िनबंधन सं(cid:27)या पी0ट,0-40 िनबंधन सं(cid:27)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 25252525 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 1029102910291029) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 16161616 'दस)ब'दस)ब'दस)ब'दस)बरररर 2014201420142014 समाज कल्याण विभागसमाज कल्याण विभागसमाज कल्याण विभागसमाज कल्याण विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 10 दिसम्बर 201410 दिसम्बर 201410 दिसम्बर 201410 दिसम्बर 2014 बिहार राज्य महिला आयोग (संषोधन) नियमावली, 2014 बिहार राज्य महिला आयोग (संषोधन) नियमावली, 2014 बिहार राज्य महिला आयोग (संषोधन) नियमावली, 2014 बिहार राज्य महिला आयोग (संषोधन) नियमावली, 2014 बिहार राज्य महिला आयोग (संषोधन) नियमावली, 2014 बिहार राज्य महिला आयोग (संषोधन) नियमावली, 2014 बिहार राज्य महिला आयोग (संषोधन) नियमावली, 2014 बिहार राज्य महिला आयोग (संषोधन) नियमावली, 2014
स0क0वि0(म0आ0)-60-16/08-2436—बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 (बिहार अधिनियम, 6, बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 (बिहार अधिनियम, 6, सं0 स0क0वि0(म0आ0)-60-16/08 1999) के अध्याय V की धारा-17 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार राज्य महिला आयोग 17 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार राज्य महिला आयोग 17 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार राज्य महिला आयोग के कृत्यों एंव दायित्वों तथा सेवा के निबंधन और षत्र्तो को विनियमित करने एवं आयोग के कर्मचारियों, पदाधिकारियों, के कृत्यों एंव दायित्वों तथा सेवा के निबंधन और षत्र्तो को विनियमित करने एवं आयोग के कर्मचारियों, पदाधिकारियों, के कृत्यों एंव दायित्वों तथा सेवा के निबंधन और षत्र्तो को विनियमित करने एवं आयोग के कर्मचारियों, पदाधिकारियों, हार राज्य महिला आयोग नियमावली, 2010 का संषोधन सदस्यों एवं अध्यक्ष को सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु बिहार राज्य महिला आयोग नियमावली, 2010 का संषोधन सदस्यों एवं अध्यक्ष को सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु बि करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः- करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः- 1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ ः-(
संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ ः-(1) यह नियमावली, एतद् पष्चात् ''नियमावली, 2010'' प्रति निर्देषित ) यह नियमावली, एतद् पष्चात् ''नियमावली, 2010'' प्रति निर्देषित बिहार राज्य महिला आयोग (संषोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी। बिहार राज्य महिला आयोग (संषोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।
) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा, ) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।
) अधिनियम की धारा-5 में यथा अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, अध्यक्ष
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा, (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी। 2. उक्त ''नियमावली, 2010'' के नियम 3, 5 एवं 6 क्रमषः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगेः- उक्त ''नियमावली, 2010'' के नियम 3, 5 एवं 6 क्रमषः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगेः- उक्त ''नियमावली, 2010'' के नियम 3, 5 एवं 6 क्रमषः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगेः- 3. वेतन और भत्तेः-वेतन और भत्तेः-वेतन और भत्तेः-वेतन और भत्तेः-(1) अधिनियम की धारा- 5 में यथा अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, अध्यक्ष का वेतन राज्य सरकार के मुख्य सचिव के वेतन के समतुल्य होगा एवं प्रत्येक अन्य सदस्य का वेतन राज्य सरकार के सचिव के वेतन सरकार के मुख्य सचिव के वेतन के समतुल्य होगा एवं प्रत्येक अन्य सदस्य का वेतन राज्य सरकार के सचिव के वेतन सरकार के मुख्य सचिव के वेतन के समतुल्य होगा एवं प्रत्येक अन्य सदस्य का वेतन राज्य सरकार के सचिव के वेतन के समतुल्य होगा।
