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पटनापटनापटनापटना, , , , शुबवारशुबवारशुबवारशुबवार, , , , 10101010 अ)तूअ)तूअ)तूअ)तूबरबरबरबर 2014201420142014 fcgkj jkT; /kkfeZd U;kl i"kZn~ fo|kifr ekxZ] iVuk&800001 -------- अधिसूचना 25 जून 2014 सं0 361—पटना जिलान्तर्गत पालीगंज अंचल स्थित श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, पालीगंज (पालीगंज मठ) पटना जिलान्तर्गत पालीगंज अंचल स्थित श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, पालीगंज (पालीगंज मठ) पटना जिलान्तर्गत पालीगंज अंचल स्थित श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, पालीगंज (पालीगंज मठ) पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-297 है। इस न्यास की पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-297 है। इस न्यास की भू-सम्पत्तियों का पूर्व के महंतों द्वारा व्यापक रूप से अन्यसंक्रमण किया गया है तथा असामाजिक तत्वों द्वारा भी मठ के भू-सम्पत्तियों का पूर्व के महंतों द्वारा व्यापक रूप से अन्यसंक्रमण किया गया है तथा असामाजिक तत्वों द्वारा भी मठ के भू-सम्पत्तियों का पूर्व के महंतों द्वारा व्यापक रूप से अन्यसंक्रमण किया गया है तथा असामाजिक तत्वों द्वारा भी मठ के ीय अधिसूचना ज्ञापांक-3901 दिनांक 13.03.2007 भू-भागों पर अतिक्रमण हुआ है। न्यास के सुचारू प्रबंधन के लिए पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-3901 दिनांक भू-भागों पर अतिक्रमण हुआ है। न्यास के सुचारू प्रबंधन के लिए पर्षद ने पर पर्षदीय पत्रांक-836, द्वारा एक न्यास समिति का गठन 05 वर्षो के लिए किया गया था। इसका कार्यकाल पूरा होने पर पर्षदीय पत्रांक-836, द्वारा एक न्यास समिति का गठन 05 वर्षो के लिए किया गया था। इसका कार्यकाल पूरा हो 2013 द्वारा नई न्यास समिति के गठन तक इसका कार्यकाल विस्तारित किया गया है। 2013 द्वारा नई न्यास समिति के गठन तक इसका कार्यकाल विस्तारित किया गया है। दिनांक 02.08.2013 द्वारा नई न्यास समिति के गठन तक इसका कार्यकाल विस्तारित किया गया है। रक्षा एवं संरक्षण तथा सम्यक विकास हेतु उपर्युक्त परिस्थितियों में न्यास के सुचारू संचालन, सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा सम्यक विकास हेतु उपर्युक्त परिस्थितियों में न्यास के सुचारू संचालन, सम्पत्तियों की सु अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए नवीन न्यास समिति का अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए नवीन न्यास समिति का अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए नवीन न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत होता है। अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अ अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अ धार्मिक न्यास की उपविधि सं0-43 (द) में अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, धार्मिक न्यास की उपविधि सं0-43 (द) में अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, धार्मिक न्यास की उपविधि सं0-43 (द) में अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, पालीगंज (पालीगंज मठ) के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुव्यवस्था और सम्यक् विकास हेतु नीचे पालीगंज (पालीगंज मठ) के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुव्यवस्था और सम्यक् विकास हेतु नीचे पालीगंज (पालीगंज मठ) के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुव्यवस्था और सम्यक् विकास हेतु नीचे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है। मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है। लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।
योजयोजयोजयोजनानानाना
1. अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत निरूपित इस योजना का नाम
3. न्यास समिति मन्दिर में परम् 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 10101010 अ)तूअ)तूअ)तूअ)तूबरबरबरबर 2014201420142014 5. न्यास की समग्र आय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी और उसका संचालन अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। 6. न्यास समिति मन्दिर परिसर को अतिक्रमणमुक्त एवं किसी का निजी कब्जा न हो, यह सुनिष्चित करेगी। 7. न्यास समिति का प्रमुख दायित्व न्यास की भू-सम्पत्तियों का पता लगाकर उसे न्यास में वापस लाने के संबंध में सभी वैधानिक कार्रवाई करना होगा।
8. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित सभी प्रावधानो/नियमों का पालन करते हुए वार्षिक आय-व्यय विवरणी, बजट, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त, पर्षद को देय शुल्क की राषि आदि का सम्यक् प्रेषण करेगी।
9. मन्दिर परिसर में होनेवाले धार्मिक अनुष्ठानों/संस्कार/मांगलिक कार्यो के लिए निर्धारित राषि ही ली जायेगी जिसका सम्यक् लेखा संधारण किया जायेगा।
10. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेगें। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत से होगा।
11. न्यास समिति की बैठक सामान्यतः मन्दिर परिसर में होगी। यह बैठक प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार अवष्य होगी।
12. जिन नियमों का उल्लेख इस योजना में नहीं है और न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो न्यास समिति विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के बाद इसे लागू करेगी।
13. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन, संषोधन या रिक्त पदों पर नियुक्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा। 14. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभान्वित होते हुए पाये जायेंगे या आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।
उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :-
(1) अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज -पदेन अध्यक्ष (2) अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पालीगंज - पदेन उपाध्यक्ष (3) श्री विकास सिंह, नीरकपुर, पालीगंज - सचिव (4) श्री सुरेष कष्यप, पालीगंज - सह-सचिव (5) श्री पंकज शर्मा, पालीगंज - कोषाध्यक्ष (6) श्री संजीव शर्मा, मुखिया, मसौढ़ा पंचायत - सदस्य (7) श्री निर्मल तिवारी, मिल्की, पालीगंज - सदस्य (8) श्री विष्वरंजन ओझा, पत्रकार, पालीगंज - सदस्य (9) श्री सुरेष चौधरी, पालीगंज - सदस्य (10) श्री राजीव शर्मा, सिही, पालीगंज - सदस्य (11) श्री राजा राम यादव, रामपुर नगवां, पालीगंज - सदस्य
यह योजना दिनांक 01.07.2014 से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 वर्षो का होगा। एक वर्ष के पश्चात् इसके कार्यो की समीक्षा होगी और संतोषप्रद पाये जाने पर इसकी निरन्तरता कायम रहेगी।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, किषोर कुणाल,किषोर कुणाल,किषोर कुणाल,किषोर कुणाल, अध्यक्ष।
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अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 840-571+10-ड-0ट-0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in