िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 23232323 आ(cid:31) नआ(cid:31) नआ(cid:31) नआ(cid:31) न 1931931931936666 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 44442222 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ————————
15151515 अ+तूअ+तूअ+तूअ+तूबरबरबरबर 2014201420142014 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)4, पदःथापन, बदली, श(cid:18)4, छु :ट(cid:15) और अ<य =य(cid:18)4गत सूचनाएं। 2-41 भाग-1-क—ःवयंसेवक गुAमC के समादेंटाओं के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Kाओं के पर(cid:15)Kा-फल, कायMबम, छाऽवृ(cid:18)P ूदान, आQद।
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भाग-1-ग—िशKा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Kाफल आQद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राRयपाल और कायाMSयKC (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आQद। 42-42 भाग-3—भारत सरकार, प(cid:31)Tम बंगाल सरकार और उVच <यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राRय गजटC के उXरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ+त (cid:18)वधान मंडल मZ उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Qकये जानेवाले ूवर सिमितयC के ूितवेदन और उ+त (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अिधिनयम (cid:31)जनपर रांशपित क] Rयेंठ अनुमित िमल चुक] है। ---
भाग-8—भारत क] संसद मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयC के ूितवेदन और संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयC के ूितवेदन और संसद मZ पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व_ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, <यायालय सूचनाएं और सवMसाधारण सूचनाएं इaयाQद। 43-43 पूरक
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पूरक-क 44-462 (cid:18)बहार गजट, 15 अ+तूबर 2014
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)4िनयु(cid:18)4िनयु(cid:18)4िनयु(cid:18)4, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)4श(cid:18)4श(cid:18)4श(cid:18)4,,,, छु :ट(cid:15) और अ<यछु :ट(cid:15) और अ<यछु :ट(cid:15) और अ<यछु :ट(cid:15) और अ<य वैय(cid:18)4क सूचनाएं वैय(cid:18)4क सूचनाएं वैय(cid:18)4क सूचनाएं वैय(cid:18)4क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ विधि विभाग
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अधिसूचनाएं
27 जून 2014
एस0ओ0 373, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2778/जे0, दिनांक 08.06.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मिथिलेश कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 08.06.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मिथिलेश कुमार | अधिवक्ता, नोटरी, सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा | 08.06.2004 | बी0कॉम0 एलएलबी | सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल (जिला-सहरसा) |
(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2002/4025/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
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27 जून 2014
एस0ओ0 374, एस0ओ0 373, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2002/4025/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
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The 27th June 2014
S.O. 373 dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mithilesh Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2778/J dated 08.06.2004 to practice as notary again for the next five year from 08.06.20143 (cid:18)बहार गजट, 15 अ+तूबर 2014
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Mithilesh Kumar | Advocate, Notary Simri Bakhtiyarpur Distt-Saharsa | 08.06.2004 | B.Com L.L.B | Simri Bakhtiyarpur Subdivision under Saharsa District |
(File no. -A/Not-08/2002/4025/J) By order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)
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10 जुलाई 2014
एस0ओ0 375, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3965/जे0, दिनांक 20.08.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मो0 कलीम अख्तर, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 20.08.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मो0 कलीम अख्तर | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, अरयिा | 20.08.2008 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | अररिया जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
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10 जुलाई 2014
एस0ओ0 376, एस0ओ0 375, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-41/2013/5041/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।4 (cid:18)बहार गजट, 15 अ+तूबर 2014
The 10th July 2014
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Md. Kalim Akhtar | Advocate, Civil Court, Araria | 20.08.2008 | B.A L.L.B | Araria District |
S.O. 375, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Md. Kalim Akhtar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3965/J dated 20.08.2008 to practice as notary again for the next five year from 20.08.2013. Name of Notary Residental/ professional address
(File no. -A/Not(S)-41/2013/5041/J) By order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)
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15 जुलाई 2014
एस0ओ0 377, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-485/जे0, दिनांक 10.02.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री उमेश लाल यादव, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 10.02.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री उमेश लाल यादव | अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, कटिहार | 10.02.2001 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | कटिहार जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार
15 जुलाई 2014
एस0ओ0 378, एस0ओ0 377, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-81/98/5118/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।5 (cid:18)बहार गजट, 15 अ+तूबर 2014
The 15th July 2014
S.O. 377, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Umesh Lal Yadav and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 485/J dated 10.02.2001 to practice as notary again for the next five year from 10.02.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Umesh Lal Yadav | Advocate-Cum- Notary, Civil Court, Katihar | 10.02.2001 | B.A L.L.B | Katihar District |
(File no. -A/Not-81/98/5118/J) By order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)
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16 जुलाई 2014
एस0ओ0 379, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3861/जे0, दिनांक 25.08.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विनोद कुमार नं0-1, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 25.08.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विनोद क मार नं0-1 ु | अधिवक्ता, अनु0 न्याया0 बाढ़ | 25.08.04 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | बाढ़ अनुमंडल (जिला-पटना) |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
16 जुलाई 2014
एस0ओ0 380, एस0ओ0 379़, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-82/2002/5162/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।6 (cid:18)बहार गजट, 15 अ+तूबर 2014
The 16th July 2014
S.O. 379, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Binod Kumar No.-1 and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3861/J dated 25.08.2004 to practice as notary again for the next five year from 25.08.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Binod Kumar No.1 | Advocate, Sub- Divisional Court, Barh | 25.08.2004 | B.A L.L.B | Barh Subdivision under Patna District |
