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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 December 2014

Published 17 December 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-12-17.1033
Languages
English, Hindi

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सं0 874—मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर नगर के पुराना धर्मषाला चौक स्थित महामाया स्थान (संतोषी मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर नगर के पुराना धर्मषाला चौक स्थित महामाया स्थान (संतोषी मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर नगर के पुराना धर्मषाला चौक स्थित महामाया स्थान (संतोषी माता मन्दिर) एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का प्रथम कानून) माता मन्दिर) एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का प्रथम माता मन्दिर) एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का प्रथम की धारा-34 के तहत्‌ पर्षद में निबंधित है, जिसकी निबंधन संख्या-1981 है। महामाया स्थान में भक्तों की अच्छी भीड़ 34 के तहत्‌ पर्षद में निबंधित है, जिसकी निबंधन संख्या-1981 है। महामाया स्थान में भक्तों की अच्छी भीड़ 34 के तहत्‌ पर्षद में निबंधित है, जिसकी निबंधन संख्या-1981 है। महामाया स्थान में भक्तों की अच्छी भीड़ होती है तथा यहाँ काफी संख्या में मांगलिक आयोजन (मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि) होते हैं, जिससे मन्दिर को अच्छी होती है तथा यहाँ काफी संख्या में मांगलिक आयोजन (मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि) होते हैं, जिससे मन्दिर को अच्छी होती है तथा यहाँ काफी संख्या में मांगलिक आयोजन (मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि) होते हैं, जिससे मन्दिर को अच्छी आय होती है।

इस न्यास के संचालन के लिए पर्षदी

2008 द्वारा 05 वर्षो के लिए संचालन के लिए पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-1603, दिनांक 30.09.2008 द्वारा 05 वर्षो के लिए एक न्यास समिति का गठन श्री भूखल प्रसाद, सेवानिवृत न्यायाधीष की अध्यक्षता में किया गया था। साथ ही पुलिस एक न्यास समिति का गठन श्री भूखल प्रसाद, सेवानिवृत न्यायाधीष की अध्यक्षता में किया गया था। साथ ही पुलिस एक न्यास समिति का गठन श्री भूखल प्रसाद, सेवानिवृत न्यायाधीष की अध्यक्षता में किया गया था। साथ ही पुलिस ने दिनांक 03.12.2011 को अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को न्यास समिति का सचिव मनोनित किया गया था। श्री भूखल प्रसाद ने दिनांक अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को न्यास समिति का सचिव मनोनित किया गया था। श्री भ अध्यक्ष पद से अपना त्याग-पत्र दे दिया तथा पुलिस अधीक्षक ने सचिव के रूप में समिति के किसी भी बैठक में भाग अध्यक्ष पद से अपना त्याग-पत्र दे दिया तथा पुलिस अधीक्षक ने सचिव के रूप में समिति के किसी भी बैठक में भाग अध्यक्ष पद से अपना त्याग-पत्र दे दिया तथा पुलिस अधीक्षक ने सचिव के रूप में समिति के किसी भी बैठक में भाग 2012 द्वारा श्री भूखल प्रसाद के त्याग-पत्र को स्वीकार नहीं लिया। अतः पर्षदीय आदेष ज्ञापांक-358, दिनांक ार्दीय आदेष ज्ञापांक-358, दिनांक 05.06.2012 द्वारा श्री भूखल प्रसाद के त्याग-पत्र को स्वीकार करते हुए उनके स्थान पर श्री सुधीर कुमार सिंह, अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर को अध्यक्ष तथा पुलिस अधीक्षक, थान पर श्री सुधीर कुमार सिंह, अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर को अध्यक्ष तथा पुलिस अधीक्षक, थान पर श्री सुधीर कुमार सिंह, अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर को अध्यक्ष तथा पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के स्थान पर श्री हरि विंजराजिका को न्यास समिति की अवषिष्ट अवधि के लिए सचिव नियुक्त किया मुजफ्फरपुर के स्थान पर श्री हरि विंजराजिका को न्यास समिति की अवषिष्ट अवधि के लिए सचिव नियुक्त किया मुजफ्फरपुर के स्थान पर श्री हरि विंजराजिका को न्यास समिति की अवषिष्ट अवधि के लिए सचिव नियुक्त किया कुप्रबंधन के संबंध में अनेक गया। न्यास समिति के कार्यकाल का अवसान हो गया है तथा विगत वर्षो में न्यास के कुप्रबंधन के संबंध में अनेक गया। न्यास समिति के कार्यकाल का अवसान हो गया है तथा विगत वर्षो में न्यास के आरोप भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही न्यास की आय के अनुरूप इसका विकास नहीं हुआ है। आरोप भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही न्यास की आय के अनुरूप इसका विकास नहीं हुआ है।

अतः महामाया स्थान के सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक्‌ विकास के लिए अधिनियम की धारा- अतः महामाया स्थान के सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक्‌ विकास के लिए अधिनियम की धारा-32 के तहत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु नवीन न्यास समिति का गठन आवष्यक है। योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु नवीन न्यास समिि

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का प्रथम कानून) की धारा- अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950

