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पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 7777 अ*तूअ*तूअ*तूअ*तूबरबरबरबर 2014201420142014 जल संसाधन विभाग -------- अधिसूचना 9 जुलाई 2014
सं0 22/नि0सि0 (मुज0) 06-01/20
र के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त प्राप्त जॉच उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त प्राप्त जॉच 00/- के राजस्व की क्षति हुई जिसके लिए श्री चौधरी जिम्मवार है।
ारी जिम्मवार है।
02.2012 द्वारा द्वितीय 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 अ*तूअ*तूअ*तूअ*तूबरबरबरबर 2014201420142014 (1) दिनांक 16.09.2004 के पूर्व श्री चौधरी झारखंड सरकार में कार्यरत थे। उक्त तिथि के पश्चात दिनांक 16.10.2004 को श्री चौधरी का पदस्थापन रूपांकण अंचल, रतवारा में हुआ। दिनांक 22.08.05 को तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर का पदभार ग्रहण करने के पश्चात दिनांक 23.05.06 को इनके द्वारा योजना एवं रूपांकण अंचल, रतवारा का प्रभार श्री गंगा चोधरी को सौंप दिया गया। तत्पश्चात् जून 2007 में स्थानांतरण के पश्चात् ये पूर्णियॉं चले गये। तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर का पदभार ग्रहण करने के पश्चात् दिनांक 01.09.05 को ये रामदयल नहर अवस्थित गंडक शिविर में बी0-1 आवास में आवासित हो गये। (2) इनके द्वारा राजस्व गणना की फर्जी तकनीक अपनाकर गलत राशि का आकलन किये जाने हेतु संचालन पदाधिकारी को दोषी ठहरया गया। श्री चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री चौधरी के विरूद्ध दिनांक 28.05.02 से दिनांक 09.01.2007 के बीच चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को देय आवास रिक्त रहने तथा इनके कार्यकाल अवधि में दिनांक 06.10.2004 से 22.05.06 तक आवास आवंटन करने तथा रद्द करने के कारण कुल राजस्व की क्षति 7,67,604/-रूपये का आकलन कर आरोप गठित किया गया, लेकिन वस्तुतः आवास के अनियमित आवंटन के लिए श्री चौधरी को मात्र दिनांक 06.10.2004 से 23.05.2006 तक की अवधि के लििए जिम्मेवार माना गया। इस प्रकार सरकारी राजस्व की क्षति से संबंधित राशि निम्नवत हैः-
(।ं) आवास सं0 बी0-1 रिक्त रहने के कारण - 4 x1925 = 7700.00 (दिनांक 14.05.05 से 31.08.05 तक) (।ं।ं) आवास के अनियमिति आवंटन के कारण -19 x 6300 = 1,19,700.00 (दिनांक 01.11.04 से 31.05.2006 तक) कुल = 1,27,400.00 संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं तत्पश्चात् विभागीय कार्यवाही में वर्णित तथ्यों एवं श्री चौधरी, तत्कालीन् अधीक्षण अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के समीक्षोपरान्त श्री चौधरी को दिनांक 28.05.02 से दिनांक 09.01.2007 की अवधि में आवास आवंटन समिति के अध्यक्ष नहीं रहने के बावजूद उनके द्वारा आवास आवंटन करने एवं रद्द करने का आदेश दिया गया जो विभागीय नियमों के प्रतिकूल उनकी कार्यप्रणाली को प्रमाणित करता है एवं जिसके कारण रूपये 1,27,400/-(एक लाख सताईस हजार चार सौ) के राजस्व की क्षति हुई जिसके लिए श्री चौधरी जिम्मेवार है।
उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री चौधरी को निम्न दंड देने का निर्णय लिया गया है। (1) 1,27,400/-(एक लाख सताईस हजार चार सौ) के वसूली लंबित सेवान्त लाभों से किया जाय। तदनुसार उक्त निर्णय श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त, संजय गॉधी नगर ए/103 रोड नं0-09, हनुमान नगर, पटना 26 को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।
————— अधी1क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 833-571+10-ड/0ट/0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in