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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 December 2014

Published 17 December 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-12-17.1042
Languages
English, Hindi

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परियोजना के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत बागमती तटबंध/बांध विस्तार परियोजना के फलस्वरूप विस्थापित हुये परिवारों को

विषयः—जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत बागमती तटबंध/बांध विस्तार दी जानेवाली सुविधाओं में संशोधन के संबंध में। भाग के संकल्प ज्ञापांक-395 दिनांक 19-02-2007 द्वारा भू-अर्जन एवं देय

2007 से ही लागू किया गया है। 2391 दिनांक 31.03.2008 में संशोधन का मामला सरकार के विचाराधीन था।

2008 में संशोधन का मामला सरकार के विचाराधीन था।

प्रकार से संशोधन किया विचारोपरांत विभागीय संकल्प सं0 2391 दिनांक 31.03.2008 में निम्न प्रकार से संशोधन किया

19-02-2007 द्वारा भू-अर्जन एवं देय क्षतिपूर्ति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक- 19-02-2007 से लागू पुनर्वास नीति, 2007 को जल संसाधन विभाग के भू-अर्जन एवं पुनर्वास हेतु के संबंध में दिनांक 19-02-2007 से लागू पुनर्वास नीति, 2007 को जल संसाधन विभाग के भू-अर्जन एवं पुनर्वास हेतु 19-02-2007 से लागू पुनर्वास नीति, 2007 को जल संसाधन विभाग के भू-अर्जन एवं पुनर्वास हेतु ंक-2391 दिनांक 31-03-2008 द्वारा दिनांक 19.2.2007 से ही लागू किया गया भी विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2391 दिनांक 31-03-2008 द्वारा दिनांक 2. सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर, मेजरगंज, सुप्पी एवं बैरगनियां प्रखंड के 12 ग्रामों यथा मसहा-आलम, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर, मेजरगंज, सुप्पी एवं बैरगनियां प्रखंड के 12 ग्रामों यथा मसहा-आलम, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर, मेजरगंज, सुप्पी एवं बैरगनियां प्रखंड के 12 ग्रामों यथा मसहा-आलम, बसविट्टा, जमला, भरती पोता, मधौलसानी, तिलकताजपुर, मानपुर जौआ, रामनगरा, बेलडुमखाना, हसनपुर, बहरामनगर बसविट्टा, जमला, भरती पोता, मधौलसानी, तिलकताजपुर, मानपुर जौआ, रामनगरा, बेलडुमखाना, हसनपुर, बहरामनगर बसविट्टा, जमला, भरती पोता, मधौलसानी, तिलकताजपुर, मानपुर जौआ, रामनगरा, बेलडुमखाना, हसनपुर, बहरामनगर एवं हरपुरकला आदि ग्रामों में बांध निर्माण काय ाया गया था। उक्त ग्रामों के कुल 2443 एवं हरपुरकला आदि ग्रामों में बांध निर्माण कार्य 1981-85 के बीच कराया गया था। उक्त ग्रामों के कुल विस्थापित परिवारों में से 951 विस्थापित परिवारों को पूर्व में ही निर्धारित पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वासित कराया गया विस्थापित परिवारों में से 951 विस्थापित परिवारों को पूर्व में ही निर्धारित पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वासित कराया गया विस्थापित परिवारों में से 951 विस्थापित परिवारों को पूर्व में ही निर्धारित पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वासित कराया गया का है, उन्हें पुनर्वासित कराया था। शेष 1492 विस्थापित परिवारों को कतिपय कारणों से पुनर्वासित नहीं कराया जा सका है, उन्हें पुनर्वासित था। शेष 1492 विस्थापित परिवारों को कतिपय कारणों से पुनर्वासित नहीं कराया जा स 2007 के तहत विस्थापित परिवारों को अधिकतम 05 डिसमील भूमि आवास के लिए जाना है। नई पुनर्वास नीति 2007 के तहत विस्थापित परिवारों को अधिकतम 05 डिसमील भूमि आवास के लिए 2007 के तहत विस्थापित परिवारों को अधिकतम 05 डिसमील भूमि आवास के लिए उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। उक्त ग्रामों के शेष बचे विस्थापित परिवारों को भी नई पुनर्वास नीति के तहत उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। उक्त ग्रामों के शेष बचे विस्थापित परिवारों को भी नई पुनर्वास नीति के तहत उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। उक्त ग्रामों के शेष बचे विस्थापित परिवारों को भी नई पुनर्वास नीति के तहत लिए माननीय बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा विभिन्न तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के आलोक लिए माननीय बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा विभिन्न तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के आलोक पुनर्वासित कराने के लिए माननीय बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा विभिन्न तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के आलोक में विभागीय संकल्प सं0 2391 दिनांक 3. सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प सं0 2391 दिनांक जाता हैः-

(i) दिनांक 19.02.2007 के पूर्व 1492 विस्थापित परिवार जिसकी सूची पुनर्वास क

2007 के पूर्व 1492 विस्थापित परिवार जिसकी सूची पुनर्वास कार्यालय,

आवजा के साथ पुनर्वासित नहीं कराया जा सका है और नई पुनर्वास नीि

डिसमील भूमि के साथ पुनर्वासित काराया जा रहा है, को भी नई पुनर्वास नीति 2007ार्यालय, बागमती परियोजना, सीतामढ़ी के पास संधारित है तथा जिन्हें कतिपय कारणों से पुरानी पुनर्वास नीति के तहत 25 डिसमील नीति के तहत 25 डिसमील सीतामढ़ी के पास संधारित है तथा जिन्हें कतिपय का नहीं कराया जा सका है और नई पुनर्वास नीति 2007 के तहत भूमि अथवा मुआवजा के साथ पुनर्वासित भी नई पुनर्वास नीति 2007 मात्र अधिकतम 05 डिसमील भूमि के साथ पुनर्वासित काराया जा रहा है, को हित की गयी है, को अस्थायी आवास हेतु के तहत प्रत्येक भू-धारी जिसकी आवासीय भूमि अधिग्र के तहत प्रत्येक भू-धारी जिसकी आवासीय भूमि अधिग्रहित की गयी है, को अस्थायी स्वरूप 5,000/- (पांच हजार) 10,000/-रुपये (दस हजार) एवं सामग्रियों के परिवहन हेतु सहायता स्वरूप 5,000/- (पांच हजार) 10,000/-रुपये (दस हजार) एवं सामगि रुपये का भुगतान देय होगा। रुपये का भुगतान देय होगा। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 17171717 'दस)ब'दस)ब'दस)ब'दस)बर र र र 2014201420142014 (ii) इस नीति के अन्तर्गत पुनर्वास पर होने वाला व्यय बागमती तटबंधों के विस्तार हेतु स्वीकृत निधि योजना मुख्य शीर्ष-4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष -01 बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष-051 निर्माण मांग सं0-49 उपशीर्ष-0103 बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (कार्य0) (ए0आई0बी0पी0) विपत्र कोड-P4711-01-051-0103 राज्य योेजना स्कीम कोड-WAT 5207 विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य मद से भारित होगा।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार/राज्यपाल सचिवालय तथा मुख्य मंत्री सचिवालय को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दीपक कुमार सिंह, सरकार के सचिव।

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु'ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 1042-571+500-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 December 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-12-17.1042/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-12-17.1042.