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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 January 2015

Published 05 January 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-01-05.7
Languages
English, Hindi

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((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 7777) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, , , , सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, , , , 5555 जनवर(जनवर(जनवर(जनवर( 2012012012015555 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

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अधिसूचनाएं

16 सितम्बर 2014

जी0 एस0 आर0 1, दिनांक 5 जनवरी 201

1, दिनांक 5 जनवरी 2015—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 संख्या- वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 संख्या- वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 संख्या- 2927(अ) दिनांक 27 सितम्बर, 2013

27 सितम्बर, 2013 से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का

की पूर्व सहमति से अधिनियम-10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की पूर्व सहमति से अधिनियम-10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार

राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन बिहार-राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश-2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रयुक्त निर्बंधन) हटाना आदेश-2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रयुक्त निर्बंधन) हटाना आदेश-2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तु अर्थात्‌ खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन

खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन को 30 सितम्बर, 2014 तक

की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा ।

2. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक

विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2354 दिनांक 15.07.2003 द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) आदेश 1984 की अनुसूची-1 से 'खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन' को विलोपित किये जाने संबंधी आदेश े जाने संबंधी आदेश एकीकरण) आदेश 1984 की अनुसूची-1 से

तक के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा ।

को भी 30 सितम्बर, 2014 तक के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा । 3. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 8969 दिनांक 04

विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 8969 दिनांक 04.11.2011 द्वारा निर्गत आदेश को दिनांक

2011 द्वारा निर्गत आदेश को दिनांक 30 सितम्बर,2014 तक के लिए विस्तारित किया जाता है । तक के लिए विस्तारित किया जाता है । 4. तत्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश क तत्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5555 जनवर(जनवर(जनवर(जनवर( 2015201520152015 5. यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी । (सं0 प्र04/आ-01/09(खंड-III—7442) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मोहन प्रसाद,

अपर सचिव-सह-निदेशक।

The 16th September 2014

G.S.R. 1, dated 5th January 2015—In exercise of the powers conferred by section-3 of the Essential Commodities Act 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the Goverment of India in the ministry of Consumer Affair, Food and Public Distribution published under order No.- 2927(E) Dated 27th September, 2013 and in view of Removal of (Licensing Requirements, Stock Limit and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) order 2011, with prior concurrence of Government of India, in the words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs order 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, Edible Oil and Edible Oilseed for a further period upto 30th September, 2014 from the date of commencement of this order.

2. The deletion of Edible Oil and Edible Oilseed from schedule -1, in Bihar Trade Article (Licences Unification) order-1984 vide departmental notification no. 2354, dated 15th July, 2003 shall be kept in abeyance upto 30th September, 2014.

3. The validity of the departmental notification issued vide memo no. 8969 dated 04.11.2011 is extended upto 30th September, 2014.

4. Previously issued corresponding notifications/orders shall deem to be amended upto this extent.

5. This notification shall come into force at once.

(No. Pra/04-aa-01/09-Part-III—7442)

By order of the Governor of Bihar,

MOHAN PRASAD,

Additional Secretary-cum-Director.

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 7-571+200-ड(0ट(0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 January 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-01-05.7/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-01-05.7.