(File no. -A/Not(S)-82/2002/5162/J) By order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)
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16 जुलाई 2014
एस0ओ0 381, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2769/जे0, दिनांक 07.06.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विवेक कुमार खेतान, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 07.06.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विवेक क मार खेतान ु | अधिवक्ता, कहलगाँव अनु0 | 07.06.04 | बी0कॉम0 एलएलबी | कहलगाँव अनुमंडल (जिला-भागलपुर) |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
16 जुलाई 2014
एस0ओ0 382, एस0ओ0 381, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-41/2001/5163/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।7 (cid:18)बहार गजट, 15 अ+तूबर 2014
The 16th July 2014
S.O. 381, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bibek Kumar Khetan and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2769/J dated 07.06.2004 to practice as notary again for the next five year from 07.06.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Bibek Kumar Khetan | Advocate, Kahalgaon Sub. | 07.06.2004 | B.Com L.L.B | Kahalgaon Subdivision under Bhagalpur District |
(File no. -A/Not(S)-41/2001/5163/J) By order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)
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16 जुलाई 2014
एस0ओ0 383, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-597/जे0, दिनांक 16.02.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रवीन्द्र नारायण पाण्डेय, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 16.02.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रवीन्द्र नारायण पाण्डेय | अधिवक्ता, नोटरी, पटोरी अनु0, जिला-समस्तीपुर | 16.02.2001 | बी0ए0 बी0एल0 | पटोरी अनुमंडल |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।8 (cid:18)बहार गजट, 15 अ+तूबर 2014
16 जुलाई 2014
एस0ओ0 384, एस0ओ0 383, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-52/95/5164/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
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The 16th July 2014
S.O. 383, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rabindra Narayan Pandey and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 597/J dated 16.02.2001 to practice as notary again for the next five year from 16.02.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Rabindra Narayan Pandey | Advocate, Notary, Patory, Distt- Samastipur | 16.02.2001 | B.A B.L | Patory Subdivision under Samastipur |
(File no. -A/Not-52/95/5164/J) By order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)
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16 जुलाई 2014
एस0ओ0 385, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2342/जे0, दिनांक 11.07.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विश्वनाथ सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 11.07.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।9 (cid:18)बहार गजट, 15 अ+तूबर 2014
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विश्वनाथ सिंह | अधिवक्ता, नोटरी, सोनपुर, जिला-सारण | 11.07.2001 | बी0ए0(ऑ0) एल0एल0बी0 | सोनपुर अनु0 (सारण जिला) |
(सं0 सं0-ए0/नोट-9/96/5165/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
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16 जुलाई 2014
एस0ओ0 386, एस0ओ0 385, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-9/96/5165/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
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The 16th July 2014
S.O. 385, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Vishwanath Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2342/J dated 11.07.2001 to practice as notary again for the next five year from 11.07.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Vishwanath Singh | Advocate, Notary, Sonepur (Saran) | 11.07.2001 | B.A(H) L.L.B | Sonepur Subdivision under Saran District |
(File no. -A/Not-9/96/5165/J) By order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)
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16 जुलाई 2014
एस0ओ0 387, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना10 (cid:18)बहार गजट, 15 अ+तूबर 2014 संख्या-2200/जे0, दिनांक 30.06.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री बीरेन्द्र झा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 30.06.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री बीरेन्द्र झा | अधिवक्ता, नोटरी, जयनगर, जिला-मधुबनी | 30.06.2001 | बी0ए0 बी0एल0 | जयनगर अनुमंडल (जिला-मधुबनी) |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
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16 जुलाई 2014
एस0ओ0 388, एस0ओ0 387, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-35/97/5166/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
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The 16th July 2014
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Birendra Jha | Advocate, Notary, Jaynagar, D-Madhubani | 30.06.2001 | B.A B.L | Jaynagar Subdivision under Madhubani District |
S.O. 387, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Birendra Jha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2200/J dated 30.06.2001 to practice as notary again for the next five year from 30.06.2014. Name of Notary
11 (cid:18)बहार गजट, 15 अ+तूबर 201417 जुलाई 2014
एस0ओ0 389, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-6235/जे0, दिनांक 18.12.89 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री नरेश कुमार सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 18.12.2006 से 17.12.2011 तक के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री नरेश क मार सिंह ु | अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, सिवान | 18.12.89 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | सिवान जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
17 जुलाई 2014
एस0ओ0 390, एस0ओ0 389, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-55/88/5168/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
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The 17th July 2014
S.O. 389, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Naresh Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section- 3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 6235/J dated 18.12.89 to practice as notary from 18.12.2006 to 17.12.2011.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Naresh Kumar Singh | Advocate, Notary Civil Court, Siwan | 18.12.89 | B.A L.L.B | Siwan District |
17 जुलाई 2014
एस0ओ0 393, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4143/जे0, दिनांक 10.09.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री संजय प्रसाद सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 10.09.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री संजय प्रसाद सिंह | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, बाँका | 10.09.2004 | बी0कॉम0 एल0एल0बी0 | बाँका जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
17 जुलाई 2014
एस0ओ0 394, एस0ओ0 393, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-22/2001/5172/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 17th July 2014
