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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Lाओं के पर(cid:15)Lा-फल, कायNबम, छाऽवृ(cid:18)Q ूदान, आRद।
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भाग-1-ग—िशLा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Lाफल आRद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राSयपाल और कायाNTयLC (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आRद। 27-30 भाग-3—भारत सरकार, पUVम बंगाल सरकार और उXच <यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राSय गजटC के उZरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल म[ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ]त (cid:18)वधान मंडल म[ उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Rकये जानेवाले ूवर सिमितयC के ूितवेदन और उ]त (cid:18)वधान मंडल म[ पुर:ःथापन के पूवN ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अिधिनयम Uजनपर रांशपित क_ Sयेंठ अनुमित िमल चुक_ है। ---
भाग-8—भारत क_ संसद म[ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद म[ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयC के ूितवेदन और संसद म[ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयC के ूितवेदन और संसद म[ पुर:ःथापन के पूवN ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व`ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क_ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, पaरवहन सूचनाएं, <यायालय सूचनाएं और सवNसाधारण सूचनाएं इbयाRद। ---
पूरक
पूरक-क 31-362 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 2014
भागभागभागभाग----1111
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सहकारिता विभाग
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अधिसूचनाएं
25 जुलाई, 2014
| क्र॰ सं॰ | नाम, कोट क्रमांक एवं गृह जिला | वर्त्तमान पदस्थापन (अतिरिक्त प्रभार सहित) | पदस्थापन का पद एवं स्थान | अतिरिक्त प्रभार का पद एवं स्थान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री संजीव कुमार सिंह, 47वीं, बाँका | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, भागलपुर | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, बेगूसराय | जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेगूसराय/सहायक निबंधक, स॰स॰, बेगूसराय |
| 2 | श्री विनोद, 30/09, सीवान | उप प्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना सिटी अंचल, पटना | प्रबंध निदेषक, धुरद |
| 3 | श्री सुभाष कुमार, 71/09, षिवहर | सहायक निबंधक, स॰स॰, मोतिहारी | सहायक निबंधक, स॰स॰, नवगछिया | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, भागलपुर/सहायक निबंधक, स॰स॰, भागलपुर (वर्त्तमान सहायक निबंधक, भागलपुर श्री नितिन प्रकाष के विरमित होने की तिथि से) |
| 4 | श्री ललन शर्मा, 09/09, पूर्वी चम्पारण | जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर अति॰ प्रभार-संयुक्त निबंधक, स॰स॰, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर | उप-निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर | जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर/संयुक्त निबंधक, स॰स॰, भागलपुर प्रमंडल, भागलपर |
| 5 | श्री श्रवण कुमार, 18/09, लखीसराय | जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | उप-निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर | जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर |
| 6 | श्री सुरेष दास, 38/09, समस्तीपुर | जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज | उप-निबंधक, सहयोग समितियाँ (ईख), बिहार, पटना | |
| 7 | श्री अषोक कुमार रजक 37/09, भागलपुर | जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह- सहायक निबंधक, स॰स॰, अरवल | उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा | |
| 8 | श्री बबन मिश्र, 32/09, बक्सर | जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सीवान | |
| 9 | श्री कृष्णा चौधरी, 36/09, पटना | जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह- सहायक निबंधक, स॰स॰, सुपौल। | प्रबंध निदेषक, मुंगेर- जमुई केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, मु गेर ं | जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर/सहायक निबंधक, स॰स॰, मु गेर/जिला सहकारिता ं पदाधिकारी, शेखपुरा/सहायक निबंधक, स॰स॰, शेखपुरा |
| 10 | श्री जैनुल आब्दीन अंसारी, 70/09, भोजपुर | जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर (अति॰ प्रभार-प्रबंध निदेषक, मु गेर-जमुई केन्दीय ं सहकारी बैंक लि॰, मुंगेर) | जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह- सहायक निबंधक, स॰स॰, सुपौल | सहायक निबंधक, स॰स॰, वीरपुर/सहायक निबंधक, स॰स॰, त्रिवेणीगंज |
| 11 | श्री निस्सार अहमद, 56/09 | प्रबंध निदेषक, केन्द्र ्रीय सहकारी बैंक लि॰, बेगूसराय (अति॰ प्रभार- जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेगूसराय) | उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना |
नोट :- पूर्व में निर्गत विभागीय संख्या-2577, 2578 एवं 2579 दिनांक 30.06.14 को इस हद तक संषोधित समझा जाय। शेष यथावत रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।
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16 जुलाई, 2014
| क्र॰ सं॰ | नाम, कोट क्रमांक एवं गृह जिला | वर्त्तमान पदस्थापन (अतिरिक्त प्रभार सहित) | अतिरिक्त प्रभार का पद एवं स्थान |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | श्री अजय कुमार भारती, 81/09, दरभंगा | सहायक निबंधक, स॰स॰, मधुबनी | सहायक निबंधक, स॰स॰, बेनीपट्टी |
| 2 | श्री शषि भूषण कुमार, 63/09, मुजफ्फरपुर | जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीवान | जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज/ सहायक निबंधक, स॰स॰, गोपालगंज/ सहायक निबंधक, स॰स॰, सीवान |
| 3 | श्री अरविन्द कुमार पासवान, 82/09, पूर्णिया | जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी (अति॰ प्रभार-प्रबंध निदेषक, के॰सह॰बैंक लि॰, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी) | सहायक निबंधक, स॰स॰,, मोतिहारी/महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, मोतिहारी |
| 4 | श्री मुकुल कुमार सिन्हा, 16/09, समस्तीपुर | उप निबंधक, स॰स॰ (मु॰), बिहार, पटना | संयुक्त निबंधक, स॰स॰ (गव्य), बिहार, पटना/प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य सुगर कॉप॰ फेड॰ लि॰, पटना |
| 5 | श्री यतीन्द्र किषोर कुषवाहा, 35/09, पष्चिम चम्पारण (बेतिया) | व्याख्याता सहकारी प्रषिक्षण केन्द्र पूसा | प्राचार्य, सहकारी प्रषिक्षण केन्द्र, पूसा |
| 6 | श्री राम प्रताप सिंह, 19/09, बक्सर | राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई॰सी॰डी॰पी॰, बिहार, पटना (अति॰ प्रभार-संयुक्त निबंधक (मु॰), स॰स॰, बिहार, पटना/प्रबंध निदेषक, बिस्कोमान) | प्रबंध निदेषक, बिहार स्टेट टुबैको ग्रोवर्स कॉप॰ फेडरेषन लि॰, पटना |
| 7 | श्री विरेन्द्र ठाकुर, 24/09, सहरसा | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, पूर्णिया | संयुक्त निबंधक, स॰स॰, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया |
| 8 | श्री प्रभात कुमार, 42/09 पटना | जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार (अति॰ प्रभार-प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, कटिहार) | सहायक निबंधक, स॰स॰, कटिहार |
| 9 | श्री समरेष कुमार, 76/09, जहानाबाद | जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा | सहायक निबंधक, स॰स॰, मधेपुरा/सहायक निबंधक, स॰स॰, उदाकिषुनगंज |
| 10 | श्री नयन प्रकाष, 84/09, सीवान | जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर (अति॰ प्रभार-प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, समस्तीपुर) | सहायक निबंधक, स॰स॰, समस्तपुर/ सहायक निबंधक, स॰स॰, दलसिंहसराय |
| 11 | श्री अरूण कुमार, 47वीं जमुई | सहायक निबंधक, स॰स॰, पटोरी | सहायक निबंधक, स॰स॰, रोसड़ा |
| 12 | श्री विरेन्द्र शर्मा, 47वीं, पटना | जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैषाली, हाजीपुर (अति॰ प्रभार-प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, हाजीपुर) | सहायक निबंधक, स॰स॰, हाजीपुर/महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, हाजीपुर (वैषाली) |
| 13 | श्री प्रभाकर कुमार, 65/09, मु गेर ं | जिला सहकारिता पदाधिकारी, पष्चिम चम्पारण, बेतिया (अति॰ प्रभार-प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, पष्चिम चम्पारण, बेतिया) | सहायक निबंधक, स॰स॰, बेतिया/ सहायक निबंधक, स॰स॰, बगहा |
| 14 | श्री ललन कुमार शर्मा, 50/09, मु गेर ं | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सीतामढ़ी | सहायक निबंधक, स॰स॰, सीतामढ़ी/ सहायक निबंधक, स॰स॰, पुपरी |
| 15 | मो॰ अमजद हयात बर्क, 70/09, मुजफ्फरपुर | जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण (छपरा) | सहायक निबंधक, स॰स॰, सोनपुर |
| 16 | सुश्री लवली, 48-52वीं, औरंगाबाद | सहायक निबंधक, स॰स॰, बक्सर | सहायक निबंधक, स॰स॰, डुमराँव |
| 17 | श्री मनोज कुमार सिंह, 40/09, सारण | जिला सहकारिता पदाधिकारी, आरा (अति॰ प्रभार-प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, आरा) | सहायक निबंधक, स॰स॰, आरा |
| 18 | श्री विजय कुमार सिंह, 52/09, रोहतास | जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालंदा, बिहारषरीफ (अति॰ प्रभार-प्रबंध निदेषक, नालंदा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, बिहारषरीफ) | सहायक निबंधक, स॰स॰, बिहारषरीफ/सहायक निबंधक, स॰स॰, हिलसा/महाप्रबंधक, आई॰सी॰ डी॰पी॰, बिहारषरीफ (नालंदा) |
| 19 | श्री संजय कुमार मंडल, 69/09, भागलपुर | जिला सहकारिता पदाधिकारी, बाँका | सहायक निबंधक, स॰स॰, बाँका |
| 20 | श्री सत्येन्द्र कुमार प्रसाद, 57/09, गोपालगंज | जिला सहकारिता पदाधिकारी, किषनगंज | सहायक निबंधक, स॰स॰, किषनगंज |
| 21 | श्री रामाश्रय राम, 66/09, बक्सर | जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया (अति॰ प्रभार-प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, खगड़िया) | म्हाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, खगड़िया /सहायक निबंधक, स॰स॰, खगड़िया |
| 22 | श्री शंभुसेन कुमार, 67/09, पटना | जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद | सहायक निबंधक, स॰स॰, जहानाबाद /महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, जहानाबाद |
| 23 | श्री अभय झा, 49/09, मधुबनी | जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया (अति॰ प्रभार-प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, गया) | जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह- सहायक निबंधक, स॰स॰, अरवल |
| 24 | श्री संजय कुमार झा, 39/09, सहरसा | जिला सहकारिता पदाधिकारी, अररिया | महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, अररिया |
| 25 | श्री वीरेन्द्र कुमार, 62/09, रोहतास | जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी (अति॰ प्रभार-जिला सहकारिता पदाधिकारी, षिवहर) | महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, षिवहर |
| 26 | श्री भुवनेष्वर प्रसाद मंडल 11/09, सुपौल | जिला सहकारिता पदाधिकारी कैमूर | महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, कैमूर |
| 27 | श्री पंकज कुमार झा, 25/09, सीतामढ़ी | जिला सहकारिता पदाधिकारी पटना | सहायक निबंधक, स॰स॰, बाढ़ |
यह अधिसूचना तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।
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30 जून, 2014
सं॰ 1/सह॰राज॰स्था॰ (स्थाना॰)-11/2014-2578-बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों
| क्र॰ सं॰ | नाम, कोट क्रमांक एवं गृह जिला | वर्त्तमान पदस्थापन (अतिरिक्त प्रभार सहित) | पद एवं स्थान | अतिरिक्त प्रभार का पद एवं स्थान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री भुवनेष्वर प्रसाद मंडल, 11/09, सुपौल | जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, स॰स॰, षिवहर | जिला सहकारिता पदाधिकारी, कैमूर | |
| 2 | श्री मुकुल कुमार सिन्हा, 16/09, समस्तीपुर | जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर, आरा (अति॰ प्रभार-प्रबंध निदेषक, के॰सह॰बैंक लि॰, आरा/सहायक निबंधक, स॰स॰, आरा | जिला सहकारिता पदाधिकारी, षिवहर | |
| 3 | श्री पंकज कुमार झा, 25/09, सीतामढ़ी | जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेषक, के॰सह॰बैंक लि॰, भागलपुर/सहायक निबंधक, स॰स॰, नवगछिया | जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना | |
| 4 | श्री अजय कुमार अलंकार, 41/09, वैषाली | जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण (अति॰ प्रभार-सहायक निबंधक, स॰स॰, सोनपुर | जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर | |
| 5 | श्री संजय कुमार मंडल, 69/09, भागलपुर | जिला सहकारिता पदाधिकारी-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, अररिया (अतिरिक्त प्रभार-सहायक निबंधक, स॰स॰, किषनगंज/महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, अररिया) | जिला सहकारिता पदाधिकारी, बाँका | |
| 6 | श्री राम नरेष पाण्डेय, 51/09, सहरसा | जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेषक, के॰सह॰बैंक लि॰, समस्तीपुर) | जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा | |
| 7 | मो॰ अमजद हयात बर्क, 70/09, मुजफ्फरपुर | सहायक निबंधक, स॰स॰, हिलसा (अतिरिक्त प्रभार-सहायक निबंधक, स॰स॰, बिहारषरीफ/महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, नालंदा) | जिला सहकारिता पदाधिकारी, छपरा | |
| 8 | श्री शषि भूषण कुमार, 63/09 मुजफ्फरपुर | प्रबंध निदेषक, के॰सह॰बैंक लि॰, बिहार शरीफ (नालन्दा) (अतिरिक्त प्रभार-जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालन्दा, बिहार शरीफ | जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीवान | |
| 9 | श्री सुरेष दास, 38/09, समस्तीपुर | जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीवान (अति॰ प्रभार-संयुक्त निबंधक, स॰स॰, सारण प्रमंडल, छपरा/प्रबंध निदेषक, के॰सह॰बैंक लि॰, सीवान/सहायक निबंधक, स॰स॰, सीवान) | जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज | |
| 10 | श्री अषोक कुमार रजक, 37/09, भागलपुर | प्रबंध निदेषक, के॰सह॰बैंक लि॰ बेतिया (अतिरिक्त प्रभार- संयुक्त निबंधक, स॰स॰, मुजफ्फरपुर) | जिला सहकारिता पदाधिकारी, अरवल | |
| 11 | श्री शंभुसेन कुमार, 67/09, पटना | जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह-सहायक निबंधक, स॰स॰, अरवल | जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद | |
