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अधिसूचनाएं
5 नवम्बर 2014
एस0ओ0 458, दिनांक 7 नवम्बर 2014
458, दिनांक 7 नवम्बर 2014—बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1887 बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1887
धारा (1) तथा दंड प्रक्रिया ार् 1887) की धारा-13 की उप-धारा (1) एवं धारा-14 की उप-धारा (1) तथा दंड प्रक्रिया (अधिनियम-XII, वर्ष 1887) की धारा-13 की उप-धारा (2), एवं धारा-9 की उपधाराएँ (1)एवं (2) संहिता, 1973 (अधिनियम-2, वर्ष 1974) की धारा-7 की उप-धारा (2), एवं धारा-9 की उपधाराएँ (1)एवं (2) संहिता, 1973 (अधिनियम-2, वर्ष 1974) की धारा-7 की उप तथा धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं तथा धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं तथा धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं अधिसूचनाओं के उपान्तरण में बिहार-
सूचनाओं के उपान्तरण में बिहार-राज्यपाल ने -
(i) वर्त्तमान सहरसा न्यायिक जिला से एक पृथक न्यायिक जिला गठित करने;
वर्त्तमान सहरसा न्यायिक जिला से एक पृथक न्यायिक जिला गठित करने; एवं
एवं
(ii) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल का एक न्यायालय स्थापित करने की कृपा की है; जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल का एक न्यायालय स्थापित करने की कृपा की है; जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल का एक न्यायालय स्थापित करने की कृपा की है;
(iii) इसका मुख्यालय सुपौल में होगा;
इसका मुख्यालय सुपौल में होगा;
(iv) जिला एवं सत्र न्यायालय, सुपौल, जिल
जिला एवं सत्र न्यायालय, सुपौल, जिला सुपौल की राजस्व-सीमा के भीतर
ा सुपौल की राजस्व-सीमा के भीतर उदभूत मामलों पर 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 नव'बनव'बनव'बनव'बर र र र 2014201420142014 5 नवम्बर 2014 एस0ओ0 459, एस0ओ0 458, दिनांक 7 नवम्बर 2014 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 ए0/बी0डी0जी0ओ0-12/93/7437/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन सरकार के सचिव।
The 5th November 2014
S.O. 458, dated 7th November 2014—In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 13 and Sub-Section (1) of Section 14 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act 1887 (Act XII of 1887) and Sub-Section (2) of Section 7 and Sub-Section (1) and (2) of Section 9 and Section 11 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act-2 of 1974) and in modification of all the previous orders and notifications issued on the Subject, the Governor of Bihar is pleased to-
(i) constitute separate judicial District of present Saharsa judicial District; and (ii) establish a Court of District and Sessions Judge, Supaul; (iii) the Headquarters will be at Supaul. (iv) The District and Sessions Court, Supaul will exercise jurisdiction over the matter arising within the revenue limits of Supaul District with effect from 22nd November 2014 and District and Sessions Judge, Saharsa will cease to have jurisdiction on such matter from 22nd November 2014.