िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
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---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Kाओं के पर(cid:15)Kा-फल, कायMबम, छाऽवृ(cid:18)P ूदान, आ)द।
---
भाग-1-ग—िशKा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Kाफल आ)द ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राQयपाल और कायाMRयKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आ)द। 4-5 भाग-3—भारत सरकार, पSTम बंगाल सरकार और उVच ;यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राQय गजटB के उXरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत )कये जानेवाले ूवर सिमितयB के ूितवेदन और उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अिधिनयम Sजनपर रांशपित क^ Qयेंठ अनुमित िमल चुक^ है। ---
भाग-8—भारत क^ संसद मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद मZ पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व`ापन
---
भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क^ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, पaरवहन सूचनाएं, ;यायालय सूचनाएं और सवMसाधारण सूचनाएं इbया)द। 6-6 पूरक
पूरक-क 7-82 (cid:18)बहार गजट, 3 )दस+बर 2014
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)4िनयु(cid:18)4िनयु(cid:18)4िनयु(cid:18)4, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)4श(cid:18)4श(cid:18)4श(cid:18)4, , , , छु 9ट(cid:15) और छु 9ट(cid:15) और छु 9ट(cid:15) और छु 9ट(cid:15) और अ;यअ;यअ;यअ;य वैय(cid:18)4क सूचनाएं वैय(cid:18)4क सूचनाएं वैय(cid:18)4क सूचनाएं वैय(cid:18)4क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
——— कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग ----- अधिसूचना 22 अक्तूबर 2014
सं॰ डी॰पी॰एस॰-2-0-11/2012-302--लियोनार्ड तिर्की, प्रधान प्रोबेषन पदाधिकारी, प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेषन कार्यालय, पूणियाँ को कार्यकारी व्यवस्था के तहत् अपने ही वेतनमान में स्थानान्तरित कर निदेषक, प्रोबेषन चर्या के रिक्त पद के विरूद्व प्रधान प्रोबेषन पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित करते हुए अगले आदेष तक निदेषक, प्रोबेषन चर्या के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
2. श्री तिर्की अपने ही वेतनमान में निदेषक प्रोबेषन चर्या के पद के विरूद्व अपने वेतनादि की निकासी कर सकेंगे। 3. श्री तिर्की, प्रभारी निदेषक, प्रोबेषन चर्या के रूप में प्रोबेषन प्रभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के साथ-साथ ''अपराध पीड़ित कल्याण न्यास'' के सदस्य सचिव तथा राज्य दण्डादेष परिहार परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य करेंगे ।
4. श्री फिरोज अहमद, प्रोबेषन पदाधिकारी, जिला प्रोबेषन कार्यालय, अररिया को प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेषन कार्यालय, पूर्णियाँ के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, अपर सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।
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पथ निर्माण विभाग
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अधिसूचनाएं
27 अक्तूबर 2014 सं॰ 1/विविध-75/2014-10290(s)--श्री चमन प्रकाश सिन्हा, अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए विभागीय कार्यों से संबंधित सूचनाओं के लिए पथ निर्माण विभाग का जन सम्पर्क पदाधिकारी मनोनित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शैलेश कुमार, अपर सचिव।
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27 अक्तूबर 2014
सं॰ 1/यां0(विविध)-03/2014-10334(s)--श्री राज कुमार लाल, मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त मुख्य अभियंता (यांत्रिक), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्य निष्पादित करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शैलेश कुमार, अपर सचिव।3 (cid:18)बहार गजट, 3 )दस+बर 2014
17 नवम्बर 2014
सं॰ 1/स्था॰-13/2002/(खण्ड-1)-10943(s)--बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के Clause 81 of Articles of Association of Bihar Rajya Pul Nirman Nigam Limited & The Companies ACT 1956 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विनय कुमार (भा॰प्र॰से॰) अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उक्त निगम के निदेशक के रूप में मनोनित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शैलेश कुमार, अपर सचिव।
______ अधीKकअधीKकअधीKकअधीKक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,
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Website: http://egazette.bih.nic.in
4 (cid:18)बहार गजट, 3 )दस+बर 2014भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राQयराQयराQयराQयपाल और कायाMRयपाल और कायाMRयपाल और कायाMRयपाल और कायाMRयKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधअिधअिधअिधसूचनाएं और िनयम आ)द।सूचनाएं और िनयम आ)द।सूचनाएं और िनयम आ)द।सूचनाएं और िनयम आ)द।
----- निगरानी विभाग ----- आदेश 21 नवम्बर 2014 सं॰ नि॰वि॰स्था॰-19/2005-5721--पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 8919 दिनांक 15.09. 2014 द्वारा श्री रंजन कुमार, अधीक्षण अभियंता, तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना की सेवा वापस लेते हुए अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया गया है, साथ ही इन्हें मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है।
उक्त के आलोक में नव पदस्थापित पद पर योगदान/प्रभार ग्रहण करने हेतु प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित किया जाता है।
2. इसमें माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, चन्द्रशेखर नारायण, उप-सचिव।
---- मुख्य अभियंता का कार्यालय जल संसाधन विभाग, सिवान। ---- कार्यालय आदेश
1 नवम्बर 2014
सं0 1स्था0अनु0-12-102/2014-119-2514--समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सारण, छपरा के पत्रांक 1139/स्था0 दिनांक 29.9.14 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सारण, छपरा की दिनांक 12.09.14 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री मदन कुमार सिंह, पिता स्व0 रामजीत प्रसाद सिंह, भूतपूर्व अनुसेवक, सारण नहर प्रमंडल, मढौरा अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पें-1800 रूपये(मैट्रिक) एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अनुसेवक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, सारण नहर अंचल, छपरा के कार्यालय में दिनांक 14.11.2014. तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।
2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।
3. स्व0 रामजीत प्रसाद सिंह के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री मदन कुमार सिंह पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे।5 (cid:18)बहार गजट, 3 )दस+बर 2014 4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सारण, (छपरा) के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।
5. अगर श्री मदन कुमार सिंह की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।
6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।
7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।
8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।
10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री मदन कुमार सिंह से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे।
11 उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31.08.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।
आदेश से, दिनेश कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता।
——— अधीKकअधीKकअधीKकअधीKक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,
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भागभागभागभाग----9999((((खखखख))))
औऔऔऔर सवMसाधारण सूचनाएं इbयार सवMसाधारण सूचनाएं इbयार सवMसाधारण सूचनाएं इbयार सवMसाधारण सूचनाएं इbया)द।)द।)द।)द।
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सूचना
No. 1901--I, Kumari Nisha Bala sinha wife of Jaydeep Kumar resident of house No.53 M.I.G, kankar bagh colony, Patna-20, will be known as Nisha kumari. Kumari Nisha Bala sinha and nisha kumari will be same and similar person for all practical purpose. Affadavit No. 5865 dated 14.10.2014.
