िनबंधन सं(cid:26)या पी0ट,0-40 िनबंधन सं(cid:26)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
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पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 9999 'दस)ब'दस)ब'दस)ब'दस)बरररर 2014201420142014 स्वास्थ्य विभाग ------- अधिसूचना 8 अक्तूबर 2014
सं0 15/औ0-14-14/13-1146(15)
15/औ0-14-14/13-1146(15)/स्वा॰—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार के राज्यपाल, एत्द द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य औषधि नियंत्रण शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार के राज्यपाल, एत्द द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य औषधि नियंत्रण शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार के राज्यपाल, एत्द द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य औषधि नियंत्रण में नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवाशर्त्तों को विनियमित करने हेतु निदेशालय के अधीन ''बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग'' में नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवाशर्त्तों को विनियमित करने हेतु निदेशालय के अधीन ''बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग'' निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
अध्याय - 1ः प्रारम्भिक
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-(1) यह नियमावली ''बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग नियमावली, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-(1) यह नियमावली ''बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग नियमावली, 2014'' कही जा सकेगी।
इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह नियमावली बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
से अभिप्रेत है बिहार राज्य ;
से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;
से अभिप्रेत है बिहार औषधि नियंत्रण सेवा ;
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिह (3) यह नियमावली बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी। 2. परिभाषाएॅं ।- इस नियमावली में, जब तक इस विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो - इस नियमावली में, जब तक इस विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो - इस नियमावली में, जब तक इस विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो - (i) ''राज्य'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य ; (ii) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार ; (iii) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है बिहार औषधि नियंत्रण सेवा ; (iv) ''संवर्ग के सदस्य'' से अभिप्रेत है बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग के अधीन मूल कोटि के औषधि ''संवर्ग के सदस्य'' से अभिप्रेत है बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग के अधीन मूल कोटि के औषधि निरीक्षक के पद पर नियुक्त अथवा उच्चतर पदं पर प्रोन्नत/कार्यरत पदाधिकारी ; निरीक्षक के पद पर नियुक्त अथवा उच्चतर पदं पर प्रोन्नत/कार्यरत पदाध्ि ाकारी ;
से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग ;
से अभिप्रेत है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 ;
से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग ;
