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सामान्य प्रषासन विभाग
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संकल्प
5 अगस्त 2014
श्री शैलेन्द्र कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 160/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, शेरघाटी, गया के श्री शैलेन्द्र कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 160/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, शेरघाटी, गया के श्री शैलेन्द्र कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 160/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, शेरघाटी, गया के
2007 द्वारा विधायक कोटा मद से प्राथमिक विद्यालय के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 360 दिनांक 05.06.2007 द्वारा विधायक कोटा मद से प्राथमिक विद्यालय के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 360 दिनांक 05
निर्माण में अनियमितता बरतने, का आरोप प्रतिवेदित किए गए थे।
ा में अनियमितता बरतने, का आरोप प्रतिवेदित किए गए थे।
2. उपर्युक्त आरोपों के संबंध में श्री कुमार से विभागीय पत्रांक 5402 दिनांक 19 2008 द्वारा स्पष्टीकरण की उपर्युक्त आरोपों के संबंध में श्री कुमार से विभागीय पत्रांक 5402 दिनांक 19.05.2008 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई तथा श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 3458 दिनांक 13.08.2011 मांग की गई तथा श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 3458 दिनांक 13 मांग की गई तथा श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 3458 दिनांक 13 द्वारा स्पष्टीकरण पर मंतव्य प्राप्त हुआ। द्वारा स्पष्टीकरण पर मंतव्य प्राप्त हुआ।
श्री कुमार के विरूद्ध आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, गया के मंतव्य की 3. श्री कुमार के विरूद्ध आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, गया के मंतव्य की श्री कुमार के विरूद्ध आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, गया के मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं समीक्षोपरांत आरोपों की गंभीरता को देखते हुए संकल्प ज्ञापांक 12898 समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं समीक्षोपरांत आरोपों की गंभीरता को देखते हुए संकल्प ज्ञापांक 12898 समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं समीक्षोपरांत आरोपों की गंभीरता को देखते हुए संकल्प ज्ञापांक 12898 2011 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। श्री कुमार के दिनांक 31.07. 2011 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। श्री कुमार के दिनांक 31 दिनांक 25.11.2011 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। श्री कुमार के दिनांक 31 2013 को सेवानिवृत्त के उपरांत संकल्प ज्ञापांक-14419, दिनांक 04.09.2013 के द्वारा संचालित विभागीय काय 2013 को सेवानिवृत्त के उपरांत संकल्प ज्ञापांक-14419, दिनांक 04 2013 के द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 1950 का नियम-43 (बी) के सम्परिवर्तित
1950 का नियम-43 (बी) के सम्परिवर्तित किया गया।
4. संचालन पदाधिकारी आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक 309 दिनांक 05 2013 द्वारा जाँच प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक 309 दिनांक 05.10.2013 द्वारा जाँच प्रतिवेदन 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 17171717 'दस)ब'दस)ब'दस)ब'दस)बर र र र 2014201420142014 के समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध विधायक कोटा मद से प्राथमिक विद्यालय के निर्माण में अनियमितता बरतने, का आरोप प्रमाणित पाया गया। 5. उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निरूपित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-5516 दिनांक 24.04.2014 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई। आयोग के पत्रांक 944 दिनांक 18.07.2014 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई।
अतः बिहार लोक सेवा आयोग के अभिमत से सहमत होते हुए श्री कुमार (बि0प्र0से0), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, शेरघाटी, गया सम्प्रति सेवानिवृत्त, प्रमाणित आरोपों के लिए निम्नांकित शास्ति अधिरोपित किया जाता है :-
(i) बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (बी) के तहत पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) राशि की अगले 5 (पाँच) वर्षो तक कटौती।
6. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।
आदेष :-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु'ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 1040-571+10-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in