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अधिसूचना
11 दिसम्बर 2014
सं0 कारा/स्था॰ (वि॰)-02-51/2014-
कारा/स्था॰ (वि॰)-02-51/2014-6390—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग नियमावली, 2011 में शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग नियमावली, 2011 में शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग नियमावली, 2011 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।- (1) यह नियमावली ''बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग (संशोधन) 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।- (1) यह नियमावली ''बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग (संशोधन) नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।- (1) यह नियमावली ''बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2014'' कही जा सकती है। नियमावली, 2014'' कही जा सकती है।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2. बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग नियमावली, 2
बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग नियमावली, 2011 के नियम 5(2) को निम्नलिखित द्वारा
नियम 5(2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थपित किया जायेगा :-
अथवा नियत वेतनमान् के ''(2) वैसे आकस्मिक भृत्य, जो नियत पारिश्रमिक किसी रूप में प्राप्त कर रहें हो अथवा नियत वेतनमान् के ''(2) वैसे आकस्मिक भृत्य, जो नियत पारिश्रि
2006 या उससे पूर्व कार्य पर मूल प्रक्रम का न्यूनतम स्थिर वेतन प्राप्त कर रहे हैं और दिनांक 11.12.2006 या उससे पूर्व कार्य पर मूल प्रक्रम का न्यूनतम स्थिर वेतन प्राप्त कर रहे हैं और दिनांक 11
किसी भी पदनाम से कार्य पर रखे गये हों, उन्हें नाई और सफाई मजदूर के स्वीकृत पदों के जिस किसी भी पदनाम से कार्य पर रखे गये हों, उन्हें नाई और सफाई मजदूर के स्वीकृत पदों के किसी भी पदनाम से कार्य पर रखे गये हों, उन्हें नाई और सफाई मजदूर के स्वीकृत पदों के विरूद्ध विचारित करते हुए उनके नियमितीकरण के लिए नियुक्ति का एक अवसर प्रदान किये जाने विरूद्ध विचारित करते हुए उनके नियमितीकरण के लिए नियुक्ति का एक अवसर प्रदान किये जाने विरूद्ध विचारित करते हुए उनके नियमितीकरण के लिए नियुक्ति का एक अवसर प्रदान किये जाने 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 22222222 (दस*ब(दस*ब(दस*ब(दस*बर र र र 2014201420142014 वेतन/पारिश्रमिक पर सेवा ली जायेगी। साथ ही वैसे आकस्मिक भृत्यों को इस आशय का शपथ-पत्र भी देना होगा कि उन्हें सफाई मजदूर के रूप में सेवा नियमितीकरण किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में वे अन्य सदृश्य कार्य अथवा पद, यथा-चालक, बिजली मिस्त्री आदि पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे।''
3. बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग नियमावली, 2011 के नियम 6 (iv), 7 (क) (1) और 7 (क) (2) में प्रयुक्त शब्द ''नाई/सफाई मजदूरों'' शब्द ''नाई/सफाई मजदूर/आकस्मिक भृत्यों'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव,
सरकार के अपर सचिव-
सह-निदेशक (प्रशासन)।
———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु(ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 1051-571+300-ड-0ट-0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in