| 12 | श्री संदीप कुमार ठाकुर, 34/09, भागलपुर | व्याख्याता, सहकारिता प्रषिक्षण केन्द्र, पूसा (अति॰ प्रभार- प्राचार्य, सहकारिता प्रषिक्षण केन्द्र, पूसा) | जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णियाँ | |
| 13 | श्री संजय कुमार झा, 39/09, सहरसा | जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेतिया (अतिरिक्त प्रभार- सहायक निबंधक, स॰स॰, बेतिया) | जिला सहकारिता पदाधिकारी, अररिया | |
| 14 | श्री समरेष कुमार, 76/09, जहानाबाद | सहायक निबंधक, स॰स॰, बगहा | जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा | |
| 15 | श्री मनोज कुमार, 59/09, पटना | जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेतिया (अतिरिक्त प्रभार- सहायक निबंधक, स॰स॰, बेतिया) | जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा | |
| 16 | श्री ललन शर्मा, 09/09, पूर्वी चम्पारण | उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना | जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर | संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर |
| 17 | श्री महेष प्रसाद, 12/09, सीतामढ़ी | संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ | संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, गया | |
| 18 | श्री श्रवण कुमार, 18/09, लखीसराय | जिला सहकारिता पदाधिकारी, सासाराम | जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर |
| 19 | श्री सैयद मषरूख आलम, 46/09, पूर्वी चम्पारण | जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज (अति॰ प्रभार- सहायक निबंधक, गोपालगंज) | सहायक अनुश्रवण पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना, पटना | |
| 20 | श्री भरत कुमार, 64/09, पटना | जिला सहकारिता पदाधिकारी, बाँका (अति॰ प्रभार-सहायक निबंधक, स॰स॰, बाँका) | सहायक अनुश्रवण पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना, पटना | |
| 21 | श्री मुजीबुर्र रहमान, 20/09, सीतामढ़ी | जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना (अति॰ प्रभार-सहायक निबंधक, स॰स॰, बाढ़) | उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, (मु॰), बिहार, पटना | |
| 22 | श्री शषि शेखर सिन्हा, 33/09, जहानाबाद | उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना | विशेष पदाधिकारी, उपभोक्ता, बिहार, पटना | प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर को-ऑपरेटिव फेडरेषन लि॰, पटना/प्रबंध निदेषक, बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव फेडरेषन लि॰, पटना |
| 23 | श्री राम प्रताप सिंह, 19/09, बक्सर | उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना | राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई॰सी॰डी॰पी॰, बिहार, पटना | संयुक्त निबंधक (मु॰), स॰स॰, बिहार, पटना/प्रबंध निदेषक, बिस्कोमान, पटना |
| 24 | श्री बबन मिश्र, 32/09, बक्सर | प्रबंध निदेषक, सासाराम- भभुआ सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, सासाराम | जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा |
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।
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26 अगस्त, 2014
सं॰ 1/सह॰राज॰स्था॰(स्थाना॰)-56/2013-3387-श्री विद्याभूषण मिश्र, जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, लखीसराय को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, शेखपुरा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से
कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।
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30 जुलाई, 2014
सं॰ सह॰ 2/राज॰(स्था॰)-16/09 खण्ड-1-3044-श्री अरबिन्द कुमार, नव प्रोन्नत अवर सचिव, जिनकी सेवायें सामान्य प्रषासन विभाग की अधिसूचना संख्या-8502 दिनांक 23.06.14 द्वारा प्राप्त हुई है, को उनके द्वारा दिनांक 14.07.14 के अपराह्न में समर्पित योगदान को स्वीकार करते हुए अवर सचिव के समकक्ष पद आय व्ययक पदाधिकारी, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के कार्यालय में अगले आदेष तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।8 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 2014
25 जुलाई, 2014
सं॰ 01/सह॰स्था॰(2)सह॰सेवा-16/2005-2988-श्री अखिलेष कुमार, जन सम्पर्क पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के समक्ष दायर अपील के मामले से संबंधित कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।
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4 जुलाई, 2007
सं॰ 1/सह॰राज॰स्था॰(अंके॰)-12/2010-2674-श्री कुन्दन लाल, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, पष्चिमी चम्पारण, बेतिया को अपनी माँ के बेहतर इलाज हेतु दिनांक-25.06.14 से दिनांक 24.07.14 (कुल 30 दिन) की उपार्जित अवकाष, बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 229 एवं 230 के तहत स्वीकृत किया जाता है।
2. श्री लाल के उक्त अवकाष अवधि में श्री संजय कुमार, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, पष्चिमी चम्पारण, बेतिया का भी प्रभार लेने तथा कार्य करने हेतु आदेषित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।
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2 जुलाई, 2014
सं॰ 1/रा॰स्था॰(2)सह॰ से (व्य॰)-06/2004 सह॰ 2614-श्री वीरेन्द्र ठाकुर, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को अपनी पुत्री की शादी तय करने हेतु दिनांक 16.06.14 से 05.07.14 तक उपार्जित छुट्टी में जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।
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30 जून, 2014
सं॰1/सह॰रा॰स्था॰-बि॰स॰से॰(अंके॰)स्थाना॰-16/2012-2576-बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारियों को जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पदों पर उनके नाम के सामने स्तम्भ-3 में अंकित वर्त्तमान पदस्थापन स्थान से स्थानांतरित करते हुए स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है तथा स्तम्भ-5 में अंकित स्थानों का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
| क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ | नाम एवं गृह जिला | वर्त्तमान पदस्थापन | पद एवं स्थान | अतिरिक्त प्रभार का पद एवं अतिरिक्त प्रभार का पद एवं स्थान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. श्री जितेन्द्र कुमार, पटना | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, गया | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, दरभंगा | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, मधुबनी एवं सीतामढ़ी | |
| 2. श्री संजय कुमार, भोजपुर | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, पटना | - | |
| 3. श्री मुकेष कुमार, गया | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, भागलपुर | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, कटिहार | |
| 4. | श्री अरविन्द कुमार अजय, मधेपुरा | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, भागलपुर | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, पष्चिमी चम्पारण (बेतिया) |
| 5. | श्री कामेष्वर ठाकुर, सीतामढ़ी | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, पटना | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, गया | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, नवादा एवं औरंगाबाद |
| 6. | श्री क ृष्णकान्त शर्मा, नालन्दा | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, बेगुसराय | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, मु गेर ं | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, खगड़िया |
| 7. | श्रीमती अनिता कुमारी, पटना | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, वैषाली | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, छपरा | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, गोपालगंज |
| 8. | श्री धनन्जय कुमार, औरंगाबाद | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, गोपालगंज | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सीवान | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, वैषाली |
| 9. | श्री व ैद्यनाथ राय, समस्तीपुर | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, कटिहार | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, बेगुसराय | - |
| 10. श्री सुभाष चन्द्र | वर्मा, मु गेर ं | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, औरंगाबाद | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, रोहतास | - |
| 11. श्री | राजेष क ुमार, बेगुसराय | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, मुंगेर | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, समस्तीपुर | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर |
| 12. श्री कुंदन लाल, पटना | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, पष्चिमी चम्पारण (बेतिया) | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, भोजपुर | - |
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।
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30 जून, 2014
सं॰ 1/सह॰राज॰स्था॰(स्थापना॰)56/2013-2577-बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-3 में अंकित वर्त्तमान पदस्थापन स्थान से स्थानांतरित करते हुए स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है तथा स्तम्भ-5 में अंकित पद/स्थानों का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
| क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ | नाम, गृह जिला एवं कोटि क्रमांक | वर्त्तमान पदस्थापन (अतिरिक्त प्रभार सहित) | पद एवं स्थान | अतिरिक्त प्रभार का पद अतिरिक्त प्रभार का पद अतिरिक्त प्रभार का पद एवं स्थान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 1.... 1 1 | श्री जवाहर प्रसाद, मधुबनी, 22/09 | जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा (अतिरिक्त प्रभार-संयुक्त निबंधक, स॰स॰, सहरसा/ जिला सहकारिता पदा॰, मधेपुरा/ सहायक निबंधक, स॰स॰, सहरसा) | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, मुजफ्फरपुर | - |
| 2 2.... 2 2 | श्री विरेन्द्र शर्मा, पटना, 47वीं | सहायक निबंधक, स॰स॰, बेगूसराय | जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैषाली | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, वैषाली |
| 3 3.... 3 3 | श्री ललन कुमार शर्मा, मु गेर, 50/09 ं | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, मुजफ्फरपुर | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सीतामढ़ी | - |
| 4 4.... 4 4 | श्री अरविन्द कुमार पासवान,पूर्णिया 82/09 | सहायक निबंधक, स॰स॰, वीरपुर (अतिरिक्त प्रभार- सहायक निबंधक, स॰स॰, मधेपुरा/ सहायक निबंधक, स॰स॰, उदाकिषुनगंज/ सहायक निबंधक, स॰स॰, त्रिवेणीगंज) | जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) |
| 5 5.... 5 5 | श्री प्रभाकर कुमार, मुंगेर, 65/09 | जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- सहायक निबंधक, स॰स॰, भभुआ (अतिरिक्त प्रभार- महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, कैमूर) | जिला सहकारिता पदाधिकारी, पष्चिम चम्पारण (बेतिया) | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, पष्चिमी चम्पारण (बेतिया) |
| 6 6.... 6 6 | श्री विजय कुमार सिंह, | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी | जिला सहकारिता | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय |
| क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ | नाम, गृह जिला एवं कोटि क्रमांक | वर्त्तमान पदस्थापन (अतिरिक्त प्रभार सहित) | पद एवं स्थान | अतिरिक्त प्रभार का पद अतिरिक्त प्रभार का पद एवं स्थान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52/09, रोहतास | बैंक लि॰, हाजीपुर (अतिरिक्त प्रभार- जिला सहकारिता पदाधिकारी, हाजीपुर/ सहायक निबंधक, स॰स॰, हाजीपुर/ महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, हाजीपुर) | पदाधिकारी, नालंदा | सहकारी, बैंक लि॰, नालंदा | |
| 7 7.... 7 7 | श्री संजीव कुमार सिंह, बाँका, 47वीं | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, कटिहार | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, भागलपुर | - |
| 8 8.... 8 8 | श्री निसार अहमद, मधुबनी, 56/09 | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, गया | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, बेगूसराय | जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेगूसराय |
| 9 9.... 9 9 | श्री रामाश्रय राम, बक्सर, 66/09 | जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद (अतिरिक्त प्रभार- सहायक निबंधक, स॰स॰, जहानाबाद/ महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, जहानाबाद) | जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, खगड़िया |
| 10101010.... | श्री नयन प्रकाष, सिवान, 84/09 | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सीतामढ़ी (सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पुपरी/ महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, षिवहर) | जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, समस्तीपुर |
| 11111111.... | श्री अभय झा, मधुबनी, 49/09 | जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया | - | वर्त्तमान पद पर रहते हुए प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, गया |
| 12121212.... | श्री वीरेन्द्र ठाकुर, सहरसा, 24/09 | जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, पूर्णिया | - |
| 13131313.... | श्री चन्द्रषेखर सिंह, 17/09, सिवान | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, बेगूसराय (अतिरिक्त प्रभार- संयुक्त निबंधक, स॰स॰, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/ प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, खगड़िया/ जिला सहकारिता पदा॰, खगड़िया/ सहायक निबंधक, स॰स॰, खगड़िया/ जिला सहकारिता पदा॰, बेगूसराय/ महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, खगड़िया) | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, गोपालगंज | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सिवान/ संयुक्त निबंधक, स॰स॰, सारण प्रमण्डल, छपरा |
| 14141414.... | श्री विनोद, 30/09, सिवान | जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेषक, के॰सह॰ बैंक लि॰, मोतिहारी/ महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, मोतिहारी) | उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना | - |
| क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ | नाम, गृह जिला एवं कोटि क्रमांक | वर्त्तमान पदस्थापन (अतिरिक्त प्रभार सहित) | पद एवं स्थान | अतिरिक्त प्रभार का पद अतिरिक्त प्रभार का पद एवं स्थान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15151515.... | श्री स जय ं कुमार, 53/09, नालंदा | सहायक अनुश्रवण पदा॰, राज्य अनुश्रवण पदा॰ का कार्यालय, पटना | उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना | - |
| 16161616.... | श्री निकेष क ुमार, 75/09, रामगढ़ | जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा | जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) | प्रबंध निदेषक, सासाराम- भभुआ, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सासाराम |
| 17171717.... | श्री मनोज कुमार सिंह, 40/09, सारण | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, गोपालगंज | जिला सहकारिता पदाधिकारी, आरा | प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, पटना |
| 18181818.... | श्रीमती शषिबाला रावल, 77/09, गोपालगंज | सहायक निबंधक, स॰स॰, दलसिंसराय | सहायक निबंधक, स॰स॰, पटना अंचल, पटना | - |
| 19191919.... | श्री आलोक रवि, 43/09, दरभंगा | सहायक अनुश्रवण पदाधिकारी, आई॰सी॰डी॰पी॰, पटना | व्याख्याता सहकारी प्रषिक्षण केन्द्र, पूसा | - |
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।
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समाज कल्याण विभाग
----- अधिसूचना 21 अक्तूबर, 2014 सं॰ स0क0स्था0-01-क्षे0-12/2014-4910--सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-10816 दिनांक 04.08.2014 द्वारा श्री राहुल (913/11), बि0प्र0से0, गृह जिला-सिवान की सेवा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु समाज कल्याण विभाग को सौंपी गयी है। श्री राहुल का योगदान दिनांक 18.09.2014 के प्रभाव से स्वीकृत करते हुए इन्हें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण (छपरा) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुजाता चलाना, संयुक्त निदेशक (मु0)।
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वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचना
18 नवम्बर, 2014
सं॰ 6/प0प0-30-01/2013-5282/वा0कर-श्री पवन कुमार, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त मुख्यालय, बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण) पूर्वी प्रमंडल, पटना, पष्चिमी प्रमंडल, पटना एवं केन्द्रीय प्रमंडल, पटना का दिनांक 01.12.2014 से अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
सं॰ 6/प0प0-30-01/2013-5283/वा0कर--श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन) भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
2. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट,हअवर सचिव।12 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 2014
पटना उच्च न्यायालय
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अधिसूचनाएं
2 सितम्बर 2014
सं॰ 359 नि0ः-अपने वर्त्तमान कर्त्तव्यों से विरमित होने पर श्री विश्वेश्वर नाथ मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया, की सेवायें निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।
उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक
The 2nd September 2014
No.359 A--On being relieved of his present assignments, the services of Sri Vishweshwar Nath Mishra, District and Sessions Judge, Gaya are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna on his appointment as Director, Bihar Judicial Academy, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.
By order of the High Court, V.K. Sinha, Registrar General.
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2 सितम्बर, 2014
सं॰ 360 नि0-अपने वर्त्तमान कर्त्तव्यों से विरमित होने पर श्री विजय आनन्द तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छपरा, की सेवायें अपर निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।
उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।
The 2nd September 2014
No. 360 A--On being relieved of his present assignments, the services of Sri Vijay Anand Tiwary, Additional District & Sessions Judge, Chapra are placed at the disposal of the State government in the Department of General Administration, Patna on his appointment as Additional Director, Bihar Judicial Academy, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.
By order of the High Court, V.K. Sinha, Registrar General.
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2 सितम्बर, 2014
सं॰ 361 नि0-अपने वर्त्तमान कर्त्तव्यों से विरमित होने पर श्री राकेश मालवीय, सब जज, सिवान, की सेवायें उप निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।
उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।
The 2nd September 2014
No. 361 A--On being relieved of his present assignments, the services of Sri Rakesh Malviya, Sub Judge, Siwan are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna on his appointment as Deputy Director, Bihar Academy, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.
By order of the High Court, V.K. Sinha, Registrar General.
13 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 201429 अगस्त, 2014
सं॰ 350 नि0-निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि) को क्रमशः उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ-4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में अपने न्यायिक कार्य के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य करने के लिए व्यवहार न्यायालय के निबंधक/प्रभारी न्यायाधीश के रूप में नियोजन के लिए अपर मुंसिफ नियुक्त किया जाता है।
| क्रम संख्या | पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान | अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं। | स्थानांतरण की श्रृंखला |
| * | " | ||
| 1. | श्री विनय प्रकाश तिवारी, मु सिफ, समस्तीपुर। ं | अ) अपर मुंसिफ ब) गोपालगंज स) गोपालगंज | पूर्व में स्थानांतरित श्री रंजीत कुमार-2 के स्थान पर |
न्यायालय की पूर्व ज्ञापांक 44035-44062 दिनांक 23.08.2014 के अन्तर्गत पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0 224नि0 दिनांक 23.08.2014 जहाँ तक इसका संबंध श्री विनय प्रकाश तिवारी के मुंगेर में स्थानांतरण एवं पदस्थापन से है उक्त हद तक संशोधित समझा जाय एवं श्री शुभ नंदन झा जिनका गोपालगंज में स्थानांतरण एवं पदस्थापन उक्त अधिसूचना से प्रभावी किया था को वापस लिया जाता है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।
The 9th August 2014
No. 350 A--The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is hereby appointed as Additional Munsif to be employed as Registrar / Judge Incharge, Civil Courts, to do the Administrative work in addition to his Judicial functions in the Judgeship as mentioned in column no. 3 and in the chain specified in column no. 4 against his name of the table:
| Sl. No. | Name of the Officers with designation and place of posting (with Judgeship) | (a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be stationed ordinarily at. (c) Name of the Judgeship in which posted on transfer. | Chain of transfer |
| * | " | ||
| 1. | Sri Vinay Prakash Tiwary, Munsif, Samastipur (Samastipur) | (a) Additional Munsif (b) Gopalganj (c) Gopalganj | Vice Sri Ranjit Kumar-II transferred |
Court's earlier notification no. 324 A dated 23.08.2014 issued vide memo no. 44035-44062 dated 23.08.2014, so far as it relates to transfer & posting of Sri Vinay Prakash Tiwary to Munger stands modified up to above extent. Further transfer and posting of Sri Subh Nandan Jha to Gopalganj effected vide said notification stands recalled.
By order of the High Court, V.K. Sinha, Registrar General.
14 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 201429 अगस्त, 2014
सं॰ 351 नि0-निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि) को भारतीय रेलवे अधिनियमों के अंतर्गत, उन वादों को जिन्हें वे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम-2ए 1974) के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं, के निष्पादन हेतु तालिका स्तम्भ-4 में निहित रेलवे न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी (रेलवे) नियुक्त किया जाता है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में निहित न्यायिक दंडाधिकारी को उनके अपने क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करता है।
उन्हें उक्त संहिता की धारा 260 के अंतर्गत भारतीय रेलवे अधिनियम में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिये प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।
उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे वादों में जिनका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान
| क्र॰ सं॰ | पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान (जजी सहित) जहां वे पदस्थापित हैं। | क्षेत्राधिकार जहाँ के लिये शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। | रेलवे न्यायालय का स्थान, जहाँ के लिए पदस्थापित किये जाते हैं। |
| 1. | श्री राजेश प्रसाद गुप्ता, अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, सुपौल (सहरसा) | कोशी/दरभंगा, तिरहुत प्रमण्डल, भागलपुर प्रमण्डल का मुंगेर और भागलपुर जिला और पटना प्रमण्डल का पटना जिला | सोनपुर |
उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा,महानिबंधक।
The 29th August 2014
No. 351 AÑÑÑÑThe Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate (Railway) to try cases under the Indian Railways Act at the Railway Court mentioned in column no. 4 within the territorial Jurisdiction mentioned against his name in column no. 3 of the table, which he is competent to try under the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974).
In exercise of Powers conferred under Sub Section 3 of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the High Court are pleased to confer upon the Judicial Magistrate named below the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the territorial Jurisdictions mentioned against his name in column no. 3 of the table.
He is also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 1st Class to try summarily the cases under the Indian Railways Act, as are covered under Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
He is also conferred with the powers to take cognizance of such case as he is authorized
| Sl. No. | Name of the Officers, designation and place of posting (with Judgeship) | Jurisdiction for which power is being vested | Name of the station to be posted as in the court of Railway Magistrate |
| * * | " " " " | ||
| 1. | Sri Rajesh Prasad Gupta, S.D.J.M., Supaul (Saharsa) | Kosi / Darbhanga, Tirhut, Saran Division, Munger and Bhagalpur districts of Bhagalpur division and Patna districts of Patna Division. | Sonepur |
By order of the High Court, V.K. Sinha, Registrar General.
15 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 201429 अगस्त, 2014
सं॰ 352 नि0-निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि) को तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ-4 मेें दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पदाधिकारी को निम्न तालिका के स्तंभ-5 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है, और
| क्र॰ सं॰ | पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान | अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं | स्थानांतरण की श्रृंखला | जिला का नाम | अनुमंडल का नाम |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | श्री अशोक कुमार-1, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, कटिहार (कटिहार) | अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) उदा-किशुनगंज स) मधेपुरा | अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय, उदा- किशुनगंज, मधेपुरा के स्थापना पर | मधेपुरा | उदा-किशुनगंज |
न्यायालय की पूर्व ज्ञापांक सं0 43726-43769, दिनांक 23.08.2014 के अंतर्गत पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0 323 नि0 दिनांक 23.08.2014 जहाँ तक इसका संबंध लखीसराय के पदाधिकारी के स्थानांतरण एवं पदस्थापन से है उक्त हद तक संशोधित समझा जाए।
उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।
The 29th August 2014
No. 352 A-The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is hereby appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship and station mentioned in column no. 3 in chain of transfer noted in column no. 4 of the said table against his name.
Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section 11 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officer named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the District noted against his name in column no. 5 of the table, and
| Sl. No. | Name of the Officers, designation and place of posting with Judgeship | (a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be stationed. (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer. | Chain of transfer | Name of the District | Name of the Sub-Division |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Sri Ashok Kumar I, S.D.J.M., Katihar (Katihar) | (a) Judicial Magistrate (b) Uda-Kishungaj (c) Madhepura | Consequent upon Establishment of the Sub-Divisional Court at Uda- Kishunganj within Madhepura district w.e.f. 07.09.2014 | Madhepura | Uda- Kishunganj |
Court's earlier notification no. 323 A dated 23.08.2014 issued vide memo no. 43726-43769 dated 23.08.2014, so far as it relates to transfer & posting of this officer to Lakhisarai stands modified up to the above extent.
By order of the High Court, V.K. Sinha, Registrar General.