(v) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग ; (vi) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 ; से अभिप्रेत है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 ; (vii) ''नियमावली'' से अभिप्रेत है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 ; (viii) ''विभाग'' से अभिप्रेत है (ix) ''औषधि नियंत्रण निदेशालय'' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग के अधीन अलग एवं स्वतंत्र औषधि ''औषधि नियंत्रण निदेशालय'' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग के अधीन अलग एवं स्वतंत्र औषधि नियंत्रण निदेशालय ; नियंत्रण निदेशालय ;
2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 9999 'दस)ब'दस)ब'दस)ब'दस)बर र र र 2014201420142014(x) ''नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 50-सह- पठित औषधि एव प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा-21(4) में यथा परिभाषित प्राधिकार, जिसे उक्त नियमावली के नियम 50A में विहित अर्हता प्राप्त है ;
(xi) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है बिहार - राज्यपाल ; (xii) ''औषधि निरीक्षक'' से अभिप्रेत है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा-21 के उपबंधों के अधीन बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग के मूल कोटि के पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति ;
(xiii) ''अनुज्ञापन प्राधिकार'' से अभिप्रेत है राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय के अधीन नियुक्त वैसे पदाधिकारी, जिनमें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के भाग VI एवं भाग VI-A के प्रयोजनार्थ उक्त नियमावली के नियम क्रमशः 59(1) एवं 67A(1) के आलोक में अनुज्ञापन प्राधिकार की सभी शक्तियॉं निहित हो ;
(xiv) ''सहायक औषधि नियंत्रक'' से अभिप्रेत है प्रथम प्रोन्नति के फलस्वरूप सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर पदस्थापित बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग के पदाधिकारी, जिनमें, जिला स्तर पर पदस्थापित किए जाने पर पूर्ववर्ती खंड (xiii) में वर्णित अनुज्ञापन प्राधिकार की सभी शक्तियॉं निहित समझी जाएॅंगी। सहायक औषधि नियंत्रक सम्बद्ध क्षेत्राधिकार में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सन्निहित नियमावली, 1945, बिहार सेवा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत उपबंधों में परिकल्पित यथा नियंत्री प्राधिकार तथा नियंत्री पदाधिकारी की शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग कर सकेंगे ;
(xv) ''उप औषधि नियंत्रक'' से अभिप्रेत है द्वितीय प्रोन्नति के फलस्वरूप उप औषधि नियंत्रक के पद पर पदस्थापित बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग के पदाधिकारी। उप औषधि नियंत्रक सम्बद्ध क्षेत्राधिकार में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सन्निहित नियमावली, 1945, बिहार सेवा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत उपबंधों में यथा परिकल्पित नियंत्री प्राधिकार तथा नियंत्री पदाधिकारी की शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग कर सकेंगे ;
(xvi) ''राज्य औषधि नियंत्रक'' से अभिप्रेत है बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग का पदाधिकारी, जो औषधि नियंत्रण निदेशालय का प्रधान होगा। राज्य औषधि नियंत्रक का पद संवर्गीय होगा और प्रोन्नति के द्वारा भरा जाएगा। राज्य औषधि नियंत्रक सम्पूर्ण राज्य हेतु मुख्य अनुज्ञापन प्राधिकार होंगे तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सन्निहित नियमावली, 1945, बिहार सेवा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत उपबंधों में यथा परिकल्पित नियंत्री प्राधिकार तथा नियंत्री पदाधिकारी की शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग कर सकेंगे ;
(xvii) ''विभागीय प्रोन्नति समिति'' से अभिप्रेत है उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ सुयोग्य उम्मीदवारों के नामों पर विचार एवं अनुशंसा हेतु प्रासंगिक प्रावधानों के अधीन सरकार द्वारा गठित समिति; तथा
