(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट
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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 26262626 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 1031103110311031) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार, , , , 17171717 &दस(ब&दस(ब&दस(ब&दस(बरररर 2014201420142014 सं0 2/एम0एम0(स्टो0)04/2012-4387/एम0 सं0
खान एवं भूतत्व विभाग
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संकल्प
9 दिसम्बर 2014
ुदान नियमावली, 1972 के नियम 5(2) में वर्णित प्रावधानों के अधीन बिहार राज्य बिहार राज्य लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 5(2) में वर्णित प्रावधानों के अधीन बिहार राज्य बिहार राज्य लघु खनिज समन
के अधीन नये पत्थर खनन् पट्टों की स्वीकृति देने के क्रम में वन भूमि, पर्यटन एवं पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण के अधीन नये पत्थर खनन् पट्टों की स्वीकृति देने के क्रम में वन भूमि, पर्यटन एवं पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण के अधीन नये पत्थर खनन् पट्टों की स्वीकृति देने के क्रम में वन भूमि, पर्यटन एवं पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निम्नलिखित क्षेत्रों में सभी खनिजों के खनन् पट्टों की स्वीकृति पर प्रतिबंध लगाया जाता हैः- निम्नलिखित क्षेत्रों में सभी खनिजों के खनन् पट्टों की स्वीकृति पर प
प्रतिबंधित क्षेत्रों का विवरणप्रतिबंधित क्षेत्रों का विवरणप्रतिबंधित क्षेत्रों का विवरणप्रतिबंधित क्षेत्रों का विवरण :-
(i) वन भूमि मंें अवस्थित क्षेत्र-वन भूमि मंें अवस्थित क्षेत्र-वन भूमि मंें अवस्थित क्षेत्र-वन भूमि मंें अवस्थित क्षेत्र- वैसे सभी क्षेत्र जो वन भूमि के भीतर पड़ते हैं, में पत्थर खनन् पट्टों की स्वीकृति वन भूमि मंें अवस्थित क्षेत्र-वन भूमि मंें अवस्थित क्षेत्र-वन भूमि मंें अवस्थित क्षेत्र-वन भूमि मंें अवस्थित क्षेत्र- वैसे सभी क्षेत्र जो वन भूमि के भीतर पड़ते हैं, में पत्थर खनन् पट्टों की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। वन भूमि से संबंधित विवरण, संबंधित जिला के वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा, उक्त प्रदान नहीं की जायेगी। वन भूमि से संबंधित विवरण, संबंधित जिला के वन प्रमंडल पदाधिकार प्रदान नहीं की जायेगी। वन भूमि से संबंधित विवरण, संबंधित जिला के वन प्रमंडल पदाधिकार
जिला के खनन् पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। वन भूमि में खनन् पट्टा की जिला के खनन् पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। वन भूमि में खनन् पट्टा की जिला के खनन् पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। वन भूमि में खनन् पट्टा की स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा अन्य सुसंगत अधिनियम /नियमावली के प्रावधानों के अधीन, स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा अन्य सुसंगत अधिनियम /नियमावली के प्रावधानों के अधीन, स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा अन्य सुसंगत अधिनियम /नियमावली के प्रावधानों के अधीन, सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् हीं, प्रदान की जा सकेगी। सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् हीं, प्रदान की
(ii) पुरातात्विक महत्व के क्षेत्रपुरातात्विक महत्व के क्षेत्रपुरातात्विक महत्व के क्षेत्रपुरातात्विक महत्व के क्षेत्र
पुरातात्विक महत्व के क्षेत्रपुरातात्विक महत्व के क्षेत्रपुरातात्विक महत्व के क्षेत्रपुरातात्विक महत्व के क्षेत्र- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा सूचीबद्ध किये गये सभी प्राचीन ) द्वारा सूचीबद्ध किये गये सभी प्राचीन
The Ancient Monuments and धरोहर/स्मारक/स्थल के आस-पास के क्षेत्र, जो The Ancient Monuments and धरोहर/स्मारक/स्थल के आस-पास के क्षेत्र, जो 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 17171717 &दस(ब&दस(ब&दस(ब&दस(बर र र र 2014201420142014 area तथा 200 मीटर तक Regulated area) घोषित करते हुए उपर्युक्त कुल 300 मीटर तक के क्षेत्र में खनन् कार्य प्रतिबंधित रखा गया है। इस प्रकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सूचीबद्ध (सूची परिशिष्ट 'क'परिशिष्ट 'क'परिशिष्ट 'क'परिशिष्ट 'क' के रूप में संलग्न) पुरातात्विक महत्व के सभी धरोहर/स्मारक/स्थल से 300 मीटर तक की दूरी के क्षेत्र में खनन् पट्टों की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
(iii) बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976 के अधीन बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित स्मारकों की सूची ((((परिशिष्ट 'ख'परिशिष्ट 'ख'परिशिष्ट 'ख'परिशिष्ट 'ख' के रूप में संलग्न)के रूप में संलग्न)के रूप में संलग्न)के रूप में संलग्न), जो युवा कला एवं संस्—ति विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई है, से 300 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र खनन् कार्य हेतु प्रतिबंधित रहेगें।
(iv) पर्यटकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पहाड़ों (राजस्व अभिलेख में यथा वर्णित) की सूची जो पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई है (सूची परिशिष्ट 'ग' परिशिष्ट 'ग' परिशिष्ट 'ग' परिशिष्ट 'ग' के रूप में संलग्न) में खनन् पट्टों की स्वीकृति प्रदान नही की जायेगी।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राज पत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितो को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रमेश प्रसाद रंजन,
सरकार के अपर सचिव।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु&ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 1031-571+100-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in