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सं0 21/एस॰एस॰सी॰-56/2013,सा॰प्र॰
वं बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 26, 2007) की धारा 21/एस॰एस॰सी॰-56/2013,सा॰प्र॰-9459—बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (अधिनियम 7, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (अधिनियम 7, ाोधन) अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 26, 2007) की धारा-3 में प्रदत्त 2002) एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संश् ाक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा श्री मिसवाह बारी, भा॰प्र॰से॰ (सेवानिवृत्त) को बिहार कर्मचारी चयन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा श्री मिसवाह बारी, भा॰प्र॰से॰ (सेवानिवृत्त) को बिहार कर्मचारी चयन ाक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा श्री मिसवाह बारी, भा॰प्र॰से॰ (सेवानिवृत्त) को बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाता है। आयोग, पटना के सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाता यह नियुक्ति अधिकतम पाँच वर्षों अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो तक के लिए की यह नियुक्ति अधिकतम पाँच वर्षों अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो तक के लिए की यह नियुक्ति अधिकतम पाँच वर्षों अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो तक के लिए की जाती है।
2. उपर्युक्त नियुक्ति पदभार ग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
उपर्युक्त नियुक्ति पदभार ग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
राज्यपाल के आदेश से,
ाव कुमार सिंह,
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव। सरकार के संयुक्त सचिव।
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अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:1)बहार (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 959-571+500-ड60ट60पी0। (cid:1)बहार गजट Website: http://egazette.bih.nic.in Website: http://egazette.bih.nic.