िनबंधन सं(cid:28)या पी0ट80-40 िनबंधन सं(cid:28)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 17171717 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
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सं0 15/छोआ-नीति-15/2012 संख्या
80 (अठाईस रूपये अस्सी पैसे) प्रति बल्क लीटर को परिवर्तित कर क्रमशः (वाणिज्य-कर छोड़कर) रूपया 35 15/छोआ-नीति-15/2012 संख्या&3599—बिहार सुषव (मूल्य निर्धारण एवं नियंत्रण) नियमावली,1994 बिहार सुषव (मूल्य निर्धारण एवं नियंत्रण) नियमावली,1994 के नियम-3 के प्रावधानानुसार राजस्व पर्षद, बिहार राज्य के सभी आसवनी (चीनी मिल से सम्बद्ध आसवनी द्वारा के नियम-3 के प्रावधानानुसार राजस्व पर्षद, बिहार राज्य के सभी आसवनी (चीनी मिल से सम्बद्ध आसवनी द्वारा के नियम-3 के प्रावधानानुसार राजस्व पर्षद, बिहार राज्य के सभी आसवनी (चीनी मिल से सम्बद्ध आसवनी द्वारा Captive Molasess से उत्पादित सुषव को छोड़कर) उत्पाद प्रपत्र-27 एवं 27-क में प्रदा अनुज्ञप्तिधारकों से उत्पादित सुषव को छोड़कर) उत्पाद प्रपत्र-27 एवं 27-क में प्रदा अनुज्ञप्तिधारकों को देशी से उत्पादित सुषव को छोड़कर) उत्पाद प्रपत्र-27 एवं 27-क में प्रदा अनुज्ञप्तिधारकों ने वाले संशोधित सुषव एवं संशोधित सुषव शराब एवं मसालेदार देशी शराब के निर्माण के निमिा आपूरित किये जा ाी शराब के निर्माण के निमिा आपूरित किये जाने वाले संशोधित सुषव एवं संश् ाः रूपया 28.00 (अठाईस रूपये) ग्रेड-1 का अधिकाम बिक्री मूल्य बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित क्रमशः रूपया 28 ग्रेड-1 का अधिकाम बिक्री मूल्य बिहार ाः (वाणिज्य-कर छोड़कर) रूपया 35.00 एवं 28.80 (अठाईस रूपये अस्सी पैसे) प (पैंतीस रूपये) एवं 35.80 (पैतीस रूपये अस्सी पैसे) प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।
80 (पैतीस रूपये अस्सी पैसे) प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।
2. कंडिका-1 में वर्णित आसवनी द्वारा
ार्त आसवनी द्वारा Captive Molasess से उत्पादित सुषव (जिसमें परिवहन व्यय के से उत्पादित सुषव (जिसमें परिवहन व्यय के ाोधित सुषव का मूल्य रूपया 31.70 से) एवं संशोधित सुषव ग्रेड-I का मूल्य रूपया 32.50 (बाीस रूपये पचास पैसे) निर्धारित पचास पैसे) निर्धारित बदले हथालन व्यय अनुमान्य किया गया है) के लिए (वाणिज्य-कर छोड़कर) संशोधित सुषव का मूल्य रूपया 31 बदले हथालन व्यय अनुमान्य किया गया है) (इक्कतीस रूपये सार पैसे) एवं संश् किया जाता है।
3. राज्य में छोआ से उत्पादित सुषव तैयार करने वाले समस्त इकाईयों के लिए राज्य में मूल्य व्यवस्थापन राज्य में छोआ से उत्पादित सुषव तैयार करने वाले समस्त इकाईयों के लिए राज्य में मूल्य व्यवस्थापन राज्य में छोआ से उत्पादित सुषव तैयार करने वाले समस्त इकाईयों के लिए राज्य में मूल्य व्यवस्थापन Fixation and Regulation) ) करते हुए एक समान मूल्य का विनिर्धारण एवं विनियमन (Fixation and Regulation (Price Management) करते हुए एक समान मूल्य का विनिर्धारण एवं विनियमन ( आदेश प्रशासी विभाग द्वारा निर्गत किया जायगा।
नर्गत किया जायगा।
4. यह अधिसूचना गजट में प्रकाश्
यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
राजस्व पर्षद बिहार के आदेश से, राजस्व पर्षद बिहार के आदेश् (ह0) अस्पष्ट, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के उप-सचिव। सरकार के उप-सचिव।