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पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 7777 अ+तूअ+तूअ+तूअ+तूबरबरबरबर 2014201420142014 जल संसाधन विभाग -------- अधिसूचना 11 जुलाई 2014
सं0 22/नि0सि0(भाग0)-09-09/2008/907
सि0(भाग0)-09-09/2008/907—श्री कामेश्वर चौधरी, (आई0 डी0-3863) द्वारा कार्यपालक श्री कामेश्वर चौधरी, (आई0 डी0-3863) द्वारा कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल संख्या-2 झाझा के पदस्थापन काल, वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में नकटी जलाशय डैम के अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल संख्या-2 झाझा के पदस्थापन काल, वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में नकटी जलाशय डैम के अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल संख्या-2 झाझा के पदस्थापन काल, वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में नकटी जलाशय डैम के टॉप पर डब्लू0बी0एम0 रोड के कालीकरण हेतु स्वीकृत प्राक्क लन की राशि 13,62,000/-(तेरह लाख बासठ हजार) टॉप पर डब्लू0बी0एम0 रोड के कालीकरण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन की राशि 13,62,000/-(तेरह लाख बासठ हजार) रूपये एवं स्वीकृत परिमाण विपत्र की राशि 14,59,160/-(चौदह लाख उनसठ हजार एक सौ साठ) रूपये के विरूद्ध रूपये एवं स्वीकृत परिमाण विपत्र की राशि 14,59,160/-(चौदह लाख उनसठ हजार एक सौ साठ) रूपये के विरूद्ध रूपये एवं स्वीकृत परिमाण विपत्र की राशि 14,59,160/-(चौदह लाख उनसठ हजार एक सौ साठ) रूपये के विरूद्ध एकरारनामा संख्या-34 F2/03-04 दिनांक 2004 द्वारा 15,66,039/-(पन्द्रह लाख छियासठ हजार उनचालिस) 2/03-04 दिनांक 11.02.2004 द्वारा 15,66,039/-(पन्द्रह लाख छियासठ हजार उनचालिस) रूपये का संवेदक के साथ अनियमित एकरारनामा करने तथा कार्य समाप्ति के पूर्व एवं कार्य का फाइनल करने के पूर्व साथ अनियमित एकरारनामा करने तथा कार्य समाप्ति के पूर्व एवं कार्य का फाइनल करने के पूर्व साथ अनियमित एकरारनामा करने तथा कार्य समाप्ति के पूर्व एवं कार्य का फाइनल करने के पूर्व ही जमानत की काटी गयी राशि कुल 67,993/-(सड़सठ हजार नौ सौ तिरान्वे) रूपये संवेदक को वापस लौटा देने ही जमानत की काटी गयी राशि कुल 67,993/-(सड़सठ हजार नौ सौ तिरान्वे) रूपये संवेदक को वापस लौटा देने ही जमानत की काटी गयी राशि कुल 67,993/-(सड़सठ हजार नौ सौ तिरान्वे) रूपये संवेदक को वापस लौटा देने 2009 द्वारा बिहार सरकारी आदि अनियमितताओं के लिए इनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-498 दिनांक 08.06.2009 द्वारा बिहार सरकारी आदि अनियमितताओं के लिए इनके विरूद्ध ि सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।
उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, प्रधान सचिव-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, प्रधान सचिव-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त, 2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, प्रधान सचिव-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त, 13 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर किये जाने के 2013 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर किये जाने के पटना के पत्रांक-315 दिनांक 27.08.20 उपरान्त यह पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी श्री कामेश्वर चौधरी के उपरान्त यह पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी श्री कामेश्वर चौधरी के उपरान्त यह पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी श्री कामेश्वर चौधरी के विरूद्ध निम्नांकित आरोपों को प्रमाणित पाया गया है :- विरूद्ध निम्नांकित आरोपों को प्रमाणित पाया गया है :- (i) आरोपित पदाधिकारी श्री का 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 अ+तूअ+तूअ+तूअ+तूबरबरबरबर 2014201420142014 द्वारा कार्य पूर्ण होने के पूर्व तथा अन्तिम विपत्र पारित करने के पूर्व ही नियम के विरूद्ध जमानत की राशि संवेदक को लौटा दिया गया। 