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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 October 2014

Published 07 October 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-10-07.836
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:27)या पी0ट/0-40 िनबंधन सं(cid:27)या

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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 15151515 आ"#नआ"#नआ"#नआ"#न 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 836836836836) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 7777 अ*तूअ*तूअ*तूअ*तूबरबरबरबर 2014201420142014 जल संसाधन विभाग -------- अधिसूचना 3 जुलाई 2014

सं0 22/नि0सि0(सिवान)-11-18/2012

न0सि0(सिवान)-11-18/2012/855—श्री प्रेमचन्द्र प्रसाद ( I. D. N0 -

4613 ), तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अंचल, पडरौना की प्रतिनियुक्ति पिपरा पिपरासी तटबंध के कि0मी0 26.75 पर प्राक्कलन पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अंचल, पडरौना की प्रतिनियुक्ति पिपरा पिपरासी तटबंध के कि0मी0 26 प्राक्कलन पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अंचल, पडरौना की प्रतिनियुक्ति पिपरा पिपरासी तटबंध के कि0मी0 26 अवस्थित स्पर को 'ए' श्रेणी घोषित किये जाने के फलस्वरूप उक्त स्थल पर की गई। श्री प्रसाद प्राक्क्लन पदाधिकारी अवस्थित स्पर को 'ए' श्रेणी घोषित किये जाने के फलस्वरूप उक्त स्थल पर की गई। श्री प्रसाद प्राक्क्लन पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त स्थल पर योगदान नहीं किये जाने के संबंध में अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, पडरौना ने द्वारा प्रतिनियुक्त स्थल पर योगदान नहीं किये जाने के संबंध में अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, पडरौना ने द्वारा प्रतिनियुक्त स्थल पर योगदान नहीं किये जाने के संबंध में अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, पडरौना ने 12 द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान को प्रतिवेदित किया कि श्री 12 द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान को प्रतिवेदित किया कि श्री अपने पत्रांक-506 दिनांक 12.07.12 द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान को प्रतिवेदित किया कि श्री प्रसाद दिनांक 01.02.12 से दिनांक 07 12 से आजतक बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप 2 से दिनांक 07.04.12 एवं दिनांक 01.05.12 से आजतक बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से स्वेच्छा से अनुपस्थित है। उक्त सूचना मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया से स्वेच्छा से अनुपस्थित है। उक्त सूचना मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया से स्वेच्छा से अनुपस्थित है। उक्त सूचना मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया में श्री प्रसाद, प्राक्कलन पदाधिकारी को स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने गया। मुख्य अभियंता से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री प्रसाद, प्राक्कलन पदाधिकारी को स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने गया। मुख्य अभियंता से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक 12 द्वारा निलंबित किया गया एवं प्रपत्र 'क' गठित कर के कारण विभागीय अधीसूचना संख्या-867 दिनांक 03.08.12 द्वारा निलंबित किया गया एवं प्रपत्र 'क' गठित कर के कारण विभागीय अधीसूचना संख्या-867 दिनांक 12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के विभागीय संकल्प ज्ञांपाक-1087 दिनांक भागीय संकल्प ज्ञांपाक-1087 दिनांक 04.10.12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) क नियमावली-2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। नियमावली-2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा निम्न मंतव्य दिया गया है :- कि संचालन पदाधिकारी द्वारा निम्न मंतव्य दिया गया है :-

1. दिनांक 01.02.12 से 07.04

12 तक की अवधि में सक्षम स्तर से अनुमति 04.12 एवं दिनांक 01.05.12 से 04.10.12 तक की अवधि में सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना अनुपस्थित रहे हैं। अतः सेवा संहिता धारा-55 के अन्र्तगत जवाबदेही बनती है। प्राप्त किये बिना अनुपस्थित रहे हैं। अतः सेवा संहिता धारा-55 के अन्र्तगत जवाबदेही बनती है।