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29 अगस्त, 2014
सं॰ 353 नि0-निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ-4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में मुंसिफ नियुक्त किया जाता है।
पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट 1987 (ऐक्ट XIX, 1987) द्वारा संशोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।
सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-5 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।
स्तम्भ-5 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र
| क्रम संख्या | पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान | अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं। | स्थानांतरण की श्रृंखला | नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत (साधारण प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सियल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत |
| 1. | श्री नीतीश कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी -सह-अपर मुंसिफ, शेरघाटी (गया) | अ) मु सिफ ं ब) उदा-किशुनगंज स) मधेपुरा | अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय, उदा-किशुनगंज, मधेपुरा के स्थापना पर | अ) उदा-किशुनगंज मु सिफी की ं स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 30,000/- रूपये तक ब ) उदा-किशुनगंज मु सिफी की ं स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 1,000/- रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ |
न्यायालय की पूर्व ज्ञापांक सं0 44933-45014, दिनांक 27.08.2014 के अंतर्गत पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0 337 नि0 दिनांक 27.08.2014 जहाँ तक इसका संबंध मधेपुरा के पदाधिकारी के स्थानांतरण एवं पदस्थापन से है उक्त हद तक संशोधित समझा जाए।
उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।
The 29th August 2014
No. 353 A-The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Munsif in the Judgeship and the station mentioned in column no. 3, and in the chain indicated in column no. 4 of the table.
As mentioned in column no. 5, the officer is also vested with the powers under Sub-Section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 1987 (Act XIX of 1987) to try under ordinary procedure original suits of pecuniary and Territorial Jurisdiction.
As further mentioned in Column no. 5, the officer is also vested with powers of Judge of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary pecuniary and Territorial Jurisdiction.
The powers vested as per column no. 5, should not, however, be exercised by the officer concerned unless he is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.
17 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 2014| Sl. No. | Name of the Officers, designation and present place of posting with Judgeship | (a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed at. (c) Name of the Judgeship in which posted. | Chain of transfer | Special power with which the officer is vested at the new station. (a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts (under ordinary procedure). (b) Under the provincial small causes Courts Acts, 1987. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Sri Nitish Kumar, J.M. I-cum-A.M., Sherghati (Gaya) | (a) Munsif (b) Uda-Kishunganj (c) Madhepura | Consequent upon Establishment of the Sub-Divisional Court at Uda- Kishunganj within Madhepura district w.e.f. 07.09.2014 | the (a) Rs. 30,000/- within local limits of Uda- Kishunganj Munsifi. of Rs. ( b) S.C.C. Powers 1000/- within the local limits of Uda- Kishunganj Munsifi. |
Court's earlier notification no. 337 A dated 27.08.2014 issued vide memo no. 44933-45014 dated 27.08.2014, so far as it relates to transfer & posting of this officer to Madhepura stands modified up to above extent.
By order of the High Court, V.K. Sinha, Registrar General.
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29 अगस्त, 2014
सं॰ 354 नि0-निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-5 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।
| क्रम संख्या | पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान | अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं। | स्थानांतरण की श्रृंखला | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री प्रदीप कुमार चौधरी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम-सह-अपर मुंसिफ, छपरा (सारण) | अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) उदा-किशुनगंज स) मधेपुरा | अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय, उदा-किशुनगंज, मधेपुरा के स्थापना पर | मधेपुरा |
| 2. श्री अशोक कुमार-2, | न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम-सह-अपर मुंसिफ, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) | अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) उदा-किशुनगंज स) मधेपुरा | अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय, उदा-किशुनगंज, मधेपुरा के स्थापना पर | मधेपुरा |
न्यायालय की पूर्व ज्ञापांक सं0 45020-45063, दिनांक 27.08.2014 के अंतर्गत पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0 338 नि0 दिनांक 27.08.2014 जहाँ तक इसका संबंध क्रमशः कटिहार और अररिया के दो पदाधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन से है उक्त हद तक संशोधित समझा जाए।
उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा,महानिबंधक।18 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 2014
The 29th August 2014
No. 354 A: The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship and station mentioned in column no. 3 of the table and in chain of transfer noted in column no. 4 of the said table.
| Sl. No. | Name of the Officers, designation and present place of posting with Judgeship | (a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed at. (c) Name of the Judgeship in which posted | Chain of transfer | Name of the District |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Sri Pradeep Kumar Choudhary, J.M.I-cum-A.M., Chapra (Saran) | (a) Judicial Magistrate (b) Uda-Kishunganj (c) Madhepura | Consequent upon Establishment of the Sub-Divisional Court at Uda-Kishunganj within Madhepura district w.e.f. 07.09.2014 | Madhepura |
| 2. | Sri Ashok Kumar II, J.M.-cum-A.M., Motihari (East Champaran) | (a) Judicial Magistrate (b) Uda-Kishunganj (c) Madhepura | Consequent upon Establishment of the Sub-Divisional Court at Uda-Kishunganj within Madhepura district w.e.f. 07.09.2014 | Madhepura |
Court's earlier notification no. 338 A dated 27.08.2014 issued vide memo no. 45020 -45063 dated 27.08.2014, so far as it relates to transfer & posting of these two officers to Katihar and Araria respectively stands modified up to above extent.
By order of the High Court, V.K. Sinha, Registrar General.
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30 अगस्त, 2014
सं॰ 355 नि0-निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि) को
| क्र॰ सं॰ | पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान | अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं। |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री सौरभ कुमार वर्मा, परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), भागलपुर (भागलपुर) | अ) परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) ब) पटना स) पटना |
(क्रम संख्या-194 पर) के स्थानांतरण एवं पदस्थापन से है उसे निरस्त किया जाता है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।19 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 2014
The 30th August 2014
No. 355 A:-The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is hereby transferred in the Judgeship and station mentioned in column no. 3 of the said table.
| Sl. No. | Name of the Officers, designation and place of posting with Judgeship | (a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be stationed. (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Sri Saurabh Kumar Verma, Probationary Civil Judge (Junior Division), Bhagalpur (Bhagalpur) | a) Probationary Civil Judge (Junior Division) b) Patna c) Patna |
Court's Notification no. 338A dated 27.08.2014 so far as it relates to transfer of Sri Saurabh Kumar Verma at serial no. 194 stands annulled.
By order of the High Court, V.K. Sinha, Registrar General.
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The 3rd September 2014
No. 363A-In partial modification to Court's Notification bearing no. 338A dated 27.08.2014 issued vide Memo Nos. 45020-45063 dated 27.08.2014, the entries made in column no. 2 & 3 of the table given therein may be read correctly as indicated below:-
| Sl. No. at | Column No. 2 | Corrected as | Column No. 3 | Corrected as |
| 2 | - | - | Biharsharif | Nalanda |
| 3 | - | - | Sikrahana | Sikrahana at Motihari |
| 14 | (Sasaram) | (Rohtas) | - | - |
| 27 | (Sitamarhi) | (Sheohar) | - | - |
| 38 | - | - | Biharsharif | Nalanda |
| 41 | - | - | Biharsharif | Nalanda |
| 56 | - | - | Biharsharif | Nalanda |
| 80 | - | - | Madhepur | Madhepura |
| 113 | - | - | Sasaram | Rohtas |
| 115 | - | - | (b) Dehri (c) Sasaram | (b) Dehri-on-Sone (c) Rohtas |
| 116 | - | - | Biharsharif | Nalanda |
| 120 | - | - | Biharsharif | Nalanda |
| 173 | - | - | Sasaram | Rohtas |
By order of the High Court, V.K. Sinha, Registrar General.
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19 सितम्बर, 2014
सं॰ 397 नि0-सभी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी जो इस रूप में कम-से-कम तीन साल की सेवा पूरी कर चुके हैं और जो व्यवहार न्यायालय में आगामी दुर्गापूजा अवकाश में कार्यरत रहेगें उन्हें उस अवधि के लिए इसके द्वारा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 (47-1964) द्वारा यथा संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत उनके अपने-अपने जिलों/अनुमंडलों में उक्त अधिनियम की धारा-3 के अधीन बने किसी ऐसे आदेश जिसे राजपत्र अधिसूचित आदेश द्वारा उस संबंध में उल्लेखित है, के उल्लंघन के संबंध में हुए अपराधों के विषय में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 260(1) (सी) के अधीन संक्षिप्त विचारण करने की शक्तियाँ अस्थायी रूप से प्रदान की जाती है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।20 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 2014
The 19th September 2014
No. 397 A : All the Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate and Judicial Magistrate, 1st Class who have completed at least three year of service as such and who are detained during ensuing Civil Court's Durga Puja Vacation are hereby vested temporarily, for this period only, with the powers u/s 260(1)(c) of the code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) for the summary trial of offences arising generally within their respective Districts/Sub-Divisions relating to the contravention of any order made under sections 3 of the Essential commodities Act as amended by Essential Commodities 9Amendment Act 1964 (no. 47 of 1964) and duly notified in the official Gazette as laid down in section 12A of the Essential Commodities Act 1955.
By order of the High Court, V.K. Sinha, Registrar General.
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26 सितम्बर, 2014
सं॰ 408 नि0-श्री रविन्द्र पटवारी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना को (जो संप्रति पटना उच्च न्यायालय में विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में कार्य हेतु संलग्न है।) उनके पदभार ग्रहण की तिथि से माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना को निबंधक (स्थापना) नियुक्त किया जाता है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।
The 26th September 2014
No. 408 A--Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Ravindra Patwari, Principal Judge, Family Court, Patna (who is presently attached to Patna High Court, Patna to perform as O.S.D., Patna High Court, Patna) as Registrar (Establishment), Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his Office.
By order of the High Court, V.K. Sinha, Registrar General.
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26 सितम्बर, 2014
सं॰ 409 नि0--न्यायालय की पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0 347 नि0 दिनांक 29.08.2014 जिसके द्वारा श्री हरेन्द्र नाथ तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बक्सर को दिनांक 29.11.2014 को स्थापित हो रहे बांका न्यायमंडल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया गया था, को एतद् द्वारा वापस लिया जाता है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।
The 26th September 2014
No. 409 A : The transfer and posting of Sri Harendra Nath Tiwary, District and Sessions Judge, Buxar as District and Sessions Judge of Banka on establishment of Banka Judgeship on 29.11.2014, made under Court's Notification No. 347A dated 29.08.2014 is hereby recalled.
By order of the High Court, V.K. Sinha, Registrar General.
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26 सितम्बर 2014
सं॰ 410 नि0--न्यायालय की पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0 344 नि0 दिनांक 29.08.2014 जिसके द्वारा श्री मजहर इमाम, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, भागलपुर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया था, को एतद् द्वारा वापस लिया जाता है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।
26th September 2014
No. 410 A -The transfer and posting of Sri Mazhar Imam, Principal Judge, Family Court Bhagalpur as District and Sessions Judge of Darbhanga effected under Court's Notification No. 344A dated 29.08.2014 is hereby recalled.
By order of the High Court, V.K. Sinha, Registrar General.
21 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 201426 सितम्बर, 2014
सं॰ 411 नि0--श्री सुनील कुमार पॅवार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर को दिनांक 29.11.2014 को स्थापित होने वाले बांका न्यायमंडल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।
26th September 2014
No. 411 A--Sri Sunil Kumar Panwar, District and Sessions Judge, Sheohar is transferred and posted as District and Sessions Judge of Banka on establishment of Banka Judgeship on 29.11.2014.
By order of the High Court, V.K. Sinha, Registrar General.
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26 सितम्बर, 2014
सं॰ 412 नि0--श्रीमति सुषमा सिन्हा, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हाजीपुर को श्री सुनील कुमार पॅवार के स्थान पर शिवहर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।
न्यायालय की निर्गत पूर्व अधिसूचना सं0 349 नि0 दिनांक 29.08.2014 जिसके द्वारा श्रीमति सिन्हा को बक्सर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया था को वापस लिया जाता है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।
The 26th September, 2014
No. 412 A--Smt. Sushma Sinha, Principal Judge, Family Court, Hajipur is transferred and posted as District and Sessions Judge of Sheohar vice Sri Sunil Kumar Panwar.
The earlier transfer and posting of Smt. Sinha as District and Sessions Judge of Buxar made under Court's Notification No. 349A dated 29.08.2014 is recalled.
By order of the High Court, V.K. Sinha, Registrar General.
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26 सितम्बर, 2014
सं॰ 413 नि0--डा0 रतन किशोर तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा को दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।
The 26th September, 2014
No. 413 A--Dr. Ratan Kishore Tiwary, District and Sessions Judge, Nawadah is transferred and posed as District and Sessions Judge of Darbhanga.
By order of the High Court, V.K. Sinha, Registrar General.