S.O. 393, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sanjay Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4143/J dated 10.09.2004 to practice as notary again for the next five year from 10.09.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Sanjay Prasad Singh | Advocate, Civil Court, Banka | 10.09.2004 | B.Com L.L.B | Banka District |
17 जुलाई 2014
एस0ओ0 395, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-90/जे0, दिनांक 10.01.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कृष्ण नन्दन सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 10.01.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री कृष्ण नन्दन सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी, सिविल कोर्ट, जमुई | 10.01.2001 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | जमुई जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
17 जुलाई 2014
एस0ओ0 396, एस0ओ0 395, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-5/1997/5174/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 17th July 2014
S.O. 395, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Krishna Nandan Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section- 3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 90/J dated 10.01.2001 to practice as notary again for the next five year from 10.01.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Krishna Nandan Singh | Advocate- Cum-Notary, Civil Court, Jamui, Bihar | 10.01.2001 | B.A L.L.B | Jamui District |
17 जुलाई 2014
एस0ओ0 397, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1655/जे0, दिनांक 11.05.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री लक्ष्मण देव सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 11.05.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री लक्ष्मण देव सिंह | अधिवक्ता, अनुमंडल न्यायालय, डेहरी | 11.05.2001 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | डेहरी अनुमंडल (जिला-रोहतास) |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
17 जुलाई 2014
एस0ओ0 398, एस0ओ0 397, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-74/93/5175/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 17th July 2014
S.O. 397, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Lakshman Deo Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section- 3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1655/J dated 11.05.2001 to practice as notary again for the next five year from 11.05.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Lakshman Deo Singh | Advocate, Dehri Sub-division | 11.05.2001 | B.Sc L.L.B | Dehri Sub-division under Rohtas District |
17 जुलाई 2014
एस0ओ0 399, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3386/जे0, दिनांक 11.09.2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कृष्णदेव प्रसाद सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 11.09.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री कृष्णदेव प्रसाद सिन्हा | अधिवक्ता, नोटरी अनु0 न्या0 रोसड़ा, जिला-समस्तीपुर | 11.09.2000 | बी0ए0 एलएलबी | समस्तीपुर जिलान्तर्गत रोसड़ा अनुमंडल |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
17 जुलाई 2014
एस0ओ0 400, एस0ओ0 399, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-69/98/5176/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 17th July 2014
S.O. 399, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Krishnadeo Prasad Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section- 3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3386/J dated 11.09.2000 to practice as notary again for the next five year from 11.09.2013
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Krishnadeo Prasad Sinha | Advocate, Notary Subdivisional Court, Rosera Distt-Samastipur | 11.09.2000 | B.A L.L.B | Rosera Subdivision Under Samastipur |
17 जुलाई 2014
एस0ओ0 401, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4017/जे0, दिनांक 03.09.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अशोक कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 03.09.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अशोक क मार ु | अधिवक्ता, बेगूसराय | 03.09.2004 | बी0कॉम0 एल0एल0बी0 | बेगूसराय जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
17 जुलाई 2014
एस0ओ0 402, एस0ओ0 401, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-15/2004/5177/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 17th July 2014
S.O. 401, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ashok Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4017/J dated 03.09.2004 to practice as notary again for the next five year from 03.09.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ashok Kumar | Advocate, Begusarai | 03.09.2004 | B.Com L.L.B | Begusarai District |
17 जुलाई 2014
एस0ओ0 403, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2893/जे0, दिनांक 14.06.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रामनिवास यादव, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 14.06.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रामनिवास यादव | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, जमुई | 14.06.2004 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | जमुई जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
17 जुलाई 2014
एस0ओ0 404, एस0ओ0 403, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-5/2001/5178/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 17th July 2014
S.O. 403, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Nivas Yadav and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2893/J dated 14.06.2004 to practice as notary again for the next five year from 14.06.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ram Nivas Yadav | Advocate, Civil Court, Jamui | 14.06.2004 | B.A L.L.B | Jamui District |
17 जुलाई 2014
एस0ओ0 405, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5115/जे0, दिनांक 20.12.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अरूण प्रकाश सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 20.12.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अरूण प्रकाश सिंह | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, सासाराम | 20.12.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | रोहतास जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
17 जुलाई 2014
एस0ओ0 406, एस0ओ0 405, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-100/98/5179/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 17th July 2014
S.O. 405, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arun Prakash Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 5115/J dated 20.12.2003 to practice as notary again for the next five year from 20.12.2013
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Arun Prakash Singh | Advocate, Civil Court, Sasaram, Rohtas | 20.12.2003 | B.A L.L.B | Rohtas District |
एस0ओ0 407, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3166/जे0, दिनांक 13.07.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विश्वनाथ साह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 13.07.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विश्वनाथ साह | अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, हाजीपुर, वैशाली | 13.07.2004 | बी0ए0 बी0एल0 | वैशाली (हाजीपुर) जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
5 अगस्त 2014
एस0ओ0 408, एस0ओ0 407, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-22/99/5643/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 5th August 2014