3. फलतः उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कामेश्वर चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, नलकूप अंचल मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक-1340 दिनांक-01.11.2013 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी जिसके आलोक में श्री कामेश्वर चौधरी, अधीक्षण अभियंता, नलकूप अंचल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-77 दिनांक 17.01.2014 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उार में निम्नांकित बिन्दुओं को मुख्य रूप से दर्शाया गया है :-
(i) डब्लू0 वी0 एम0 रोड के कालीकरण की राशि 13,62,000/-(तेरह लाख बासठ हजार) रूपये पर कराया गया है परन्तु परिमाण विपत्र अधीक्षण अभियंता, सिचांई अंचल संख्या-2, जमुई के कार्यस्थल के निरीक्षणोपरान्त आदेश के क्रम में उनके अनुमोदन के पश्चात 15,66,039/-(पन्द्रह लाख छियासठ हजार उनचालीस) रूपये का एकरारनामा किया गया तथा कार्य समाप्ति के बाद कुल भुगतान 13,59,875/-(तेरह लाख उनसठ हजार आठ सौ पचहतर) रूपये किया गया। स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारित राशि में अन्तर विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेश के कारण हुआ है परन्तु भुगतान मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के स्वीकृत प्राक्कलन 13,62,000/-(तेरह लाख बासठ हजार) रूपये के अन्र्तगत किया गया है जो 13,59,875/-(तेरह लाख उनसठ हजार आठ सौ पचहतर) रूपये है। इस प्रकार इनके द्वारा आर्थिक अनियमितता रोका गया है।
(ii) संवेदक द्वारा बार-बार पत्राचार करने तथा न्यायालय में वाद दायर करने के लिए स्मारित करने के कारण इनके द्वारा विशेष परिस्थिति में संवेदक को जमानत की काटी गयी राशि वापस किया गया। 4. श्री चौधरी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के उार में उठाये गये उपर्युक्त बिन्दुओं की समीक्षा पुनः सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक् समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के उार में उन्ही तथ्यों को दुहराया गया है जो इनके द्वारा पूर्व में संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने बचाव बयान में कहा गया था। यद्यपि उक्त मामले में सरकार को आर्थिक क्षति नहीं हुई है परन्तु बिहार पी0 डब्लू0 डी0 कोड के प्रावधानों के विपरीत तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन रूपये 13,62,000/-(तेरह लाख बासठ हजार) रूपये से अधिक राशि का परिमाण विपत्र तैयार कर उससे अधिक राशि 15,66,039/-(पन्द्रह लाख छियासठ हजार उनचालीस) रूपये पर संवेदक के साथ एकरारनामा सम्पादित करने, एकरारनामा की उक्त राशि को विभागीय अनुसूचित दर बताते हुए कार्य आवंटित करने तथा कार्य का अन्तिम विपत्र पारित करने के पूर्व ही जमानत की काटी गयी राशि 67,993/-(सड़सठ हजार नौ सौ तिरानवे) रूपये संवेदक को वापस करने का आदेश पारित करने के लिए श्री चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति अधीक्षण अभियंता पूर्णतः दोषी है।
5. फलस्वरूप उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कामेश्वर चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया है :-
(1) निन्दन (11) दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। उक्त निर्णय पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। 6. उक्त निर्णय के आलोक में श्री कामेश्वर चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति अधीक्षण अभियंता को निम्नांकित दण्ड दिया जाता है :-
(1) निन्दन (11) दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। उक्त दण्ड श्री कामेश्वर चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश चन्द्र झा, सरकार के अपर सचिव।
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अधी1क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 832-571+10-ड/0ट/0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in