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26 सितम्बर, 2014
सं॰ 414 नि0--श्री अरविन्द माधव, निबंधक (लिस्ट एण्ड कम्प्युटर), पटना उच्च न्यायालय, पटना को श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा के स्थान पर भागलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है। न्यायालय की पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0 358 नि0 दिनांक 14.07.2014 जिसके द्वारा श्री माधव को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया था, को वापस लिया जाता है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।
The 26th September, 2014
No. 414 A--Sri Arbind Madhav, Registrar (List & Computer), Patna High Court, Patna is transferred and posted as District an Sessions Judge of Bhagalpur vice Sri Surendra Prasad Sharma.
The earlier transfer and posting of Sri Madhav, Registrar (List & Computer), Patna High Court, Patna as District and Sessions Judge of Khagaria made under Court's Notification No. 358A dated 14.07.2014 is recalled.
By order of the High Court, V.K. Sinha, Registrar General.
22 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 201426 सितम्बर, 2014
सं॰ 415 नि0--श्री नन्द कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना (प्राधिकृत पदाधिकारी, निगरानी न्यायालय सं0 2) के रूप में कार्यरत को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।
The 26th September, 2014
No. 415 A--Sri Nand Kumar Srivastava, Principal Judge, Family Court, presently working as Additional District and Sessions Judge, Patna-cum-Authorized Officer, Vigilance Court No.- 2 is transferred and posted as District and Sessions Judge of Khagaria.
By order of the High Court, V.K. Sinha, Registrar General.
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26 सितम्बर, 2014
सं॰ 416 नि0--अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर सुश्री गीता वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्प्रति निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, पटना के रूप में प्रतिनियुक्त को डा0 रतन किशोर तिवारी के स्थान पर नवादा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।
उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।
The 26th September, 2014
No. 416 A-- On being relieved of her present assignment, Ms. Geeta Verma, District and Sessions Judge, presently posted as Registrar, State Commission, Consumer Protection, Patna on deputation is transferred and posted as District Judge of Nawadah vice Dr. Ratan Kishore Tiwary.
By order of the High Court,
V.K. Sinha, Registrar General.
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सामान्य प्रशासन विभाग
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अधिसूचनाएं
21 अक्टूबर, 2014
सं॰ 1/अ0-10/2008-सा0प्र0-14521--श्रीमती अंशुली आर्या, भा0प्र0से0 (89), प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 22.10.2014 से दिनांक 21.11.2014 तक कुल 31 (एकतीस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्रीमती आर्या की उक्त छुट्टी अवधि में श्री विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (89), प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग अपने कार्याें के अतिरिक्त, उनके द्वारा धारित पदों प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग एवं सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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25 सितम्बर, 2014
सं॰ 1/सी0-1007/2010-सा0 प्र0-13488--प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित, श्री सी0 ललसोता, भा0प्र0से0(81) को दिनांक 01.10.2014 के प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा के शीर्ष वेतनमान रू॰ 80,000/- (नियत) में प्रोन्नति दी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बन्दना प्रेयषी, अपर सचिव।
----- 27 सितम्बर, 2014 सं॰1/पी0-1006/2013-सा0 प्र0-13574--श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0 (87), प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) अपने कार्यो के अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद्, पटना को एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 में नामांकन हेतु उम्मीदवारों के काउंसेलिंग कार्य में आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे । सं॰1/पी0-1006/2013-सा0 प्र0-13575--श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा0प्र0से0 (95), सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम) अपने कार्यो के अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग,23 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 2014 बिहार, पटना एवं बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद्, पटना को एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 में नामांकन हेतु उम्मीदवारों के काउंसेलिंग कार्य में आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे ।
सं॰1/पी0-1006/2013-सा0 प्र0-13576--भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री प्रदीप कुमार, भा0प्र0से0 (96) द्वारा धारित पद-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्तीय निगम, पटना का अतिरिक्त प्रभार उनकी अनुपस्थिति अवधि तक के लिए श्री रवि मित्तल, भा0प्र0से0 (82), प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है ।
सं॰1/पी0-1006/2013-सा0 प्र0-13577--भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री विनय कुमार, भा0प्र0से0 (99) द्वारा धारित पदों- परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना, पटना तथा राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन-सह-आयुक्त, स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार उनकी अनुपस्थिति अवधि तक के लिए श्री एस0 एम0 राजू, भा0प्र0से0 (91), सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है ।
सं॰1/पी0-1006/2013-सा0 प्र0-13578--भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री विनय कुमार, भा0प्र0से0 (99) द्वारा धारित अतिरिक्त पद- परियोजना निदेशक, विश्व बैंक संपोषित ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग का अतिरिक्त प्रभार उनकी अनुपस्थिति अवधि तक के लिए श्रीमती अंशुली आर्या, भा0प्र0से0 (89), प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है । सं॰1/पी0-1006/2013-सा0 प्र0-13579--श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0 (2006) द्वारा अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम फेज-III (दिनांक 18 अगस्त, 2014 से 10 अक्तूबर, 2014 तक) में भाग लेने के फलस्वरूप उनकी अनुपस्थिति अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पदों-निदेशक, कृषि, बिहार, पटना/प्रशासक, बाजार समिति/मिशन निदेशक, बिहार राज्य बागवानी मिशन-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार वाटरशेड विकास सोसायटी का अतिरिक्त प्रभार श्री विनय कुमार, भा0प्र0से0 (99) को दिया गया है । 2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री विनय कुमार, भा0प्र0से0 (99) द्वारा धारित उक्त पदों- निदेशक, कृषि, बिहार, पटना/प्रशासक, बाजार समिति/मिशन निदेशक, बिहार राज्य बागवानी मिशन-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार वाटरशेड विकास सोसायटी का अतिरिक्त प्रभार श्री धर्मेन्द्र सिंह की प्रशिक्षण अवधि तक के लिए श्री अमृत लाल मीणा, भा0प्र0से0 (89), प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है । सं॰1/पी0-1006/2013-सा0 प्र0-13580--भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री राम बुझावन चौधरी, भा0प्र0से0 (99) द्वारा धारित पद- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार उनकी अनुपस्थिति अवधि तक के लिए श्री आर0 के0 महाजन, भा0प्र0से0 (87), प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है ।
सं॰1/पी0-1006/2013-सा0 प्र0-13581--भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री रामाशीष पासवान, भा0प्र0से0 (2000) द्वारा धारित पद- निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार उनकी अनुपस्थिति अवधि तक के लिए श्री हुकुम सिंह मीणा, भा0प्र0से0 (92), सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है ।
सं॰1/पी0-1006/2013-सा0 प्र0-13582--भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री श्रीधर चिरीबोलू, भा0प्र0से0 (2001) द्वारा धारित मूल पद- अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना का अतिरिक्त प्रभार उनकी अनुपस्थिति अवधि तक के लिए श्री अरूण कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (85), प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है ।
सं॰1/पी0-1006/2013-सा0 प्र0-13583--भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री श्रीधर चिरीबोलू, भा0प्र0से0 (2001) द्वारा धारित अतिरिक्त पद- प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन का अतिरिक्त प्रभार उनकी अनुपस्थिति अवधि तक के लिए श्री जे0 आर0 के0 राव, भा0प्र0से0 (85), अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/प्रधान सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है ।
सं॰1/पी0-1006/2013-सा0 प्र0-13584--भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री दिवेश सेहरा, भा0प्र0से0 (2005) द्वारा धारित पद-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना का अतिरिक्त प्रभार उनकी अनुपस्थिति अवधि तक के लिए श्री हुकुम सिंह मीणा, भा0प्र0से0 (92), सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है ।
सं॰ 1/पी0-1006/2013-सा0 प्र0-13585--भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री दीपक आनन्द, भा0प्र0से0 (2007) द्वारा धारित पदों-निदेशक, पंचायती राज एवं परियोजना निदेशक, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसायटी, पटना का अतिरिक्त प्रभार उनकी अनुपस्थिति अवधि तक के लिए श्री शशि शेखर शर्मा, भा0प्र0से0 (85), प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।24 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 2014 27 सितम्बर, 2014 सं॰ 1/पी0-1006/2013-सा0 प्र0-13573/श्री अतीश चन्द्रा, भा0प्र0से0 (94), मुख्यमंत्राी के सचिव, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव
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30 सितम्बर, 2014
सं॰ 1/पी0-10/2009 (खंड-III)-सा0 प्र0-13697/ओ0 ए0 संख्या-050/00477 /2014 में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना बेंच द्वारा दिनांक 14.07.2014 को पारित स्थगन आदेश के आलोक में श्री दिलीप कुमार, आई0टी0एस0 (93), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना की सेवा वापसी से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या- 9448 दिनांक 10.07.2014 को विलोपित किया जाता है । श्री कुमार पूर्ववत् राज्य सरकार में प्रतिनियुक्त रहेंगे ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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1 अक्तूबर, 2014
सं॰ 1/पी0-1005/2014-सा0प्र0-13712--केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत संयुक्त सचिव, गृह मंत्राालय, भारत सरकार के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप उक्त पद पर योगदान करने हेतु श्री राजित पुनहानी, भा0प्र0से0 (बी0एच0 : 91), सचिव, व्यय, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उनके द्वारा धारित पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित किया जाता है। (मंत्रिामंडल की नियुक्ति समिति का सचिवालय, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्राालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का आदेश संख्या-33/5/2014- EO (SM-I) (20) दिनांक 23.09.2014 द्रष्टव्य)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बंदना पे्रयषी, अपर सचिव।
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1 अक्तूबर, 2014
सं॰ 1/पी0-1016/2014-सा0प्र0-13713--माननीय केंद्रीय मंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कानून एवं न्याय (श्री रविशंकर प्रसाद) के आप्त सचिव के रूप में (विधि कार्य विभाग में) नियुक्ति के फलस्वरूप उक्त पद पर योगदान करने हेतु श्रीमती बंदना प्रेयषी, भा0प्र0से0 (बी0एच0 : 2003), अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- निदेशक, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सोसायटी, पटना तथा दिनांक 10.10.14 तक अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना) को उनके द्वारा प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित किया जाता है । (स्थापना पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का बेतार संवाद संख्या- 14/2/2014.EO (MM-I) दिनांक 18.09.2014 द्रष्टव्य)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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5 अक्तूबर, 2014
सं॰ 1/पी0-1006/2014-सा0 प्र0-13714--अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर विभागीय जांच आयुक्त, पटना) के पद पर पदस्थापित श्री अतुल प्रसाद, भा0प्र0से0 (87) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद को अधिसमय से ऊपर के वेतनमान (प्रधान सचिव स्तर) में उत्क्रमित करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
सं॰ 1/पी0-1006/2014-सा0 प्र0-13715--आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना) के पद पर पदस्थापित श्रीमती एन0 विजयलक्ष्मी, भा0प्र0से0 (95) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पदस्थापन की प्रतीक्षा हेतु सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान करने का निदेश दिया जाता है ।
सं॰ 1/पी0-1006/2014-सा0 प्र0-13716--आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित श्री नर्मदेश्वर लाल, भा0प्र0से0 (98) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