S.O. 407, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bishwanath Sah and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3166/J dated 13.07.2004 to practice as notary again for the next five year from 13.07.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Bishwanath Sah | Advocate- Cum-Notary, Hazipur, Vaishali | 13.07.2004 | B.A B.L | Vaishali at Hazipur District |
एस0ओ0 409, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4337/जे0, दिनांक 23.09.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री ई॰ एन॰ फ्रैंक, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 23.09.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री ई॰ एन॰ फ्रैंक | अधिवक्ता-सह-नोटरी, अनुमंडल न्यायालय, बगहा | 23.09.2004 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | बगहा अनुमंडल (प0 चम्पारण बेतिया) |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
5 अगस्त 2014
एस0ओ0 410, एस0ओ0 409, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-11/2002/5644/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 5th August 2014
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri E. N. Frank | Advocate-Cum- Notary, Sub- Divisional Court, Bagaha | 23.09.2004 | M.A L.L.B | Bagaha Sub- Division under West Champaran, Bettiah District |
S.O. 409, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri E. N. Frank and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4337/J dated 23.09.2004 to practice as notary again for the next five year from 23.09.2014. Name of Notary
21 (cid:18)बहार गजट, 15 अ+तूबर 2014 5 अगस्त 2014एस0ओ0 411, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3900/जे0, दिनांक 27.08.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मोहन प्रसाद सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 27.08.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मोहन प्रसाद सिंह | अधिवक्ता-सह- नोटरी, सिविल कोर्ट, जमुई | 27.08.2004 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | जमुई जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
5 अगस्त 2014
एस0ओ0 412, एस0ओ0 411, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-73/2000/5645/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 5th August 2014
S.O. 411, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mohan Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3900/J dated 27.08.2004 to practice as notary again for the next five year from 27.08.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Mohan Prasad Singh | Advocate- Cum-Notary, Civil Court, Jamui, Bihar | 27.08.2004 | B.A L.L.B | Jamui District |
एस0ओ0 413, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-598/जे0, दिनांक 21.02.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री वीरेन्द्र साह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 21.02.2013 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री वीरेन्द्र साह | अधिवक्ता-सह-नोटरी, जिला विधिज्ञ संघ, भागलपुर | 21.02.2003 | एम0ए0 एलएलबी | भागलपुर जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
5 अगस्त 2014
एस0ओ0 414, एस0ओ0 413, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-55/2000/5646/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 5th August 2014
S.O. 413, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Birendra Sah and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 598/J dated 21.02.2003 to practice as notary again for the next five year from 21.02.2013.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualificatio n | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Birendra Sah | Advocate- Cum-Notary Bhagalpur | 21.02.2003 | M.A L.L.B | Bhagalpur District |
एस0ओ0 415, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1250/जे0, दिनांक 16.03.1993 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 16.03.1996 से दिनांक 15.03.1999 तक, दिनांक 16.03.1999 से दिनांक 15.03.2002 तक, दिनांक 16.03.2002 से दिनांक 15.03.2007 तक, दिनांक 16.03.2007 से दिनांक 15.03.2012 तक तथा पुनः दिनांक 16.03.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री नरेन्द्र क मार सिंह ु | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, जमुई | 16.03.1993 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | जमुई जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
5 अगस्त 2014
एस0ओ0 416, एस0ओ0 415, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-71/87/5647/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 5th August 2014
S.O. 415, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Narendra Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1250/J dated 16.03.1993 to practice as notary again from 16.03.1996 to 15.03.1999, from 16.03.1999 to 15.03.2002, 16.03.2002 to 15.03.2007, 16.03.2007 to 15.03.2012 and again from 16.03.2012 to next five year.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Narendra Kumar Singh | Advocate, Civil Court, Jamui | 16.03.1993 | B.A L.L.B | Jamui District |
एस0ओ0 417, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3466/जे0, दिनांक 31.07.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मनमोहन कुमार सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 31.07.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मनमोहन क मार सिन्हा ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी, सिविल कोर्ट, बेगूसराय | 31.07.2004 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | बेगूसराय जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
5 अगस्त 2014
एस0ओ0 418, एस0ओ0 417, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-02/04/5648/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 5th August 2014
S.O. 417, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Man Mohan Kumar Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section- 3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3466/J dated 31.07.2004 to practice as notary again for the next five year from 31.07.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Man Mohan Kumar Sinha | Advocate-Cum- Notary, Civil Court, Begusarai | 31.07.2004 | B.Sc L.L.B | Begusarai District |
एस0ओ0 419, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3118/जे0, दिनांक 08.07.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राज किशोर प्रसाद सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 08.07.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राज किशोर प्रसाद सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, खगड़िया | 08.07.2004 | एम0ए0 बी0एल0 | खगड़िया जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
5 अगस्त 2014
एस0ओ0 420, एस0ओ0 419, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-2/09/5649/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 5th August 2014
S.O. 419, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Raj Kishore Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section- 3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3118/J dated 08.07.2004 to practice as notary again for the next five year from 08.07.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Raj Kishore Prasad Singh | Advocate Khagaria | 08.07.2004 | M.A B.L | Khagaria District |
एस0ओ0 421, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3425/जे0, दिनांक 28.07.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अमरेश कुमार सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 28.07.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अमरेश क मार सिंह ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय | 28.07.2004 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | बेगूसराय जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