(xviii) ''परिशिष्ट'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट। 3. सेवा का गठन ।- बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग राज्यस्तरीय होगा। इस संवर्ग की विभिन्न कोटियॉं अर्थात पदसोपान ''परिशिष्ट - 1'' के अनुसार और पदबल ''परिशिष्ट - 2'' के अनुसार होंगे। संवर्ग की प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की संख्या सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षणीय होगी।
अध्याय - 2 : भर्ती
4. भर्ती ।- (1) इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि (औषधि निरीक्षक) के पद पर, सीधी भर्ती से, आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी।
(2) सहायक औषधि नियंत्रक, उप औषधि नियंत्रक एवं राज्य औषधि नियंत्रक की कोटि के पद प्रोन्नति से भरे जाएॅगे।
5. अर्हताएॅं ।- (1) मूल कोटि (औषधि निरीक्षक) के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 49 के प्रावधानों के अनुसार होगी।
(2) बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयुसीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयुसीमा वही होगी जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाएगी। संबंधित वर्ष के 1ली अगस्त को उम्र के अवधारण के लिए, 'कट ऑंफ डेट' माना जायेगा।
6. भर्ती की प्रक्रिया ।- (1) विभाग, वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार, अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।
(2) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं तत्पश्चात साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा।
(3) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के पत्र और पाठ्यक्रम परिशिष्ट-3 के अनुसार होंगे।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 9999 'दस)ब'दस)ब'दस)ब'दस)बर र र र 2014201420142014 (4) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर, आयोग, अधियाचित रिक्तियों के ढाई गुना के बराबर संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने हेतु सरकार द्वारा, समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, निर्गत न्यूनतम अर्हतांक संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा। साक्षात्कार 50 (पचास) अंकों का होगा और इसकी प्रक्रिया आयोग के द्वारा अवधारित की जायेगी।
(5) उप-नियम (4) के आधार पर मेधासूची तैयार करने के पश्चात्, आयोग के द्वारा, विभाग के सहयोग से, प्रमाणपत्रों की प्रारम्भिक जॉंच एवं स्वास्थ्य जॉंच करायी जायेगी और तत्पश्चात अन्तिम अनुशंसा विभाग को भेजी जायेगी। विभाग के स्तर पर भी, प्रमाणपत्रों की जॉंच के पश्चात, अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करा लिया जायेगा।
(6) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय -समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।
अध्याय - 3 : परिवीक्षा/विभागीय परीक्षा/सम्पुष्टि
7. परिवीक्षा अवधि ।- नियुक्ति के उपरान्त सभी औषधि निरीक्षक परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जायेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो ऐसे औषधि निरीक्षक को सेवामुक्त किया जा सकेगा।
8. प्रषिक्षण ।- (1) संवर्ग में नियुक्त सभी औषधि निरीक्षकों के लिए परिवीक्षा अवधि में सरकार द्वारा विहित प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण का विस्तृत मॉड्यूल औषधि नियंत्रण निदेशालय द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसमें संस्थागत प्रशिक्षण, फील्ड प्रशिक्षण, प्रयोगशाला प्रशिक्षण, लेखा प्रशिक्षण, कोषागार प्रशिक्षण, पुलिस प्रशिक्षण, विधिक प्रशिक्षण तथा न्यायालयीय प्रशिक्षण शामिल होंगे।