उक्त परिपेक्ष्य में वांछित अनुशासन/र्काव्य पालन में फलित हृास उक्त अनुपस्थिति अवधि से स्पष्ट 2. उक्त परिपेक्ष्य में वांछित अनुशासन/र्काव्य पालन में फलित हृास उक्त अनुपस्थिति अवधि से स्पष्ट उक्त परिपेक्ष्य में वांछित अनुशासन/र्काव्य पालन में फलित हृास उक्त अनुपस्थिति अवधि से स्पष्ट परिलक्षित है।3. सरकारी कार्यो पर अनपेक्षित अनुपस्थिति के फलस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ना परिलक्षित है। री कार्यो पर अनपेक्षित अनुपस्थिति के फलस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ना परिलक्षित है। री कार्यो पर अनपेक्षित अनुपस्थिति के फलस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ना परिलक्षित है। समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी श्री प्रसाद द्वारा अपने बचाव-बयान में दिनांक 01.02.12 से 07. समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी श्री प्रसाद द्वारा अपने बचाव-बयान में दिनांक समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी श्री प्रसाद द्वारा अपने बचाव-बयान में दिनांक निष्पादन करना बताया गया 12 के अवधि में कार्य पर उपस्थित बताते हुए विभिन्न अंचलीय कार्यालय के कार्यो को निष्पादन करना बताया गया 04.12 के अवधि में कार्य पर उपस्थित बताते हुए विभिन्न अंचलीय कार्यालय के कार्यो को है परंतु इस संदर्भ में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बचाव-बयान में है परंतु इस संदर्भ में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बचाव-बयान में है परंतु इस संदर्भ में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बचाव-बयान में LPC लाने, बच्ची की परीक्षा दिलाने तथा पत्नी का इलाज तथा अनुष्ठान कराने के कार्यालय में लेखा जाँच करना, LPC लाने, बच्ची की परीक्षा दिलाने तथा पत्नी का इलाज तथा अनुष्ठान कराने के कारण अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, पडरौना के मौखिक अनुमति से कार्यालय से अनुपस्थित रहने का उल्लेख यंत्रण अंचल, पडरौना के मौखिक अनुमति से कार्यालय से अनुपस्थित रहने का उल्लेख यंत्रण अंचल, पडरौना के मौखिक अनुमति से कार्यालय से अनुपस्थित रहने का उल्लेख किया गया हैै। बचाव बयान के साथ आरोपी पदाधिकारी श्री प्रेमचन्द्र प्रसाद, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी 4 अदद किया गया हैै। बचाव बयान के साथ आरोपी पदाधिकारी श्री प्रेमचन्द्र प्रसाद, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी 4 अदद किया गया हैै। बचाव बयान के साथ आरोपी पदाधिकारी श्री प्रेमचन्द्र प्रसाद, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी 4 अदद 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 अ*तूअ*तूअ*तूअ*तूबरबरबरबर 2014201420142014 आवेदन मुख्यालय छोड़ने तथा आकस्मिक अवकाश का संलग्न किया गया है जो बिना Receipt का आवेदन है उक्त आवेदन के लिये डाक विभाग को कोई प्रमाण भी संलग्न नहीं है और न ही आवेदनों पर किसी सक्षम पदाधिकारी से पुर्वानुमति की प्राप्ति अंकित है। इस संदर्भ में संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही के दौरान आरोपी पदाधिकारी के चारो आवेदन के अपने पत्रांक-189 दिनांक 25.03.12 से अधी0 अभि0, बाढ़ नियंत्रण अंचल पडरौना को भेजते हुए मंतव्य मॉगा गया। उक्त के अनुपालन में अधी0 अभि0, बाढ़ नियंत्रण अंचल पडरौना अपने पत्रांक-191 दिनांक 11.04.13 द्वारा स्पष्ट किया गया कि कनीय अभियंता के प्रभार संबंधी मुल्यांकण प्रतिवेदन दिनांक 30.04.12 को मुख्य अभि0, सिवान को समर्पित करने के बाद दिनांक 01.05.12 से स्वेच्छापूर्वक श्री प्रसाद अनुपस्थित रहें है एवं कोई आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आरोपी पदाधिकारी का बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है। विभागीय पत्रांक-868 दिनांक 03.08.12 से निलंबन के पश्चात दिनांक 05.10.12 को निर्धारित मुख्यालय मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में आरोपी पदाधिकाारी, श्री प्रसाद द्वारा योगदान किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सेवा संहिता 1952, धारा-55 का उल्लघंन करते हुए बिना पुर्वानुमति के आरोपी पदाधिकारी श्री प्रसाद दिनांक 01.02.12 से 07.04.12 एवं दिनांक 01.05.12 से दिनांक 04.10.12 तक स्वेच्छा पूर्वक अपने कर्तव्य एवं कार्यालय से अनुपस्थित रहने एवं इनके इस आचरण से सरकारी कार्यो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री प्रेमचन्द्र प्रसाद, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अंचल, पडरौना सम्प्रति निलंबित को निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया - (1) दिनांक 01.02.12 से 07.04.12 एवं दिनांक 01.05.12 से 04.10.12 तक अनुपस्थित अवधि में किसी भी प्रकार का वेतनादि देय नहीं होगा परन्तु सेवा नियमितीकरण में उक्त अवधि की गणना की जायेगी। (2) निलंबन अवधि में प्राप्त निलंबन भाा के अलावे किसी प्रकार की शेष राशि देय नहीं होगा परंतु उक्त अवधि को सिर्फ पेंशन प्रयोजनार्थ गणना की जायेगी।

(3) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। उक्त निर्णय के आलोक में श्री प्रेमचन्द्र प्रसाद को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है -

(1) दिनांक 01.02.12 से 07.04.12 एवं दिनांक 01.05.12 से 04.10.12 तक अनुपस्थित अवधि में किसी भी प्रकार का वेतनादि देय नहीं होगा परन्तु सेवा नियमितीकरण में उक्त अवधि की गणना की जायेगी। (2) निलंबन से मुक्त करते हुए उक्त अवधि में प्राप्त निलंबन भाा के अलावे किसी प्रकार की शेष राशि देय नहीं होगा परंतु सिर्फ पेंशन प्रयोजनार्थ गणना की जायेगी।

(3) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त दंड, श्री प्रसाद, तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।

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अधी1क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 836-571+10-ड/0ट/0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 October 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-10-07.836/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-10-07.836.