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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 October 2014

Published 07 October 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-10-07.833
Languages
English, Hindi

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पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 7777 अ*तूअ*तूअ*तूअ*तूबरबरबरबर 2014201420142014 जल संसाधन विभाग -------- अधिसूचना 9 जुलाई 2014

सं0 22/नि0सि0 (मुज0) 06-01/20

र के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त प्राप्त जॉच उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त प्राप्त जॉच 00/- के राजस्व की क्षति हुई जिसके लिए श्री चौधरी जिम्मवार है।

ारी जिम्मवार है।

02.2012 द्वारा द्वितीय22/नि0सि0 (मुज0) 06-01/2009/891—श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, तिरहुत श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्‌फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा वर्ष 2005-2007 में इनके पदस्थापन अवधि में आवास आवंटन नहर अंचल, मुजफ्‌फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा वर्ष 2005-2007 में इनके पदस्थापन अवधि में आवास आवंटन नहर अंचल, मुजफ्‌फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा वर्ष 2005-2007 में इनके पदस्थापन अवधि में आवास आवंटन समिति के अध्यक्ष नहीं रहने के बावजूद उनके द्वारा आवास आवंटन करने एवं रद्‌द करने से संबंधित कार्य को संपादित समिति के अध्यक्ष नहीं रहने के बावजूद उनके द्वारा आवास आवंटन करने एवं रद्‌द करने से संबंधित कार्य को संपादित किया गया। आवास का आवंटन गलत एवं मनमानी ढं़ग से किये जाने के कारण राजस्व की क्षति पहुॅचाने से संबंधित किया गया। आवास का आवंटन गलत एवं मनमानी ढं़ग से किये जाने के कारण राजस्व की क्षति पहुॅचाने से संबंधित किया गया। आवास का आवंटन गलत एवं मनमानी ढं़ग से किये जाने के कारण राजस्व की क्षति पहुॅचाने से संबंधित परिवाद की जॉच उड़नदस्ता अंचल, पटनासे कराई गई। परिवाद की जॉच उड़नदस्ता अंचल, पटनासे कराई गई। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरका प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्ध निम्न आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाये गये। प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्ध निम्न आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाये गये। (1) आवासों का आवंटन मनमाने ढं़ग से किया गया। (1) आवासों का आवंटन मनमाने ढं़ग से किया गया। (2) आवासों का आवंटन गलत एवं मनमाने ढं़ग से किये जाने के फलस्वरूप रू0 7,67,609/-के सरकारी (2) आवासों का आवंटन गलत एवं मनमाने ढं़ग से किये जाने के फलस्वरूप रू0 7,67,609/-के सरका (2) आवासों का आवंटन गलत एवं मनमाने ढं़ग से किये जाने के फलस्वरूप रू0 7,67,609/-के सरका राजस्व की क्षति हुई जिसके लिए श्री चौधरी को जिम्मेवार माना गया। राजस्व की क्षति हुई जिसके लिए श्री चौधरी को जिम्मेवार माना गया। उक्त प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध उक्त प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध उक्त प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध 09 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली विभागीय संकल्प सं0 1373 दिनांक 27.11.09 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) ि विभागीय संकल्प सं0 1373 दिनांक 27 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। 11 को सेवानिवृत्त हो जाने श्री चौधरी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के क्रम में ही दिनांक 31.05.11 को सेवानिवृत्त हो जाने श्री चौधरी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के क्रम में ही दिनांक 31 के कारण विभागीय अधिसूचना सं0 936 दिनांक 29 2011 द्वारा पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन के कारण विभागीय अधिसूचना सं0 936 दिनांक 29.07.2011 द्वारा पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवा नियमावली के नियम 43 ''बी'' में सम्परिवर्तित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा नियमावली के नियम 43 ''बी'' में सम्परिवर्तित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा नियमावली के नियम 43 ''बी'' में सम्परिवर्तित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में श्री चौधरी के विरूद्ध निम्न आरोपों को प्रमाणित पाया गया। दिनांक 28.05. सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में श्री चौधरी के विरूद्ध निम्न आरोपों को प्रमाणित पाया गया। दिनांक 28 सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में श्री चौधरी के विरूद्ध निम्न आरोपों को प्रमाणित पाया गया। दिनांक 28 2002 से 09.01.2007 की अवधि में आवास आवंटन समिति के अध्यक्ष नहीं रहने के बावजूद उनके द्वारा आवास आवंटन में आवास आवंटन समिति के अध्यक्ष नहीं रहने के बावजूद उनके द्वारा आवास आवंटन में आवास आवंटन समिति के अध्यक्ष नहीं रहने के बावजूद उनके द्वारा आवास आवंटन करने एवं रद्‌द करने का आदेश दिया गया। जो विभागीय नियमों के प्रतिकूल उनकी कार्यप्रणाली को प्रमाणित करता है करने एवं रद्‌द करने का आदेश दिया गया। जो विभागीय नियमों के प्रतिकूल उनकी कार्यप्रणाली को प्रमाणित करता है करने एवं रद्‌द करने का आदेश दिया गया। जो विभागीय नियमों के प्रतिकूल उनकी कार्यप्रणाली को प्रमाणित करता है एवं जिसके कारण रू0 7,67,604.00/- के राजस्व की क्षति हुई जिसके लिए श्री चौध् श्री चौधरी के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 183 दिनांक 22. श्री चौधरी के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 183 दिनांक 22 कारण पृच्छा की गयी। उक्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में श्री चौधरी द्वारा निम्नलिखित बातें कहीं गयी। उक्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में श्री चौधरी द्वारा निम्नलिखित बातें कहीं गयी। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 अ*तूअ*तूअ*तूअ*तूबरबरबरबर 2014201420142014 (1) दिनांक 16.09.2004 के पूर्व श्री चौधरी झारखंड सरकार में कार्यरत थे। उक्त तिथि के पश्चात दिनांक 16.10.2004 को श्री चौधरी का पदस्थापन रूपांकण अंचल, रतवारा में हुआ। दिनांक 22.08.05 को तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्‌फरपुर का पदभार ग्रहण करने के पश्चात दिनांक 23.05.06 को इनके द्वारा योजना एवं रूपांकण अंचल, रतवारा का प्रभार श्री गंगा चोधरी को सौंप दिया गया। तत्पश्चात्‌ जून 2007 में स्थानांतरण के पश्चात्‌ ये पूर्णियॉं चले गये। तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्‌फरपुर का पदभार ग्रहण करने के पश्चात्‌ दिनांक 01.09.05 को ये रामदयल नहर अवस्थित गंडक शिविर में बी0-1 आवास में आवासित हो गये। (2) इनके द्वारा राजस्व गणना की फर्जी तकनीक अपनाकर गलत राशि का आकलन किये जाने हेतु संचालन पदाधिकारी को दोषी ठहरया गया। श्री चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री चौधरी के विरूद्ध दिनांक 28.05.02 से दिनांक 09.01.2007 के बीच चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को देय आवास रिक्त रहने तथा इनके कार्यकाल अवधि में दिनांक 06.10.2004 से 22.05.06 तक आवास आवंटन करने तथा रद्‌द करने के कारण कुल राजस्व की क्षति 7,67,604/-रूपये का आकलन कर आरोप गठित किया गया, लेकिन वस्तुतः आवास के अनियमित आवंटन के लिए श्री चौधरी को मात्र दिनांक 06.10.2004 से 23.05.2006 तक की अवधि के लििए जिम्मेवार माना गया। इस प्रकार सरकारी राजस्व की क्षति से संबंधित राशि निम्नवत हैः-

