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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 January 2015

Published 05 January 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-01-05.8
Languages
English, Hindi

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((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 8888) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, , , , सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, , , , 5555 जनवर(जनवर(जनवर(जनवर( 2012012012015555 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ------- अधिसूचनाएं 15 सितम्बर 2014

, दिनांक 5 जनवरी 2015—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक जी0 एस0 आर0 2, दिनांक 5 जनवरी 201 वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 संख्या-3543(अ) दिनांक 29 नवम्बर, 2013 29 नवम्बर, 2013 से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (चौथा संशोधन) आदेश, 2011 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (चौथा संशोधन) आदेश, 2011 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (चौथा संशोधन) आदेश, 2011 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सरकार की पूर्व सहमति से (1955 का अधिनियम-10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की पूर्व सहमति से (1955 का अधिनियम-10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत बिहार-राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश-2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रयुक्त शब्दों निर्बंधन) हटाना आदेश-2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रयुक्त शब्दों निर्बंधन) हटाना आदेश-2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तु अर्थात्‌ चावल को

को 30 नवम्बर, 2014 तक की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा ।

की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा । 2. विभागीय अधिसूचना जी0एस0आर0संख्या 5, दिनांक 25 2002 द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र विभागीय अधिसूचना जी0एस0आर0संख्या 5, दिनांक 25.10.2002 द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र को विलोपित किये जाने संबंधी आदेश को भी 30 नवम्बर, 2014 विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1603 दिनांक 12.03.13 द्वारा निर्गत आदेश को दिनांक

द्वारा निर्गत आदेश को दिनांक 30 नवम्बर, 2014 एकीकरण) आदेश 1984 की अनुसूची 1 से 'चावल' को विलोपित किये जाने संबंधी आदेश को भी एकीकरण) आदेश 1984 की अनुसूची 1 से तक के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा। तक के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा। 3. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक तक के लिए विस्तारित किया जाता है । तक के लिए विस्तारित किया जाता है ।

4. तत्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचना 5. यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी ।

तत्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय । यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी ।

(सं0 प्र04/आ-01/09(खंड-

प्र04/आ-01/09(खंड-IV—7429)

राज्यपाल के आदेश से,

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मोहन प्रसाद, मोहन प्रसाद, अपर सचिव-सह-निदेशक। अपर सचिव-सह-निदेशक।

The 15th September 2014

, dated 5th January 2015— In exercise of the powers conferred by sectionG.S.R. 2, dated 5th January 2015 In exercise of the powers conferred by section-3 of the Essential Commodities Act 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the of the Essential Commodities Act 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the of the Essential Commodities Act 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the Goverment of India in the ministry of Consumer Affair, Food and Public Distribution Goverment of India in the ministry of Consumer Affair, Food and Public Distribution Goverment of India in the ministry of Consumer Affair, Food and Public Distribution 3543(E) Dated 29th November, 2013 and in view of Removal of published under order No. 3543(E and in view of Removal of 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5555 जनवर(जनवर(जनवर(जनवर( 2015201520152015 (Licensing Requirements, Stock Limit and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Fourth Amendment) order 2011, with prior concurrence of Government of India, in the words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs order 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, Rice for a further period up to 30th November, 2014, from the date of commencement of this order.

2. The deletion of Rice from schedule-1, in Bihar Trade Article (Licences Unification) order 1984 vide departmental notification GSR no. 5, dated 25th October, 2002 shall be kept in abeyance upto 30th November, 2014.

3. The validity of the departmental notification issued vide memo no. 1603 dated 12.03.2013 is extended upto 30th November, 2014.

4. Previously issued corresponding notifications/orders shall deem to be amended upto this extent.

5. This notification shall come into force at once.

(No. Pra/04-aa-01/09-Part-IV—7429) By order of the Governor of Bihar, MOHAN PRASAD, Additional Secretary-cum-Director.

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 8-571+200-ड(0ट(0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 January 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-01-05.8/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-01-05.8.