Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 November 2014

Published 21 November 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-11-21.953
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:27)या पी0ट*0-40 िनबंधन सं(cid:27)या

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 30303030 काित(cid:31)ककाित(cid:31)ककाित(cid:31)ककाित(cid:31)क 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 953953953953) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, , , , शुबवारशुबवारशुबवारशुबवार, , , , 21212121 नव'बनव'बनव'बनव'बरररर 2014201420142014 सं0 8/निय

8/नियम संशोधन-07-03/2014—373 (8)/रा0

ीति, 2011 की कंडिका-5 एवं 6 में अांशिक

में रैयती भूमि का क्रय कर लाभुकों के साथ बन्दोवस्त करने का प्रावधान उक्त नीति की कंडिका-5(क)(ख) में रैयती भूमि का क्रय कर लाभुकों के साथ बन्दोवस्त करने का प्रावधानेें को भूमि क्रय का मूल्य बैंक चेक के माध्यम से उपलब्ध अंचल अधिकारी चयनित भूमि के लिए विक्रेताओें को भूमि क्रय का मूल्य बैंक चेक के माध्यम से उपलब्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ------- संकल्प 20 नवम्बर 2014 बिहार गृह स्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति, 2011 की कंडिका-5 एवं 6 में विषय - बिहार गृह स्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि की क्रय न संशोधन। राज्य के गृहविहीन सुयोग्य श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I एवं राज्य के गृहविहीन सुयोग्य श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अनुसूची- राज्य के गृहविहीन सुयोग्य श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अनुसूची- अनुसूची-II) परिवारों को वास हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ) परिवारों को वास हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ) परिवारों को वास हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 2011 के द्वारा बिहार गृह स्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति, 2011 लागू संख्या-172(8)/रा0, दिनांक 05.03.2011 के द्वारा बिहार गृह स्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति, 2011 लागू 2011 के द्वारा बिहार गृह स्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति, 2011 लागू है। 1. उक्त नीति की कंडिका-5(क)(ख) निम्नवत्‌ है :- "5(क) निबन्धन हेतु रैयती भूमि के मूल्य का निर्धारण एवं विक्रेता को भुगतानः-निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित "5(क) निबन्धन हेतु रैयती भूमि के मूल्य का निर्धारण एवं विक्रेता को भुगतानः-निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित "5(क) निबन्धन हेतु रैयती भूमि के मूल्य का निर्धारण एवं विक्रेता को भुगतानः-निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य दर (MVR) तथा उसमें उक्त न्यूनतम मूल्य दर ( तथा उसमें उक्त न्यूनतम मूल्य दर (MVR) की 50% राशि को जोड़कर प्रश्नगत रैयती शि को जोड़कर प्रश्नगत रैयती भूमि के मूल्य का निर्धारण करते हुए अंचलाधिकारी द्वारा भू-स्वामी विक्रेता को उसका भुगतान किया जाएगा। भूमि के मूल्य का निर्धारण करते हुए अंचलाधिकारी द्वारा भू-स्वामी विक्रेता को उसका भुगतान किया जाएगा। भूमि के मूल्य का निर्धारण करते हुए अंचलाधिकारी द्वारा भू-स्वामी विक्रेता को उसका भुगतान किया जाएगा। (ख) वासरहित सुयोग्य श्रेणी के परिवार को वास हेतु 3(तीन) डिसमिल रैयती भूमि क्रय का उपलब्ध कराने (ख) वासरहित सुयोग्य श्रेणी के परिवार को वास हेतु 3(तीन) डिसमिल रैयती भूमि क्रय का उपलब्ध कराने (ख) वासरहित सुयोग्य श्रेणी के परिवार को वास हेतु 3(तीन) डिसमिल रैयती भूमि क्रय का उपलब्ध कराने स हजार रूपया) प्रति तीन डिसमिल भूमि प्रति परिवार होगी।" हेतु अधिकतम राशि 20,000/-(बीस हजार रूपया) प्रति तीन डिसमिल भूमि प्रति परिवार होगी।" नीति की कंडिका-6 में भूमि क्रय हेतु वित्तीय व्यवस्था हेतु निम्नांकित प्रावधान किये गये है - नीति की कंडिका-6 में भूमि क्रय हेतु वित्तीय व्यवस्था हेतु निम्नांकित प्रावधान किये गये है - 2. नीति की कंडिका-6 में भूमि क्रय हेतु वित्तीय व्यवस्था हेतु निम्नांकित प्रावधान किये गये है - (6) भूमि क्रय हेतु वित्तीय व्यवस्था-(क) सुयोग्य श्रेणी के परिवारों के वास भूमि 03 (तीन) डिसमिल रैयती भूमि (6) भूमि क्रय हेतु वित्तीय व्यवस्था-(क) सुयोग्य श्रेणी के परिवारों के वास भूमि 03 (तीन) डिसमिल रैयती भूमि (6) भूमि क्रय हेतु वित्तीय व्यवस्था-(क) सुयोग्य श्रेणी के परिवारों के वास भूमि 03 (तीन) डिसमिल रैयती भूमि ति परिवार क्रय के लिए आवश्यक निधि योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार प्रति परिवार क्रय के लिए आवश्यक निधि योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार ति परिवार क्रय के लिए आवश्यक निधि योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को गृहस्थल योजना मद में बजट उपबंध के अन्तर्गत उपलब्ध होगी। विभाग को गृहस्थल योजना मद में बजट उपबंध के अन्तर्गत उपलब्ध होगी। (ख) किसी वित्तीय वर्ष में इस मद में किए गए बजट उपबन्ध के आलोक में किस-किस जिले को प्र किसी वित्तीय वर्ष में इस मद में किए गए बजट उपबन्ध के आलोक में किस-किस जिले को प्राथमिकता किसी वित्तीय वर्ष में इस मद में किए गए बजट उपबन्ध के आलोक में किस-किस जिले को प्र के आधार पर लिया जाए तथा उस जिले को कितनी राशि आवंटित की जाए, इसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा के आधार पर लिया जाए तथा उस जिले को कितनी राशि आवंटित की जाए, इसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा के आधार पर लिया जाए तथा उस जिले को कितनी राशि आवंटित की जाए, इसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। तदनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उस जिले को राशि आवंटित करेगा। निर्धारित किया जायेगा। तदनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उस जिले को राशि आवंटित करेगा। निर्धारित किया जायेगा। तदनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उस जिले को राशि आवंटित करेगा। (ग) अंचल अधिकारी चयनित भूमि के लिए विक्रेताआ करायेंगे। (घ) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आवंटन से निम्नांकित कार्य अनुमान्य होंगे- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आवंटन से निम्नांकित कार्य अनुमान्य होंगे- 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21212121 नव'बनव'बनव'बनव'बर र र र 2014201420142014 (i) भूमि के यथा पूर्वोक्त निर्धारित मूल्य का भुगतान। (ii) सेल डीड राइटर्स को निबन्धन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान। (iii) अंचल अधिकारी द्वारा नियोजित अमीनों का भुगतान। (iv) जबतक बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा-26(A)(ii) के अन्तर्गत देय Land Lord's fees के विमुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय नहीं होता है तबतक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को प्राप्त आवंटन से इसका भुगतान किया जाएगा।

