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पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार, , , , 17171717 'दस)ब'दस)ब'दस)ब'दस)बरररर 2014201420142014 fcgkj jkT; /kkfeZd U;kl i"kZn~ fcgkj jkT; /kkfeZd U;kl i"kZn~ fo|kifr ekxZ] iVuk & 800001 &&&&&&&& अधिसूचअधिसूचअधिसूचअधिसूचनानानाना 18 flrEcj 2014
सं0 836—श्री सर्वमंगला देवी न्यास गुलजारबाग, पटना सिटी, पटना पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक श्री सर्वमंगला देवी न्यास गुलजारबाग, पटना सिटी, पटना पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक श्री सर्वमंगला देवी न्यास गुलजारबाग, पटना सिटी, पटना श्री सर्वमंगला देवी न्यास गुलजारबाग, पटना सिटी, पटना श्री सर्वमंगला देवी न्यास गुलजारबाग, पटना सिटी, पटना श्री सर्वमंगला देवी न्यास गुलजारबाग, पटना सिटी, पटना श्री सर्वमंगला देवी न्यास गुलजारबाग, पटना सिटी, पटना श्री सर्वमंगला देवी न्यास गुलजारबाग, पटना सिटी, पटना
धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0- 351 है। धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0- 351 है।
देवी मंदिर का निर्माण कर देवी की स्व0 किषोरी लाल चौधरी ने स्टेषन रोड, गुलजारबाग में सर्वमंगला देवी मंदिर का निर्माण कर देवी की स्व0 किषोरी लाल चौधरी ने स्टेषन रोड, गुलजारबाग में सर्वमंगला प्रतिमा स्थापित की तथा मंदिर परिसर के अलावा धर्मषाला, तालाब आदि का निर्माण कराया। साथ ही बिहार शरीफ के प्रतिमा स्थापित की तथा मंदिर परिसर के अलावा धर्मषाला, तालाब आदि का निर्माण कराया। साथ ही बिहार शरीफ के प्रतिमा स्थापित की तथा मंदिर परिसर के अलावा धर्मषाला, तालाब आदि का निर्माण कराया। साथ ही बिहार शरीफ के ोंने अपनी मृत्यु से पूर्व बाजितपुर खैरी तथा जगदीषपुर क्यारी ग्राम में स्थित संपत्ति भी न्यास को अर्पित की। उन्ह बाजितपुर खैरी तथा जगदीषपुर क्यारी ग्राम में स्थित संपत्ति भी न्यास को अर्पित की। उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व दिनांक 18/06/1927 को एक इच्छापत्र द्वारा सर्वमंगला के नाम उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति दान कर दी, तथा यह भी 18/06/1927 को एक इच्छापत्र द्वारा सर्वमंगला के नाम उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति दान कर दी, तथा यह भी 18/06/1927 को एक इच्छापत्र द्वारा सर्वमंगला के नाम उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति दान कर दी, तथा यह भी इच्छा व्यक्त की कि इस संपत्ति का विक्रय, बंधक अथवा लीज नहीं किया जा सकता है। यह इच्छापत्र माननीय उच्च इच्छा व्यक्त की कि इस संपत्ति का विक्रय, बंधक अथवा लीज नहीं किया जा सकता है। यह इच्छापत्र माननीय इच्छा व्यक्त की कि इस संपत्ति का विक्रय, बंधक अथवा लीज नहीं किया जा सकता है। यह इच्छापत्र माननीय न्यायालय, कलकत्ता द्वारा दिनांक 18/12/1930 को प्रोबेट हुआ।
18/12/1930 को प्रोबेट हुआ।
15/08/1951 को बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास कानून प्रख्यापित हुआ, तथा तत्कालीन न्यासियों द्वारा 15/08/1951 को बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास कानून प्रख्यापित हुआ, तथा तत्कालीन न्य दिनांक 15/08/1951 को बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास कानून प्रख्यापित हुआ, तथा तत्कालीन न्य 59 एवं 60 के तहत विवरण, बजट प्रस्तुत कर इस न्यास के सार्वजनिक स्वरूप को स्वीकारते हुए 59 एवं 60 के तहत विवरण, बजट प्रस्तुत कर इस न्यास के सार्वजनिक स्वरूप को अधिनियम की धारा-59 एवं 60 के तहत विवरण, बजट प्रस्तुत कर इस न्यास के सार्वजनिक स्वरूप को न कराया गया, जिसकी निबंधन सं0- 351 है। 34 के तहत सर्वमंगला देवी न्यास का पर्षद में निबंधन कराया गया, जिसकी निबंधन सं0- 351 है। अधिनियम की धारा-34 के तहत सर्वमंगला देवी न्यास का पर्षद में निबंध यह न्यास व्यवहार न्यायालय द्वारा भी सार्वजनिक न्यास घोषित किया गया है। यह न्यास व्यवहार न्यायालय द्वारा भी सार्वजनिक न्यास घोषित किया गया है।
