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la0 2/ई3-13018/2014 श्र0सं0-
2/ई3-13018/2014 श्र0सं0-127—जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के ज्ञापांक-493 (मु0)/ (स्था0) ापांक-493 (मु0)/ (स्था0) दिनांक 06.11.2013 द्वारा अनुकम्पा के आधार
अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु गठित जिला अनुकम्पा
समिति की बैठक में, समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार
अनुशंसा के आधार पर श्री दिलीप कुमार पासवान, पिता-स्व0 राम प्रवेश राम, भूतपूर्व श्रम प्रवर्त्तन
राम, भूतपूर्व श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर
निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रू0 5200-20,200/- एवं
ग्रेड पे-1900/- में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन-यापन
स्वीकृत जीवन-यापन भत्ता एवं अन्य भत्तें सहित पद भार ग्रहण
ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त किया
किया जाता है तथा श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद के कार्यालय में पदस्थापित
पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री दिलीप कुमार पासवान
पासवान की जन्म तिथि 17.01.1992 है।
3. इनकी नियुक्ति नितान्त
अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय
भी समय समाप्त किया जा सकता है।
4. श्री पासवान पर मृत
सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व
उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार
कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा
विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी
सरकारी सेवक के आश्रितों 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 13131313 नव'बनव'बनव'बनव'बर र र र 2014201420142014 5. श्री पासवान को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। 6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
7. यह नियुक्ति श्री दिलीप कुमार पासवान द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों को सही मान कर किया जा रहा है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है।
8. श्री पासवान को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत् विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।
9. श्री पासवान को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं है एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है। 10. श्री पासवान पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक 17 नवम्बर, 2005) प्रभावी/लागू होगा।
11. श्री पासवान को नियुक्ति के छः माह के अन्दर कम्प्यूटर टंकण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। 12. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक 01 अप्रील, 2003 के प्रावधानों के तहत् प्रशासनिक कार्य हित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।
आदेश से,
सुरेश कुमार सिन्हा,
श्रमायुक्त, बिहार।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 928-571+10-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in