5 अगस्त 2014
एस0ओ0 422, एस0ओ0 421, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-25/02/5650/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 5th August 2014
S.O. 421, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Amresh Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section- 3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3425/J dated 28.07.2004 to practice as notary again for the next five year from 28.07.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Amresh Kumar Singh | Advocate-Cum- Notary, Civil Court, Begusarai | 28.07.2004 | B.A L.L.B | Begusarai District |
एस0ओ0 423, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-701/जे0, दिनांक 03.03.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रंजीत कुमार श्रीवास्तव, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 03.03.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रंजीत क मार ु श्रीवास्तव | अधिवक्ता-सह-नोटरी, सिविल कोर्ट, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण | 03.03.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
5 अगस्त 2014
एस0ओ0 424, एस0ओ0 423, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-8/2001/5651/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 5th August 2014
S.O. 423, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ranjit Kumar Srivastava and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 701/J dated 03.03.2003 to practice as notary again for the next five year from 03.03.2013.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ranjit Kumar Srivastava | Advocate- Cum-Notary, Motihari | 03.03.2003 | B.A L.L.B | East Champaran Motihari District |
एस0ओ0 425, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-318/जे0, दिनांक 27.01.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शिवनन्दन प्रसाद शर्मा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 27.01.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री शिवनन्दन प्रसाद शर्मा | अधिवक्ता-सह- नोटरी, व्यवहार न्यायालय, जिला-शेखपुरा | 27.01.2001 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | शेखपुरा जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
5 अगस्त 2014
एस0ओ0 426, एस0ओ0 425, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-8/98/5652/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 5th August 2014
S.O. 425, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sheonandan Pd. Sharma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 318/J dated 27.01.2001 to practice as notary again for the next five year from 27.01.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Sheonandan Pd. Sharma | Advocate-Cum- Notary, Civil Court Sheikhpura | 27.01.2001 | B.Sc L.L.B | Sheikhpura District |
एस0ओ0 433, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-166/जे0, दिनांक 15.01.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विनय शंकर सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 15.01.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विनय शंकर सिन्हा | अधिवक्ता-सह-नोटरी, सिविल कोर्ट, जमुई | 15.01.2004 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | जमुई जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
20 अगस्त 2014
एस0ओ0 434, एस0ओ0 433, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-4/2001/6002/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 20th August 2014
S.O. 433, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Binay Shankar Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section- 3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 166/J dated 15.01.2004 to practice as notary again for the next five year from 15.01.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Binay Shankar Sinha | Advocate-Cum- Notary, Civil Court, Jamui, Bihar | 15.01.2004 | B.A L.L.B | Jamui District |
एस0ओ0 435, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2688/जे0, दिनांक 01.06.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मनोज कुमार सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 01.06.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मनोज क मार सिंह ु | अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, सहरसा | 01.06.2004 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | सहरसा जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
20 अगस्त 2014
एस0ओ0 436, एस0ओ0 435, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-20/97/6003/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 20th August 2014
S.O. 435, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Manoj Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2688/J dated 01.06.2004 to practice as notary again for the next five year from 01.06.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Manoj Kumar Singh | Advocate, Notary, Civil Court, Saharsa | 01.06.2004 | B.A L.L.B | Saharsa District |
एस0ओ0 437, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-595/जे0, दिनांक 20.02.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्रीमती सरोज कुमारी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 20.02.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्रीमती सरोज क मारी ु | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, पटना | 20.02.2004 | बी0कॉम0 एल0एल0बी0 | पटना जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
20 अगस्त 2014
एस0ओ0 438, एस0ओ0 437, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-32/2002/6004/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 20th August 2014
S.O. 437, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shrimati Saroj Kumari and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 595/J dated 20.02.2004 to practice as notary again for the next five year from 20.02.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shrimati Saroj Kumari | Advocate, Civil Court, Patna | 20.02.2004 | B.Com L.L.B | Patna District |
एस0ओ0 439, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4365/जे0, दिनांक 27.08.1987 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मो0 तजमुल हुसैन, धवक्ता-सह-नोटरी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 27.08.1996 से दिनांक 26.08.1999 तक एवं पुनः दिनांक 27.08.1999 से दिनांक 26.08.2002 के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मो0 तजमुल हुसैन | अधिवक्ता, बाँका | 27.08.1987 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | बाँका अनुमंडल |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
20 अगस्त 2014
एस0ओ0 440, एस0ओ0 439, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-51/86/6005/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 20th August 2014
S.O. 439, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Md. Tajmul Hussain and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4365/J dated 27.08.1987 to practice as notary again for the next five year from 27.08.1996 to 26.08.1999, and again from 27.08.1999 to 26.08.2002.
| Name of Notary | Residental/ professiona l address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Md. Tajmul Hussain | Advocate Banka | 27.08.1987 | B.A L.L.B | Banka District |
