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पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 28282828 अ'तूअ'तूअ'तूअ'तूबरबरबरबर 2014201420142014 राजस्व पर्षद, बिहार
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24 vDrwcj 2014
la0 11@mRikn uhfr&01&03@2014&1446
11@mRikn uhfr&01&03@2014&1446—बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार अधिनियम-
बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार अधिनियम-II, 90 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद, बिहार अधिसूचना सं0 23-137-2 दिनांक 1915) की धारा-90 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद, बिहार अधिसूचना सं0 23-137-2 दिनांक 90 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद, बिहार अधिसूचना सं0 23-137-2 दिनांक ाीन प्रकाशित और समय समय पर संशोधित नियमावली में निम्नलिखित संशोधन करती है :- 29 अप्रैल, 1919 के अधीन प्रकाशित और समय समय पर संश्
ाोधन करती है :-
la'kks/ku
106¼x½ ,oa 106¼*x**x*½ को निम्न प्रकार 106(ग) भारत निर्मित बीयर का आयात बिहार के किसी भी स्थान पर किया जा सकेगा वश्
कया जा सकेगा वशर्ते उस पर रू0
ा के अन्य राज्यों में रू0 01 (एक रूपये) प्रति बोतल (650 का निर्यात राज्य से देश के अन्य राज्यों में रू0 01 (एक रूपये) प्रति बोतल (650 2. अधिसूचना सं0 1295 दिनांक 11
1. अधिसूचना संख्या 1538 दिनांक 07 अधिसूचना संख्या 1538 दिनांक 07.12.2012 द्वारा संशोधित नियम 106¼x½ ,oa 106¼*x**x*½ प्रतिस्थापित किया जाता हैः- 106(ग) भारत निर्मित बीयर का आयात बिहार के कि 08 (आठ रूपये) प्रति बोतल (650 मि0ली0) की दर से आयात पास शुल्क की वसूली कर ली गई हो। 08 (आठ रूपये) प्रति बोतल (650 मि0ली0) की दर से आयात पास शुल्क की वसूली कर ली गई हो। 08 (आठ रूपये) प्रति बोतल (650 मि0ली0) की दर से आयात पास शुल्क की वसूली कर ली गई हो। 106('ग''ग') भारत निर्मित बीयर मि0ली0) की दर से निर्यात पास शुल्क की वसूली के उपरान्त ही किया जा सकेगा। मि0ली0) की दर से निर्यात पास शुल्क की ''परन्तु राज्य के अन्दर बीयर का उत्पादन करने वाले ब्रिवरी अपने कुल मासिक उत्पादन के 50 (पचास) ''परन्तु राज्य के अन्दर बीयर का उत्पादन करने वाले ब्रिवरी अपने कुल मासिक उत्पादन के 50 (पचास) ''परन्तु राज्य के अन्दर बीयर का उत्पादन करने वाले ब्रिवरी अपने कुल मासिक उत्पादन के 50 (पचास) ा को विलोपित किया जाता है। प्रतिशत से अधिक बीयर की मात्रा का राज्य से ात से अधिक बीयर की मात्रा का राज्य से बाहर निर्यात नहीं करेगा'' इस अंश को विलोपित किया जाता है। 2004 की कंडिका-2 में ''बीयर की बोटलिंग अनुज्ञप्ति की दर वही होगी जो अधिसूचना सं0 1295 दिनांक 11.12.2004 की कंडिका-2 में ''बीयर की बोटलिंग अनुज्ञप्ति की दर ाी शराब में समरूप अनुज्ञप्ति के लिए लागू हो'', को विलोपित करते हुए बीयर का बोटलिंग भारत निर्मित विदेशी शराब में समरूप अनुज्ञप्ति के लिए लागू हो'', को विलोपित करते हुए बीयर का बोटलिंग ाी शराब में समरूप अनुज्ञप्ति के लिए लागू हो'', को विलोपित करते हुए बीयर का बोटलिंग शुल्क रू0 01.50 (एक रूपये पचास पैसे) प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।
50 (एक रूपये पचास पैसे) प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।
सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार के आदेश्
स्व पर्षद, बिहार के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, (ह0) अस्पष्ट, 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ'तूअ'तूअ'तूअ'तूबरबरबरबर 2014201420142014 24 vDrwcj 2014 सं0 11/उत्पाद नीति-01-03/2014-1446—राजस्व पर्षद, बिहार के अधिसूचना सं0-11/उत्पाद नीति-01-03/2014-1446 दिनांक 24.10.2014 का अंग्रेजी में निम्नांकित अनुवाद राजस्व पर्षद, बिहार के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।
The 24th October 2014
No. 11/उत्पाद नीति-01-03/2014-1446—In exercise of powers conferred by section 90 of the Bihar Excise Act, 1915 (Bihar Act-II 1915) The Board of Revenue, Bihar is pleased to make the following amendment in rules published under notification No. 23-137-2 dated the 29th April, 1919, and as amended from time to time, as follows:-
Amendments
The existing rules 106(C) and 106(CC) as amended by the Board's Notification No. 1538 dated 07.12.2012 is amended as follows;-
106(C) India made Beer may be Imported in any place of Bihar, provided that import pass fee at the rate of Rs.08(Rupee eight) per bottle (650ml) has been levied and realized in the State of Bihar.
106(CC) India made Beer can be exported from the State of Bihar to any other State of the Country only after realizing export pass fee at the rate of Rs. 01(Rupee one) per Bottle (650 ml).
The provision "Provided that the Brewery in the State shall not export more than 50% of the Beer produced by in a month'' is deleted.
(2) The existing Rule 113 substituted by notification No. 1295 dated 11.12.2004 amended as follows :-
The provision of ''bottling license fee for Beer shall be the same as the ones prevailing for similar licences for India made foreign liquor'' is deleted and the bottling licence fee for the Beer is substituted as Rs. 1.50 (One rupee fifty paise) per BL.
By order of the Member, Board of revenue, Bihar,
Sd./Illegible,
Deputy Secretary to Government.
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 886-571+10-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in