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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 January 2015

Published 02 January 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-01-02.4
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:25)या पी0ट(0-40 िनबंधन सं(cid:25)या

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 12121212 पौषपौषपौषपौष 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 4444) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, , , , शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, , , , 2222 जनवर(जनवर(जनवर(जनवर( 2012012012015555 वित्त विभाग

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अधिसूचनाएं

31 दिसम्बर 2014

सं01/स्था0(ले0से0)-02/14

1/स्था0(ले0से0)-02/14-12371/वि0—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए बिहार के राज्यपाल बिहार लेखा सेवा नियमावली, 2000 (समय समय पर शक्तियों का प्रयोग करते हए बिहार के राज्यपाल बिहार लेखा सेवा नियमावली, 2000 (समय समय पर शक्तियों का प्रयोग करते हए बिहार के राज्यपाल बिहार लेखा सेवा नियमावली, 2000 (समय समय पर संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :- संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

1 . संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ

, विस्तार और आरम्भ ।-(1) यह नियमावली बिहार लेखा सेवा(संशोधन) नियमावली, यह नियमावली बिहार लेखा सेवा(संशोधन) नियमावली, इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

2014 कही जा सकेगी । (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2000 का नियम-11 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा उक्त नियमावली, 2000 का नियम-11 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।- उक्त नियमावली, 2000 का नियम-11 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा - आयोग, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्त्ती द्वारा, रिक्तियों को भरने "11-सीध्"11-सीध्"11-सीध्"11-सीधी भर्त्तीाी भर्त्तीाी भर्त्तीाी भर्त्ती - आयोग, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्त्ती द्वारा, रिक्तियों को भरने - आयोग, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्त्ती द्वारा, रिक्तियों को भरने के लिए रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और सेवा में नियोजन के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करेगा के लिए रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और सेवा में नियोजन के लिए पात्र अभ् यर्थियों से आवेदन प्राप्त करेगा।

ो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बिहार लेखा सेवा के अधीन मूल पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बिहार लेखा सेवा के अधीन मूल पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों क

वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा तथा मुख्य परीक्षा में वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा तथा मुख्य परीक्षा में वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा तथा मुख्य परीक्षा में ऐच्छिक विषय के रूप में उक्त विषयों में से एक विषय लेना अनिवार्य होगा । वित्त विभाग आंतरिक वित्तीय ऐच्छिक विषय के रूप में उक्त विषयों में से एक विषय लेना अनिवार्य होगा । वित्त विभाग आंतरिक वित्तीय ऐच्छिक विषय के रूप में उक्त विषयों में से एक विषय लेना अनिवार्य होगा । वित्त विभाग आंतरिक वित्तीय ात के पदों को विशिष्ट अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की सीधी नियुक्ति द्वारा भरने हेतु निर्णय सलाहकार के 50 प्रतिशत के पदों को विशिष्ट अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की सीधी नियुक्ति द्वारा भरने हेतु निर्णय ात के पदों को विशिष्ट अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की सीधी नियुक्ति द्वारा भरने हेतु निर्णयले सकेगा । ऐसी नियुक्तियॉं आयोग द्वारा सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों में से की ले सकेगा । ऐसी नियुक्तियॉं आयोग द्वारा सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों में से की ले सकेगा । ऐसी नियुक्तियॉं आयोग द्वारा सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों में से की जायगी ।" 3. उक्त नियमावली, 2000 का नियम-14 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया उक्त नियमावली, 2000 का नियम-14 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा । जायेगा ।- 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 2222 जनवर(जनवर(जनवर(जनवर( 2015201520152015 "14-मौखिक जांॅच14-मौखिक जांॅच14-मौखिक जांॅच14-मौखिक जांॅच - लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को मौखिक जॉंच में भाग लेने के लिए रिक्तियों की दुगुनी संख्या में आयोग द्वारा आमंत्रित किया जाएगा तथा तदनुसार मौखिक जांच हेतु अंक नियत किए जाएंगे।"

4. उक्त नियमावली, 2000 का नियम-15 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।- ''''''''15 - आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा15 - आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा15 - आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा15 - आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा - आयोग लिखित तथा मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेधा सूची तैयार करेगा। वैसी तैयार की गयी सूची में से आयोग अभ्यर्थियों की उतनी संख्या की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा जितनी रिक्तियों की संख्या प्रतिवेदित की गयी हों। किसी अभ्यर्थी के योगदान न करने या रिक्तियों के बढ़ने की स्थिति में, एक वर्ष के भीतर या अगली विज्ञप्ति निकलने तक

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एच0 आर0 श्रीनिवासएच0 आर0 श्रीनिवासएच0 आर0 श्रीनिवासएच0 आर0 श्रीनिवास,

सचिव (संसाधन)।

The 31st December 2014

No. 1@LFkk0¼ys0ls0½&02@14&12371@fo0—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India the Government of Bihar is hereby pleased to make the following rules to amend the Bihar Accounts Service Rules, 2000 (Amended from time to time) :– 1. Short title, extent and commencement.–(1) These rules may be called the Bihar Accounts Service (Amendment) Rules, 2014

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once. 2. Rule-11 of the said Rules, 2000 shall be substituted by the following .– "11-Direct Recruitment – The commission shall advertise the vacancies to fill the vacancies by direct recruitment through the Competitive Examination and shall obtained applications from eligible candidates for appointment in the service. It will be essential for candidates for the appointment to the basic post under the Bihar Accounts Service to have Bachelor's degree in Commerce, Economics, Mathematics or Statistics from a recognized University and in the main examination, it will be compulsory for candidates to take one of the said subjects as optional subject. Finance Department may take dicision to fill up the 50% posts of Internal Financial Advisors by the persons having particular qualification by direct recruitment. Such appointments shall be made by the commission from the selected candidates only on the basis of interview."

3. Rule-14 of the said Rules, 2000 shall be substituted by the following .– "14-Viva-Voce Test – Double Candidates in number of the vacancies selected on the basis of marks obtained in the written examination shall be invited by the commission to appear in the Viva-Voce Test and accordingly marks of Viva-Voce Test shall also be fixed."

4. Rule-15 of the said Rules, 2000 shall be substituted by the following .–

"15-Recommendation of candidates by the Commission – The Commission shall prepare a

merit list on the basis of marks obtained in the written examination and viva-voce test. The

commission shall recommend such number of candidates from the list so prepared, as to the the

Government as reported. In case of non-joining of any candidate or increase in vacancies, the

recommendation of candidates may be made from the merit list (panel), within a year or till the

further advertisement whichever is earlier."

By order of the Governor of Bihar, H. R. SRINIVASA, Secretary (Resource).

———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 4-571+500-ड(0ट(0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 January 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-01-02.4/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-01-02.4.