परन्तु जहाँ अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य सेवा निवृत्त सरकारी सेवक हो या अर्द्ध सरकारी निकाय, सार्वजनिक परन्तु जहाँ अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य सेवा निवृत्त सरकारी सेवक हो या अर्द्ध सरकारी निकाय, सार्वजनिक परन्तु जहाँ अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य सेवा निवृत्त सरकारी सेवक हो या अर्द्ध सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान का सेवानिवृत सेवक हो, वहाँ उसके द्वारा प्राप्त पेंषन या उपान्तिक लाभों संस्थान का सेवानिवृत सेवक हो, वहाँ उसके द्वारा प्राप्त पेंषन या उपान्तिक लाभों क्षेत्र उपक्रम या मान्यता प्राप्त षोध संस्थान का सेवानिवृत सेवक हो, वहाँ उसके द्वारा प्राप्त पेंषन या उपान्तिक लाभों के पेंषनरी मूल्य या दोनों सहित, उनको वेतन लिए गए अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा। के पेंषनरी मूल्य या दोनों सहित, उनको वेतन लिए गए अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा।
(2) यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य बिहार सरकार की सेवा में हो तो उसका वेतन उनके लिए लागू नियमों के ) यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य बिहार सरकार की सेवा में हो तो उसका वेतन उनके लिए लागू नियमों के ) यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य बिहार सरकार की सेवा में हो तो उसका वेतन उनके लिए लागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जायेगा। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 16161616 'दस)ब'दस)ब'दस)ब'दस)बर र र र 2014201420142014 (5) यात्रा भत्ताः- यात्रा भत्ताः- यात्रा भत्ताः- यात्रा भत्ताः- (क) अध्यक्ष एवं प्रत्येक अन्य सदस्य राज्य सरकार की समतुल्य पंक्ति के पदाधिकारियों को अनुमान्य दरों पर यात्रा एवं दैनिक भत्ते लेने के हकदार होंगे।
(ख) अध्यक्ष एवं प्रत्येक अन्य सदस्य यात्रा भत्ते एवं दैनिक भत्ते से संबंधित अपने विपत्रों की बाबत स्वयं नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
(6) आवासीय सुविधाः- आवासीय सुविधाः- आवासीय सुविधाः- आवासीय सुविधाः- अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित मकान किराया भत्ता के हकदार होंगे।
(7) चिकित्सीय उपचार की सुविधाः- चिकित्सीय उपचार की सुविधाः- अध्यक्ष एवं प्रत्येक अन्य सदस्य समतुल्य पंक्ति के राज्य सरकार के चिकित्सीय उपचार की सुविधाः- चिकित्सीय उपचार की सुविधाः- सेवकों के लिए लागू या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित चिकित्सीय उपचार और अस्पताल में इलाज कराने के हकदार हाेंगे।
4. छुट्टी की अनुमान्यताः-छुट्टी की अनुमान्यताः-छुट्टी की अनुमान्यताः-छुट्टी की अनुमान्यताः- अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित छुट्टी के हकदार होंगेः-(1) (क) राज्य सरकार के समतुल्य पंक्ति के पदाधिकारियों को बिहार सेवा सहिता (समय समय पर यथा संषोधित) के संगत नियमों के अनुसार पदाधिकारियों को अनुमान्य दर पर छुट्टी के अनुरूप उन्हें आकस्मिक अवकाष, विषेष अवकाष, उपार्जित छुट्टी, एवं आधे वेतन पर छुट्टी अनुमान्य होगी।
(ख) राज्य सरकार के समतुल्य पंक्ति के पदाधिकारियों को अनुमान्य दरों पर असाधारण छुट्टी अनुमान्य दर से प्राप्त करेंगे।
((((2) छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारीः- ) छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारीः- (क) अध्यक्ष को छुट्टी स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकार सक्षम ) छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारीः- ) छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारीः-
प्राधिकार होगा।
(ख) उप-सचिव एवं प्रत्येक सदस्य की छुट्टी स्वीकृत करने के लिए अध्यक्ष सक्षम प्राधिकार होगा। (ग) आयोग के किसी पदाधिकारी या किसी अन्य कर्मचारी को छ्ट्टी की स्वीकृत करने के लिए सचिव सक्षम प्राधिकार हाेंगे।
5555.... वाहन सुविध्वाहन सुविध्वाहन सुविध्वाहन सुविधाः-ााः-ााः-ााः- अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य षासकीय एवं निजी प्रयोजन से यात्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा विहित वाहन सुविधाओं के हकदार होंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अमरनाथ मिश्र, सरकार के अपर सचिव।
10 दिसम्बर 201410 दिसम्बर 201410 दिसम्बर 201410 दिसम्बर 2014 सं0 स0क0वि0(म0आ0)-60-16/08-2436 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अमरनाथ मिश्र, सरकार के अपर सचिव।
The 10th December 2014 Bihar State Commission for Women (Amendment) Rules, 2014 No. स0क0वि0(म0आ0)-60-16/08-2436—In exercise of the powers conferred by section 17 of Chapter –V of the Bihar State Commission for Women Act, 1999 (Bihar Act 6, 1999) the State Government hereby makes the following Rules to amend The Bihar State Commission for Women Rules, 2010 for regulating the duties and responsibilites of Bihar State Commission for Women, terms and conditions of services, and, providing facilities to employees, officers, members and Chairperson of the Commission :-
