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पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार, , , , 3333 &दस(ब&दस(ब&दस(ब&दस(बरररर 2014201420142014 सं0 3ए-4-प्रोŒ-03/2014-10936 (वि0)10936 (वि0)10936 (वि0)10936 (वि0) सं0 वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग
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प्रेषक,
प्रभात शंकर,प्रभात शंकर,प्रभात शंकर,प्रभात शंकर,
सरकार के विशेष सचिव ।
सरकार के विशेष सचिव ।
सेवा में,
सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।
पटना, दिनांक 27 नवम्बर 27 नवम्बर 27 नवम्बर 27 नवम्बर
27 नवम्बर 27 नवम्बर 27 नवम्बर 27 नवम्बर 2014201420142014 सेवक को एॉसीॉपीॉ नियमावली-2003 की कंडिका-4(5)(ii) के तहत अनुशासनिक ) के तहत अनुशासनिक ) के तहत अनुशासनिक ) के तहत अनुशासनिक ) के तहत अनुशासनिक ) के तहत अनुशासनिक ) के तहत अनुशासनिक ) के तहत अनुशासनिक विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- सरकारी सरकारी सरकारी सरकारी सेवक को एॉसीॉपीॉ नियमावली-2003 की कंडिका-4(5)( सेवक को एॉसीॉपीॉ नियमावली-2003 की कंडिका-4(5)( सेवक को एॉसीॉपीॉ नियमावली-2003 की कंडिका-4(5)( सेवक को एॉसीॉपीॉ नियमावली-2003 की कंडिका-4(5)( सेवक को एॉसीॉपीॉ नियमावली-2003 की कंडिका-4(5)( सेवक को एॉसीॉपीॉ नियमावली-2003 की कंडिका-4(5)( सेवक को एॉसीॉपीॉ नियमावली-2003 की कंडिका-4(5)( कार्यवाही आदि या प्रोन्नति के योग्य नहीं पाये जाने के चलते प्रथम वित्तीय उन्नयन का कार्यवाही आदि या प्रोन्नति के योग्य नहीं पाये जाने के चलते प्रथम वित्तीय उन्नयन का कार्यवाही आदि या प्रोन्नति के योग्य नहीं पाये जाने के चलते प्रथम वित्तीय उन्नयन का कार्यवाही आदि या प्रोन्नति के योग्य नहीं पाये जाने के चलते प्रथम वित्तीय उन्नयन का कार्यवाही आदि या प्रोन्नति के योग्य नहीं पाये जाने के चलते प्रथम वित्तीय उन्नयन का कार्यवाही आदि या प्रोन्नति के योग्य नहीं पाये जाने के चलते प्रथम वित्तीय उन्नयन का कार्यवाही आदि या प्रोन्नति के योग्य नहीं पाये जाने के चलते प्रथम वित्तीय उन्नयन का कार्यवाही आदि या प्रोन्नति के योग्य नहीं पाये जाने के चलते प्रथम वित्तीय उन्नयन का कार्यवाही आदि या प्रोन्नति के योग्य नहीं पाये जाने के चलते प्रथम वित्तीय उन्नयन का कार्यवाही आदि या प्रोन्नति के योग्य नहीं पाये जाने के चलते प्रथम वित्तीय उन्नयन का कार्यवाही आदि या प्रोन्नति के योग्य नहीं पाये जाने के चलते प्रथम वित्तीय उन्नयन का कार्यवाही आदि या प्रोन्नति के योग्य नहीं पाये जाने के चलते प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ 12 वर्ष के बाद न देकर बिलंब से अनुमान्य होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन पर होने लाभ 12 वर्ष के बाद न देकर बिलंब से अनुमान्य होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन पर होने लाभ 12 वर्ष के बाद न देकर बिलंब से अनुमान्य होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन पर होने लाभ 12 वर्ष के बाद न देकर बिलंब से अनुमान्य होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन पर होने लाभ 12 वर्ष के बाद न देकर बिलंब से अनुमान्य होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन पर होने लाभ 12 वर्ष के बाद न देकर बिलंब से अनुमान्य होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन पर होने लाभ 12 वर्ष के बाद न देकर बिलंब से अनुमान्य होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन पर होने लाभ 12 वर्ष के बाद न देकर बिलंब से अनुमान्य होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन पर होने लाभ 12 वर्ष के बाद न देकर बिलंब से अनुमान्य होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन पर होने लाभ 12 वर्ष के बाद न देकर बिलंब से अनुमान्य होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन पर होने लाभ 12 वर्ष के बाद न देकर बिलंब से अनुमान्य होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन पर होने लाभ 12 वर्ष के बाद न देकर बिलंब से अनुमान्य होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन पर होने वाले प्रभाव के संबंध में वाले प्रभाव के संबंध में वाले प्रभाव के संबंध में वाले प्रभाव के संबंध में । । । । वाले प्रभाव के संबंध में वाले प्रभाव के संबंध में वाले प्रभाव के संबंध में वाले प्रभाव के संबंध में
