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अधिसूचनाएं
13 नवम्बर 2014
एस0ओ0 464, दिनांक 14 नवम्बर 2014
464, दिनांक 14 नवम्बर 2014—कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984(अधिनियम-66, वर्ष 1984) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984(अधिनियम-66, वर्ष 1984) की धारा-3 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, पटना उच्च धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, पटना उच्च धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, पटना उच्च अधिकारिता एवं शक्तियों का प्रयोग करने के न्यायालय के परामर्श के पश्चात्, कुटुम्ब न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता एवं शक्तियों का प्रयोग करने के न्यायालय के परामर्श के पश्चात्, कुटुम्ब न्यायालय को प्रदत्त प्रयोजनार्थ, बाँका में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, का एक न्यायालय स्थापित करती है। कुटुम्ब न्यायालय, प्रयोजनार्थ, बाँका में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, का एक न्यायालय स्थापित करती है। कुटुम्ब न्यायालय, प्रयोजनार्थ, बाँका में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, का एक न्यायालय स्थापित करती है। कुटुम्ब न्यायालय, बाँका, जिला बाँका की राजस्व-सीमा के भीतर उदभूत मामलों पर अधिकारिता का प्रयोग, दिनांक बाँका, जिला बाँका की राजस्व-सीमा के भीतर उदभूत मामलों ााव से करेगा तथा प्रधान न्यायाधीश, भागलपुर, की अधिकारिता, ऐसे मामलों पर, दिनांक 2014 के प्रभाव से करेगा तथा प्रधान न्यायाधीश, भागलपुर, की अधि
पर अधिकारिता का प्रयोग, दिनांक 29 नवम्बर कारिता, ऐसे मामलों पर, दिनांक 29 नवम्बर 2014 से नही रह जाएगी।
(सं0 ए0/एक्ट-2/88/7622/जे0) (सं0 ए0/एक्ट-2/88/7622
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन अखिलेश कुमार जैन, सरकार के सचिव। सरकार के सचिव
13 नवम्बर 2014
एस0ओ0 465, एस0ओ0
्रजी में निम्नलिखित अनुवाद 464, दिनांक 14 नवम्बर 2014 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 ए0/एक्ट-2/88/7622/जे0) (सं0 ए0/एक्ट-2/88/7622 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 नव'बनव'बनव'बनव'बर र र र 2014201420142014 The 13th November 2014 S.O. 464, dated 14th November 2014—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub- Section (1) of Section 3 of the Family Courts Act-1984 (Act-66 of 1984) the State Government, after Consultation with the High Court of Judicature at Patna, is pleased to establish a Court of Principal Judge, Family Court at Banka for the purpose of exercising jurisdiction and powers conferred on Family Courts. The Family Court at Banka shall exercise jurisdiction over the matter arising within the revenue-limits of Banka District with effect from 29th November 2014 and Principal Judge, Family Court, Bhagalpur will cease to have jurisdiction on such matter from 29th November 2014.
(No. A/Act-2/88/7622/J.) By Order of the Governor of Bihar AKHILESH KUMAR JAIN, Secretary to Government.
————— अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 930-571+100-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in