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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 October 2014

Published 24 October 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-10-24.885
Languages
English, Hindi

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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 2 2 2 2 काित(cid:31)ककाित(cid:31)ककाित(cid:31)ककाित(cid:31)क 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 885885885885) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, , , , शुबवारशुबवारशुबवारशुबवार, , , , 24242424 अ)तूअ)तूअ)तूअ)तूबरबरबरबर 2014201420142014 गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग

(विषेश)(विषेश)(विषेश)(विषेश)

———

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं

22222222 अक्तूबर 2014अक्तूबर 2014अक्तूबर 2014अक्तूबर 2014

एस0ओ0 456, दिनांक 24 अक्तूबर 2014—चूँकि गृह विभाग (विषेश) की अधिसूचना संख्या-बी0/प एस0ओ0 456, दिनांक 24 अक्तूबर 2014

2013 से 31.12.2013 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-11642 दिनांक 30.12.2013 द्वारा दिनांक

2013 द्वारा दिनांक 01.01.

चूँकि गृह विभाग (विषेश) की अधिसूचना संख्या-बी0/पु0 फायरिंग-01/2011-10868 दिनांक 22.06.2011 द्वारा लोक महत्व के विशय अर्थात 3 जून 2011 को अररिया जिला के फारबिसगंज में गोली 2011 द्वारा लोक महत्व के विशय अर्थात 3 जून 2011 को अररिया जिला के फारबिसगंज में गोली 2011 द्वारा लोक महत्व के विशय अर्थात 3 जून 2011 को अररिया जिला के फारबिसगंज में गोली लए बिहार के राज्यपाल ने कमीषन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट-1952 (सं0-60/1952) के अन्तर्गत 0-60/1952) के अन्तर्गत चालन की घटना के न्यायिक जांच के लिए बिहार के राज्यपाल ने कमीषन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट-1952 (स धिसूचना निर्गत की तिथि (दिनांक 22.6.2011) से शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायिक जांच आयोग गठित किया है। आयोग की अवधि अधिसूचना निर्गत की तिथि (दिनांक शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायिक जांच आयोग गठित किया है। आयोग की अवधि अ । आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए इस न्यायिक जाँच आयोग की अवधि 2011 तक निर्धारित की गई थी। आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए इस न्यायिक जाँच आयोग की अवधि छः महीने के लिए यानि 22.12.2011 तक निर्धारित की गई थी ाागीय अधिसूचना संख्या-15381 विभागीय अधिसूचना सं0-601 दिनांक 17.01.2012 द्वारा दिनांक 22.12.2011 से 31.12.2012 , विभागीय अधिसूचना संख्या-15381 विस्तार विभागीय अधिसूचना सं0-601 दिनांक 17 दिनांक 21.12.2012 द्वारा दिनांक 01.01.2013 से 31 2014 तक की गई थी। इस न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष एकल सदस्य श्री माधवेन्द्र शरण (सेवानिवृत) न्यायमूर्ति, पटना 2014 से 30.09.2014 तक की गई थी। इस न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष एकल सदस्य श्री माधवेन्द्र शरण (सेवानिवृत) न्यायमूर्ति, पटना 2014 तक की गई थी। इस न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष एकल सदस्य श्री माधवेन्द्र शरण (सेवानिवृत) न्यायमूर्ति, पटना उच्च न्यायालय, पटना हैं।

2. और चूँकि बिहार-राज्यपाल को समाधान हो गया है कि उपयु

राज्यपाल को समाधान हो गया है कि उपर्युक्त जांच संबंधी कार्य पूरा करने के लिए दिनांक

ाी कार्य पूरा करने के लिए दिनांक 01.10..2014 से 28.02.2015 तक के लिए अवधि विस्तार की आवष्यकता है।

2015 तक के लिए अवधि विस्तार की आवष्यकता है।

3. अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदा शि

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उपरोक्त न्यायिक

राज्यपाल उपरोक्त न्यायिक जाँच आयोग की अवधि को दिनांक 01.10.2014 से 28

014 से 28.02.2015 तक विस्तारित करते हैं।

((((सं0 सं0 सं0 सं0 बी0/पु0फायरिंग-01/2011बी0/पु0फायरिंग-01/2011बी0/पु0फायरिंग-01/2011बी0/पु0फायरिंग-01/2011

बी0/पु0फायरिंग-01/2011बी0/पु0फायरिंग-01/2011बी0/पु0फायरिंग-01/2011बी0/पु0फायरिंग-01/2011—9945/सी09945/सी09945/सी09945/सी0))))

बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,

राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,आलोक राज,आलोक राज,आलोक राज,आलोक राज, आलोक राज,आलोक राज,आलोक राज,आलोक राज, सरकार के विषेश सचिवसरकार के विषेश सचिवसरकार के विषेश सचिवसरकार के विषेश सचिव।।।। सरकार के विषेश सचिवसरकार के विषेश सचिवसरकार के विषेश सचिवसरकार के विषेश सचिव 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 24242424 अ)तूअ)तूअ)तूअ)तूबरबरबरबर 2014201420142014 22222222 अक्तूबर 2014अक्तूबर 2014अक्तूबर 2014अक्तूबर 2014 एस0ओ0 457, एस0ओ0 456, दिनांक 24 अक्तूबर 2014 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी भाशा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

((((सं0 सं0 सं0 सं0 बी0/पु0फायरिंग-01/2011बी0/पु0फायरिंग-01/2011बी0/पु0फायरिंग-01/2011बी0/पु0फायरिंग-01/2011—9945/सी09945/सी09945/सी09945/सी0))))

बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,

आलोक राज,आलोक राज,आलोक राज,आलोक राज,

सरकार के विषेसरकार के विषेसरकार के विषेसरकार के विषेश सचिवश सचिवश सचिवश सचिव।।।।

The 22nd October 2014

S.O. 456, dated 22nd October 2014—Whereas vide Home Department (Special) Notification No. B/Pol.firing-01/2011-10868 Dated 22nd June 2011, the Governor of Bihar was pleased to constitute an Enquiry Commission under the Commission of Enquiry Act (No. 60, 1952) for inquiring into the incident of police firing, which took place on 3rd June, 2011 at Forbesganj in Araria district. The term of the commission was fixed for 6 months from the date of notification i.e. 22-6-2011 to 22-12-2011. Keeping in view of further necessity of the commission to complete the enquiry the time extension was given from dated 22.12.2011 to 31.12.2012 through Home Department Notification no.-601 dated 17.01.2012 , from dated 01.01.2013 to 31.12.2013 through Department Notification 15381 dated 21.12.2012 and from dated 01.01.2014 to 30.09.2014 through Department Notification no-11642 dated 30.12.2014 Shri Madhavendra Saran (Retd.) Hon'ble Justice to Patna High Court, Patna is the Chairman of the Commission.

2. Further, whereas, the Governor of Bihar is pleased to decide that in order to complete the enquiry, the Commission requires to be given further extension of tenure from 01-10-2014 to 28-02-2015.

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by section-3 of Act no. 60 of 1952, the Governor of Bihar is pleased ot extend the period of the Commission of enquiry from 01-10-2014 to 28-02-2015.

(No. B/Pol.firing-01/2011—9945/C.)

By order of the Governor of Bihar

ALOK RAJ,

Special Secretary to Government.

————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 885-571+100-ड,0ट,0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 October 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-10-24.885/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-10-24.885.