(।ं) आवास सं0 बी0-1 रिक्त रहने के कारण - 4 x1925 = 7700.00 (दिनांक 14.05.05 से 31.08.05 तक) (।ं।ं) आवास के अनियमिति आवंटन के कारण -19 x 6300 = 1,19,700.00 (दिनांक 01.11.04 से 31.05.2006 तक) कुल = 1,27,400.00 संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं तत्पश्चात्‌ विभागीय कार्यवाही में वर्णित तथ्यों एवं श्री चौधरी, तत्कालीन्‌ अधीक्षण अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के समीक्षोपरान्त श्री चौधरी को दिनांक 28.05.02 से दिनांक 09.01.2007 की अवधि में आवास आवंटन समिति के अध्यक्ष नहीं रहने के बावजूद उनके द्वारा आवास आवंटन करने एवं रद्‌द करने का आदेश दिया गया जो विभागीय नियमों के प्रतिकूल उनकी कार्यप्रणाली को प्रमाणित करता है एवं जिसके कारण रूपये 1,27,400/-(एक लाख सताईस हजार चार सौ) के राजस्व की क्षति हुई जिसके लिए श्री चौधरी जिम्मेवार है।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री चौधरी को निम्न दंड देने का निर्णय लिया गया है। (1) 1,27,400/-(एक लाख सताईस हजार चार सौ) के वसूली लंबित सेवान्त लाभों से किया जाय। तदनुसार उक्त निर्णय श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्‌फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त, संजय गॉधी नगर ए/103 रोड नं0-09, हनुमान नगर, पटना 26 को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।

————— अधी1क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 833-571+10-ड/0ट/0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 October 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-10-07.833/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-10-07.833.