िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
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10101010 )दस+ब)दस+ब)दस+ब)दस+बरररर 2014201420142014 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)5, पदःथापन, बदली, श(cid:18)5, छु :ट(cid:15) और अ<य =य(cid:18)5गत सूचनाएं। 2-3 भाग-1-क—ःवयंसेवक गुAमC के समादेंटाओं के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Lाओं के पर(cid:15)Lा-फल, कायNबम, छाऽवृ(cid:18)Q ूदान, आ)द।
---
भाग-1-ग—िशLा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Lाफल आ)द ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राRयपाल और कायाNSयLC (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आ)द। 4-4 भाग-3—भारत सरकार, पTUम बंगाल सरकार और उWच <यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राRय गजटC के उYरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत )कये जानेवाले ूवर सिमितयC के ूितवेदन और उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथापन के पूवN ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अिधिनयम Tजनपर रांशपित क^ Rयेंठ अनुमित िमल चुक^ है। ---
भाग-8—भारत क^ संसद मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयC के ूितवेदन और संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयC के ूितवेदन और संसद मZ पुर:ःथापन के पूवN ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व`ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क^ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, पaरवहन सूचनाएं, <यायालय सूचनाएं और सवNसाधारण सूचनाएं इbया)द। ---
पूरक
पूरक-क 5-82 (cid:18)बहार गजट, 10 )दस+बर 2014
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)5िनयु(cid:18)5िनयु(cid:18)5िनयु(cid:18)5, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)5श(cid:18)5श(cid:18)5श(cid:18)5, , , , छु :ट(cid:15) औरछु :ट(cid:15) औरछु :ट(cid:15) औरछु :ट(cid:15) और अ<यअ<यअ<यअ<य वैय(cid:18)5क सूचनाएं वैय(cid:18)5क सूचनाएं वैय(cid:18)5क सूचनाएं वैय(cid:18)5क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
वाणिज्य कर विभाग
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अधिसूचनाएं
2 दिसम्बर 2014
laŒ 6@xks0&34&12@2007-5519/वा0कर—श्री सजन कुमार रूंगटा, वाणिज्य-कर उपायुक्त, समेकित जाँच चौकी, सोहन पट्टी, बक्सर को सासाराम अंचल प्रभारी के अवकाष अवधि तक के लिए वाणिज्य-कर उपायुक्त, अंचल प्रभारी, सासाराम अंचल, सासाराम का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
laŒ 6@xks0&34&12@2007-5520/वा0कर—मो0 सदरूला ओला खाँ, वाणिज्य-कर उपायुक्त, अंकेक्षण केन्द्रीय प्रमंडल, पटना को मुंगेर अंचल प्रभारी के अवकाष अवधि तक के लिए वाणिज्य-कर उपायुक्त, अंचल प्रभारी, मुंगेर अंचल, मुंगेर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
laŒ 6@xks0&34&12@2007-5521/वा0कर—श्री अषोक कुमार झा, वाणिज्य-कर उपायुक्त, वसूली कोषांग, केन्द्रीय प्रमंडल, पटना को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर उपायुक्त, मुख्यालय बिहार, पटना के कर शाखा में प्रतिनियुक्त किया जाता है।
2. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट,हअवर सचिव ।
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वित्त विभाग
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अधिसूचनाएं
28 नवम्बर 2014
सं॰ 01/स्था॰-(ले॰सं॰)-14/2014-11017/वि॰--बिहार सेवासंहिता के नियम 227, 234 एवं 248(क) में निहित प्रावधानों के अन्र्तगत श्री अजय कुमार इाकुर, अवर बजट नियंत्रक-सह-अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्वयं की चिकित्सा के निमित्त दिनांक 14.07.2014 से 09.11.2014 तक उपभोग किए गए 119 दिनों के अवकाश को निम्न रूप में स्वीकृत किया जाता हैः-
(i) दिनांक 14.07.2014 से 22.07.2014 तक-9 दिनों के उपार्जित अवकाश के रूप में।
(ii) दिनांक 23.07.2014 से 09.11.2014 तक-220 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य 110 दिनों के रूपांतरित अवकाश के रूप में।
2. उक्त अवधि में इन्हें परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
जयन्त कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।3 (cid:18)बहार गजट, 10 )दस+बर 2014 28 नवम्बर 2014 सं॰ 01/स्था॰-का॰आ॰(पदा॰)-01/04(पार्ट)11016/वि॰--श्री अजय कुमार ठाकुर, अवर बजट नियंत्रक-सह- अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना को प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग बिहार पटना का पूर्ण कालिक प्रभार दिया जाता है।
तद्नुरूप श्री शिवनारायण झा, अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को प्रभारी पदाधिकारी, वै॰दा॰नि॰को॰ प्रभार से मुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
जयन्त कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।
______ अधीLकअधीLकअधीLकअधीLक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,
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Website: http://egazette.bih.nic.in
4 (cid:18)बहार गजट, 10 )दस+बर 2014भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राRयराRयराRयराRयपाल और कायाNSयपाल और कायाNSयपाल और कायाNSयपाल और कायाNSयLC (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमLC (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमLC (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमLC (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आ)द।अिधसूचनाएं और िनयम आ)द।अिधसूचनाएं और िनयम आ)द।अिधसूचनाएं और िनयम आ)द।