(2) इसके अतिरिक्त, औषधि नियंत्रण निदेशालय द्वारा इस संवर्ग के सदस्यों के ज्ञान और दक्षता को अद्यतन करने के लिए राज्य में अवस्थित या राज्य के बाहर अवस्थित प्रशिक्षण संस्थान या कोई अन्य संगठन की सहायता से, समय-समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संवर्ग के सदस्यों का भाग लेना अनिवार्य होगा। संवर्ग के सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना उनके कर्त्तव्यों के अंतर्गत आएगा। 9. विभागीय परीक्षा ।- (1) औषधि निरीक्षकों को केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद) द्वारा आयोजित विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
(2) हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी। प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि के बाद अगली वेतनवृद्धियॉं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही अनुमान्य होंगी। यदि कोई औषधि निरीक्षक विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में एक ही बार में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर पाता है तो अन्तिम पत्र में उत्तीर्ण होने पर ऐसी परीक्षा के अगले दिन के प्रभाव से उसे विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण माना जायेगा। रोकी गयी वेतनवृद्धि का संचयात्मक प्रभाव नहीं होगा। अर्थात विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर रोकी गयी वेतनवृद्धि जोड़कर वेतन निर्धारित किया जायेगा, किन्तु रोकी गयी वेतनवृद्धियों की राशि बकाये के रूप में देय नहीं होगी।
(3) बिहार कम्प्यूटर सक्षमता नियमावली, 2010 के प्रावधान इन संवर्ग पर भी लागू होंगे। 10. संपुष्टि ।- परीक्ष्यमान अवधि में संतोषजनक सेवा होने, प्रशिक्षण (कोषागार प्रशिक्षण सहित) सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर औषधि निरीक्षकों की सेवा संपुष्ट की जा सकेगी। 11. वरीयता ।- औषधि निरीक्षकों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अवधारित मेधा सूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।
अध्याय - 4 : प्रोन्नति
12. प्रोन्नति ।- (1) संवर्ग में सम्पुष्ट औषधि निरीक्षकों को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, वरीयता के अनुसार, परिशिष्ट - 1 में उल्लिखित प्रोन्नति के सपान के पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। (2) प्रोन्नति के लिए सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गत 'कालावधि' संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा। (3) सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गत प्रोन्नति संबंधी और चारित्री या पी0 ए0 आर0 संबंधी, आरोप, विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का, प्रोन्नति पर विचार के समय, अनुपालन करना अपेक्षित होगा। 13. विभागीय प्रोन्नति समिति ।- प्रोन्नतियॉं विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का स्वरूप सरकार द्वारा, समय-समय पर, सेवा विभागों के लिए अनुदेशित विभागीय प्रोन्नति समिति के अनुरूप होगा। परन्तु, अधिकतम ग्रेड पे के पद (राज्य औषधि नियंत्रक) पर प्रोन्नति हेतु विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या सदस्य (एतद् हेतु आयोग के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत) द्वारा की जायगी।
अध्याय - 5 : प्रकीर्ण
14. प्रशासनिक नियंत्रण ।- इस संवर्ग के सभी सदस्य राज्य औषधि नियंत्रक के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। क्षेत्र पदस्थापन में, सहायक औषधि नियंत्रक अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पदस्थापित औषधि निरीक्षकों पर सभी प्रशासनिक नियंत्रण रखेंगे तथा उप औषधि नियंत्रक अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पदस्थापित औषधि निरीक्षकों एवं सहायक औषधि नियंत्रकों पर सभी प्रशासनिक नियंत्रण रखेंगे।4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 9999 'दस)ब'दस)ब'दस)ब'दस)बर र र र 2014201420142014 15. आरक्षण ।- सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा, समय-समय पर, सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