(v) कार्य सम्पादन हेतु आकस्मिक मद में तथा दस्तावेजों के Scanning पर होने वाला व्यय भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा इस योजना के तहत आवंटित राशि से अनुमान्य होगा।

3. विभाग द्वारा अपर समाहर्त्ताओं से विमर्श कर यह पाया गया है कि यदि न्यूनतम मूल्य दर (MVR) के आधार पर भूमि का क्रय किया जाय तो योजना के कार्यान्वयन में सुविधा होगी, क्योंकि 20,000/- रू0 में 03 डिसमिल जमीन मिलने में कठिनाई है। साथ ही प्रश्नगत योजना में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का मुख्य कारण वास रहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों का सर्वेक्षण नही होने के कारण लक्ष्य निर्धारित नहीं होना है। 4. उपर्युक्त बिन्दुओं पर सम्य्‌क विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा संकल्प संख्या-172(8)/रा0, दिनांक 05.03. 2011 की कंडिका-5 एवं 6 में अधोलिखित प्रकार से अांशिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया- "बिहार गृह स्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति, 2011 में रैयती भूमि का क्रय 20,000 रूपये प्रति 03 डिसमिल की अधिसीमा के स्थान पर न्यूनतम मूल्य दर (MVR) के आधार पर करने से सम्बन्धित प्रावधान नीति की कंडिका-5(क) एवं (ख) के स्थान पर अन्तःस्थापित होगा तथा वासरहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों के सर्वेक्षण हेतु सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के बजट उपबंध में 10% राशि का प्रावधान कंडिका-6(घ)(vi) के रूप में अलग से अन्तःस्थापित किया जायेगा।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, व्यास जी, प्रधान सचिव।

————— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 953-571+10-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 21 November 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-11-21.953/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-11-21.953.