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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 December 2014

Published 11 December 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-12-11.1019
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:27)या पी0ट+0-40 िनबंधन सं(cid:27)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

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((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 1019101910191019) ) ) ) पटनापटनापटनापटना, , , ,

, , , , वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितवारितवारितवारितवार, , , , 11111111 &दस(ब&दस(ब&दस(ब&दस(बरररर 2014201420142014 सामान्य प्रशासन विभाग ------ अधिसूचनाएं 3 दिसम्बर 2014

नियमावली, 1955 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-

ने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-

ोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

(न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली 1955 के नियम-3 का संशोधनः-

1955 के नियम-3 का संशोधनः- उक्त 7/स्था01-4-04/2011सा0प्र0-16645—भारतीय संविधान के अनुच्छेद-234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का भारतीय संविधान के अनुच्छेद-234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का सं0 7/स्था01-4-04/2011सा0प्र0 प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्श से, बिहार प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पराम प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पराम असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 का सं संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। - 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। - (i) यह नियमावली बिहार असैनिक सेवा यह नियमावली बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी। (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होग इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (iii) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी। यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी। 2. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली नियमावली के नियम-'3क' के नीचे निम्नलिखित नियम-'3ख' जोड़ा जायेगाः- नियमावली के नियम-'3क' के नीचे निम्नलिखित नियम-'3ख' जोड़ा जायेगाः- ''3ख- असैनिक न्यायाधीश नःशक्त व्यक्ति (समान श (कनीय कोटि) के पद पर की जाने वाली नियुक्ति में निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के आलोक में निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के आलोक में निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के आलोक में निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प को 03 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान 2007 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निःशक्त व्यक्तियों को 03 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान संख्या-62 दिनांक 05.01.2007 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निःशक्त व्यक्तियों लागू होगा।'' बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम-4 का संशोधन।- उक्त बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम-4 का संशोधन।- 3. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम-4 का संशोधन।- नियमावली में नियम-4 के नीचे निम्नलिखित तीन परन्तुक जोड़े जायेंगेः- नियमावली में नियम-4 के नीचे निम्नलिखित तीन परन्तुक जोड़े जायेंगेः- का आयोजन किसी वर्ष या किन्हीं वर्षों में नहीं कर ''परन्तु यदि किसी कारण से आयोग प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किसी वर्ष या किन्हीं वर्षों में नहीं कर ''परन्तु यदि किसी कारण से आयोग प्रतियोगिता परीक्षा पाये तो आयोग उस वर्ष या उन वर्षों के लिए, जिनके लिए परीक्षाएँ उस वर्ष या उन वर्षों में आयोजित नहीं हो सकी पाये तो आयोग उस वर्ष या उन वर्षों के लिए, जिनके लिए परीक्षाएँ उस वर्ष या उन वर्षों में आयोजित नहीं हो सकी पाये तो आयोग उस वर्ष या उन वर्षों के लिए, जिनके लिए परीक्षाएँ उस वर्ष या उन वर्षों में आयोजित नहीं हो सकी हों, प्रतियोगिता परीक्षा सम्मिलित रूप से आयोजित कर सकेगा : हों, प्रतियोगिता परीक्षा सम्मिलित रूप से आयोजित कर सकेगा : परन्तु यह और कि, सरकार की अध्ि ायाचना पर एक वर्ष से अधिक वर्षों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित परन्तु यह और कि, सरकार की अधियाचना पर एक वर्ष से अधिक वर्षों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती हो तो आयोग उस वर्ष विशेष या उन वर्षों के लिए एक ही प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सकेगा और की जाती हो तो आयोग उस वर्ष विशेष या उन वर्षों के लिए एक ही प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सकेगा और की जाती हो तो आयोग उस वर्ष विशेष या उन वर्षों के लिए एक ही प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सकेगा और जिस वर्ष विशेष या वर्षों की परीक्षाएँ आयोजित नहीं हो सकी थी उनकी रिक्तिया ें को सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची जिस वर्ष विशेष या वर्षों की परीक्षाएँ आयोजित नहीं हो सकी थी उनकी रिक्तियों को सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची बनाने के प्रयोजनार्थ एक साथ मिलाया जा सकेगा और आयोग द्वारा सम्मिलित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित बनाने के प्रयोजनार्थ एक साथ मिलाया जा सकेगा और आयोग द्वारा सम्मिलित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित बनाने के प्रयोजनार्थ एक साथ मिलाया जा सकेगा और आयोग द्वारा सम्मिलित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में यह आवश्यक नहीं होगा कि प्रत्येक भर्त्ती वर्ष के लिए अलग-अलग मेधा सूची बनायी जाय : किये जाने की स्थिति में यह आवश्यक नहीं होगा कि प्रत्येक भर्त्ती वर्ष के लिए अलग-अलग मेधा सूची बनायी जाय : किये जाने की स्थिति में यह आवश्यक नहीं होगा कि प्रत्येक भर्त्ती वर्ष के लिए अलग-अलग मेधा सूची बनायी जाय :

