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सं0 2/एम-77/06-1050(2)/स्वा॰—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का सं0 2/एम-77/06-1050(2)/स्वा॰ प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल ''बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2013 में संशोधन करने प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल ''बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2013 में संशोधन करने प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल ''बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2013 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
हैं :-
1. नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-(1) यह नियमावली बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-(1) यह नियमावली बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-(1) यह नियमावली बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी। (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण, बिहार राज्य में होगा । (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण, बिहार राज्य में होगा । (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी । (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी । उक्त नियमावली, 2013 का नियम-2(ड.) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
2. उक्त नियमावली, 2013 का नियम-2(ड ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
) ''स्नातकोत्तर डिग्री'' से अभिप्रेत है भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री, (ड.) ''स्नातकोत्तर डिग्री'' से अभिप्रेत है भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री, ) ''स्नातकोत्तर डिग्री'' से अभिप्रेत है भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री, यथा-एम.डी. अथवा समकक्ष या उच्चतर डिग्री अथवा डिप्लोमा/डी.एन.बी.की डिग्री। (2) विशेषज्ञ उप संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड- 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 10101010 अ*तूअ*तूअ*तूअ*तूबरबरबरबर 2014201420142014 25 flrEcj 2014 सं0 2/एम-77/06-1051(2)/स्वा॰/अधिसूचना संख्या 2/एम-77/06-1050(2)/स्वा॰ दिनांक 25 सितम्बर 2014 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा, प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुछेद 348 के खंड (3) के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में यह अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।
The 25th September 2014
No. 2/M-77/06-1050(2)/H.—In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is here by pleased to make following Rules to amend the "Bihar Health Service (Appointment and Service Condition) Rule, 2013."
1. Title, Extent and Commencement.—(1) These Rules may be called as the Bihar Health Service (Appointment and Service Condition)(Amendment) Rules, 2014.
(2) It shall extend to the entire state of Bihar. (3) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette. 2. Rule-2(e) of the said Rules, 2013 shall be substituted by the following : ''(e) 'PG Degree' means post Graduate Degree namely M.D., M.S. and equivalent or higher degree or Diploma/D.N.B. Degree recognized by Medical Council of India." 3. First para of Rule-7 of the said Rules, 2013 shall be substituted by the following:—
"(1) Post Graduate degree/Diploma or D.N.B. Degree from a recognized University shall be the minimum qualification in the concerned subject for appointment in the specialist sub-cadre.
(2) For the appointment in pay scale of Specialist Grade-II in specialist sub cadre, three and five years work experiences will be essential for the candidates having P.G. Degree and Diploma respectively. In the case of nonavailability of the candidates having above, work experience, they will be appointed in Specialist Grade-II in pay Scale equivalent to general doctors having P.G. degree in basic pay scale (along with additional increments) and after having essential experiences, will be eligible for pay scale of Specialist Grade-II"
By order of the Governor of Bihar, MANOJ KUMAR, Joint Secretary to Government.
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अधी0क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 845-571+10-ड.0ट.0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in