िनबंधन सं(cid:27)या पी0ट+0-40 िनबंधन सं(cid:27)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 15151515 काित!ककाित!ककाित!ककाित!क 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 892892892892) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, , , , वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितवारितवारितवारितवार, , , , 6666 नव(बनव(बनव(बनव(बरररर 2014201420142014 सं0 5 नि0गो0वि0 (5) 11/12—756 नि0गो0
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
-------
संकल्प
24 अक्तूबर 2014
विषयः—डा0 सुनील कुमार पटेल, तत्कालीन भ्रमणशील प
बाजार, गया संप्रति भ्रमणशील पशु डा0 सुनील कुमार पटेल, तत्कालीन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बांके बाजार, गया संप्रति भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, वजीरगंज, गया की
री, वजीरगंज, गया की नियुक्ति रदद् किये जाने के संबंध में।
डा0 सुनील कुमार पटेल, तत्कालीन भ्र0 प0 चि0 पदा0, बांके बाजार, गया संप्रति भ्र0प0चि0पदा0 वजीरगंज, गया, डा0 सुनील कुमार पटेल, तत्कालीन भ्र0 प0 चि0 पदा0, बांके बाजार, गया संप्रति भ्र0प0चि0पदा0 वजीरगंज, गया, डा0 सुनील कुमार पटेल, तत्कालीन भ्र0 प0 चि0 पदा0, बांके बाजार, गया संप्रति भ्र0प0चि0पदा0 वजीरगंज, गया,
.1995 एवं सेवा निवृति (बिहार पशुपालन सेवा, वर्ग-2, वरीयता क्रमांक-2403, जन्म तिथि 10.02.1967, नियुक्ति तिथि 04.05. (बिहार पशुपालन सेवा, वर्ग-2, वरीयता तिथि 28.02.2027) के विरूद्ध अनुसूचित जाति के फज ीर् जाति प्रमाण प्रत्रा के आधार पर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने एवं उक्त 2027) के विरूद्ध अनुसूचित जाति के फर्जी जाति प्रमाण प्रत्रा के आधार पर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने एवं उक्त शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने के संबंध में श्री रामजी प्रसाद, अध्यक्ष सेवास्तम्व, बिहार के शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने के संबंध में श्री रामजी प्रसाद, अध्यक्ष सेवास् शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने के संबंध में श्री रामजी प्रसाद, अध्यक्ष सेवास्
ल कुमार पटेल, तत्कालीन भ्र0प0चि0पदा0, बांके 2009 के द्वारा आरोप लगाया गया कि डा0 सुनील कुमार पटेल, तत्कालीन भ्र0प0चि0पदा0, बांके परिवाद पत्रा दिनांक 09.06.2009 के द्वारा आरोप लगाया गया कि डा0 सुनी बाजार, गया, जो जाति के कुर्मी है, परन्तु अनुसूचित जाति के मुसहर जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्रा बनवाकर गलत ढंग से बाजार, गया, जो जाति के कुर्मी है, परन्तु अनुसूचित जाति के मुसहर जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्रा बनवाकर गलत ढंग से बाजार, गया, जो जाति के कुर्मी है, परन्तु अनुसूचित जाति के मुसहर जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्रा बनवाकर गलत ढंग से आरक्षण का लाभ लेते हुए सरकारी सेवा में नियुक्ति प्राप्त की है। आरक्षण का लाभ लेते हुए सरकारी सेवा में नियुक्ति प्राप्त की है।
उक्त आलोक में विभागीय पत्राांक-347 नि0
2009 के द्वारा जिला पदाधिकारी, जमशेदपुर, झारखंड ाागीय पत्राांक-347 नि0गो0 दिनांक 22.10.2009 के द्वारा जिला पदाधिकारी, जमशेदपुर, झारखंड ुनः विभागीय पत्राांक-2369 से डा0 पटेल की तथाकथित फर्जी जाति प्रमाण पत्रा के संबंध में जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। पुनः विभागीय पत्राांक-2369 से डा0 पटेल की तथाकथित फर्जी जाति प्रमाण पत्रा के संबंध में जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। प
2009 के द्वारा उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर तथा विभागीय पत्राांक-43 नि0गो0 दिनांक
य पत्राांक-43 नि0गो0 दिनांक 21.01.2010 के दिनांक 08.12.2009 के द्वारा उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर तथा वि द्वारा उपसचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखंड, राँची से भी एतद् संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गयी। द्वारा उपसचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखंड, राँची से भी एतद् संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गयी। द्वारा उपसचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखंड, राँची से भी एतद् संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गयी। मर्पित किया गया, जिसमें डा0 पटेल को कुर्मी जाति का होना प्रतिवेदित किया गया। प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें डा0 पटेल को कुर्मी जाति का होना प्रतिवेदित किया गया।(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 6666 नव(बनव(बनव(बनव(बर र र र 2014201420142014 2 इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्राांक-1009 दिनांक 11.06.2011 के द्वारा जमशेदपुर जिले के उत्तरी घाघीडीह ग्राम पंचायत से डा0 पटेल की जाति विषयक प्रतिवेदन की मांग की गयी। उक्त आलोक में भी श्री सुभाष चन्द्र सरोज, वार्ड सदस्य, उत्तरी घाघीडीह ग्राम पंचायत के पत्रा दिनांक 16.06.2011 के द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचित किया गया कि डा0 पटेल की जाति कुर्मी है।