16. परिशिष्ट-2 में उल्लिखित पद संवितरण में सरकार के द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन या संशोधन किया जा सकेगा और ऐसा परिवर्तित/संशोधित पद संवितरण इस नियमावली का अंग माना जायेगा।
17. परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 में उल्लिखित इस संवर्ग के पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से, नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।
18. अवशिष्ट मामले ।- इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिताएॅं/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।
19. निर्वचन ।- यदि इस नियमावली के किसी उपबन्ध के निर्वचन में कोई संशय उत्पन्न हो तो विभाग को निदेशित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।
20. कठिनाई का निराकरण ।- यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण अधिसूचना द्वारा करने की शक्ति होगी जो इस नियमावली के प्रावधानों से संगत हो।
21. निरसन और व्यावृत्ति ।- (1) बिहार राज्य औषधि नियंत्रण सेवा (भर्ती और सेवा शर्त्त) नियमावली, 1989 (समय-समय पर यथा संशोधित) और इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में, समय-समय पर, निर्गत सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से निरसित समझे जायेंगे। (2) ऐसा निरसन के होते हुए भी ऐसी नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।
परिशिष्ट - 1 [देंखे नियम 2(xviii), 3, 12, 17 ] बिहार राज्य औषधि नियंत्रण संवर्ग का पद सोपान
| क्र0 सं0 | कोटि | पदनाम | अभ्युक्ति |
| 1. | मूल कोटि | औषधि निरीक्षक | सभी कोटियों का वेतन बैंड एवं ग्र ड - पे वही होगा जो े सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित किया जायगा। |
| 2. | प्रथम सोपान | सहायक औषधि नियंत्रक | |
| 3. | द्वितीय सोपान | उप औषधि नियंत्रक | |
| 4. | तृतीय सोपान | राज्य औषधि नियंत्रक |
परिशिष्ट - 2 [देंखें नियम 2(xviii), 3, 16, 17] बिहार राज्य औषधि नियंत्रण संवर्ग का पदबल
| क्र0 सं0 | पदनाम | स्वीकृत पदों की संख्या | पदबल की संवितरण/आवंटन | अभ्युक्ति | ||
| 1. | औषधि निरीक्षक | 163 पद | क्र0 | जिला का नाम | पदों की सं0 | औषधि नियंत्रण (i) निदेशालय में 09 औषधि निरीक्षक, औषधि निरीक्षक (मुख्यालय) एवं औषधि निरीक्षक (उड़नदस्ता) के रूप में पदस्थापित किये जायेंगे। (ii) जिला स्तर पर पूर्व में स्वीकृत औषधि निरीक्षकों के पदों का संवितरण और / अथवा आवंटन इस हद तक संशोधित समझा जायेगा। |
| 1 | पटना | 14 | ||||
| 2 | नालंदा | 04 | ||||
| 3 | रोहतास | 04 | ||||
| 4 | भभुआ | 03 | ||||
| 5 | भोजपुर | 04 | ||||
| 6 | बक्सर | 03 | ||||
| 7 | गया | 07 | ||||
| 8 | जहानाबाद | 02 | ||||
| 9 | अरबल | 02 | ||||
| 10 | नवादा | 03 | ||||
| 11 | औरंगाबाद | 03 | ||||
| 12 | सारण | 04 | ||||
| 13 | सीवान | 03 | ||||
| 14 | गोपालगंज | 03 | ||||
| 15 | मुजफ्फरपुर | 05 | ||||
| 16 | सीतामढ़ी | 04 | ||||
| 17 | शिवहर | 02 | ||||
| 18 | पश्चिमी चंपारण | 04 | ||||
| 19 | पूर्वी चंपारण | 07 | ||||
| 20 | वैशाली | 04 | ||||
| 21 | दरभंगा | 06 | ||||
| 22 | मधुबनी | 06 | ||||
| 23 | समस्तीपुर | 05 | ||||
| 24 | सहरसा | 03 | ||||
| 25 | सुपौल | 05 | ||||
| 26 | मधेपुरा | 03 | ||||
| 27 | पूर्णिया | 05 | ||||
| 28 | अररिया | 03 | ||||