एस0ओ0 441, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-884/जे0, दिनांक 15.03.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री काशीनाथ पाण्डेय, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 15.03.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री काशीनाथ पाण्डेय | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, भभुआ | 15.03.2001 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | क मूर (भभुआ) ै जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
20 अगस्त 2014
एस0ओ0 442, एस0ओ0 441, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-39/98/6006/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 20th August 2014
S.O. 441, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kashi Nath Pandey and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 884/J dated 15.03.2001 to practice as notary again for the next five year from 15.03.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Kashi Nath Pandey | Advocate, Civil Court, Bhabhua | 15.03.2001 | B.A L.L.B | Kaimur at Bhabhua District |
एस0ओ0 443, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1066/जे0, दिनांक 23.03.1996 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सत्यनारायण सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 23.03.2009 से दिनांक 22.03.2014 तक एवं पुनः दिनांक 23.03.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सत्य नारायण सिन्हा | अधिवक्ता, सीतामढ़ी | 23.03.1996 | एम0ए0 बी0एल0 | सीतामढ़ी जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
20 अगस्त 2014
एस0ओ0 444, एस0ओ0 443, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-23/93/6007/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 20th August 2014
S.O. 443, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Satyanarain Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1066/J dated 23.03.1996 to practice as notary from 23.03.2009 to 22.03.2014 and again from 23.03.2014 till next five year.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Satya Narain Sinha | Advocate Sitamarhi | 23.03.1996 | M.A B.L | Sitamarhi District |
एस0ओ0 445, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1636/जे0, दिनांक 26.05.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम विनोद सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 26.05.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राम विनोद सिंह | अधिवक्ता, नोटरी, दलसिंहसराय जिला-समस्तीपुर | 26.05.2003 | बी0ए0 बी0एल0 | दलसिंहसराय अनुमंडल (जिला-समस्तीपुर) |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
20 अगस्त 2014
एस0ओ0 446, एस0ओ0 445, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-95/98/6008/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 20th August 2014
S.O. 445, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Vinod Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1636/J dated 26.05.2003 to practice as notary again for the next five year from 26.05.2013.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualificatio n | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ram Vinod Singh | Advocate, Notary, Dalsinghsarai, Di-Samastipur | 26.05.2003 | B.A B.L | Dalsinghsarai Subdivision under Samastipur District |
एस0ओ0 447, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-450/जे0, दिनांक 07.02.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 07.02.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री जितेन्द्र क मार सिंह ु | अधिवक्ता, विक्रमगंज अनु0 न्याया0, जिला-रोहतास | 07.02.2001 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | विक्रमगंज अनुमंडल (जिला-रोहतास) |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
20 अगस्त 2014
एस0ओ0 448, एस0ओ0 447, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-37/95/6009/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 20th August 2014
S.O. 447, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jitendra Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section- 3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 450/J dated 07.02.2001 to practice as notary again for the next five year from 07.02.2014
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Jitendra Kumar Singh | Advocate, Bikramganj Sub- Division Court Distt-Rohtas | 07.02.2001 | B.A L.L.B | Bikramganj Sub-Division Distt-Rohtas) |
17 जुलाई 2014
एस0ओ0 391, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री नरेश कुमार सिंह, नोटरी, सिवान का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-6235 दिनांक 18.12.89 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-55/88/5169/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
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17 जुलाई 2014
एस0ओ0 392, एस0ओ0 391, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-55/88/5169/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
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The 17th July 2014
S.O. 391, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Naresh Kumar Singh Notary Public, Siwan whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.6235/J dated-18.12.89 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/AB-55/88/5169/J) By order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)
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5 अगस्त 2014
एस0ओ0 427, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री नर्वदेश्वर प्रसाद सिन्हा, नोटरी, गया का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-2780 दिनांक 27.07.2000 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-55/94/5653/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।38 (cid:18)बहार गजट, 15 अ+तूबर 2014 5 अगस्त 2014 एस0ओ0 428, एस0ओ0 427, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-55/94/5653/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
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The 5th August 2014
S.O. 427, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Narwadeshwar Pd. Sinha Notary Public, Gaya whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.2780/J dated-27.07.2000 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-55/94/5653/J) By order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)
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5 अगस्त 2014
एस0ओ0 429, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री जितेन्द्र कुमार, नोटरी, नवादा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-873/जे॰ दिनांक 21.03.2003 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस॰)-28/01/5654/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
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5 अगस्त 2014
एस0ओ0 430, एस0ओ0 429, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस॰)-28/01/5654/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
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The 5th August 2014
S.O. 429, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Jitendra Kumar Notary Public, Nawadah whose appointment had been made as notary under Law Department's39 (cid:18)बहार गजट, 15 अ+तूबर 2014 Notification memo no.873/J dated-21.03.03 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not(S)-28/01/5654/J) By order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)
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5 अगस्त 2014
एस0ओ0 431, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री मणिभूषण प्रसाद सिंह, नोटरी, मुजफ्फरपुर का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-721, दिनांक 06.02.1988 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-7/87/5655/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