-32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास उप विधि संख्या-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है का धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास उप विधि संख्या-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है का धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास उप विधि संख्या-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है का ाी माता मन्दिर), मुजफ्फरपुर के सुचारू प्रबंधन एवं संचालन, सम्पत्तियों की सुरक्षा प्रयोग करते हुए महामाया स्थान (संतोषी माता मन्दिर), मुजफ्फरपुर के सुचारू प्रबंधन एवं संचालन, सम्पत्तियों की सुरक्षा प्रयोग करते हुए महामाया स्थान (संतोष् 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 17171717 &दस(ब&दस(ब&दस(ब&दस(बर र र र 2014201420142014 एवं सुव्यवस्था तथा सम्यक विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

यायायायोेेेजनाजनाजनाजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''महामाया स्थान न्यास, योजना''''महामाया स्थान न्यास, योजना''''महामाया स्थान न्यास, योजना''''महामाया स्थान न्यास, योजना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''महामाया स्थान न्यास समिति, मुजफ्फरपुर''''महामाया स्थान न्यास समिति, मुजफ्फरपुर''''महामाया स्थान न्यास समिति, मुजफ्फरपुर''''महामाया स्थान न्यास समिति, मुजफ्फरपुर'' होगा ।

2. इसकी समस्त चल-अचल सम्पत्ति तथा आय के प्रबंधन, संचालन एवं प्रषासन का अधिकार ''महामाया ''महामाया ''महामाया ''महामाया स्थान न्यास समिति''स्थान न्यास समिति''स्थान न्यास समिति''स्थान न्यास समिति'' में निहित होगा ।

3. इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मंदिर में परंपरागत पूजा-अर्चना, राग-भोग, उत्सव-समैया आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक्‌ प्रबंधन सुनिष्चित करना होगा।

4. मंदिर परिसर में भेंट पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की समस्त नगदी राषि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति के दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी ।

5. मन्दिर में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढ़ावा, उपहारों के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उन्हें सत्यापित पंजी में प्रविष्टि कर उसे प्रदर्ष के रूप में रखा जायेगा।

6. मन्दिर परिसर में होने वाले संस्कार के लिए निर्धारित राषि ही ली जायेगी, जिसका सम्यक्‌ लेखा संघारण किया जायेगा।

7. न्यास समिति न्यास के आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्षिता रखेगी।

8. न्यास समिति मन्दिर के जीर्णोद्धार/नव निर्माण के कार्य को प्राथमिकता देगी।

9. मन्दिर में आने वाले आस्थावान भक्तों में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायेगा। महिला दर्षनार्थियों की सुविधा का विषेष ध्यान रखा जायेगा। दुर्गापूजा एवं अन्य विषेष अवसरों पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का विषेष ख्याल रखा जायेगा।

10. न्यास की समग्र आय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी और उसका संचालन समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से होगा।

11. न्यास समिति मन्दिर परिसर को अतिक्रमणमुक्त एवं किसी का निजी कब्जा न हो, यह सुनिष्चित करेगी। 12. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए वार्षिक आय-व्यय विवरणी, बजट, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी । 13. जिन नियमों का उल्लेख इस योजना में नहीं है, और न्यास हित में आवष्यक समझा जा रहा हो, तो न्यास समिति विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के बाद इसे लागू करेगी।

14. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे। सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष लेखा का सम्यक्‌ संघारण करने के लिए जिम्मेवार होंगे।

15. न्यास-समिति की बैठक सामान्यतः मन्दिर परिसर में होगी। यह बैठक प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार अवष्य होगी।

16. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन अथवा संषोधन का अधिकार पर्षद में निहित रहेगा।

17. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभान्वित होते हुए पाये जायेंगे या आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।

उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

(1) श्री राम प्रबोध सिंह, सेवानिवृत जिला न्यायाधीष - अध्यक्ष

बन्दना गल्र्स हॉस्टल, पानी टंकी रोड, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर।

(2) अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर - सचिव

(3) श्री गुलजार राम, बिहर विष्वविद्यालय के उप-कुल सचिव - सदस्य

भगवानपुर चौक, मुजफ्फरपुर। 3

(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 17171717 &दस(ब&दस(ब&दस(ब&दस(बर र र र 2014201420142014

(4) श्री शत्रुध्न ठाकुर, सेवा निवृत्त सेन्ट्रल बैंक वरीय प्रबंधक - सदस्य

श्री रामनगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर।

(5) डा0 देवव्रत अकेला, विभागाध्यक्ष (अंगेजी) - सदस्य

नीतीष्वर सिंह महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

(6) डा0 ए0 के0 सिंह, श्याम नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर - सदस्य

(7) श्री ब्रजेष्वर ठाकुर (आर्किटेक्ट), इंजीनियर - सदस्य

बी0 बी0 गंज, मुजफ्फरपुर।

यह योजना दिनांक 25 सितम्बर, 2014 से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 वर्षो का होगा।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से,

किषोर कुणाल,किषोर कुणाल,किषोर कुणाल,किषोर कुणाल,

अध्यक्ष।

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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु&ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 1033-571+10-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 December 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-12-17.1033/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-12-17.1033.