| 29 | किशनगंज | 02 | ||||
| 30 | कटिहार | 04 | ||||
| 31 | भागलपुर | 06 | ||||
| 32 | बॉंका | 02 | ||||
| 33 | मु गेर ं | 04 | ||||
| 34 | लखीसराय | 02 | ||||
| 35 | शेखपुरा | 02 | ||||
| 36 | जमुई | 02 | ||||
| 37 | खगड़िया | 03 | ||||
| 38 | बेगूसराय | 0़6 | ||||
| 39 | औषधि नियंत्रण निदेशालय | 09 | ||||
| कुल | 163 पद | |||||
| 2. | सहायक औषधि नियंत्रक | 47 पद | 1. | औषधि नियंत्रण निदेशालय स्तर पर | 04 पद | |
| 2. | पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा जिलों में (5 x 2) | 10 पद | ||||
| 3. | राज्य के शेष 33 जिलों में (33 x 1) | 33 पद | ||||
| कुल | 47 पद | |||||
| 3. | उप औषधि नियंत्रक | 11 पद | 1. | प्रमंडलीय स्तर पर (9x1) | 9 पद | |
| 2. | औषधि नियंत्रण निदेशालय स्तर पर | 02 पद | ||||
| कुल | 11 पद | |||||
| 4. | राज्य औषधि नियंत्रक | 01 पद | राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय में। |
परिशिष्ट - 3 [देंखें नियम 2(xviii), 6] लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के पत्र और पाठ्यक्रम
1. लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में वस्तुनिष्ठ एवं बहु विकल्पीय प्रश्नों वाले चार पत्र होंगे । प्रत्येक पत्र में निम्नलिखित के अनुसार 50 अंको की दो इकाइयॅां होंगी एवं प्रत्येक पत्र की अवधि दो घंटे की होगी :-
प्रथम पत्र
| इकाई | विषय | पूर्णांक | वस्तुनिष्ठ /बहु विकल्पीय प्रश्नों की संख्या | परीक्षा की अवधि |
| इकाई - I | फार्मास्युटिक्स | 50 अंक | 50 | 2 घंटे |
| इकाई - II | फार्मास्युटिकल विश्लेषण | 50 अंक | 50 | 2 घंटे |
द्वितीय पत्र
| इकाई | विषय | पूर्णांक | वस्तुनिष्ठ /बहु विकल्पीय प्रश्नों की संख्या | परीक्षा की अवधि |
| इकाई - I | मेडिसीनल केमिस्ट्री | 50 अंक | 50 | 2 घंटे |
| इकाई - II | फार्माकॉग्नोसी | 50 अंक | 50 | 2 घंटे |
तृतीय पत्र
| इकाई | विषय | पूर्णांक | वस्तुनिष्ठ /बहु विकल्पीय प्रश्नों की संख्या | परीक्षा की अवधि |
| इकाई - I | एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एवं हेल्थ एजुकेशन | 50 अंक | 50 | 2 घंटे |
| इकाई - II | फार्माकॉलोजी एवं टॉक्सीकॉलोजी | 50 अंक | 50 | 2 घंटे |
चतुर्थ पत्र
| इकाई | विषय | पूर्णांक | वस्तुनिष्ठ /बहु विकल्पीय प्रश्नों की संख्या | परीक्षा की अवधि |
| इकाई - I | फार्मास्युटिकल जुरिसप्र डेंस ु एवं हॉस्पीटल फार्मेसी | 50 अंक | 50 | 2 घंटे |
| इकाई - II | माईक्रोबायोलॉजी | 50 अंक | 50 | 2 घंटे |
2. लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नलिखित रूप में होगी :-
पत्र-1 इकाई-I- फार्मास्युटिक्स
1. टैबलेट एवं टैबलेट कोटिंग 2. कैप्सूल्स 3. इमलशन, सस्पेन्शन, ऑइंटमेंट और क्रीम 4. ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन 5. ब्लड फ्ल्यूड एवं इलेक्ट्रोलाईट्स 6. पैरेन्टेरल प्रिपेरेशन एवं क्वालिटी कंट्रोल 7. सर्जिकल ड्रेसिंग 8. बॉयोलोजिकल प्रिपेरेशन (सेरा, वैक्सिन एवं एंटी-सेरा) 9. बॉयो फार्मास्युटिक्स7 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 9999 'दस)ब'दस)ब'दस)ब'दस)बर र र र 2014201420142014
पत्र-1 इकाई- II - फार्मास्युटिकल विश्लेषण
1. लिमिट टेस्ट 2. बॉयो-ऐसे 3. स्टेरिलिटी टेस्ट 4. पॉयरोजन टेस्ट 5. थ्योरी एवं एप्लिकेशन ऑफ कॅलरिमेट्री, फ्लोरीमीटर, नेफ्लोमीटर एवं टरबिडोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 6. कार्ल फिशर टाइट्रेशन 7. अल्कोहल डिटरमिनेशन 8. माईक्रोबॉयोलोजिकल ऐसे ऑफ विटामिन्स, एण्टी बॉयोटिक्स एवं वैक्सिन प्रिपेरेशन
पत्र-2 इकाई-I- मेडिसीनल केमिस्ट्री डेफिनिशन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, स्टोरेज, प्रिपेरेशन एण्ड ब्राण्ड नेम्स ऑफ द फॉलोविंग क्लासेस ऑफ ड्रग्स 1. स्टीरॉयड्स 2. सेडेटिव्स एवं हिपनोटिक्स 3. साईको-थेराप्यूटिक एजेंट्स 4. एण्टी-हिस्टामिनिक एजेंट्स 5. एनालजेसिक्स (नारकोटिक, नॉन-नारकोटिक एवं एनसेड्स) 6. कारडियोवस्कूलर एजेंट्स