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5 अगस्त 2014
एस0ओ0 432, एस0ओ0 431, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-7/87/5655/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
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The 5th August 2014
S.O. 431, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Mani Bhushan Pd. Singh Notary Public, Muzaffarpur whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.721/J dated-06.02.1988 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/AB-7/87/5655/J) By order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)
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20 अगस्त 2014
एस0ओ0 449, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री सुमन कुमार सिन्हा, नोटरी, खगड़िया का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-3781 दिनांक 27.09.1996 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम,40 (cid:18)बहार गजट, 15 अ+तूबर 2014 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-46/94/6010/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
20 अगस्त 2014
एस0ओ0 450, एस0ओ0 449, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-46/94/6010/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
The 20th August 2014
S.O. 449, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Suman Kr. Sinha Notary Public, Khagaria whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.3781/J dated-27.09.1996 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-46/94/6010/J) By order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)
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20 अगस्त 2014
एस0ओ0 451, दिनांक 15 अक्तूबर 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री मो0 तजम्मुल हुसैन, नोटरी, बाँका, जिला-भागलपुर का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-4365 दिनांक 27.08.1987 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-51/86/6011/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।
20 अगस्त 2014
एस0ओ0 452, एस0ओ0 451, दिनांक 15 अक्तूबर 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-51/86/6011/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार।41 (cid:18)बहार गजट, 15 अ+तूबर 2014
The 20th August 2014
S.O. 451, dated 15th October 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Md. Tajmul Hussain Notary Public, Banka whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.4365/J dated-27.08.1987 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/AB-51/86/6011/J) By order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)
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वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचना
29 सितम्बर 2014
सं॰ 6/वि0पत्रा-24-01/2014-4514 वा0 कर—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना के लिये श्री विजय कुमार सिंह, वाणिज्य-कर उपायुक्त, टी0आर0यू0, मुख्यालय पटना को लोक सूचना पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
2. प्रस्ताव पर वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अषोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव।
——— निगरानी विभागनिगरानी विभागनिगरानी विभागनिगरानी विभाग ——— अअअअधिसूचनाधिसूचनाधिसूचनाधिसूचना 29 सितम्बर 201429 सितम्बर 201429 सितम्बर 201429 सितम्बर 2014
सं॰ नि0 वि0 स्था0-19/2005/4994—लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-448 दिनांक 14.08.2014 द्वारा श्री राय संजीव सहाय, कार्यपालक अभियंता सम्प्रति उप निदेशक, मूल्यांकन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) को स्थानान्तरण करते हुए अगले आदेश तक तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना में कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन किया गया है। तद्नुसार दिनांक 29.08.2014 को श्री सहाय द्वारा निगरानी विभाग में योगदान समर्पित किया गया है।
उक्त के आलोक में दिनांक 29.08.2014 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, चन्द्रशेखर नारायण, उप-सचिव।
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42 (cid:18)बहार गजट, 15 अ+तूबर 2014भागभागभागभाग----2222
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ÑÑÑÑÑ पथ निर्माण विभाग ——— vf/klwpuk 29 flrEcj 2014 सं॰ प्र॰6/विविध-60/08-9489 (एस)—पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-11515 (एस॰)-सह-पठित ज्ञापांक-11516 (एस॰), दिनांक 03.10.2006 एवं इससे संबंधित पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं को विलोपित करते हुए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के मेमोरेण्डम ऐण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-75 द्वारा प्रदत्त शक्तियॉ का प्रयोग करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के निदेशक पर्षद में निदेशक के रूप में अगले आदेश तक मनोनित किया जाता हैः- (1) श्री श्रीधर चिरूवोलू, अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना। - अध्यक्ष (2) वित्त आयुक्त अथवा वित्त विभाग का अन्य कोई प्रतिनिधि। - सदस्य (3) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना। - सदस्य (4) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना। - सदस्य (5) श्री कामेश्वर प्रसाद कुशवाहा, सामाजिक कार्यकर्ता मो॰-नवादा, पोस्ट-आरा, नवादा, जिला-भोजपुर, बिहार। - गैर सरकारी सदस्य (6) श्री राम चरित्र प्रसाद (अभियंता) "माधुरी निवास", राजीव नगर, रोड नं॰-8 बी॰, पोस्ट-केशरी नगर, पटना-24 - गैर सरकारी सदस्य (7) डा॰ शैलेश प्रसाद सिंह, शिक्षाविद् सियाराम नगर, टीचर एसोसिएशन के नजदीक, गुमटी नं॰-2, भिखनपुर, भागलपुर। - गैर सरकारी सदस्य 2. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शैलेश कुमार, अपर सचिव।
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सूचनासूचनासूचनासूचना
सं॰ 1461A—मैं इन्दु गौतम, पति- हरि ओम गौतम, ग्राम- प्रसवन्ना, पो॰-रायपुर कोयल विगहा, थाना-थरथरी, जिला-नालन्दा, बिहार अब से इन्दु रानी साँखला के नाम से जानी जाऊंगी। शपथ पत्र सं॰ 114, दिनांक 22.08.2014
इन्दु गौतम।
No.- 1461A—I, Indu Gautam, W/o-Hari Om Gautam, R/o-Vill Prasbanna, PO- Raipur Koel Bigha, PS- Tharthari, Distt.- Nalanda, Bihar from now onwards shall be known as Indu Rani Sankhla vide affidavit no. 114 dated 22.08.2014.
INDU GAUTAM.
———
No. 1547— I, Apurva Tiwary, Earlier Called Apurva Rimjhim D/o- Sri Shyama Sharan Tiwary declare that my name has been changed vide affidavit no. 4807 dated 13-12-2013.
APURVA TIWARY.=
———
No. 1462A— I, Sanjay Kumar, S/O Surendra Prasad, R/O D-204, Prasad Apartment, Hanuman Nagar, Kankarbagh, Patna declare vide Afdvt. No 12443 dated 22.08.2014 that now onwards my son Swapnil will be known as Swapnil Shubhankar for all future purposes.
SANJAY KUMAR.
