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सामान्य प्रषासन विभाग
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संकल्प
26 सितम्बर 2014
श्री रंजन कुमार चौहान, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-542/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, अररिया को श्री रंजन कुमार चौहान, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-542/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, अररिया को श्री रंजन कुमार चौहान, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-542/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, अररिया को निर्मली थाना कांड सं॰-32/12 में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय संकल्प सं॰-10959, दिनांक 06. निर्मली थाना कांड सं॰-32/12 में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय संकल्प सं॰-10959, दिनांक 06 निर्मली थाना कांड सं॰-32/12 में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय संकल्प सं॰-10959, दिनांक 06 08.2012 द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि 2012 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित ासत में भेजे जाने की तिथि 20.05.2012 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया था।
उक्त निलंबन आदेश के विरूद्ध श्री चौहान द्वारा दायर याचिका सं॰-16504/12 में माननीय न्यायालय 2. उक्त निलंबन आदेश के विरूद्ध श्री चौहान द्वारा दायर याचिका सं॰-16504/12 में माननीय न्यायालय उक्त निलंबन आदेश के विरूद्ध श्री चौहान द्वारा दायर याचिका सं॰-16504/12 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में उक्त निलंबन आदेश को संकल्प ज्ञापांक-4904, दिनांक 21.03 द्वारा पारित आदेश के आलोक में उक्त निलंबन आदेश को संक
03.2013 द्वारा निरस्त किया गया।
जिला पदाधिकारी, सुपौल ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि श्री चौहान द्वारा आपने लाईसेन्सी 3. जिला पदाधिकारी, सुपौल ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि श्री चौहान द्वारा आपने लाईसेन्सी जिला पदाधिकारी, सुपौल ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि श्री चौहान द्वारा आपने लाईसेन्सी बन्दुक से श्रीमती कानूप्रिय सिंह के उपर दो गोली फायर किये। उनके इस कार्रवाई हेतु इनके विरूद्ध निर्मली थाना बन्दुक से श्रीमती कानूप्रिय सिंह के उपर दो गोली फायर किये। उनके इस कार्रवाई हेतु इनके विरूद्ध निर्मली थाना बन्दुक से श्रीमती कानूप्रिय सिंह के उपर दो गोली फायर किये। उनके इस कार्रवाई हेतु इनके विरूद्ध निर्मली थाना ांड सं॰-32/12 दर्ज किया एवं गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान के क्रम में श्री चौहान के चिकित्सीय जाँच में कांड सं॰-32/12 दर्ज किया एवं गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान के क्रम में श्री चौहान के चिकित्सीय जाँच में ांड सं॰-32/12 दर्ज किया एवं गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान के क्रम में श्री चौहान के चिकित्सीय जाँच में
1976 के प्रतिकूल पाया अल्कोहल लिये जाने की पुष्टि हुई है। यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रतिकूल पाया अल्कोहल लिये जाने की पुष्टि हुई है। यह आचरण ि
गया। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21212121 अ*तूअ*तूअ*तूअ*तूबरबरबरबर 2014201420142014 4. उक्त निलंबन आदेश के विरूद्ध श्री चौहान द्वारा याचिका सं॰-9615/13 दायर किया गया एवं उक्त याचिका में पारित न्यायादेश के विरूद्ध श्री चौहान द्वारा एल॰पी॰ए॰सं॰-413/2014 दायर किया गया। एल॰पी॰ए॰-413/2014 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2014 को पारित न्यायादेश में श्री चौहान के अपील को स्वी—त किया गया साथ ही सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰सी॰सं॰-9615/13 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया। 5. माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में निलंबन आदेश पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विचार किया गया एवं माननीय न्यायालय द्वारा एल॰पी॰ए॰-413/2004 में पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं॰-4945 दिनांक 21.03.2013 को निरस्त करते हुए श्री चौहान को निलंबन मुक्त किया जाता है।
6. निलंबनमुक्ति के उपरांत श्री चौहान सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन के प्रतीक्षा में रहेगे।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव ।
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अधी0क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 872-571+10-ड.0ट.0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in