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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 November 2014

Published 07 November 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-11-07.901
Languages
English, Hindi

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अधिसूचना

6 नवम्बर 2014

सं0 सी0/ई0एच0-25/2014-7440/जे0

सी0/ई0एच0-25/2014-7440/जे0—राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में पटना उच्च राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में पटना उच्च न्यायालय में सरकारी मुकदमों के संचालनार्थ विधि पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर निम्नरूपेण वरीय न्यायालय में सरकारी मुकदमों के संचालनार्थ विधि पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर निम्नरूपेण वरीय न्यायालय में सरकारी मुकदमों के संचालनार्थ विधि पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर निम्नरूपेण वरीय अधिवक्ताओं/अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाता है :- अधिवक्ताओं/अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाता है :-

ojh; vf/koDrk@iath;u la[;k@,0vks0vkj0 la[;k रीय अधिवक्ता - 291/1978 - 722/1984

iath;u la[;k@,0vks0vkj0 la[;k

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- 3364/1997

- 2910/1999

iath;u la[;k@,0vks0vkj0 la[;k

I. अपर महाधिवक्ता ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- iath;u la[;k@,0vks0vkj0 la[;k Ø0 uke ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 1. श्री शिवेन्द्र किशोर, वरीय अधिवक्ता 2. श्री रविन्द्र नाथ दुबे II. स्थायी सलाहकार ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- Ø0 uke ---------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 1. श्री रविन्द्र कुमार प्रियदर्शी 2. श्री रितेश कुमार III. सरकारी वकील ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- Ø0 uke --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- - 892/1987 1. श्री राजेश कुमार - 332/1995 2. श्री सदानंद पासवान2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 नव&बनव&बनव&बनव&बर र र र 2014201420142014 2. उक्त पदों पर नियुक्ति के फलस्वरूप पूर्व से नियुक्त अपर महाधिवक्ता श्री तेज बहादुर सिंह और श्री एस0डी0 संजय एवं स्थायी सलाहकार श्री अंशुल की नियुक्ति को उनके त्याग पत्र के आधार पर समाप्त किया जाता है।

3. यह नियुक्ति अगले आदेश तक के लिए होगी तथा इन पदों पर नियुक्ति के फलस्परूप विधि पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण की तिथि से आदेश प्रभावी होगा ।

4. उपरोक्त विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति भार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगी। विधि पदाधिकारियों की कार्यो की मासिक समीक्षात्मक बैठक प्रधान अपर महाधिवक्ता के स्तर पर होगी और इससे संबंधित प्रतिवेदन उनके द्वारा विधि विभाग को प्रत्येक माह भेंजा जायेंगा जिसके आधार पर विधि पदाधिकारियों के कार्यो का विश्लेषण राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति (SLEC) जिसमें महाधिवक्ता तथा प्रधान अपर महाधिवक्ता विशेष आमंत्रित व्यक्ति रूप में नियुक्त रहेंगे, के द्वारा की जायगी और यदि कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जायेंगा तो उनहें विधि पदाधिकारी के पद से हटा दिया जायेगा।

5. सभी विधि पदाधिकारी अपने कार्यो की विवरणी जिसमें उनके द्वारा निष्पादित केस जिसमें विशेष रूप से सरकार के पक्ष में पारित आदेश और सरकार के विरूद्ध पारित आदेश का उल्लेख करते हुए प्रधान अपर महाधिवक्ता को प्रत्येक सप्ताह समर्पित करेंगे। इसमें यह भी उल्लेख करेंगे की कितने मामलें में प्रति शपथ पत्र दाखिल हुआ है और कितनें में नहीं हुआ।

6. विधि पदाधिकारी ज्यादातर मामलों में जहॉ सुनवाई का मामला चल रहा हो या Stay का मामला चल रहा हो वहॉ, स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

