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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 24242424 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
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पटनापटनापटनापटना, , , , सोमवारसोमवारसोमवारसोमवार, , , , 15151515 )दस+ब)दस+ब)दस+ब)दस+बरररर 2014201420142014 संसंसंसं0000 3/ए3/ए3/ए3/एम0-128/2011म0-128/2011म0-128/2011म0-128/2011—17070170701707017070 सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य प्रशासन विभागप्रशासन विभागप्रशासन विभागप्रशासन विभाग
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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
11111111 दिसम्बर 2014दिसम्बर 2014दिसम्बर 2014दिसम्बर 2014
कार्यालय परिचारी के स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षकों के संविदा के विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- कार्यालय परिचारी के स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षकों के संविदा के कार्यालय परिचारी के स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षकों के संविदा के कार्यालय परिचारी के स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षकों के संविदा के कार्यालय परिचारी के स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षकों के संविदा के कार्यालय परिचारी के स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षकों के संविदा के कार्यालय परिचारी के स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षकों के संविदा के कार्यालय परिचारी के स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षकों के संविदा के कार्यालय परिचारी के स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षकों के संविदा के कार्यालय परिचारी के स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षकों के संविदा के कार्यालय परिचारी के स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षकों के संविदा के कार्यालय परिचारी के स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षकों के संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में।आधार पर नियोजन के संबंध में।आधार पर नियोजन के संबंध में।आधार पर नियोजन के संबंध में। आधार पर नियोजन के संबंध में।आधार पर नियोजन के संबंध में।आधार पर नियोजन के संबंध में।आधार पर नियोजन के संबंध में।
राज्य में विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में समूह 'घ' में बड़ी संख्यां में उपलब्ध रिक्तियाँ एवं राज्य में विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में समूह 'घ' में बड़ी संख्यां में उपलब्ध रिक्तियाँ एवं राज्य में विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में समूह 'घ' में बड़ी संख्यां में उपलब्ध रिक्तियाँ एवं नियुक्ति में होने वाली कठिनाईयों के समाधान के लिए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब नियुक्ति में होने वाली कठिनाईयों के समाधान के लिए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब नियुक्ति में होने वाली कठिनाईयों के समाधान के लिए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब
ासनिक आवश्यकता को तक समूह 'घ' के पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक प्रशासनिक आवश्यकता को तक समूह 'घ' के पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक प्रश
देखते हुए सभी विभागों/कार्यालयों के समूह 'घ' के कुल स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 % पदों पर देखते हुए सभी विभागों/कार्यालयों के समूह 'घ' के कुल स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 देखते हुए सभी विभागों/कार्यालयों के समूह 'घ' के कुल स्वीकृत पदों के अधिकतम 50
संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों को संविदा के आधार पर अधिकतम 11 संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों को संविदा के आधार पर अधिकतम 11 संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों को संविदा के आधार पर अधिकतम 11
लिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :- महीने के लिए नियोजित कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :- महीने के लिए नियोजित कर सकते हैं। इसके लिए निम्न
(i) कार्यालय परिचारी के कुल स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षक कार्यालय परिचारी के कुल स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षक कार्यालय परिचारी के कुल स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षक संविदा के आधार पर नियोजित किए जा सकेंगे। संविदा के आधार पर नियोजित किए जा सकेंगे।
(ii) सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा अपनी अधियाचना आवश्यकतानुसार सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा अपनी अधियाचना आवश्यकतानुसार सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा अपनी अधियाचना आवश्यकतानुसार
, बिहार को प्रेषित की जाएगी। प्रमण्डलीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों महानिदेशक, गृह रक्षा वाहिनी, बिहार को प्रेषित की जाएगी। प्रमण्डलीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों , बिहार को प्रेषित की जाएगी। प्रमण्डलीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के द्वारा अपनी अधियाचना संबंधित जिला के जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी को प्रेषित की जाएगी। के द्वारा अपनी अधियाचना संबंधित जिला के जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी को प्रेषित की जाएगी। के द्वारा अपनी अधियाचना संबंधित जिला के जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी को प्रेषित की जाएगी। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 15151515 )दस+ब)दस+ब)दस+ब)दस+बर र र र 2014201420142014 (iii) उपर्युक्त संविदा नियोजन राज्य सरकार के आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। अतः संबंधित कार्यालय प्रधान अधियाचना भेजते समय आरक्षण कोटिवार अपनी अधियाचना भेजेंगे ।
(iv) संबंधित गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय ( महानिदेशक, गृह रक्षा वाहिनी अथवा जिला समादेष्टा) के द्वारा उक्त अधियाचना के आधार पर रिक्त पदों के दोगुणा संख्या में गृह रक्षकों का पैनल संबंधित कार्यालय प्रधानों को प्रेषित किया जाएगा । संबंधित कार्यालय प्रधान उक्त पैनल में अंकित गृह रक्षकों की अन्तर्विक्षा लेकर अपने कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार सुयोग्य गृह रक्षकों का चयन कर उन्हें 11 माह के लिए संविदा के आधार पर नियोजित कर सकेंगे।
(v) उक्त नियोजन में राज्य के द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए आरक्षण कोटिवार निर्धारित उम्र सीमा का ध्यान रखा जाएगा ।
(vi) उक्त संविदा नियोजित गृह रक्षकों को उनके लिए गृह रक्षा वाहिनी में निर्धारित मानदेय देय होगा । यह नियोजन एकबार में 11 माह के लिए होगा, परन्तु संबंधित गृह रक्षक द्वारा संतोषप्रद कार्य किए जाने पर कार्यालय प्रधान के द्वारा उन्हें 11 माह के लिए पुनः नियोजित किया जा सकेगा। संविदा के आधार पर नियोजन की यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी होगी और संबंधित पदों पर नियमित नियुक्ति होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी।
(vii) उक्त संविदा नियोजन हेतु गृह रक्षकों के मानदेय का भुगतान संबंधित कार्यालयों के द्वारा ''व्यावसायिक एवं विशेष सेवा के लिए अदायगिया ँ'' मद से किया जाएगा ।
2. उपर्युक्त निर्देश तुरंत प्रभावी होंगे।
आदेशःआदेशःआदेशःआदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्रा के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, पटना /पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/महासमादेष्टा, गृह रक्षावाहिनी, बिहार, पटना एवं सभी जिला पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा0 धर्मेन्द्र सिंह गंगवार,
सरकार के प्रधान सचिव।
———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु)ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 1027-571+10-ड-0ट-0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in