1. Short title, extent and commencement.—(1) The Rules hereinafter referred to "Rules, 2010" shall be called the Bihar State Commission for Women (Amendment) Rules, 2014.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force with immediate effect. 2. Rule 3, 5 and 6 of the said "Rules 2010" shall be substituted by the following respectively :-
3. Salaries and Allowances.—(1) Save as otherwise provided in section 5 of the Act, pay of the Chairperson shall be equivalent to the pay of the Chief Secretary to the State Government and pay of every other member shall be equivalent to that of the secretary to the State Government;
3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 16161616 'दस)ब'दस)ब'दस)ब'दस)बर र र र 2014201420142014Provided that where the Chairperson or any other Member is a retired government servant, or the retired servant of a semi-government body, public sector undertaking or recognized research institution, pay to him/her shall not be more than pension of pensionary value of retiral benefit, or with both, or last Pay drawn by them.
(2) If the Chairperson or a Member is in service of the State Government, his/her salary shall be regulated in accordance with the rules applicable to him/her.
(3) Dearness allowance.—The Chairperperson and every other Member shall receive Dearness Allowance according to their pay at the rates admissible to officers of the equivalent rank of the State Government.
(4) Compensatory (city) allowance.—The Chairperson and every other Member shall receive Compensatory city allowance according to their pay at the rates admissible to officers of the equivalent rank of the State Government.
(5) Travelling Allowance.—(a) The Chairperson and every other Member shall be entitled to draw travelling allowance and daily allowance at the rates admissible to the officers of the equivalent rank of the State Government.
(b) The Chairperson and every other Member shall be his/her own controlling officer in respect of his/her bills relating to travelling allowances and daily allowances.
(6) Residential accommodation -The Chairperson and every other Member shall be entitled to house rent allowance as determined by the State Government
(7) Facility for medical treatment - The Chairperson and every other Member shall be entitled to medical treatment and treatment in hospital as applicable to the State Government servants of equivalent rank or as determined by the State Government. 4. Leave Admissibility.—The Chairperson and every other Member shall be entitled to the following leave :-
(1) (a) Casual Leave (C.L) , Special Leave (S.L) Earned leave and half-pay leave at the rate admissible to the officers of the equivalent rank of the State Government according to the Bihar Service Rules (as amended from time to time) are admissible to them. (b) Extraordinary leave at the rates admissible to officers of the equivalent rank of the State Government.
(2) Leave sanctioning authority.—(a) The State Government shall be the competent authority to sanction leave to the Chairperson.
(b) The Chairperson shall be the competent authority to sanction leave to every Member and the Dy. Secretary.
(c) The Dy. Secretary shall be the competent authority to sanction leave to any officer or any other employee of the Commission.
5. Facility for conveyance.—The Chairperson and every other Member shall be entitled to the facilities of conveyance for journeys for official and private purpose as prescribed by the State Government, from time to time.
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अमरनाथ मिश्र, सरकार के अपर सचिव।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु'ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 1029-571+500-ड,0ट,0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in