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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 October 2014

Published 07 October 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-10-07.834
Languages
English, Hindi

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अधिसूचना

3 जुलाई 2014

सं0 22 नि0 सि0 (भाग0)-09-16/2009/858

नि0 सि0 (भाग0)-09-16/2009/858—श्री शब्बीर अहमद, आई0 डी0-3879, तत्कालीन प्राक्कलन श्री शब्बीर अहमद, आई0 डी0-3879, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी (सहायक अभियन्ता), सिंचाई प्रमण्डल सं0-2, जमुई को जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के प्रतिवेदन के पदाधिकारी (सहायक अभियन्ता), सिंचाई प्रमण्डल सं0-2, जमुई को जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के प्रतिवेदन के पदाधिकारी (सहायक अभियन्ता), सिंचाई प्रमण्डल सं0-2, जमुई को जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के प्रतिवेदन के

09 तक न्यायिक हिरासत में आधार पर उचकागॅाव थाना काण्ड सं0-150/09 के मामले में दिनांक 16.10.09 से 21.10.09 तक न्यायिक हिरासत में आधार पर उचकागॅाव थाना काण्ड सं0-150/09 के मामले में

09 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण रहने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं0-2916 दिनांक 27.11.09 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण रहने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं0-2916 दिनांक 27

एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 के उपनियम-2 के तहत न्यायिक हिरासत की अवधि के लिए निलंबित किया एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 के उपनियम-2 के तहत न्यायिक हिरासत की अवधि के लिए निलंबित किया एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 के उपनियम-2 के तहत न्यायिक हिरासत की अवधि के लिए निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 09 दिनांक 05 2010 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) भागीय संकल्प ज्ञापांक 09 दिनांक 05.01.2010 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित किया गयाः- नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित किया गयाः- नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित किया गयाः- (i) एक सरकारी सेवक होने के उपरान्त भी जान बूझकर पैक्स चुनाव 2009

) एक सरकारी सेवक होने के उपरान्त भी जान बूझकर पैक्स चुनाव 2009 में दिनांक 16

में दिनांक 16.10.09 को

में पैक्स चुनाव प्रत्याशी गोपालगंज जिला अन्तर्गत उचकागॅाव प्रखण्ड के मतदान केन्द्र सं0-11(ख) झीरवा पंचायत भवन में पैक्स चुनाव प्रत्याशी गोपालगंज जिला अन्तर्गत उचकागॅाव प्रखण्ड के मतदान केन्द्र सं0-11(ख) झीरवा पंचायत भव

श्री आजाद अहमद के द्वारा मतदान अभिकत्र्ता के रूप में नियुक्त किया गया तथा इनके द्वारा उक्त मतदान केन्द्र पर श्री आजाद अहमद के द्वारा मतदान अभिकत्र्ता के रूप में नियुक्त किया गया तथा इनके द्वारा उक्त मतदान केन्द्र पर श्री आजाद अहमद के द्वारा मतदान अभिकत्र्ता के रूप में नियुक्त किया गया तथा इनके द्वारा उक्त मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकत्र्ता के रूप में कार्य किया गया।

र् किया गया।

(ii) उक्त मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों को अन्य मतदाताओं के पैक्स की सदस्यता ) उक्त मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों को अन्य मतदाताओं के पैक्स की सदस्यता ) उक्त मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों को अन्य मतदाताओं के पैक्स की सदस्यता रसीद के आधार पर स्वयं मत देने हेतु इनके द्वारा वाह्‌य/दबाब किया गया। रसीद के आधार पर स्वयं मत देने हेतु इनके द्वारा वाह्‌य/दबाब किया गया।

(iii) मतदान पदाधिकारियों द्वारा बोगस वोट नहीं करने हेतु समझाये जाने के बावजूद भ् ) मतदान पदाधिकारियों द्वारा बोगस वोट नहीं करने हेतु समझाये जाने के बावजूद भी इनके द्वारा बोगस ) मतदान पदाधिकारियों द्वारा बोगस वोट नहीं करने हेतु समझाये जाने के बावजूद भ्

वोट डालने हेतु मतदान कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया। वोट डालने हेतु मतदान कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया।2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 अ+तूअ+तूअ+तूअ+तूबरबरबरबर 2014201420142014 (iv) इनके द्वारा अपने कार्यक्षेत्र से बिना अवकाश स्वीकृत कराये, बगैर मुख्यालय त्याग की अनुमति के स्वेच्छापूर्वक मुख्यालय छोड़ना इनके स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

(v) इनके द्वारा कारावास से मुक्त होने के पश्चात स्पीड पोस्ट से योगदान भेजा गया जो नियम के प्रतिकूल है। इनको स्वयं उपस्थित होकर योगदान करना चाहिए था। इनके द्वारा स्थापित नियम का उल्लंधन कर अनुशासनहीनता का परिचय दिया गया है।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी सह अधीक्षण अभियन्ता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा अंचल, पटना के पत्रांक 33 दिनांक 04.01.13 द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर किये जाने के उपरान्त निम्नांकित तथ्यों को उक्त जॅाच प्रतिवेदन में पाये गयेः-