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मुख्य अभियंता-2, पटना
ग्रामीण कार्य विभाग
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शु़द्धि-पत्र
3 नवम्बर 2014
सं॰ 2645--इस कार्यालय के ज्ञापांक-2365 दिनांक 17.09.14 द्वारा श्री ओम प्रकाष कुमार को अनुकम्पा के आधार पर निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की गई है। उसमें पिता का नाम स्व0 सुदामा राम के स्थान पर सुदामा राय अंकित हो गया है, उसे सुदामा राम पढ़ा जाय एवं अन्य आदेष पूर्ववत् रहेगा।
आदेश से,
ई0 अच्छे लाल राम,
मुख्य अभियंता-2।
——— अधीLकअधीLकअधीLकअधीLक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु)ित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु)ित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु)ित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु)ित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 33338888ÑÑÑÑ571+11110000----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in5 (cid:18)बहार गजट, 10 )दस+बर 2014 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट काकाकाका पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000)))) ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत
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ग्रामीण कार्य विभाग
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अधिसूचना
26 नवम्बर 2014
सं0 3 अ0प्र0-1-184/10-4335--श्री सुदर्षन राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हिलसा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, छपरा-2 के पदस्थापन काल में छडों की नीलामी के संबध में आरोप पत्र प्रपत्र'क' गठित कर स्पष्टीकरण पूछा गया। जिसके आलोक में आपसे प्राप्त स्पष्टीकरण की तकनीकी समीक्षा किये जाने के उपरांत यह पाया गया कि समानों के निस्तार सिर्फ नीलामी की प्रक्रिया अपनाकर ही किया जाना था, परंतु नीलामी की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया। चूॅकि इस मामले में नीलामी नहीं की गयी जिससे राजस्व की हानि के संबंध में आकलन संभव नहीं हो सका, परंतु दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाने के लिए आपको दोषी पाया गया है।
अतः श्री सुदर्षन राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हिलसा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, छपरा-2 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 के कंडिका (v) के आलोक में असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्वि रोकने की शास्ति अधिरोपित की जाती है। प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।6 (cid:18)बहार गजट, 10 )दस+बर 2014 okf.kT;&dj foHkkx ----
vf/klwpuk
28 uoEcj 2014
सं॰ कौन/भी॰-902/2008/245/सी॰--स्व0 चन्देष्वर चौधरी, तत्कालीन वाणिज्य-कर उपायुक्त (बिहार वित्त सेवा) को उनके खगड़िया अंचल के पदस्थापनकाल में बरती गयी कतिपय अनियमितताओं, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 के उल्लंघन एवं उच्चाधिकारियों के निदेष की अवहेलना के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या 643 दिनांक 30.08.2006 द्वारा निलम्बित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या-659 दिनांक 14.09.2004 द्वारा वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), गया प्रमंडल, गया के संचालन में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित करायी गयी।
2. जाँच संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन/मंतव्य पर सम्यक समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या-12 दिनांक 11.01.08 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(VIII) के तहत स्व॰ चन्देष्वर चौधरी, वाणिज्य-कर उपायुक्त को निलंबन अवधि में ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड संसूचित किया गया जिसपर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की गयी।
3. उक्त संसूचित अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विरूद्ध स्व॰ चन्देष्वर चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेष याचिका संख्या-8375/08 दायर किया गया। उक्त समादेष याचिका में दिनांक 13.07.2011 को पारित आदेष के अनुसार इसे अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त आदेष के विरूद्ध श्रीमती मीना देवी पति स्व॰ चन्देष्वर चौधरी द्वारा दिनांक 13.07.2011 को L.P.A सं0-1611/2011 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 30.10.2013 को पारित आदेष का मुख्य अंष निम्नवत् है :-
"For the aforesaid reasons recorded by us, we allow this appeal. The impugned judgment and order dated 13th July 2011 passed by the learned single judge in C. W.J.C No- 8375/08 is set aside. C.W.J.C No-8375 of 2008 is allowed. The Government Notification dated 11th January 2008 and the order of compulsory retirement made against the delinquent is quashed and set aside. The delinquent will be deemed to have continued in service till he reached the age of superannuation."
"The State Government is directed to pay the arrears of salary/pay and allowance from 3rd August 2006, the date the delinquent was placed under suspension, till the date he reached the age of superannuation. Such amount will be calculated and paid to the appellant no.- 1 Smt.