सं॰ 1/पी0-1006/2014-सा0 प्र0-13717--प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना तथा निदेशक, ब्रेडा, पटना- दिनांक 10.10.2014 तक) के पद पर पदस्थापित श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0 (2000) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत पूर्वी चंपारण जिला का जिला दंडाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।25 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 2014 सं॰ 1/पी0-1006/2014-सा0 प्र0-13718--समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पटना के पद पर पदस्थापित श्री मनीष कुमार वर्मा, भा0प्र0से0 (ओ0 आर0 : 2000) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पदस्थापन की प्रतीक्षा हेतु सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान करने का निदेश दिया जाता है ।
सं॰ 1/पी0-1006/2014-सा0 प्र0-13719--समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित श्री अभय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2004) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत पटना जिला का जिला दंडाधिकारी नियुक्त किया जाता है । उपर्युक्त सभी अधिसूचनायें दिनांक 07.10.2014 से प्रभावी होंगी ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बन्दना प्रेयषी, अपर सचिव।
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7 अक्तूबर, 2014
सं॰ 1/पी0-1006/2014-सा0 प्र0-13766--अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर विभागीय जांच आयुक्त, पटना) के पद पर पदस्थापित श्री सुनील कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (83) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पद को अधिसमय से ऊपर के वेतनमान (प्रधान सचिव स्तर) में उत्क्रमित करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
सं॰ 1/पी0-1006/2014-सा0 प्र0-13767--पदस्थापन की प्रतीक्षा में रह रहे श्री त्रिापुरारि शरण, भा0प्र0से0 (85) को अगले आदेश तक प्रधान सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 2. श्री शरण अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे ।
सं॰ 1/पी0-1006/2014-सा0 प्र0-13768--श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0 (87), प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना एवं परीक्षा नियंत्राक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद्, पटना के प्रभार में रहेंगे ।
सं॰ 1/पी0-1006/2014-सा0 प्र0-13769--अपर विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0 (88) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां के पद को अधिसमय से ऊपर के वेतनमान (प्रधान सचिव स्तर) में उत्क्रमित करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । सं॰ 1/पी0-1006/2014-सा0 प्र0-13770--सचिव, संसाधन, वित्त विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक क्षेत्रा विकास प्राधिकार (बियाडा) /प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम) के पद पर पदस्थापित श्री बी0 राजेन्दर, भा0प्र0से0 (95) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 2. श्री राजेन्दर अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक क्षेत्रा विकास प्राधिकार (बियाडा)/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, पटना के प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे ।
सं॰ 1/पी0-1006/2014-सा0 प्र0-13771--विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित श्री एच0 आर0 श्रीनिवास, भा0प्र0से0 (96) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
सं॰ 1/पी0-1006/2014-सा0 प्र0-13772--अपर सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद्, पटना के पद पर पदस्थापित श्री के0 सेंथिल कुमार, भा0प्र0से0 (96) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आर0 लक्ष्मणन, अपर सचिव।
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7 अक्तूबर, 2014
सं॰ 1/पी0-1006/2014-सा0प्र0-13765--केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, भारत सरकार के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप उक्त पद पर योगदान करने हेतु श्री जे0 आर0 के0 राव, भा0प्र0से0 (बी0एच0 ः 85), अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना (अतिरिक्त प्रभार-परीक्षा नियंत्राक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद्, पटना/प्रधान सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना) को उनके द्वारा धारित पद का प्रभार त्याग करने/सौंपने की तिथि से विरमित किया जाता है ।
(मंत्रिामंडल की नियुक्ति समिति का सचिवालय, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्राालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का आदेश संख्या-33/5/2014- EO (SM-I) (41) दिनांक 23.09.2014 द्रष्टव्य।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आर0 लक्ष्मणन, अपर सचिव।26 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 2014
7 अक्तूबर, 2014
सं॰ 1/पी0-1006/2014-सा0प्र0-13764--केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप उक्त पद पर योगदान करने हेतु श्री संदीप पौण्डरीक, भा0प्र0से0 (बी0एच0 : 93), सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को उनके द्वारा धारित पद का प्रभार त्याग करने/ सौंपने की तिथि से विरमित किया जाता है । (मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का सचिवालय, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्राालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का आदेश संख्या-33/5/2014-EO (SM-I) (23) दिनांक 23.09.2014 एवं वायरलेस संवाद संख्या- 33/5/2014- EO (SM-I) (23) दिनांक 24.09.2014 द्रष्टव्य)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आर0 लक्ष्मणन, अपर सचिव।
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Website: http://egazette.bih.nic.in
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सामान्य प्रशासन विभाग
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प्रभार रिपोर्ट
7 जून, 2014
सं॰ 496-अधोहस्ताक्षरी मैं डॉ॰ बी॰ राजेन्दर, भा॰प्र॰से॰ दिनांक 07 जून, 2014 के अपराह्न में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में धारित पद अपर मिशन निदेशक का स्वतः प्रभार परित्याग करता हूँ। स्थानांतरण होने पर सचिव, संसाधन, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर प्रभार ग्रहण करने हेतु जा रहा हूँ। सामान्य प्रशासन विभाग का निर्गत अधिसूचना संख्या 1/पी-1002/2014-सा॰प्र॰-7723, दिनांक 06 जून, 2014 द्रष्टव्य।
आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, भारमुक्त पदाधिकारी।
ÑÑÑÑÑ
सहकारिता विभाग
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अधिसूचना
14 जुलाई, 2014
सं॰ 1/सह॰ बि॰प्र॰से॰-प्रबंध निदेषक-30/2011-2788-विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-2758 दिनांक-10.07.2014 द्वारा कार्यकारी रूप से अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य भंडार निगम के पद पर श्री मुकुल कुमार सिन्हा, उप निबंधक, सहयोग समितियाँ (मुख्यालय) को किये गये पदस्थापन को स्थगित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।
---- 25 जुलाई, 2014 सं॰ 01/सह॰राज॰स्था॰ (नियुक्ति)-41/2013-3009-श्री नितिन प्रकाष, परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर को अपने पूर्व की सेवा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में वापसी हेतु उनका त्याग-पत्र दिनांक 30.06.2014 अप॰ से स्वीकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।
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ऊजाN (cid:18)वभाग ----
अिधसूचना
31 अक्तूबर 2014
सं0-ू02/आयोग िनजी-03/2014-22--ौी ईःमाइल अली खान, Uजनक_ िनयु(cid:18)4 (cid:18)वiुत अिधिनयम 2003 क_ धारा 89 के ूावधान के अ<तगNत सदःय, (cid:18)बहार (cid:18)वiुत (cid:18)विनयामक आयोग के पद पर ऊजाN (cid:18)वभागीय अिधसूचना सं(cid:8)या- 30 सह-पRठत `ापांक -5377 Rदनांक 02.12.2013 (cid:24)ारा क_ गयी थी, को Rदनांक 26.03.2014 को महामRहम राSयपाल (cid:24)ारा सदःय, (cid:18)बहार (cid:18)वiुत (cid:18)विनयामक आयोग के kप म[ शपथ महण कराया गया था ।28 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 2014 ौी ईःमाइल अली खान (cid:24)ारा अपने =य(cid:18)4गत कारणC से Rदनांक 21.10.2014 को सदःय, (cid:18)बहार (cid:18)वiुत (cid:18)विनयामक आयोग के पद से bयाग पऽ दे Rदया गया है । ौी खान के पद bयाग क_ ितिथ से ह(cid:15) उनके bयाग पऽ को ःवीकृ त Rकया जाता है ।
ूःताव पर माननीय मु(cid:8)य (ऊजाN) मंऽी जी का अनुमोदन ूाlत है ।
(cid:18)बहार-राSयपाल के आदेश से,
ूbयय अमृत, सिचव।
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जल संसाधन (cid:18)वभाग ------
अिधसूचना
6 नवम्बर, 2014
(cid:18)वषय--कोशी बॉंध कटान न ् याियक जॉंच आयोग पर कृ त कारNवाई पर क_ गई अनुशंसा के आलोक म[ तकनीक_ सिमित का गठन ।
सं01/पी0एम0सी0/(cid:18)व(cid:18)वध/955/2014-920--जल संसाधन (cid:18)वभाग, (cid:18)बहार के अिधसूचना संख ् या- 1/पी0एम0सी0/(cid:18)व(cid:18)वध/955/2014-585 पटना, Rदनांक 14/07/2014 के (cid:24)ारा कोशी बॉंध कटान न ् याियक जॉंच आयोग से ूाप ् त अनुशंसा पर अनुवQn कारNवाई जल संसाधन (cid:18)वभाग (cid:24)ारा क_ जा रह(cid:15) है, Uजसम[ ौी राजेश ् वर दयाल, अिभयंता ूमुख(उQर), जल संसाधन (cid:18)वभाग, (cid:18)बहार को उक् त तकनीक_ सिमित के अध ् यL के kप म[ नािमत Rकया गया था । ौी राजेश ् वर दयाल, अिभयंता ूमुख(उQर), जल संसाधन (cid:18)वभाग, (cid:18)बहार, पटना Rदनांक 30.09.2014 को सेवा िनवृत हो गये हo । अत: उक् त तकनीक_ सिमित के अध ् यL के kप म[ ौी राजेश कु मार, अिभयंता ूमुख(उQर), जल संसाधन (cid:18)वभाग, (cid:18)बहार को नािमत Rकया जाता है ।
(cid:18)बहार-राSयपाल के आदेश से,
सुशील कु मार िसंह, संयुक् त सिचव(ूबंधन)
----- ग्रामीण कार्य विभाग ----- अधिसूचनाएं शुद्धि पत्र 17 नवम्बर, 2014
सं॰ 2 अ0प्र0-2-16/14-4144--विभागीय अधिसूचना सं॰-4034 सह पठित ज्ञापांक 4035 दिनांक 11.11.2014 के कंडिका 11 में वर्णित जीवन यापन भत्ता के स्थान पर जीवन निर्वाह भत्ता पढा जाए।
उक्त अधिसूचना की शेष कंडिका यथावत् रहेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।
11 नवम्बर, 2014
सं॰ 2 अ0प्र0-2-16/14-4034--श्री महामिद हुसैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमषेदपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कटिहार को आदित्यपुर थाना कांड संख्या 306/09 के अधीन झारखंड पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0 714- सह पठित ज्ञापांक 715 दिनांक 25.01.11 के द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया। श्री हुसैन तदेन कार्यपालक अभियंता, दिनांक 07.05.2010 से 07.04.2011 तक न्यायायिक हिरासत में थे तथा दिनांक 08.04.2011 को हिरासत से मुक्त होने के पश्चात दिनांक 18.04.2011 के पूर्वाह मेें सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में योगदान दिये। जिसे स्वीकृत करते हुए इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया गया।
2. पथ प्रमंडल, जमषेदपुर के पदस्थापन काल के दौरान आदित्यपुर-काण्ड्रा पथ के फोर लेनिंग, पुल-पुलिया एवं कलभर्ट के निर्माण का कार्य के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने के आरोप में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प29 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 2014 संख्या 8958(एस) दिनांक 19.08.2009 के द्वारा मो0 महामिद हुसैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमषेदपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, एन0आर0इ्रर््र0पी0, कटिहार, के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के अधीन मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार(यातायात) उप भाग, पथ निर्माण विभाग, पटना को विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।
3. संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री हुसैन तदेन कार्यपालक अभियंता, के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में निम्न आरोप हैः-
आरोप संख्या-1ः- पथ प्रमंडल, जमदेशपुर अन्तर्गत आदित्यपुर- कण्ड्रा पथ के फोर लेनिंग, पुल-पुलिया एवं कलभर्ट के निर्माण का कार्य विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं कराया गया, जिससे पथ निर्माण के एक वर्ष के अन्दर ही पथ क्षतिग्रस्त हो गया। इस प्रकार संवेदक मेसर्स महेश्वरी ब्रदर्स प्रा0 लि0, कोलकाता एवं अन्य के साथ मिलकर योजना पर व्यय की गई लगभग 25.00 करोड़ रू0 की सरकारी राशि का दुर्विनियोग किया गया।
आरोप संख्या-2ः- पथ प्रमंडल जमशेदपुर अन्तर्गत आदित्यपुर-काण्ड्रा पथ के फोर लेनिंग, पुल-पुलिया एवं कलभर्ट के निर्माण कार्य में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु पर्याप्त पर्यवेक्षण नहीं किया गया एवं निम्न गुणवत्ता के कार्य का भी मापी पुस्त में किये गए प्रविष्टि का आपके द्वारा सत्यापन किया गया।
आरोप संख्या-3ः- पथ प्रमंडल जमशेदपुर अन्तर्गत आदित्यपुर-काण्ड्रा पथ विभिन्न श्रोतों से कथित रूप से पानी आने यथा पी0एच0ई0डी0 पाईप लाईन से जल बहाव, पथ के किनारे स्थित भवनों एवं कारखानों आदि से कथित रूप से पानी पथ पर बहाये जाने के लिए संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध State Highway Act/ लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1914 के तहत कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई एवं इन बिन्दुओं को पथ के क्षतिग्रस्त होने का एक कारण दर्शाया गया है। आरोप संख्या-4ः- आदित्यपुर-कण्ड्रा पथ के लिए यातायात के जरूरतों के अनुरूप अगर पथ निर्माण में अतिरिक्त प्रावधान किये जाने की आवश्यकता थी, तो उसके लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया।