KUMARI NISHA BALA SINHA.
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सं॰ 1902--मैं मनोज कुमार रजक, पिता-स्व0 राजकुमार बैठा, ग्राम-धोबीटोला, पो0-रामनगर, थाना-रामनगर, जिला-पष्चिम चम्पारण षपथ पत्र संख्या- 1284, दिनांक 03.9.14 द्वारा मनोज कुमार रजक के स्थान पर "मनोज प्रियदर्षी" के नाम से जाना जाऊॅंगा।
मनोज कुमार रजक
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No. 1915--A General Information to all Concern that the name of Neha Kumari, D/o Sri Sushil Kumar Mishra, R/o C-203, Monica Apartment, Ambedkar Path, Khajpura, P.o.- B.V College, P.S- Shastri Nagar, Dist- Patna is changed to Neha Mishra as per Affidavit No-10967 Dated 15-10-2014 from Now Neha Kumari will be called by Neha Mishra.
NEHA KUMARI.
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No. 1903--I, Rajeev Ranjan S/o Awadhesh Kumar, R/o Vill-Simra, P.o.-Korji Mohammadpur Via. Janipur Patna declare vide afdvt. No. 11173 dated. 31.07.2014 that from now onwards I shall be know as Rajeev Sharma for all future purposes.
RAJEEV RANJAN.
——— अधीKकअधीKकअधीKकअधीKक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,
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Website: http://egazette.bih.nic.in
7 (cid:18)बहार गजट, 3 )दस+बर 2014(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट काकाकाका पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000)))) ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत
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ग्रामीण कार्य विभाग
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अधिसूचना
14 नवम्बर 2014
सं0 3 अ0प्र0-1-99/09-4140--श्री उपेन्द्र कुँवर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल के द्वारा आर0ई0ओ0, नवादा प्रमंडल के स्तर से जलालपुर-सम्हरीगढ पथ निर्माण 3-4 कि0मी0 में स्वीकृत प्राक्कलन से विचलन करने एवं स्थल आदेश पुस्तिका में संवेदक को नियमानुकूल निदेष नहीं देने तथा गे्रड- II के लेयर का प्रावधान होने के बावजूद उक्त कार्य को नहीं करने का आदेष स्थल आदेष पुस्तिका में देने के लिए दोषी पाये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संषोधन) नियमावली 2007 के नियम 14(v) के तहत अधिसूचना संख्या 392 सह पठित ज्ञापांक 393 दिनांक 29.01. 2014 द्वारा लघु दंड ''असंचयात्मक रूप से दो वेतन वृद्धि पर रोक (जुलाई 2014 एवं जुलाई 2015 में प्रभावी)'' संसूचित किया गया।
श्री उपेन्द्र कुँवर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, नवादा द्वारा उन्हें संसूचित दंड पर पुनर्विचार हेतु पुनर्विलोकन अर्जी विभाग को समर्पित की गई जिसमें उनके द्वारा मूलतः यह अनुरोध किया गया कि उनकी सेवानिवृति की तिथि 30.09.2015 होने के कारण उनको दिया गया लघु दंड ''असंचयात्मक रूप से दो वेतन वृद्धि पर रोक'' वृहत दंड ''संचयात्मक रूप से दो वेतन वृद्वि पर रोक'' में परिवर्तित हो जाती है।
उक्त बिंदु पर समान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से परामर्श प्राप्त किया गया, जिसमें उनके द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियं़़त्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 28 के आलोक में पुनरीक्षण कर समुचित आदेश पारित करने का निर्णय लिया जा सकता है, का परामर्श दिया गया।
उक्त के आलोक में विभाग द्वारा श्री उपेन्द्र कुँवर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल को अधिरोपित दंड को संशोधित करते हुए असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।8 (cid:18)बहार गजट, 3 )दस+बर 2014 अतः श्री उपेन्द्र कुँवर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियं़़त्रण एवं अपील) नियमावली 2007 के नियम 14(v) के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता हैः-
(i) असंचयात्मक रूप से एक वेतन वृद्धि पर रोक।
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।
——— अधीKकअधीKकअधीKकअधीKक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,
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