प्रतिवेदन से असहमत होते हए संगत आदेश का उल्लंधन किया गया, जैसा प्रमाणित आरोपों के आलोक में जॅाच प्रतिवेदन से असहमत होते हए संगत आदेश का उल्लंधन किया गय 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 अ+तूअ+तूअ+तूअ+तूबरबरबरबर 2014201420142014 श्री मौर्य अपने पत्रांक 21 दिनांक 15.4.14 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री मौय को विभाग द्वारा छुट्टी संबंधी आवेदन अस्वीकृत किये जाने के बावजूद योगदान नहीं करने तथा अन्य संगत आदेशों को उल्लंधन करने के आरोपों को अांशिक रूप से ही प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। परन्तु श्री मौर्य के विरूद्व विभागीय निदेश की अवहेलना कर दिनांक 18.5.12 के पूर्व पदावनत पद यथा सहायक अभियन्ता के पद पर योगदान नहीं करने के लिए इन्हें अांशिक रूप से दोषी पाया गया।
उक्त प्रमाणित आरोप के सम्यक समीक्षोपरान्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए सरकार द्वारा निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है।
1. निन्दन वर्ष 20011-12
2. निलंबन अवधि में देय जीवन यापन भत्ता के अतिरक्ति और कुछ देय नहीं होगा लेकिन निलंबन अवधि को पेंशन प्रयोजनार्थ गणना की जायेगी।
उक्त निर्णय के आलोक में श्री मौर्य सहायक अभियन्ता को निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है। 1. निन्दन वर्ष 20011-12
2. निलंबन अवधि में देय जीवन यापन भत्ता के अतिरक्ति और कुछ देय नहीं होगा लेकिन निलंबन अवधि को पेंशन प्रयोजनार्थ गणना की जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारीं।
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अधी1क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 827-571+10-ड/0ट/0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in