आरोप संख्या-5ः- आदित्यपुर-कण्ड्रा पथ का कार्य भौतिक रूप से दिनांक 28.02.2006 को संवेदक द्वारा पूर्ण कराया गया था। इस प्रकार पथ के अनुरक्षण के लिए defect liability period 28.02.2007 तक निर्धारित था, परन्तु defect liability period के पूर्व ही आपके द्वारा S.D एवं Earnest Money के राशि को संवेदक को लौटा दिया गया। जिसके कारण क्षतिपूर्ण कार्य के लिए संवेदक के उक्त राशि को जब्त नहीं किया जा सका। 4. संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 171 अनु0 दिनांक 23.01.2013 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री महामिद हुसैन के विरूद्व गठित उपर्युक्त पॉच आरोपों में से आरोप संख्या-01 को अंषतः प्रमाणित पाया गया एवं आरोप संख्या-(2), (3), (4) एवं (5) को अप्रमाणित पाया गया हैं। संचालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य में अंकित है कि कार्य के एकरारनामा की राशि 25.00 करोड़ के विरूद्ध श्री हुसैन द्वारा कुल राशि का 51.216 प्रतिशत भुगतान गुण नियंत्रण इकाई द्वारा समर्पित जॉचफल के आधार पर किया गया है जिसके लिये उन्हें आंशिक रूप से दोषी माना गया। 5. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आधार पर मो0 महामिद हुसैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता से पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1418(एस) दिनांक 22.02.2013 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री हुसैन से द्वितीय कारण पृच्छा पथ निर्माण विभाग को उनके पत्रांक शून्य दिनांक 01.03.2013 द्वारा प्राप्त हुआ। जिसकी समीक्षा पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया गया।
6. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 8857 (एस) दिनांक 19.11.2013 द्वारा विभाग को सूचित किया गया कि पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या-6115 (एस), दिनांक 29.07.2013 द्वारा पथ निर्माण विभाग संवर्ग के अभियंताओं को उनके वर्त्तमान कार्यरत विभाग के आधार पर उसी विभाग में आवंटित कर दिया गया है, जिसमें वे कार्यरत है। इसी आधार पर श्री हुसैन के विरूद्व संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित संचिका मूल में अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु विभाग को लौटा दिया गया।
7. संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन एवं श्री हुसैन से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की तकनीकी समीक्षा विभाग के स्तर पर कराई गयी। समीक्षोपरान्त श्री हुसैन के विरूद्ध गठित आरोप संख्या-1 आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी इसे आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है। 8. फलतः विभागीय समीक्षोपरान्त श्री हुसैन तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को तत्कालिक प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए इन्हें बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संषोधित) नियमावली,2007 के नियम 14(vii) के तहत इनका वेतन कालमान वेतन में निम्न प्रक्र्रम पर वेतन निर्धारण एवं निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान करने का दंड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम पदाधिकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 2609 दिनांक 13.09.2006 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के उप खंड (ए) के अनुसार अनुशासनिक मामलों में प्रस्तावित दंडों पर अंतिम निर्णय लेने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (7) के तहत पारामर्श प्राप्त किया गया। 9 .बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तावित दंड को अनुपातिक नहीं पाते हुए उससे असहमति व्यक्त किया गया, परन्तु असहमत होने का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया तथा निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ नहीं देने के दंड पर विचार करने के लिए विभाग को ही सक्षम बताया गया क्योंकि यह वृहत् शास्ति नहीं है।
10. श्री महामिद हुसैन, तदेन कार्यपालक अभियंता, के विरूद्ध गठित पॉच आरोप में आरोप संख्या-1 आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया, जिसमें भुगतान राशि का 51.216 प्रतिशत श्री हुसैन द्वारा भुगतान किया गया जिसकी राशि 12.80410 करोड़ है। श्री हुसैन के विरूद्ध लगा आरोप गंभीर प्रकृति का है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने परामर्श में प्रस्तावित30 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 2014 दंड को अनुपातिक नहीं मानने का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से असहमत होते हुए श्री महामिद हुसैन तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमशेदपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0 कटिहार को तत्कालिक प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधित) नियमावली, 2007 के नियम 14 (vii) के तहत इनका वेतन कालमान वेतन में निम्न प्रक्रम पर निर्धारित करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।
11. निलंबन अवधि का विनियमन इस आधार पर किया जायेगा कि निलंबन अवधि में इन्हें जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परंतु इस अवधि की गणना पेंषन निर्धारण के प्रयोजनार्थ की जा सकेगी।
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।
——— अधीLकअधीLकअधीLकअधीLक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,
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सहकारिता विभाग
----- अधिसूचनाएं 16 जून, 2014 सं॰ 08/नि॰को॰(रा॰) विभागीय 706/2012-2318-श्री मो॰ मजीबुर्र रहमान, जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह- सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना अंचल पटना के विरूद्ध न्यायिक आदेषों यथा- अपीलवाद संख्या 07/2011 में दिनांक 04॰07॰2011 एवं 12॰07॰2011 को निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेष का अनुपालन नहीं करने, र्काव्य निर्वहन में लापरवाही, अपने नियंत्री पदाधिकारी के आदेष का अनुपालन नहीं करने एवं कारण पृच्छा पर भ्रामक एवं तथ्यहीन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण समर्पित करने, तथा अपने अधीनस्थ कर्मियंोंं के उपर नियंत्रण/अनुश्रवण नहीं करने के आरोप में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक 2230 दिनांक 19॰04॰2012, पत्रांक 5313 दिनांक 08॰10॰2012 एवं गै॰स॰पे्र॰सं॰ 26 दिनांंक 11॰01॰2013 द्वारा श्री मो॰ मुजीबुर्र रहमान, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना के विरूद्ध आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') गठित कर अनुषासनिक कार्रवाई करने की अनुषंसा की गई थी। उक्त के संबंध में श्री मो॰ मुजीबुर्र रहमान से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री मो॰ रहमान वैधानिक र्काव्यों के निवर्हन में लापरवाही बरतने के लिए दोषी है। अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं है। चूंकि श्री मो॰ मुजीबुर्र रहमान के विरूद्ध विाीय अनियमितता का मामला नहीं है, अतएव उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित किये बिना श्री मो॰ मुजीबुर्र रहमान जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना अंचल पटना को निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है।
1. निन्दन, 2. संचयी प्रभाव के बिना तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड। इस आदेष में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव(निगरानी)।
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26 जून, 2014
सं॰ 8/नि॰को॰(रा॰) निग॰-106/2012-2531-श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, रोहतास (सासाराम) सम्प्रति निलंबित को दिनांक 03.01.2012 को श्री कमलेष कुमार पाण्डेय, पिता स्व॰ बागेष्वरी नाथ पाण्डेय, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, रोहतास से एम॰ए॰सी॰पी॰ का लाभ देने के लिए रूपये 10,000/-(दस हजार) रूपये रिष्वत लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावा दल के द्वारा रंगे-हाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। श्री कुमार के विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या-001/2012, दिनांक 03.01.2012 दर्ज है। श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या 152 दिनांक 10.01.2012 द्वारा दिनांक 03.01.2012 के प्रभाव से निलंबित किया गया। कारागार से मुक्ति के पश्चात् श्री कुमार द्वारा योगदान समर्पित किया गया। चूँकि श्री कुमार के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति निर्गत है एवं उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित होनी थी, फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या 2129 दिनांक 22.05.2012 द्वारा32 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 2014 पुनः अगले आदेष तक निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प संख्या 2820 दिनांक 26.06.2012 से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में अभिमत है कि आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। आरोप संख्या-1, 2, 3 प्रमाणित है तथा आरोप संख्या-4 के संबंध में संचालन पदाधिकारी के अभिमत है कि ''यह निर्विवाद सत्य है कि आरोपित पदाधिकारी ने श्री कमलेष कुमार पाण्डेय, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰, रोहतास से 10,000/-(दस हजार) रूपये प्राप्त किये।'' यह मामला विषेष न्यायालय निगरानी में विचाराधीन है।
श्री कुमार के विरूद्ध गंभीर कदाचार के मामले में दोषी पाये जाने के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरांत उन्हें निम्नांकित दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया :-
1. उपर्युक्त गंभीर आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (XI) के तहत् सेवा से बर्खास्त किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाय।
2. निलंबन अवधि (दिनांक 03.01.2012 से सेवा बर्खास्तगी तक) के लिए पूर्व प्रदत्त जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। उपर्युक्त दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
चूँकि श्री कुमार की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की अनुषंसा पर की गयी थी इसलिए उक्त निर्णय पर विभागीय पत्रांक 1605 दिनांक 10.04.2014 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति माँगी गयी थी। उपरोक्त दण्ड के प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 616 लो॰से॰आ॰ दिनांक 10.06.2014 द्वारा अपनी सहमति/अनुशंसा दी गयी। उक्त दण्ड पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है। अतः श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰, रोहतास (सासाराम) सम्प्रति निलंबित जिनका विवरणी नीचे अंकित है, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है :-
1. उपर्युक्त गंभीर आरोपों के लिए सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (XI) के तहत् सेवा से बर्खास्त किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।
2. निलंबन अवधि (दिनांक 03.01.2012 से सेवा बर्खास्तगी तक) के लिए पूर्व प्रदत्त जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। (i) सरकारी सेवक का नाम :- श्री शैलेनद्र कुमार (ii) सरकारी सेवक की जन्मतिथि :- 01.03.1975 (iii) सरकारी सेवा धारण की तिथि :- 28.10.2009 (iv) सरकारी सेवक के पिता का नाम :- श्री योगेन्द्र झा (v) स्थायी पता :- ग्रामथाना-बहेरी, जिला-दरभंगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव (निगरानी)।
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22 मई, 2014
सं॰ 8/नि॰को॰(रा॰) निग॰-105/2012-2060-श्री अंजुम हसन अंसारी, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया (अतिरिक्त प्रभार सहायक निबंधक, स॰स॰ खगड़िया एवं महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, खगड़िया) सम्प्रति निलंबित को दिनांक 24.08.2011 को श्री ऋषिकांत पे॰ देवेन्द्र सिंह ग्राम-बड़ी मैरा, पो॰-पिपरपाँती, जिला-खगड़िया से मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि॰ के सदस्यों के चुनाव संबंधी सदस्यों की सूची उपलब्ध कराने के एवज में 16,000/-(सोलह हजार) रूपये रिष्वत लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावा दल के द्वारा रंगे-हाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा श्री अंसारी के विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या-057/2011, दिनांक 24.08.2011 दर्ज है। श्री अंसारी को विभागीय अधिसूचना संख्या 4096 दिनांक 08.09.2011 द्वारा दिनांक 24.08.2011 के प्रभाव से निलंबित किया गया। कारागार से मुक्ति के फलस्वरूप श्री अंसारी द्वारा योगदान समर्पित किया गया। चूँकि श्री अंसारी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति निर्गत है एवं उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित होनी थी, फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या 2128 दिनांक 22.05.2012 द्वारा पुनः अगले आदेष तक निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प संख्या 2737 दिनांक 26.06.2012 से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में अभिमत है कि आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। आरोप संख्या-1, 2, 3 प्रमाणित है तथा आरोप संख्या-4 के संबंध में संचालन पदाधिकारी के अभिमत है कि ''आरोप संख्या-4 के प्रसंग में आरोपित पदाधिकारी द्वारा आरोप के प्रतिकार के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है, परंतु यह मामला विषेष न्यायालय निगरानी में विचाराधीन है। इसके संबंध में अग्रेतर कार्रवाई न्यायालीय आदेष के उपरांत ही संभव है। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री अंसारी के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाया गया।
श्री अंसारी के विरूद्ध गंभीर कदाचार के मामले में दोषी पाये जाने के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरांत उन्हें निम्नांकित दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया :-
3. उपर्युक्त गंभीर आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (XI) के तहत् सेवा से बर्खास्त किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाय।33 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 2014 4. निलंबन अवधि (दिनांक 24.08.2011 से सेवा बर्खास्तगी तक) के लिए पूर्व प्रदत्त जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। उपर्युक्त दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। चूँकि श्री अंसारी समूह-क के पदाधिकारी है, अतएव् श्री अंसारी के विरूद्ध अनुमोदित दण्ड पर विभागीय पत्रांक 1287 (A) दिनांक 20.03.2014 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति माँगी गयी।