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सं॰ 08/आरोप-01-20/2014-8340सा॰प्र॰ सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 19 जून 2014 श्री संजीत बक्सी, (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक-1122/2011, तत्कालीन अंचलाधिकारी -सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंधिया, समस्तीपुर सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, प॰ चम्पारण, बेतिया के विरूद्ध राजस्व भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-834, दिनांक 04.12.2009 द्वारा मुख्यालय से अनाधि—त रूप से अनुपस्थित रहने तथा अपने कार्यो में शिथिलता बरतने एवं जिला स्तरीय बैठक में अनुपस्थित रहने आदि के आरोप प्रतिवेदित थे। प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में श्री बक्सी से विभागीय पत्रांक-3093 दिनांक 06.04.2010 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री बक्सी के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से मंतव्य प्राप्त किया गया। श्री बक्सी के विरूद्ध आरोप उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं समीक्षोपरान्त आरोपों की गंभीरता को देखते हुए संकल्प संख्या-2135 दिनांक 22.02. 2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया एवं आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री बक्सी जाँच पदाधिकारी एवं विभाग द्वारा लगातार पत्राचार किये जाने और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित करने के बाबजूद भी विभागीय कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित नहीं हुए। तदोपरांत विभागीय पत्रांक-5380, दिनांक 02.04.2013 के द्वारा जाँच पदाधिकारी से उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया। जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-675 दिनांक 20.09.2013 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें श्री बक्सी के विरूद्ध नशे के हालत में कार्यालय आने जिला स्तरीय बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने, बाढ़ की तैयारी का प्रतिवेदन नहीं भेेजने एवं विधान-सभा का तारांकित प्रश्न का समय पर उत्तर नहीं देने आदि सभी आरोपों को प्रमाणित पाया है। प्रमाणित आरोपों के लिये जाँच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक-18021, दिनांक 26.11.2013 द्वारा श्री बक्सी को भेेजते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई, किन्तु उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित नहीं किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होने का निर्णय लिया गया। अतः श्री बक्सी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के अधीन निम्नांकित दंड दिया जाता है :-
(क) ''निन्दन'' की सजा, (ख) तीन वेतन-वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोक। (2) यह आदेश निर्गत की तिथी से प्रभावी होगा। (3) दंड के प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अनिल कुमार, अपर सचिव।45 (cid:18)बहार गजट, 15 अ+तूबर 2014
सं॰ 08/आरोप-01-202/2014-12804सा॰प्र॰
सामान्य प्रशासन विभाग
———
संकल्प
15 सितम्बर 2014
श्री शैलेन्द्र नाथ, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-941/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कलुआही, मधुबनी सम्प्रति जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा के विरूद्ध प्राप्त आरोप प्रपत्र 'क' में वर्ष 2004 में दस लाभुकों के नाम के सामने बी॰पी॰एल॰ सख्या नहीं रहने के बावजूद इंदिरा आवास आवंटित करने तथा 11 परिवारों के बाढ़ पीड़ित नहीं रहने के बावजूद इंदिरा आवास आवंटित करने, संबंधी आरोप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रतिवेदन किये गये थे। श्री नाथ के विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी के मंतव्य के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2512, दिनांक 21.02.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।
संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन अपने पत्रांक-746 दिनांक 02.08.2014 द्वारा उपलब्ध कराया है। जिसके अनुसार आरोपित पदाधिकारी ने बाढ़ पीड़ितों की जो सूची इंदिरा आवास के लिए भेजी थी उनमें 10 नाम उस समय बी॰पी॰एल॰ सूची में नहीं थे, परन्तु सर्वेक्षण के उपरांत उन्हें सम्मिलित किया गया। सूची के 11 व्यक्तियों को बाढ़ राहत अनुदान नहीं दिये जाने का मामला आरोपित पदाधिकारी से संबंधित नहीं है। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी ने दोनों आरोप को अप्रमाणित बताया है।
अतः प्रतिवेदित आरोप एवं उसपर संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री शैलेन्द्र नाथ, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधुबनी सम्प्रति जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार मामले को संचिकास्त किया जाता है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।
——— सं॰ 08/आरोप-01-219/2014-12804सा॰प्र॰ सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 16 सितम्बर 2014
श्री सुभाष चन्द्र वर्मा, बि॰प्र॰से॰, तत्कालीन सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, धनबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध प्राप्त आरोप प्रपत्र 'क' में अनियमित ढ़ंग से बिना बिक्री का प्रमाण देखे सरकारी जमीन का खाता खोलना, तालाब इत्यादि सरकारी भू-खंडों का खाता रैयती किये जाने, सादा हुकुमनामा के आधार पर बन्दोबस्ती किये जाने आदि का आरोप निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित किये गये थे।
श्री वर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-731, दिनांक 16.01.1991 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री वर्मा का स्पष्टीकरण पत्रांक-3/गो॰, दिनांक 17.03.1991 द्वारा प्राप्त हुआ। प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-10373, दिनांक 07.08.1991 द्वारा निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना से मंतव्य की माँग की गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-355, दिनांक 29.05.2008 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। श्री वर्मा के दिनांक 31.05.2008 को हुई वार्धक्य सेवानिवृत्ति के उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3447, दिनांक 21.04.2009 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43-बी के अंतर्गत उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।
विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक-618 दिनांक 23.07.2012 द्वारा समर्पित विस्तृत जाँच प्रतिवेदन में विभागीय नियमन एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी॰डब्ल्यू॰ जे॰सी॰सं॰-12943/2000 में दिनांक 10.05.2010 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय कार्यवाही कालबाधित होने के कारण संचालन योग्य नहीं पाया गया। बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) के अंतर्गत आरोप विभागीय कार्यवाही आरंभ करने की तिथि से 4 वर्ष पहले की घटना के कारण कालबाधित के श्रेणी में आता है।46 (cid:18)बहार गजट, 15 अ+तूबर 2014 उपर्युक्त परिपेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पूरे मामलें की सम्यक् रूप से समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि प्रतिवेदित आरोप विभागीय कार्यवाही संस्थित होने के लगभग 22 वर्ष पूर्व की है। अतएव संचालन पदाधिकारी सह जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए मामला कालबाधित होने के कारण आरोप संचिकास्त किया जाता है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।
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11 सितम्बर 2014
सं॰ 5नि.गो.वि(5) 14/14-630 नि॰गो॰—डॉ॰ कृत्यानन्द लाल दास, तत्कालीन परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना को बिना वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किये एवं सझम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किये बगैर पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना हेतु एकल निविदादाता मेसर्स-जे0के0ट्रस्ट, ग्राम विकास योजना, पोखरन रोड नं0-1 थाणे (महाराष्ट्र) को कार्यादेश निर्गत करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या-72 नि0गो0 दिनांक 06.02.2014 द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प 112 नि0गो0 दिनांक 17.02.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
2. जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में डा0 दास से द्वितीय लिखित अभिकथन की मांग की गयी। प्राप्त द्वितीय लिखित अभिकथन की सरकार द्वारा समीझा की गयी तथा समीक्षोपरान्त पाया गया की डा0 दास द्वारा मात्रा प्रक्रियात्मक भूल की गयी जिसे गंभीर आरोप की श्रेणी में रखने योग्य नहीं है। अतः भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए डा0 दास को सतर्क करते हुए निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
3. अतः उक्त निर्णय के आलोक में डा0 कृत्यानन्द लाल दास, तत्कालीन परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना को सतर्क करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 4. निलंबन की अवधि को कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानकर देय पावना की स्वीकृत दी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।
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