यह भी उल्लेखनीय है कि डा0 पटेल के द्वारा अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर के द्वारा निर्गत पत्राांक-87 दिनांक 27.05.86 का एक जाति प्रमाण पत्रा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्हें अनुसूचित जाति के मुसहर जाति का सदस्य बतलाया गया था। उक्त जाति प्रमाण पत्रा की जाँच, जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम, जमशेदपुर से करवायी गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर के पत्राांक-1559 दिनांक 10.09.2011 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा0 सुनील कुमार पटेल से संबंधित उक्त जाति प्रमाण पत्रा क्रमांक-87 दिनांक 27.05.86 उनके कार्यालय से निर्गत नहीं है। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्राांक-1375 (क) दिनांक 20.09.2011 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा0 सुनील कुमार पटेल के वास्तविक पिता- श्री अवधेश प्रसाद है, न कि श्री शनीचर मांझी, जिसका दावा डा0 पटेल ने किया है। उन्होने यह भी प्रतिवेदित किया कि श्री सुभाष चन्द्र सरोज, वार्ड सदस्य, उत्तरी घाघीडीह ग्राम पंचायत बागबेड़ा ने उनकी जाति कुर्मी बतलायी है तथा डा0 सुनील कुमार पटेल का नाम पुनरीक्षित मतदाता सूची में दर्ज है, जिसमें उनके पिता का नाम श्री अवधेश प्रसाद अंकित है। इस प्रकार उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम ने भी प्रतिवेदित किया है कि डा0 पटेल की जाति कुर्मी हैं। उक्त परिपे्रक्ष्य में विभागीय पत्राांक-121 नि0 गो0 दिनांक 04.05.2012 के द्वारा डा0 पटेल से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में डा0 पटेल द्वारा दिनांक 23.05.2012 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण में डा0 पटेल द्वारा Deed of Adoption वर्ष 1986 के आधार पर अनुसूचित जाति की श्रीमती भगिया देवी, पति-स्व0 शनीचर मांझी के द्वारा दिनांक 10.02.1975 को गोद लिया गया बतलाते हुये, स्वयं को अनुसूचित जाति का होने का दावा किया गया। डा0 पटेल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिया गया परामर्श यथा- ''The case of Sri Patel entirely covered by the judgment of the Valasamma's case in 1996. On the basis of that judgment, I hereby opine that Sri Patel cannot take advantage of reservation under Article 16 (4) of the Constitution of India on the basis of such adoption by a member of scheduled caste as he was born in the Kurmi caste which is a part of O.B.C." के आलोक में समीक्षोपरान्त डा0 पटेल का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया अर्थात अनुसूचित जाति के सदस्य के द्वारा गोद लिए जाने के आधार पर डा0 पटेल अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लेने के दावेदार नहीं हो सकते हैं।
डा0 पटेल के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को किए गए आवेदन में अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ हेतु दावा किया गया है, फिर भी अनारक्षित कोटि में पर्याप्त रिक्ति उपलब्ध रहने की स्थिति में डा0 पटेल की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर अनारक्षित कोटि के विरूद्ध की गई है।
विभागीय पत्राांक-129 नि0 गो0 दिनांक 26.02.2014 के आलोक में अधिष्ठाता, राँची पशु चिकित्सा महाविद्यालय, काँके, राँची द्वारा समर्पित पत्राांक-658 दिनांक 15.03.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि डा0 पटेल का नामांकन उक्त महाविद्यालय में अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्रा के आधार पर ही किया गया था अर्थात उन्होंने अनुसूचित जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ लिया था।
इस प्रकार अनुसूचित जाति के फर्जी जाति प्रमाण पत्रा के आधार पर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने एवं उक्त शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने के मामले में डा0 पटेल की नियुक्ति रदद् करने हेतु विभागीय कार्यवाही चलाने की आवश्यकता पर सामान्य प्रशासन विभाग से मंतव्य की अपेक्षा की गयी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंतव्य दिया गया कि गलत जाति प्रमाण के आधार पर अवैध नियुक्तियों के मामलें में नियुक्ति ही रदद् की जानी है एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 6666 नव(बनव(बनव(बनव(बर र र र 2014201420142014 उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा डा0 सुनील कुमार पटेल, तत्कालीन भ्र0 प0 चि0 पदा0, बाँके बाजार, गया, संप्रति भ्र0 प0 चि0 पदा0, वजीरगंज, गया की नियुक्ति रदद् करने का निर्णय लिया गया है। डा0 पटेल की नियुक्ति रदद् किये जानेे संबंधी राज्य सरकार के निर्णय पर विभागीय पत्राांक-340 नि0गो0 दिनांक 26.05.2014 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य की अपेक्षा की गयी। उक्त आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्राांक-687 दिनांक 19.06.2014 के द्वारा सूचित किया गया कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्राण एवं अपील) नियमावली 2005 एवं संशोधित नियमावली 2007 में परिभाषित लघु शास्तियों एवं वृहत शास्तियों के अन्तर्गत नियुक्ति रदद् करने का दंड सम्मिलित नहीं है, इसके अतिरिक्त उक्त दंड का निर्णय चूॅकि विभाग ने बिना विभागीय कार्यवाही चलाये अपने स्तर से लिया है अतः इस पर आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है।
उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जाति के मुसहर जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्रा के आधार पर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने एवं उक्त शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने के प्रमाणित आरोप के लिए डा0 सुनील कुमार पटेल की सरकारी सेवा में की गयी नियुक्ति को रदद् किया जाता है। इस संकल्प निर्गत होने की तिथि से डा0 पटेल का इस विभाग में ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा।
आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्रा में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय,
सरकार के अवर सचिव।
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 892-571+100-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in