उपरोक्त दण्ड के प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 168 लो॰से॰आ॰ दिनांक 25.04.2014 द्वारा अपनी सहमति दी गयी। उक्त दण्ड पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है। अतः श्री अंजुम हसन अंसारी, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया (अतिरिक्त प्रभार सहायक निबंधक, स॰स॰ खगड़िया एवं महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, खगड़िया) सम्प्रति निलंबित जिनका विवरणी नीचे अंकित है, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है :-
3. उपर्युक्त गंभीर आरोपों के लिए सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (XI) के तहत् सेवा से बर्खास्त किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।
4. निलंबन अवधि (दिनांक 24.08.2011 से सेवा बर्खास्तगी तक) के लिए पूर्व प्रदत्त जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। (i) सरकारी सेवक का नाम :- श्री अंजुम हसन अंसारी (ii) सरकारी सेवक की जन्मतिथि :- 05.03.1971 (iii) सरकारी सेवा धारण की तिथि :- 13.12.1995 (iv) सरकारी सेवक के पिता का नाम :- श्री कमरूद्दीन अहमद (v) स्थायी पता :- ग्राम-सुरबल, पो॰थाना-बरौली, जिला-गोपालगंज।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।
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10 जुलाई, 2014
सं॰ 1/सह॰बि॰प्र॰से॰-प्रबंध निदेषक-30/2011-2758--सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-9448 दिनांक 10.07.2014 द्वारा श्री दिलीप कुमार, आई॰टी॰एस॰, प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना के विरूद्ध गंभीर वित्तीय आरोप प्रतिवेदित रहने तथा उनकी सेवायें पैतृक विभाग (दूरसंचार विभाग, भारत सरकार) को वापस किये जाने के फलस्वरूप बिहार राज्य भंडार निगम, पटना के प्रबंध निदेषक के रिक्त हुए पद पर औपबंधिक रूप से श्री मुकुल कुमार सिन्हा, उप निबंधक, सहयोग समितियाँ (मुख्यालय), बिहार, पटना को कार्यकारी रूप से अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य भंडार निगम के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2॰ यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी व्यवस्था है जो प्रबंध निदेषक के नियमित पदस्थापन के पश्चात स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।
---- 17 जून, 2014 सं॰ 06/पणन (स॰)-130/2008-2338-सुश्री अंजुम आरा, फोगस मंजिल न्यू मिल्लत कॉलोनी, फुलवारी शरीफ, पोस्ट फुलवारी शरीफ पटना की बिहार राज्य भंडार निगम (पटना) के निदेषक पर्षद के निदेषक पद से दिये गये त्यागपत्र को अधिसूचना निर्गत की तिथि से स्वीकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।
---- सं॰ 08/नि॰था॰-11-22/2014सा॰-13959 सामान्य प्रशासन विभाग ----- संकल्प 10 अक्तूबर, 2014 श्री शशांक कुमार लाल, (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक-1089/11 तत्कालीन अंचलाधिकारी, साहेबपुर कमाल, बेगुसराय सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय, प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय पटना) को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा क्रिमिनल रिव्यू सं॰-647/84 में पारित आदेश के आलोक में सेवानिवृत्त शिक्षक श्री सुभाष यादव की जमीन पर चहारदीवारी निर्माण हेतु विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। आदेश के क्रियान्वयन के क्रम में श्री लाल को सेवानिवृत्त शिक्षक, श्री यादव से 8000 रूपये रिश्वत लेते हुए निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 22.02.2007 को रंगे हाथ पकड़ा गया। 2. उक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3270, दिनांक 26.03.2007 द्वारा श्री लाल को निलंबित किया गया। विभागीय संकल्प सह पठित ज्ञापांक-4770,34 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 2014 दिनांक 02.05.2011 द्वारा श्री लाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें जाँच पदाधिकारी, आयुक्त, तिरहुत
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।
---- सं॰ 08/आरोप-01-204/2014सा॰-13894 सामान्य प्रशासन विभाग ----- संकल्प 10 अक्तूबर, 2014 श्री शैलेश नन्दन दिवाकर, बि॰प्र॰से॰, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी-सह-जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध विशेष वाहन चेकिंग का प्रगति प्रतिवेदन नहीं भेजने, निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीन एवं लापरवाही बरतने एवं पंचायत चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य के उपरांत भी मुख्यालय छोड़ने का आवेदन देकर मुख्यालय से अनुपस्थित रहने आदि के जिलापदाधिकारी, रोहतास द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4658, दिनांक 25.05.2009 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। दिनांक 31.01.2012 को श्री दिवाकर के सेवानिवृत्ति उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3463, दिनांक 02.03.2012 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम-43(बी) के तहत सम्पर्वित किया गया। संचालन पदाधिकारी-सह-जाँच पदाधिकारी, आयुक्त-सह-मगध प्रमंडल, गया के पत्र सं॰-2811/विधि, दिनांक 26. 10.2013 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में श्री दिवाकर के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी पाँचों आरोप प्रमाणित पाया गया। प्रतिवेदित सभी आरोप मूलतः समय पर प्रतिवेदन नहीं भेजने, समय पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने से संबंधित है। अपने स्पष्टीकरण में आरोपी पदाधिकारी के द्वारा अनावश्यक रूप से प्रशासनिक मर्यादा के विपरीत बातों का उल्लेख किया गया। आरोपित पुत्र के दुर्घटनाग्रस्त होने है, पर आरोपी पदाधिकारी आवेदन देख मुख्यालय से अनुपस्थित हुए।35 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 2014 पूरे घटना क्रम के समीक्षा के उपरांत जिला पदाधिकारी एवं आरोपी के बीच वैचारिक मत भिन्नता प्रतीत होती है। जिसके लिए जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित पाया गया। प्रतिवेदित सभी पाँर्चो आरोपों में कोई भी आरोप वित्तीय अनियमितता, राजस्व की हानि अथवा अनियमित एवं नियम विरूद्ध आदेश पारित किये जाने से संबंधित नहीं है। आरोपी पदाधिकारी अगर सेवा में होतेे तो निःसंदेह वे प्रमाणित आरोपों के लिये लघु दंड के भागी होते परंतु वे सेवानिवृत्त हो चुके है एवं लघु दंड का कोई प्रभाव सेवा निवृत पदाधिकारी पर प्रभावी नहीं होता है। वित्तीय अनियमितता आदि का गंभीर आरोप आरोपी के विरूद्ध नहीं है, जिससे सरकार को राजस्व की क्षति पहुँची हो नहीं है, एवं जिसपर बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 की तहत कार्रवाई की जा सके। उपरोक्त परिपेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री शैलेश नन्दन दिवाकर, बि॰प्र॰से॰, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी-सह-जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास सम्प्रति सेवा निवृत को आरोप मुक्त करते हुए मामला को संचिकास्त किया जाता है।
आदेश ः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।
----- सं॰ 08/आरोप-01-1़60/2014सा॰-15180 सामान्य प्रशासन विभाग ----- संकल्प 7 नवम्बर, 2014
श्री विनोद आनन्द, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-546/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, पटना सदर (सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर) के विरूद्ध जल संसाधन विभाग अन्तर्गत पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, करविगहिया, पटना के सरकारी जमीन का जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की मिलीभगत से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दाखिल-खारिज करने, लगान निर्धारित करने एवं साजिश के तहत जमाबन्दी कायम करने के प्रतिवेदित आरोपों के कारण उन्हें विभागीय संकल्प ज्ञापांक-15593, दिनांक 12.11.2012 द्वारा निलंबित किया गया तथा संकल्प ज्ञापांक-2509, दिनांक 21.02.2014 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
2. विभागीय कार्यवाही उपरांत संचालन पदाधिकारी आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-1870, दिनांक 20.08. 2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। श्री आनन्द के विरूद्ध गठित कुल चार आरोपों के आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सं॰-01,02 एवं 03 को प्रमाणित नहीं पाया गया तथा आरोप सं॰-04 के बारे में प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नगत भूमि के सरकारी/भूदान/भू-विवाद/सैरात से मुक्त होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही दाखिल खारिज की स्वी—ति दी गयी जो एक प्रक्रियात्मक चूक है तथा इसके लिए आरोपित पदाधिकारी दोषी हैं।
3. प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-12542, दिनांक 09.09.2014 द्वारा श्री आनन्द से लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की माँग की गयी जिसके आलोक में उन्होंने अपना लिखित अभ्यावेदन दिनांक 18.09.2014 को समर्पित किया। प्रमाणित आरोप सं॰-04 के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में प्रश्नगत भूमि को रैयती बताया। इस भूमि पर आवेदक का ''खपड़पोस मकान मय सहन'' एवं ''शांतिपूर्वक दखलकार'' प्रतिवेदित करते हुए आवेदक को खतियान रैयत का वंशज बताया। फलतः उनके द्वारा नामांतरण आदेश देने के पीछे कोई गलत मंशा नहीं थी क्योंकि आवेदक खतियान रैयत वंशज थे एवं आवासीय मकान के रूप में उनका शांतिपूर्ण दाखिल कब्जा था।
4. श्री आनन्द के विरूद्ध गठित आरोप, जाँच पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा संबंधित लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरांत पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा था, तथा आवासीय घर भी था, परन्तु उस भूमि की जमाबन्दी नहीं चल रही थी। नामान्तरण तभी किया जाता है जब पूर्व से जमाबन्दी चल रही होती है। अतः इस विषय को अभिलेख के माध्यम से उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित किया जाना चाहिए था जो आरोपित पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया। आरोपित पदाधिकारी से निःसंदेह नामांतरण वाद में निर्णय लेने में एवं हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक के भ्रामक प्रतिवेदन के सही विश्लेषण में चूक हुई है। आरोपित पदाधिकारी की मंशा दूषित नहीं भी हो तब भी उनका नामांतरण आदेश प्रश्नगत मामलें में नियमाकूल नहीं माना जा सकता है। आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप सं॰-4 प्रमाणित पाया गया।
5. वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् रूप से विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है।
(क) श्री विनोद आनन्द, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-546/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, पटना सदर (सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर) को निलंबन से मुक्त किया जाता है। श्री आनन्द सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) योगदान करेगें।36 (cid:18)बहार गजट, 26 नव+बर 2014 (ख) श्री आनन्द के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है :- (i) निन्दन (वर्ष 2001-2002 के प्रभाव से) (ii) तीन वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक एवं (iii) प्रोन्नति पर रोक (आदेश निर्गत की तिथि से चार वर्षो के लिए)
6. श्री आनन्द के निलंबन की अवधि के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।
आदेश ः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।
------ सं॰ 08/आरोप-01-51/2014सा॰-15025 सामान्य प्रशासन विभाग ----- संकल्प 5 नवम्बर, 2014 श्री शशि शेखर चौधरी, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-810/11, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मांडू (हजारीबाग) सम्प्रति निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया के विरूद्ध तत्कालीन आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, झारखण्ड के पत्रांक-628/सी॰, दिनांक 13.12.2002 द्वारा एक ही जमीन के संबंध में लीज स्वी—ति हेतु अलग-अलग प्रतिवेदन दिये जाने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। प्रतिवेदित आरोप के लिए श्री चौधरी के विरूद्ध विभागीय ज्ञापांक-2528, दिनांक 28.02.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के जाँच पदाधिकारी-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त, पटना के पत्रांक-53/अ॰वि॰जाँ॰आ॰, दिनांक-15.07.2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी श्री चौधरी के दोनों प्रतिवेदनों में भिन्नता के कारण का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि आरोपी के प्रतिवेदन के आधार पर जिला खनन पदाधिकारी द्वारा न तो कोई निर्णय लिया गया और न ही खनन पट्टा की स्वी—ति हीं दी गई। इससे राज्य सरकार को न तो राजस्व की हानि हुई और न ही कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई। जब मामले की जाँच कार्यपालक दंडाधिकारी से करायी गयी थी तो उसमें भी आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगया गया। फलतः जाँच पदाधिकारी ने आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित नहीं पाया है। निष्कर्षतः मात्र जिला खनन पदाधिकारी को एक महीने के अंतराल में अपना दो प्रतिवेदन समर्पित किये जाने एवं उसमें भिन्नता पाये जाने के कारण आरोपित पदाधिकारी श्री चौधरी के विरूद्ध आरोप-पत्र गठित किया गया। श्री चौधरी के द्वारा दिये गये उक्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री शैलेन्द्र मेहता (आवेदक) के पक्ष में कोई खनन पट्टा जिला खनन पदाधिकारी द्वारा निर्गत नहीं किया गया और न हीं उससे सरकार को राजस्व की कोई हानि हुई। हालकि अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध गठित आरोप एवं जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा में पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण नहीं किया गया एवं हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षण के प्रतिवेदन को ही आधार मानकर प्रतिवेदन दिया गया जो उनके कर्त्तव्य में लापरवाही अथवा चूक का द्योतक है। सम्यक् विचारोपरांत श्री चौधरी द्वारा बरती गयी उपर्युक्त कर्त्तव्यहीनता/लापरवाही के लिए बिहार सरकार सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14 के तहत उन्हें निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है :- (i) निन्दन। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।
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