पत्र-2 इकाई-II- फार्माकॉग्नोसी
सोर्स, केमिकल कन्सटिच्यूएन्ट्स, यूजेज एण्ड एडलटेरेन्ट्स ऑफ द फॉलोविंग क्लासेस ऑफ नेचुरल ड्रग्स 1. राउलप्फिया 2. इपीकेकूहना 3. बेलाडोना 4. सिनकोना 5. सिनामॅन 6. डिजिटेलिस 7. सेना 8. एलो 9. नक्सवोमिका 10. ऑपियम 11. कूर्ची 12. ब्राह्मी 13. तुलसी 14. बेल 15. एफेड्रा
पत्र-3 इकाई-I- एनोटॉमी, फिजियोलॉजी एवं हेल्थ एज्यूकेशन
एनोटॉमी एवं फिजियोलॉजी - निम्नांकित सिस्टम के बारे में प्रारम्भिक जानकारी : 1. डाईजेस्टिव सिस्टम 2. सर्कूलेटरी सिस्टम 3. रेस्पिरेटरी सिस्टम 4. यूरेनेरी सिस्टम 5. नर्वस सिस्टम 6. रिप्रोड्क्टिव सिस्टम 7. सेन्स ऑरगेन्स हेल्थ एज्यूकेशन 1. न्यूट्रिशन 2. फस्र्ट ऐड 3. पोपुलेशन कंट्रोल 4. एड्स कंट्रोल
पत्र-3 इकाई-II- फार्माकॉलोजी एवं टॉक्सीकॉलोजी
इंट्रोड्क्शन एवं जेनेरल प्रिन्सिप्ल - 1. मोड ऑफ एक्शन 2. ड्रग रिसेप्टर 3. ड्रग इंटेरेक्शन एवं ड्रग एण्टागोनिज्म8 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 9999 'दस)ब'दस)ब'दस)ब'दस)बर र र र 2014201420142014 4. एब्जॉर्पशन, डिस्ट्रिब्यूशन, मेटाबोलिज्म एवं एक्सक्रिशन ऑफ ड्रग्स 5. रूट्स ऑफ एडमिनिसट्रेशन 6. बॉयोएविलिटि 7. ड्रग डिपेनडेंस एवं एडिक्शन 8. ड्रग एब्यूज एवं टॉक्सिसिटी 9. एडवर्स ड्रग रिएक्शन एवं ड्रग एलर्जी 10. बॉयोस्टेटि्क्स
पत्र- 4 इकाई-I- फार्मास्युटिकल जुरिसप्रुडेंस एवं हॉस्पिटल फार्मेसी
फार्मास्युटिकल जुरिसप्रुडेंस 1. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अध्निियम, 1940 एवं तत्सन्नहित नियमावली, 1945 सभी संशोधनों सहित 2. फार्मेसी एक्ट, 1948 3. ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) आदेश, 2013 4. ड्रग्स एण्ड मैजिक रेमेडीज (ऑबजेक्शनेबल एडवरटीजमेंट) एक्ट, 1954 एवं रूल्स 1955 5. एन डी पी एस एक्ट ंएवं रूल्स 6. मेडिसिनल एवं टॉयलेट प्रिपेरेशन (एक्साईज ड्यूटीज) एक्ट, 1955 एवं रूल्स 7. ट्रेडमार्क एक्ट 8. फार्मास्यूटिकल एथिक्स हॉस्पीटल फार्मेसी 1. हैण्डलिंग ऑफ प्रिसक्रिप्शन 2. इनकॉम्पेटेबिलिटि 3. स्टोरेज कंडिशन्स ऑफ ड्रग्स 4. क्लिनिकल फार्मेसी एवं इट्स रोल इन हॉस्पीटल्स
पत्र- 4 इकाई-II- माईक्रोबॉयोलॉजी
1. क्लासीफिकेशन ऑफ माईक्रोब्स एवं टेक्सॉंनॉमी 2. आईडेंटिफिकेशन ऑफ माईक्रोब्स, स्टेन्स एवं टाईप ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स 3. कंट्रोल ऑफ माईक्रोब्स बाय फिजिकल एण्ड केमिकल मेथड, डिसइन्फेक्शन, फैक्टर्स इन्फ्लूएसिंग डिसइन्फेक्टेन्ट्स, डॉयनेमिक्स ऑफ डिसइन्फेक्शन, डिसइन्फेक्टेन्ट्स एण्ड एण्टीसेप्टिक्स एण्ड देअ्र इवेल्यूशन 4. स्टेरिलाईजेशन, डिफरेंट मेथड्स, वेलिडेशन ऑफ स्टेरिलाईजेशन मेथड्स एण्ड एक्यूप्मेंटस् 5. स्टेरिलिटि टेस्टिंग ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स 6. इम्यूनिटि, प्राईमेरी एण्ड सेकेन्डरी, डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, माईक्रोबियल रेसिस्टेंस 7. मेथड्स ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ ऑफिशियल सेरा एण्ड वैक्सिन्स 8. माईक्रोबॉयोलोजिकल मेथड्स फोर स्टैण्डरडाईजेशन ऑफ एण्टीबॉयोटिक्स, विटामिन्स एवं एमिनो एसिड्स, इम्यूनोएसे, एसेसमेंट ऑफ ए न्यू एण्टीबॉयोटिक एण्ड टेस्टिंग ऑफ एण्टीमाईक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ न्यू सब्सटॉन्स।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव।
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु'ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 1004-571+200-ड,0ट,0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in