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(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11111111 &दस(ब&दस(ब&दस(ब&दस(बर र र र 2014201420142014 परन्तु यह और कि यदि विशेष स्थिति के तौर पर किसी वर्ष विशेष या किन्हीं वर्षों के लिए सम्मिलित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा संचालित की जा रही हों तो अभ्यर्थी उच्चतम आयु सीमा में छूट का पात्र होगा, बशर्त्तें कि ऐसा आवेदक उस वर्ष विशेष में उम्र सीमा के आधार पर पात्र रहा हों जिसके लिए सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा संचालित की जा रही हो।'' 4. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम-10 का संशोधन।- उक्त नियमावली के नियम-10 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेेगाः- ''10-उम्मीदवारों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान आयोग को करना आवश्यक होगा।'' 5. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम-15 (ग) का संशोधन।- उक्त नियमावली के नियम-15 (ग) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- ''15 (ग)-मौखिक परीक्षा के लिए योग्यता प्रदायी अंक 35% होगा।'' 6. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 में नियम-27 के बाद एक नया नियम-28 निम्नवत्‌ जोड़ा जायेगाः- ''28 इस नियमावली का अभिभावी प्रभाव।- इस नियमावली या किसी अन्य नियमावली, आदेश या कार्यपालक अनुदेश में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी, इस नियमावली के उपबंधों का अभिभावी प्रभाव होगा।''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रामेश्वर प्रसाद दास, सरकार के उप-सचिव।

The 3rd December 2014

No. 7/Ashta-01-4-04/2011GAD-16645—In exercise of the powers conferred by Article-234 of Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to amend the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955 in consultation with the High Court, Patna and the Bihar Public Service Commission:- 1. Short title, extent and commencement:- (i) These Rules may be called the, Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Amendment Rules, 2014. (ii) It shall extend to the whole of Bihar. (iii) It shall come into force from the date of issue of Notification. 2. Amendment of Rule-3 of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955 :- The following Rule-3B shall be added below Rule-3A of the said Rule :-

"3B- 3% reservation to disabled persons in accordance with the provision of General Administration Department Resolution no. 62 dated 05.01.2007 issued in the light of Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 shall also apply to direct recruitment to the post of Civil Judge (Junior Division)."

3. Ammendment of Rule-4 of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955 :- The following three proviso shall be added to Rule-4 of the said Rule:-

"Provided that, if for any reason the Commission is not being able to hold the competitive examination for a particular year or years, it shall be open to the Commission to hold common competitive examination for a particular year or years for which competitive examination could not be held in that particular year or years: Provided further that in the event of competitive examination being held for more than one year on requisition being made by the Government, it shall be open to the Commission to hold one competitive examination for a particular year or years and vacancies of particular year or years for which competitive examination could not be held in that particular year may be clubbed together for the purpose of preparation of merit list of successful candidates and in the event of common competitive examination held by the Commission, it shall not be necessary to prepare separate merit list for each recruitment year:

3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11111111 &दस(ब&दस(ब&दस(ब&दस(बर र र र 2014201420142014

Provided further that if common competitive examination is being conducted for particular year or years as a special case, the applicant shall be entitled to relaxation of upper age limit provided such applicant was eligible in that particular recruitment year for which the common competitive examination is being conducted."

4. Amendment of Rule-10 of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955 :- Rule-10 of the said Rules shall be substituted by the following :-

"10- Candidates must pay to the commission examination fee as prescribed by the State Government."

5. Amendment of Rule-15 (c) of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955 :- Rule-15 (c) of the said Rules shall be substituted by the following :-

"15 (c)- There shall be a qualifying marks of 35% for the viva-voce test." 6. A new Rule-28 shall be added after Rule-27 of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955 :-

"28-Over-riding effect of these Rules - Notwithstanding contained anything contrary to these Rules in any other Rules Orders or executive instructions, the provision regarding above amendment in the said Rules shall have over-riding effect."

By order of the Governor of Bihar, RAMESHWAR PRASAD DAS, Deputy Secretary to Government.

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु&ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 1019-571+200-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 December 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-12-11.1019/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-12-11.1019.