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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 October 2014

Published 16 October 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-10-16.855
Languages
English, Hindi

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वर्तमान प्रावधान संशोधित प्रावधान
के अनुसार लाभान्वितों के चयन हेतु नियमावली के नियम 2(V) के अनुसार लाभान्वितों के चयन हेतु प्रमंडल स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, प्रमंडल स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगेंः- (क) प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण- अध्यक्ष ( (ख) संबंधित जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी या ख) संबंधित जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी या उक्त रिक्त होने के स्थिति में जिला कल्याण उक्त रिक्त होने के स्थिति में जिला कल्याण पदाधिकारी - सदस्य (ग) संबंधित जिला के जिला उद्योग केन्द्र के पदाधिकारी- सदस्य ( (घ) अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के प्रमंडलीय प्रभारी- सदस्य सचिव घ) अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के प्रमंडलीय प्रभारी- सदस्य सचिव संशोधित प्रावधान के अनुसार लाभान्वितों के चयन हेतु जिला स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगें :- (क) उप विकास आयुक्त या उनके द्वारा मनोनीत निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण- अध्यक्ष शक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण- अध्यक्ष (ख) संबंधित जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी या उक्त रिक्त होने के स्थिति में जिला कल्याण पदाधिकारी- सदस्य (ग) संबंधित जिला के जिला उद्योग केन्द्र के पदाधिकारी- सदस्य (घ) अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा मनोनीत पदाधिकारी- सदस्य सचिव (ड.) जिला स्तरीय चयन समिति में संबंधित जिला के ) जिला स्तरीय चयन समिति में संबंधित जिला के अल्पसंख्यक समुदाय के 2 सामाजिक कार्यकत्र्ता अल्पसंख्यक समुदाय के 2 सामाजिक कार्यकत्र्ता (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मनोनीत- गैर (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मनोनीत- गैर सरकारी सदस्य ।
ब ठक में फोरम के लिए अध्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम 2(दो) ै सदस्यों का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष की अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित होने पर उपस्थित सदस्यों में से वरीयतम के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी । शेष यथावत रहेंगे ।
वर्तमान प्रावधान के नियम 3(ii) के अनुसार प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों को सूचीबद्ध कर ऋणावेदकों का स्थल निरीक्षण एवं उनके द्वारा समर्पित कागजात का सत्यापन और अनुशंसा के साथ स्थल जॉंच प्रतिवेदन चयन समिति की बैठक में रखने हेतु तैयार किया जायेगा । संशोधित प्रावधान के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित आवेदकों को ऋण की स्वीकृति देने के पूर्व उनका स्थल निरीक्षण एवं उनके द्वारा समर्पित कागजात का सत्यापन तथा अनुशंसा के साथ प्रमंडलीय प्रभारी द्वारा स्थल जॉंच प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा ।
2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 16161616 अ+तूअ+तूअ+तूअ+तूबरबरबरबर 2014201420142014

2. उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के सर्वसाधारण को सूचना के लिए प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभागों / विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ भेजी जाय ।बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के प्रधान सचिव। ————— अधी0क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु7ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 855-571+100-ड.0ट.0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 October 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-10-16.855/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-10-16.855.