महाशय ,
) में निम्नांकित प्रावधान किया गया है—
उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि एॉसीॉपीॉ नियमावली, 2003 की उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि एॉसीॉपीॉ नियमावली, 2003 की उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि एॉसीॉपीॉ नियमावली, 2003 की कंडिका-4(5)(ii) में निम्नांकित प्रावधान किया गया है— "यदि सरकारी सेवक को अनुशासनिक कार्यवाही आदि के चलते या प्रोन्नति के योग्य नहीं "यदि सरकारी सेवक को अनुशासनिक कार्यवाही आदि के चलते या प्रोन्नति के योग्य नहीं 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3333 &दस(ब&दस(ब&दस(ब&दस(बर र र र 2014201420142014 देकर विलंब से दिया जाता है तो एॉसीॉपीॉ योजना के अधीन दूसरा वित्तीय उन्नयन प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि से 12 वर्षों के बाद दिया जाएगा ।" (2) विभागीय अधिसूचना संॉ-7549, दिनांक 13/07/2010 के द्वारा एॉसीॉपीॉ नियमावली, 2003 को निरसित किया गया है तथा विभागीय संकल्प संख्या-7566, दिनांक 14/07/2010 के द्वारा राज्य कर्मी को वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के लिए पूर्व की एॉसीॉपीॉ योजना नियमावली, 2003 को अधिक्रमित करते हुए रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 (एमॉएॉसीॉपीॉएसॉ योजना नियमावली-2010) लागू कर दिया गया है जो दिनांक 01 जनवरी, 2009 के प्रभाव से प्रवृत्त है । रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के तहत राज्य सेवकों को एक ही ग्रेड वेतन में लगातार 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर ठीक उपर के ग्रेड में तीन वित्तीय उन्नयन दिये जाने का प्रावधान किया गया है ।
(3) वित्त विभाग से कतिपय प्रशासी विभागों द्वारा ऐसे मामले पृष्ठांकित किए जाते रहते हें जिनमें यह परामर्श माँगा जाता है कि प्रथम वित्तीय उन्नयन में विलंब होने की स्थिति में बाद के वित्तीय उन्नयनों की तिथि किस प्रकार प्रभावित होगी ।
(4) एतद् द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि यदि राज्य सरकार के किसी कर्मी को एॉसीॉपीॉ नियमावली, 2003 की कंडिका-4(5)(ii) के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन विलंब से प्राप्त होता है तथा द्वितीय उन्नयन उक्त नियमावली के निरसित होने के पूर्व अनुमान्य नहीं होता है तो ऐसे कर्मी को एक ही वेतनमान में 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के तहत द्वितीय वृत्ति उन्नयन दिनांक 01/01/2009 या 10 वर्ष की सेवा पूरी होने की तिथि, जो बाद में हो, से अनुमान्य होगा। उदाहरणस्वरूप किसी कर्मी की नियुक्ति की तिथि 02/02/1979 तथा सेवानिवृत्ति की तिथि 31/08/2015 है उक्त कर्मी को एॉसीॉपीॉ नियमावली, 2003 की कंडिका 4(5)(ii) के तहत किसी कारण दंडादेश या विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता में विलंब आदि के चलते प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ दिनांक 09/08/1999 की बजाय विलंब से दिनांक 09/08/2004 के प्रभाव से प्राप्त होता है तो द्वितीय वित्तीय उन्नयन रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के तहत दिनांक 09/08/2014 के प्रभाव से अनुमान्य होगा ।
विश्वासभाजन,
प्रभात शंकरप्रभात शंकरप्रभात शंकरप्रभात शंकर,,,,
सरकार के विशेष सचिव ।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु&ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 980-571+10-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in