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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 October 2014

Published 17 October 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-10-17.863
Languages
English, Hindi

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वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग

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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प

17 अक्तूबर 201417 अक्तूबर 201417 अक्तूबर 201417 अक्तूबर 2014

राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/07/2014 के विषयः-विषयः-विषयः-विषयः-राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/07/2014 के राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/07/2014 के राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/07/2014 के राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/07/2014 के राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/07/2014 के राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/07/2014 के राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/07/2014 के राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/07/2014 के राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/07/2014 के राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/07/2014 के राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/07/2014 के

स्थान पर 107 प्रतिशत मंहगाई राहत की स्वीकृति ।राहत की स्वीकृति ।राहत की स्वीकृति ।राहत की स्वीकृति । प्रभाव से 100 प्रतिशत के प्रभाव से 100 प्रतिशत के प्रभाव से 100 प्रतिशत के प्रभाव से 100 प्रतिशत के स्थान पर 107 प्रतिशत मंहगाई प्रभाव से 100 प्रतिशत के प्रभाव से 100 प्रतिशत के प्रभाव से 100 प्रतिशत के प्रभाव से 100 प्रतिशत के स्थान पर 107 प्रतिशत मंहगाई स्थान पर 107 प्रतिशत मंहगाई

वित्त विभाग के संकल्प संॉ-4568, दिनांक

के द्वारा राज्य सरकार के वभाग के संकल्प संॉ-4568, दिनांक 28/05/2014 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/01/2014 के प्रभाव से 100 प्रतिशत की दर से रिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/01/2014 के प्रभाव से 100 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है । मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप- एफॉ 2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप- एफॉ भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप- एफॉ नंॉ-42/10/2014-P&PW(G) दिनांक

दिनांक 29/09/2014 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवा

29/09/2014 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई राहत की दर को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई राहत की दर को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई राहत की दर को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 107 प्रतिशत किया गया है ।

राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि—

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय (i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवा

01/07/2014 के प्रभाव राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2014 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 100 प्रतिशत के स्थान पर 107 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत से पुनरीक्षित पेंशन में 100 प्रतिशत के स्थान पर 107 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत से पुनरीक्षित पेंशन में 100 प्रतिशत के स्थान पर 107 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत का भुगतान किया जायेगा । का भुगतान किया जायेगा ।

मंहगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा ।

परिगणित कर किया जायेगा ।(ii) मंहगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर (iii) मंहगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित मंहगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित मंहगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा । कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा । 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 17171717 अ+तूअ+तूअ+तूअ+तूबरबरबरबर 2014201420142014 (iv) उपर्युक्त मंहगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा । (v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद्‌ के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना /अध्यक्ष, बिहार

विधान-सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ की स्वीकृति से देय होगा ।

4. पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी । अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन पर मँहगाई राहत देय नहीं होगी ।

5. पेंशनभोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है । कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय । 6. दिनांक 01/07/2014 के प्रभाव से स्वीकृत मंहगाई राहत भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येेक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी ।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाहिेतु प्रकाहिेतु प्रकाहिेतु प्रकाशित किया जाय ।शत किया जाय ।शत किया जाय ।शत किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

प्रभात शंकरप्रभात शंकरप्रभात शंकरप्रभात शंकर,

सरकार के विशेष सचिव।

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अधी1क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु7ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 863-571+500-ड/0ट/0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 October 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-10-17.863/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-10-17.863.