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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 October 2014

Published 17 October 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-10-17.864
Languages
English, Hindi

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वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग

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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प

17 अक्तूबर 201417 अक्तूबर 201417 अक्तूबर 201417 अक्तूबर 2014

विषयःविषयःविषयःविषयः—अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई रवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक रवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक रवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक रवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई सेवकों/पेंशनभोगियों/पासिेवकों/पेंशनभोगियों/पासिेवकों/पेंशनभोगियों/पासिेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक रवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक रवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक रवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक भत्ता/राहत की स्वीकृति ।भत्ता/राहत की स्वीकृति ।भत्ता/राहत की स्वीकृति ।भत्ता/राहत की स्वीकृति । भत्ता/राहत की स्वीकृति ।भत्ता/राहत की स्वीकृति ।भत्ता/राहत की स्वीकृति ।भत्ता/राहत की स्वीकृति । वित्त विभाग के संकल्प सं

संकल्प सं0-4569, दिनांक 28/05/2014 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतन प्राप्त करन

28/05/2014 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतन प्राप्त करने 01/01/2014 के प्रभाव से 200 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता/राहत वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 01/01/2014 के प्रभाव से 200 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता/राहत 01/01/2014 के प्रभाव से 200 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी ।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांन सं॰-1/3/2008-E-II(B), 2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांन सं॰-1/3/2008- भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांन सं॰-1/3/2008- दिनांक 25/09/2014 द्वारा अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन 25/09/2014 द्वारा अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन 25/09/2014 द्वारा अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01/01/2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत पुनरीक्षण 01/01/2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत पुनरीक्षण 01/01/2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की पूर्व स्वीकृत दर 200 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 212 प्रतिशत की स्वीकृति दी गई है । की पूर्व स्वीकृत दर 200 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 212 प्रतिशत की स्वीकृति दी गई की पूर्व स्वीकृत दर 200 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 212 प्रतिशत की स्वीकृति दी गई राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे 3. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दरों में राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दरों में राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दरों में निम्नवत्‌ संशोधन करने का निर्णय लिया गया है— निम्नवत्‌ संशोधन करने का निर्णय लिया गया है—

े पूर्व एवं दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित (क) दिनांक 01/01/2006 के पूर्व एवं दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित (क) दिनांक 01/01/2006 क वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01/01/2005 के प्रभाव वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01/01/2005 के प्रभाव वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01/01/2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को मंहगाई वेतन के रूप में से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को मंहगाई वेतन के रूप में से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को मंहगाई वेतन के रूप में का है, को दिनांक 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दर 200 लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दर 200 का है, को दिनांक 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दर 200 प्रतिशत से बढ़ाकर 212 प्रतिशत किया जाता है । प्रतिशत से बढ़ाकर 212 प्रतिशत किया जाता है । (ख) मंहगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा । (ख) मंहगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा । 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 17171717 अ,तूअ,तूअ,तूअ,तूबरबरबरबर 2014201420142014

(ग) मंहगाई भत्ता/राहत का मूल वेतन/पेंशन एवं मंहगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर मंहगाई भत्ता/राहत अनुमान्य नहीं होगा ।

(घ) मंहगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

4. पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी । अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन पर मँहगाई राहत देय नहीं होगी ।

5. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा ।

6. पेंशन भोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अंतर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामलों में दिया जाता है । कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रति भेज दें । बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकार को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

7. उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद्‌ के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ की स्वीकृति से देय होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

प्रभात शंकरप्रभात शंकरप्रभात शंकरप्रभात शंकर,

सरकार के विशेष सचिव।

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अधी1क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु7ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 864-571+500-ड/0ट/0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 October 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-10-17.864/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-10-17.864.