7. सभी विधि पदाधिकारी सरकार के विरूद्ध आदेश होने पर या कोई अंतरिम आदेश होने पर प्रधान अपर महाधिवक्ता को सूचित करते हुए संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव या विभागाध्यक्ष को अपने परामर्श के साथ की इसमें अपील की जा सकती है या नही शीघ्रातिशीघ्र सूचित करेंगे।

8. विधि पदाधिकारी सरकार के खिलाफ या सरकारी निगम/बोर्ड/अर्द्धनिकाय या जहॉ भी सरकार का कोई हित निहित है, ऐसे मामलें में सरकार के विपक्ष में काम नहीं करेंगे चाहे वह मामला उनकी नियुक्ति की पूर्व का ही क्यों न हो। ऐसे मामलें दृष्टांत में आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार स्वतंत्र होगी और उन्हें पदच्युत भी किया जा सकता है।

9. पूर्व के आदेश को विलोपित करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि महाधिवक्ता या प्रधान अपर महाधिवक्ता आठ-आठ सहायक अधिवक्ताओं की सेवा ले सकते है तथा अपर महाधिवक्ता को छह सहायक अधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता को पॉच सहायक अधिवक्ता एवं सरकारी वकील तथा स्थायी सलाहकार को चार-चार सहायक अधिवक्ताओं की सेवा अनुमान्य होंगी। परन्तु सहायक अधिवक्ता को विधि व्यवसाय का तीन साल का अनुभव होना आवश्यक होगा। इस संबंध में पूर्व के सारे आदेश शिथिल समझा जायेगा।

10. सभी विधि पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की नियुक्ति की दो माह के भीतर सहायक अधिवक्ता की नियुक्ति की अनुशंसा महाधिवक्ता के माध्यम से बायोडाटा सहित विधि विभाग को अवश्य भेज दें, उसके बाद की अनुशंसाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। साथ ही अगर बीच में किसी सहायक अधिवक्ता को हटाकर किसी दूसरे सहायक अधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है तो सहायक अधिवक्ता को हटाने के एक सप्ताह के अंदर विधि विभाग को महाधिवक्ता/प्रधान अपर महाधिवक्ता के द्वारा सूचित करना होगा तथा उसके एक महीने के अंदर दूसरे सहायक अधिवक्ता के नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजना होगा। इस संबंध में पूर्व के निर्देश शिथिल समझे जायेंगे।

11. विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी विभागीय आदेश का क्रमांक विधि पदाधिकारी के Numbering के लिए नहीं होगा बल्कि सभी विधि पदाधिकारियों का Numbering प्रधान अपर महाधिवक्ता द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि पूर्व के विधि पदाधिकारियों का Numbering यथावत्‌ रहें और नई नियुक्ति के विधि पदाधिकारियों का Numbering उनकी वरीयता के अनुसार हो। साथ ही अगर किसी भी पक्ष के लिए अगर Designated Senior Advocate का चयन किया गया है तो उनकी पारस्परिक वरीयता को ध्यान में रखा जायेगा तथा उन्हें अन्य अधिवक्ताओं से Numbering में उपर रखा जायेगा।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 नव&बनव&बनव&बनव&बर र र र 2014201420142014 12. पटना उच्च न्यायालय के विधि पदाधिकारियों के पदों की वृद्धि संबंधी राज्यादेश विधि विभागीय पत्र सं0-8545 दिनांक 03.12.2013 द्वारा जारी किया जा चुका है।

13. पटना उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त उक्त विधि पदाधिकारियों को निर्धारित दर पर अनुमान्य प्रतिधारण/दैनिक/एडमिशन/सुनवाई शुल्क देय होगा ।

14. विधि विभागीय अधिसूचना सं0-सी0/ई0एच0-25/2014/7430/जे0, पटना, दिनांक 05.11.2014 को एतद्‌ द्वारा निरस्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अखिलेश कुमार जैन,

सरकार के सचिव।

————— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 901-571+100-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 November 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-11-07.901/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-11-07.901.