Meena Devi, wife of the deceased delinquent. The appellant no. 1 will receive and hold the said amount on behalf of the appellants. Such amount will be paid to the appellant no. 1 Smt. Meena Devi as early as possible as but not later than 31st December 2013. In the event the State Government fails to pay the amount of arrears of salary (pay and allowances) as directed, the appellant no. 1 Smt. Meena Devi will be entitled to the interest @ 8% per annum on the said amount. The interest will be calculated from the date of this order till the date of payment.
7 (cid:18)बहार गजट, 10 )दस+बर 2014The delinquent will be entitled to a full pension and other terminal benefits. The State Government will revise the pension payment order of the delinquent in accordance with the above directions and will pay the difference of amount of pension and other terminal benefits to the appellant no. 1 Smt. Meena Devi, the wife of the deceased delinquent. Such amount will be paid not later than 31st March 2014. In the event the State Government fails to pay the amount of difference in pension and terminal benefits by 31st March 2014, such amount shall be paid with interest @ 8% per annum. The interest will be paid from 1st April 2014 till the date of payment.
The State Government will also revise the order of family pension payable to the aforesaid Smt. Meena Devi and will pay the arrears of family pension to the said Smt. Meena Devi latest by 30th April 2014. In the event the State Government fails to pay arrears of family pension by 30th April 2014, such amount shall be paid with interest @ 8% per annum. The interest will be calculated for the period from 1st May 2014 till the date of payment.
5. उक्त पारित आदेष के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में S.L.P (CC/12246/14) दायर किया गया था। न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेष में हस्तक्षेप से इन्कार करते हुए उक्त S.L.P को खारिज कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेष के आलोक में स्व॰ चौधरी के निलंबनादेष संख्या-643, दिनांक 30.08.2006 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या- 12, दिनांक 11.01.2008 द्वारा संसूचित अनिवार्य सेवानिवृति का दंड निरस्त किया जाता है।
निलंबन की तिथि 30.08.2006 से उनके वार्धक्य सेवानिवृति की तिथि 31.07.2009 की अवधि को सेवा अवधि मानते हुए पेंषन प्रदायी के रूप में विनियमित किया जाता है।
प्रस्ताव पर सक्षम अनुषासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰) अस्पष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।
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पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
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12 uoEcj 2014
सं॰ 5 नि0गो0वि0 (5) 21/2014-780 नि॰गो॰--डा0 राजेश कुमार चौबे, तत्कालीन पशुधन पदाधिकारी, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्रा, पटना को विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्रा में जमीन की उपलब्धता के बावजूद हरा चारा का उत्पादन नहीं कराने एवं दूध उत्पादन बढ़ाने का प्रयास नहीं करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या-174-175 नि0गो0 दिनांक 20.03.2014 के द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प-226 नि0गो0 दिनांक 07.04.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।
2. डॉ0 चौबे के विरूद्ध निलंबन की अवधि 06 माह से अधिक होने के उपरांत सरकार द्वारा मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत डॉ0 चौबे को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।8 (cid:18)बहार गजट, 10 )दस+बर 2014 3. अतः उक्त निर्णय के आलोक में डॉ0 राजेश कुमार चौबे को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, (राजयक्ष्मा), पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 4. डॉ0 चौबे के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम के आलोक में निलंबन अवधि के संबंध में अन्तिम रूप से निर्णय लिया जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।
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12 uoEcj 2014
सं॰ 5 नि0गो0वि0 (5) 21/2014-781 नि॰गो॰--डॉ0 कुमारी कनक लता, तत्कालीन प्रक्षेत्रा पशु चिकित्सा पदाधिकारी, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्रा, पटना को विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्रा में जमीन की उपलब्धता के बावजूद हरा चारा का उत्पादन नहीं कराने एवं दूध उत्पादन बढ़ाने का प्रयास नहीं करने तथा विसूखी गायों को कृत्रिाम गर्भाधान नहीं कराने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या-172 नि0गो0 दिनांक 20.03.2014 के द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प-227 नि0गो0, दिनांक 07.04.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।
2. डॉ0 कुमारी कनक लता के निलंबन की अवधि 06 माह से अधिक होने के उपरांत सरकार द्वारा मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत डॉ0 लता को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
3. अतः उक्त निर्णय के आलोक में डॉ0 कुमारी कनक लता को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए उप निदेशक, (चारा विकास), वृहत पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर), पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
4. डॉ0 लता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम के आलोक में निलंबन अवधि के संबंध में अन्तिम रूप से निर्णय लिया जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।
——— अधीLकअधीLकअधीLकअधीLक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु)ित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु)ित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु)ित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु)ित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट,,,, 38383838ÑÑÑÑ571+55550000----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in