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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 30303030 काित ककाित ककाित ककाित क 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
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पटनापटनापटनापटना, , , , शुबवारशुबवारशुबवारशुबवार, , , , 21212121 नव'बनव'बनव'बनव'बरररर 2014201420142014 सं0 सं0 सं0 सं0 2ब॰/विविध 21-14/20142ब॰/विविध 21-14/20142ब॰/विविध 21-14/20142ब॰/विविध 21-14/2014
2ब॰/विविध 21-14/20142ब॰/विविध 21-14/20142ब॰/विविध 21-14/20142ब॰/विविध 21-14/2014-3557-3557-3557-3557/न० वि० /न० वि० /न० वि० /न० वि० एवं आ० वि०एवं आ० वि०एवं आ० वि०एवं आ० वि०
नगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभाग
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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
20 नवम्बर 201420 नवम्बर 201420 नवम्बर 201420 नवम्बर 2014
50 लाख (सात लाख विषयः- नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत राज्य के नगर निकायों को 7.50 लाख (सात लाख विषयः- नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत राज्य के नगर निकायों को
पचास हजार रु0 मात्र) तक की योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा अथवा विभागीय रूप से करने पचास हजार रु0 मात्र) तक की योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा अथवा विभागीय रूप से करने पचास हजार रु0 मात्र) तक की योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा अथवा विभागीय रूप से करने की स्वीकृति के संबंध में। की स्वीकृति के संबंध में। राज्य के नगर निकायों से 50 लाख (सात लाख पचास हजार रु0 मात्र) तक की योजनाओं को विभागीय 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रु0 मात्र) तक की योजनाओं को विभागीय
अनुरोध पत्र प्राप्त हो रहे हैं। नगर निकायों का कथन है कि कभी-कभी पर्व रूप से कार्यान्वित कराने के लिए लगातार अनुरोध पत्र प्राप्त हो रहे हैं। नगर निकायों का कथन है कि कभी-कभी पर्व रूप से कार्यान्वित कराने के लिए लगातार
त्योहारों अथवा आकस्मिक आपदा के समय तत्काल कार्य करने की आवश् यकता होती है परन्तु सूचना एवं जन संपर्क ा के समय तत्काल कार्य करने की आवश्यकता होती है परन्तु सूचना एवं जन संपर्क
साथ ही छोटे कार्यों के विभाग के माध्यम से समाचार पत्रों में निविदा प्रकाषित कराने में काफी समय लग जाता है। साथ ही छोटे कार्यों के विभाग के माध्यम से समाचार पत्रों में निविदा प्रकाषित कराने में काफी समय लग जाता है।
लिए संवेदक भी रूचि नहीं लेते हैं। विभागीय समीक्षा बैठकों में भी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा इस लिए संवेदक भी रूचि नहीं लेते हैं। विभागीय समीक्षा बैठकों में भी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा इस लिए संवेदक भी रूचि नहीं लेते हैं। विभागीय समीक्षा बैठकों में भी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा इस बिन्दु पर निर्णय हेतु अनुरोध किया गया है। बिन्दु पर निर्णय हेतु अनुरोध किया गया है।
2. पंचायती राज विभाग के पत्रांक 3503 दिनांक 13
पंचायती राज विभाग के पत्रांक 3503 दिनांक 13.06.2013 की कंडिका (iii) द्वारा प्रावधान किया गया है रा प्रावधान किया गया है कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति स्तर से कार्यान्वित की जाने वाली वैसी योजनाएँ, जिनकी अनुमानित लागत कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति स्तर से कार्यान्वित की जाने वाली वैसी योजनाएँ, जिनकी अनुमानित लागत 7.
50 लाख (सात लाख पचास हजार रु0 मात्र) की हों, का कार्यान्वयन निविदा अथवा विभागीय रूप से कराने के संबंध में 50 लाख (सात लाख पचास हजार रु0 मात्र) की हों, का कार्यान्वयन निविदा अथवा विभागीय रूप से कराने के संबंध में 50 लाख (सात लाख पचास हजार रु0 मात्र) की हों, का कार्यान्वयन निविदा अथवा विभागीय रूप से कराने के संबंध में 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21212121 नव'बनव'बनव'बनव'बर र र र 2014201420142014 3. अतः वर्णित स्थिति में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 18.11.2014 के मद संख्या 06 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग की राज्य योजनाओं तथा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 13वीं वित्त आयोग की राशि से ली जाने वाली वैसी सभी योजनाओं के लिए; जिनकी लागत 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रु0 मात्र) तक हों; निविदा अथवा विभागीय रूप से कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. संबंधित नगर निकाय, कर्मचारियों की उपलब्धता एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को देखते हुए यह निर्णय लेंगे कि उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से कराया जाय अथवा विभागीय रूप से।
5. विभागीय तौर पर योजनाओं को संपादित कराने का कार्य तकनीकी कर्मचारी यथा कनीय अभियंता के माध्यम से ही कराया जाएगा। एक समय में अधिक से अधिक दो या तीन योजनाएँ ही एक कनीय अभियंता को कार्यान्वयन हेतु दी जाएँगी और एक स्कीम के लिए दिए गए एक अग्रिम के सामंजन के बाद ही दूसरा अग्रिम दिया जाएगा।
आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से,,,,
जय प्रकाश मंडलजय प्रकाश मंडलजय प्रकाश मंडलजय प्रकाश मंडल,,,,
सरकार के विशेष सचिव।सरकार के विशेष सचिव।सरकार के विशेष सचिव।सरकार के विशेष सचिव।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 956-571+500-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in