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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Jाओं के पर(cid:15)Jा-फल, काय(cid:29)बम, छाऽवृ(cid:18)N ूदान, आOद।
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भाग-1-ग—िशJा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Jाफल आOद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राPयपाल और काया(cid:29)QयJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आOद। 3-6 भाग-3—भारत सरकार, पRSम बंगाल सरकार और उUच :यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राPय गजटA के उWरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Oकये जानेवाले ूवर सिमितयA के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूव(cid:29) ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अिधिनयम Rजनपर रांशपित क] Pयेंठ अनुमित िमल चुक] है। ---
भाग-8—भारत क] संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूव(cid:29) ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व_ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, :यायालय सूचनाएं और सव(cid:29)साधारण सूचनाएं इaयाOद। 7-7 पूरक
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पूरक-क
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2 (cid:18)बहार गजट, 5 नव'बर 2014भागभागभागभाग----1111
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laŒ 6@xks0&34&12@2007-4907/वा0कर-श्री विजयमल प्रसाद सिंह, वाणिज्य-कर उपायुक्त, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण) कार्यालय, भागलपुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर उपायुक्त, अंचल प्रभारी, भागलपुर अंचल, भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
2. यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 3. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, वाणिज्य-कर का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,ह (ह॰)-अस्पष्ट, सरकार के अवर सचिव ।
——— अधीJकअधीJकअधीJकअधीJक, , , , सिचवालय मुिसिचवालय मुिसिचवालय मुिसिचवालय मुिणालयणालयणालयणालय,,,,
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 33ÑÑÑÑ571+10----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।।
Website: http://egazette.bih.nic.in
3 (cid:18)बहार गजट, 5 नव'बर 2014भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राPयराPयराPयराPयपाल और काया(cid:29)Qयपाल और काया(cid:29)Qयपाल और काया(cid:29)Qयपाल और काया(cid:29)QयJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।
ÑÑÑÑÑ मुख्य अभियन्ता (उत्तर) का कार्यालय नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन-विभाग, मुजफ्फरपुर ——— dk;kZy; vkns'k 30 अगस्त 2014 सं॰ स्था0-3, बी-02/14-755—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेष के अनुपालन में स्व0 मो0 रिजवान भूतपूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, दरभंगा के आश्रित पुत्र मो0 कामरान गनी को नलकूप प्रमंडल, दरभंगा के अन्तर्गत राजस्व लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रे0 पे0 1900 रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द् किया जा सकता है।
2. मो0 कामरान गनी पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 मो0 रिजवान के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोशण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल दरभंगा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुषंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।
4. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।
5. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोशण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में मो0 कामरान गनी को योगदान के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप एक घोशणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता मो0 कामरान गनी की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।
6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोशणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।
9. इन्हें छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवष्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।
10. योगदान करने हेतु मो0 कामरान गनी को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 11. वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंषदायी पेंषन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।
आदेश से, एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर)।4 (cid:18)बहार गजट, 5 नव'बर 2014 30 अगस्त 2014 सं॰ स्था0-3, बी-04/14-757—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेष के अनुपालन में स्व0 कृश्ण कान्त ठाकुर, भूतपूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के आश्रित पुत्र श्री रवि रंजन कुमार को नलकूप प्रमंडल, सीतामढी के अन्तर्गत राजस्व लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रे0 पे0 1900 रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द् किया जा सकता है।
2. श्री रवि रंजन कुमार पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 कृश्ण कान्त ठाकुर के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोशण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल, सीतामढी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुषंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।
4. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।
5. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोशण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री रवि रंजन कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप एक घोशणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री रवि रंजन कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।
6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोशणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।
9. इन्हें छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवष्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।
10. योगदान करने हेतु श्री रवि रंजन कुमार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 11. वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंषदायी पेंषन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।
आदेश से, एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर)।
——— 30 अगस्त 2014 सं॰ स्था0-3, बी-19/13-758—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेष के अनुपालन में स्व0 देवनन्दन सिंह भूतपूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, छपरा के आश्रित पुत्र श्री निरज कुमार सिंह को नलकूप प्रमंडल, समस्तीपुर के अन्तर्गत राजस्व लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रे0 पे0 1900 रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द् किया जा सकता है।
2. श्री निरज कुमार सिंह पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 देवनन्दन सिंह के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोशण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल, समस्तीपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।5 (cid:18)बहार गजट, 5 नव'बर 2014 3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुषंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।
4. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।
5. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोशण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री निरज कुमार सिंह को योगदान के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप एक घोशणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री निरज कुमार सिंह की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।
6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोशणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।
9. इन्हें छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवष्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।
10 योगदान करने हेतु श्री निरज कुमार सिंह को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 11 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंषदायी पेंषन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।
आदेश से, एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर)।
——— 30 अगस्त 2014 सं॰ स्था0-3, बी-विविध-05/14-761— सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेष के अनुपालन में स्व0 इन्द्रदेव ठाकुर भूतपूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, दरभंगा के आश्रित पुत्र श्री राघवेन्द्र कुमार को नलकूप प्रमंडल, मधुबनी के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे0 1800 रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द् किया जा सकता है।
2. श्री राघवेन्द्र कुमार पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना , न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 इन्द्रदेव ठाकुर के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोशण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल, मधुबनी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुषंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।
4. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।
5. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोशण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री राघवेन्द्र कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप एक घोशणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री राघवेन्द्र कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।
6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।6 (cid:18)बहार गजट, 5 नव'बर 2014 7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोशणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।
9. योगदान करने हेतु श्री राघवेन्द्र कुमार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 10 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंषदायी पेंषन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।
आदेश से, एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर)।
30 अगस्त 2014 सं॰ स्था0-3, बी-03/14-762—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेष के अनुपालन में स्व0 सदानन्द झा भूतपूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, मधुबनी के आश्रित पुत्र श्री आनन्द किषोर झा को नलकूप प्रमंडल, दरभंगा के अन्तर्गत राजस्व लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रे0 पे0 1900 रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द् किया जा सकता है।
2. श्री आनन्द किषोर झा पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 सदानन्द झा के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोशण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल, दरभंगा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुषंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।
4. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।
5. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोशण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री आनन्द किषोर झा को योगदान के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप एक घोशणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री आनन्द किषोर झा की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।
6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोशणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।
9. इन्हें छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवष्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।
10 योगदान करने हेतु श्री आनन्द किषोर झा को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 11 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंषदायी पेंषन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।
आदेश से, एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर)।
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No.- 1754—I Hemangg R/o H.No.23, Navneet Colony Ved Nagar, Rukunpura Patna-14 Bihar declare vidre affidavit no.1935 dated 13.09.2014 that now onwards I shall be known as Hemangg Singh Rajput for all purposes.
HEMANGG.
No.- 1328—I, Ram Das, S/o Jai Ram Das, R/o 101, Shibu Sharnam Appartment Buddha Colony, Patna-1 from now onwards shall be known as Ram Das Matai vide affidavit no. 6121 dated 10-04-2014.
RAM DAS.
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