(i) चूॅकि श्री शब्बीर अहमद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता पर पैक्स निर्वाचन 2009 में उचकागॅाव प्रखण्ड के मतदान केन्द्र सं0-11(ख) झीरवा पंचायत भवन पर चुनाव प्रत्याशी श्री आजाद के मतदान अभिकत्र्ता के रूप में कार्य करने, मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों को स्वयं मत देने हेतु दबाब डालने और बोगस मत डालने हेतु मतदान कार्य में बाधा उत्पन्न करने का गंभीर आरोप है एवं इस मामले में उनके विरूद्व उचकागॅाव थाना काण्ड सं0-150/09 भा0 द0 वि0 की धारा-171(सी0), 468, 471, 353 तथा 419 के तहत प्राथमिकी दर्ज है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है एवं विषयांकित वाद माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी गोपालगंज के न्यायालय ट्रायल सं0-72/12 के रूप चल रहा है।

यद्यपि विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री शब्बीर अहमद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता के आरोपों के संबंध में प्रमाणित होने अथवा न होने का प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु जिस तरह से मुख्यालय से बाहर उचकागॅाव में मतदान केन्द्र पर विवाद के बाद उनके विरूद्व प्राथमिकी दर्ज की गयी और उन्हें गिफ्‌तार कर जेल भेज दिया गया जिसकी सम्पुष्टि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 1743/सी0, दिनांक 26.

10.09 द्वारा की गयी है, से इनके विरूद्व लगाये गये आरोपों की पुष्टि होती है।

एक राजपत्रित पदाधिकारी/सरकारी सेवक के रूप में चुनाव प्रत्याशी के मतदान अभिकत्र्ता के रूप में कार्य करना एवं मतदान कार्य में व्यवधान उत्पन्न करना सरकारी सेवक आचार नियमावली के विरूद्व होने के प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0-799 दिनांक 11.07.13 द्वारा श्री अहमद को निम्नांकित दण्ड देते हुए आदेश संसूचित किया गयाः-

(1) निन्दन वर्ष 2009-10

(2) दो वेतनवृद्वि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

3. उक्त विभागीय अधिसूचना सं0-799 दिनांक 11.07.13 द्वारा संसूचित दण्ड के विरूद्व श्री अहमद, सहायक अभियन्ता द्वारा एक पुनरीक्षण अभ्यावेदन, दिनांक 03.01.14 समर्पित किया गया जिसमें निम्नांकित विन्दुओं को मुख्य रूप से उठाया गया हैः-

(i) विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में पूरे धटनाक्रम का वर्णन किया गया हैं।

(ii) माननीय न्यायालय, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी गोपालगंज द्वारा वाद सं0-जी0 आर0-2547/09 टी0 आर0-64/13 में दिनांक 30.10.13 को पारित न्याय निर्णय द्वारा इन्हें साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।

(iii) आरोप गठन से लेकर वृहत शस्तियॅा अधिरोपित करने से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचनाओं एवं परिपत्रों का उल्लेख किया गया है।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 अ+तूअ+तूअ+तूअ+तूबरबरबरबर 2014201420142014 (iv) संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय समीक्षा का उल्लेख करते हुए तथ्यांकित किया गया गया है कि बिना इनसे द्वितीय कारण पृच्छा किये तथा बिना संचालन पदाधिकारी का जॅाच प्रतिवेदन उपलब्ध कराये ही विभागीय अधिसूचना सं0-799 दिनांक 11.07.13 द्वारा दण्ड संसूचित किया गया है। (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के मामले में दिये गये नियमों/तथ्यों/निर्देशों का हवाला देते हुए विभागीय कार्यवाही का जॅाच प्रतिवेदन दिये बिना तथा बिना द्वितीय कारण पृच्छा की मांग किये फौजदारी मुकदमा के आधार पर दण्ड अधिरोपित करने, जिसे माननीय न्यायालय, गोपालगंज द्वारा निरस्त कर दिया गया है के मद्वेनजर संसूचित दण्ड को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4. श्री शब्बीर अहमद, सहायक अभियन्ता द्वारा पुनरीक्षण अभ्यावेदन में उठाये गये उपर्युक्त विन्दुओं की समीक्षा पुनः सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री शब्बीर अहमद, सहायक अभियन्ता को साक्ष्य के अभाव में माननीय न्यायालय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोपालगंज द्वारा वाद सं0-जी0 आर0-2547/09, टी0 आर0-64/13 में दिनांक 30.10.13 को पारित न्याय निर्णय द्वारा दोषमुक्त किया गया है जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि धटना के दिन मतदान केन्द्र पर नहीं गये थे तथा उन्होंने मतदान अभिकत्र्ता के रूप में कार्य नहीं किया था।

श्री शब्बीर अहमद, सहायक अभियन्ता द्वारा पुनरीक्षण अभ्यावेदन में यह भी हवाला दिया गया है कि वे आकस्मिक अवकाश लेकर अपने धर गये थे एवं अपनी पत्नी को वोट दिलाने के लिए मतदान केन्द्र पर गये थे परन्तु उनके अवकाश आवेदन से स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी पत्नी की तबियत अचानक खराब हो जाने के कारण अवकाश हेतु अनुरोध किया है जबकि दूसरी ओर उनका कहना है कि वे अपनी पत्नी को मतदान दिलाने के लिए पोलिंग बूथ पर गये थे। इस प्रकार उनका स्वयं का कथन विरोधाभाषी है जो सुस्पष्टतया मनगरंत है।

अतएव श्री शब्बीर अहमद के पुनरीक्षण अभ्यावेदन को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं रहने के कारण इसे खारिज करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री शब्बीर अहमद, सहायक अभियन्ता के पुनरीक्षण अभ्यावेदन को खारिज किया जाता है।

उक्त आदेश श्री शब्बीर अहमद, सहायक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सतीश चन्द्र झा,

सरकार के अपर सचिव ।

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अधी1क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 834-571+10-ड/0ट/0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 October 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-10-07.834/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-10-07.834.