इस न्यास के सुचारू प्रबंधन तथा विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-1705, दिनांक इस न्यास के सुचारू प्रबंधन तथा विकास हेतु पर्षदीय
06/02/2008 द्वारा 32 के तहत एक न्यास समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल अधिसूचना के प्रकाषन गया था, जिसका कार्यकाल अधिसूचना के प्रकाषन 26 मार्च, 2008 को हुआ था, इस प्रकार न्यास समिति ाा। अधिसूचना का प्रकाषन दिनांक 26 मार्च, 2008 को हुआ था, इस प्रकार न्यास स अधिनियम की धारा-32 के तहत एक न्यास समिति का गठन किया की तिथि से पांच वर्षों का था। अधिसूचना का प्रकाषन दिनांक 25 मार्च, 2013 को हो गया। के कार्यकाल का अवसान दिनांक 25 मार्च, 2013 को हो गया।
27/11/2013 द्वारा नई चूंकि न्यास में रिक्तता नहीं रखी जा सकती, अतः पर्षदीय पत्रांक-1515, दिनांक 27/11/2013 द्वारा नई चूंकि न्यास में रिक्तता नहीं रखी जा सकती, समिति के गठन की अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी को सर्वमंगला देवी मंदिर न्यास, गुलजारबाग का समिति के गठन की अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी को सर्वमंगला देवी मंदिर न्यास, गुलजारबाग का समिति के गठन की अवधि तक अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी को सर्वमंगला देवी मंदिर न्यास, गुलजारबाग का र्क न्यास अधिनियम 1950 की धारा-33 के तहत अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया। बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 33 के तहत अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 17171717 'दस)ब'दस)ब'दस)ब'दस)बर र र र 2014201420142014 देवी न्यास, पटना सिटी, पटनादेवी न्यास, पटना सिटी, पटनादेवी न्यास, पटना सिटी, पटनादेवी न्यास, पटना सिटी, पटना के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है। योजनायोजनायोजनायोजना 1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री सर्वमंगला देवी न्यास योजना, श्री सर्वमंगला देवी न्यास योजना, श्री सर्वमंगला देवी न्यास योजना, श्री सर्वमंगला देवी न्यास योजना, पटना सिटी, पटना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री सर्वमंगला देवी श्री सर्वमंगला देवी श्री सर्वमंगला देवी श्री सर्वमंगला देवी न्यास समिति, न्यास समिति, न्यास समिति, न्यास समिति, पटना सिटी, पटना'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ, राग-भोग एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय, न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में, आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा। 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के बजट, आय-व्यय की विवरणी, पर्षद शुल्क, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी। 6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझी जाय, तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है।
(1) अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी, जिला- पटना - पदेन अध्यक्ष (2) श्री अजय कुमार गुप्ता - सचिव अंजनी मेडिकल हॉल, अगमकुआं, पटना- 7. (3) श्री अरविन्द कुमार - पता- तुलसी मंडी, गुलजारबाग, पटना- 7. (4) श्री पंचम कुमार - पता- तुलसी मंडी, गुलजारबाग, पटना- 7. (5) श्री पंकज कुमार - पता- स्टेषन रोड, गुलजारबाग, पटना- 7. इस न्यास के संबंध में न्यायालय का कोई नया निर्णय आता है, इसके बाद पर्षद विस्तृत योजना के निरूपण तथा न्यास समिति के विस्तार पर निर्णय लेगी।
विश्वासभाजनविश्वासभाजनविश्वासभाजनविश्वासभाजन,,,, किषोर कुणाल,किषोर कुणाल,किषोर कुणाल,किषोर कुणाल, अध्यक्ष।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु'ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 1034-571+10-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in