िनबंधन सं(cid:25)या पी0ट'0-40 िनबंधन सं(cid:25)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 15151515 पौषपौषपौषपौष 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
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पटनापटनापटनापटना, , , , सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, , , , 5555 जनवर'जनवर'जनवर'जनवर' 2012012012015555 सं0 प्र06-विविध-51/2014—9493/खाद्य
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
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संकल्प
12 दिसम्बर 2014
राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान विषय :-राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अच्छादित करने के संबंध में । करने हेतु लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अच्छादित करने के संबंध में । करने हेतु लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अच्छादित करने के संबंध में ।
राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 को फरवरी, 2014 से लागू किया गया है। इस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 को फरवरी, 2014 से लागू किया गया है। इस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 को फरवरी, 2014 से लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य जनसामान्य को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण योजना का उद्देश्य जनसामान्य को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण योजना का उद्देश्य जनसामान्य को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण
ृहस्थियों को 35 किलोग्राम एवं पूर्विकताप्राप्त खाद्यान्न को उपलब्ध कराना है । इसके अन्तर्गत अन्त्योदय श्रेणी के गृहस्थियों को 35 किलोग्राम एवं पूर्विकताप्राप्त खाद्यान्न को उपलब्ध कराना है । इसके अन्तर्गत अन्त्योदय श्रेणी के ग
श्रेणी के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम प्रति माह खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है । गेहॅू एवं चावल का दर 2/-(दो) श्रेणी के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम प्रति माह खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है । गेहॅू एवं चावल का दर 2/-(दो) श्रेणी के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम प्रति माह खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है । गेहॅू एवं चावल का दर 2/-(दो) रू0 एवं 3/-(तीन) रू0 प्रति किलोग्राम है । इसी क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के आलोक में लक्षित रू0 एवं 3/-(तीन) रू0 प्रति किलोग्राम है । इसी क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के आलोक में लि रू0 एवं 3/-(तीन) रू0 प्रति किलोग्राम है । इसी क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के आलोक में लि जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शत-प्रतिशत पात्र परिवारों को आच्छादित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शत-प्रतिशत पात्र परिवारों को आच्छादित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शत-प्रतिशत पात्र परिवारों को आच्छादित करते हुए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक हो गया है। करते हुए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक हो गया है।
सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में भारत सरकार द्वारा पत्र सं0- H- 2. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में भारत सरकार द्वारा पत्र सं0- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में भारत सरकार द्वारा पत्र सं0- 11018/1/2013-NFSA दिनांक 26
दिनांक 26.07.2013 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 920.750 लाख एवं शहरी क्षेत्रों में 117
750 लाख एवं शहरी क्षेत्रों में 117.296 लाख 6,90,45,361 एवं शहरी क्षेत्रों में 65 प्रतिशत अर्थात 70,17,366 पात्र व्यक्तियों की पहचान की गई है। 6,90,45,361 एवं शहरी क्षेत्रों में 65 प्रतिशत अर्थात 70,17,366 पात्र व्यक्तियों की पहचान की गई है।2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5555 जनवर'जनवर'जनवर'जनवर' 2015201520152015 3. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ने पत्र सं0-196135 दिनांक 11.08.2014 द्वारा SECC के अबतक हुए सर्वेक्षण के आधार पर कुल जनसंख्या 10,65,91,585 का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है । उक्त जनसंख्या में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमशः 1,70,90,403 एवं 15,94,320 कुल 1,86,84,723 है। इसमे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्रमशः 1,46,85,141 एवं 13,02,934 कुल 15988075 व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी में है ।
4. इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कुल 26,96,648 व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक सर्वेक्षण के प्राप्त आकड़ों के अनुरूप आच्छादित नहीं है । चूकि ग्रामीण विकास विभाग, बिहार द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त आकड़े SECC के प्रारूप प्रकाशन के आधार पर प्रतिवेदित है अतएव SECC डाटा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उक्त संख्या में परिवर्तन संभावित है ।
5. कुल 26,96,648 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों अर्थात 407864 गृहस्थियों हेतु 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से कुल 13,483.24 मे0टन खाद्यान्न की मासिक आवश्यकता होगी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्राप्त लक्ष्य के अन्तर्गत होगा । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में भारत सरकार द्वारा वार्षिक रूप से 55.27 लाख एवं मासिक रूप से 4.60 लाख मे0टन खाद्यान्न का आवंटन उपलब्ध कराया जाना है। वर्तमान में पहचान किये गये परिवारों हेतु भारत सरकार से 4.09 लाख मे0टन खाद्यान्न का मासिक आवंटन प्राप्त हो रहा है । इस स्थिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उक्त परिवारों हेतु खाद्यान्न की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति भारत सरकार से हो जाएगी अतएव खाद्यान्न के क्रय में राशि का व्यय संभावित नहीं है। 6. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उक्त परिवारों हेतु खाद्यान्न की मासिक 13,483.24 मे0टन एवं वार्षिक 1,61,799 मे0टन खाद्यान्न के लिए राज्य खाद्य निगम को हथालन परिवहन एवं मार्जिन मनी एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के कमीशन पर 770/-(सात सौ सत्तर) रू0 प्रति मे0टन की दर से 12,45,85,230/-(बारह लाख पैतालीस हजार पचासी हजार दो सौ तीस) रू0 वार्षिक एवं डोर स्टेप डिलेवरी योजना में रू0 516.5/- (पॉच सौ सोलह रू0 पचास पैसे) प्रति मे0टन की दर से रू0 8,35,69,183/- (आठ करोड़ पैतीस लाख उनहत्तर हजार एक सौ तेरासी) रू0 वार्षिक व्यय संभावित है। इस प्रकार कुल रू0 20,81,54,413/- (बीस करोड़ एकासी लाख चौवन हजार चार सौ तेरह) रू0 अर्थात रू0 20.81 करोड़ (बीस करोड़ एकासी लाख) रू0 वार्षिक व्यय का वहन राज्य सरकार को करना पड़ेगा । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की धारा-22(4)(डी0) के अनुसार राज्य सरकार ऐसे सन्नियमों और रीति के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाय, खाद्यान्नों के अंतरा-राज्जिक संचलन, उठाई-धराई और उचित दुकान के व्यौवहारियों का संगत अतिरिक्त धन (मार्जिन) मद्दे उसके द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगी । तत्काल भारत सरकार द्वारा उक्त सन्नियमों एवं रीति के निर्धारण एवं केन्द्रीय सहायता के संबंध में सूचना अप्राप्त है । इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा तबतक अपने संसाधनों से इसका वहन किया जाएगा । 7. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की उक्त आबादी से ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में मार्गदर्शक सिद्धांत के आधार पर पात्र परिवारों का पहचान किया जाएगा । सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना में निम्नलिखित श्रेणी के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गृहस्थी खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे : - (I) आयकर अदा करते है/
Households paying income tax
अथवा/OR3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5555 जनवर'जनवर'जनवर'जनवर' 2015201520152015 (II) वर्ग 1, वर्ग 2 एवं वर्ग3 श्रेणी के सरकारी सेवक वाले किसी सदस्य का परिवार*/
Households with any member as Government Employee* belonging to group I, II and III
अथवा/OR
(III) सेवाकर अदा करते है/
Households paying service tax
अथवा/OR
(IV) व्यवसायिक कर अदा करते है/
Households paying professional tax
अथवा/OR
(V) तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान जो धारक के स्वामित्व में हो/ Households owning concrete roof three rooms (Self owned) and more *सरकारी सेवा से तात्पर्य है - ''केन्द्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रम, स्थानीय निकायॅ एवं स्वशासी संस्थाओं में नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मी''
8. अतः उक्त क्रमांक 7 में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के आधार पर राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आच्छादित किया जाना है।
9. उक्त प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया है कि उपरोक्त शर्तों के रहते हुए भी राज्य सरकार की अ0जा0/अ0ज0जा0 के Group 'D' के कर्मी पात्र माने जाएगें ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
हुकुम सिंह मीना,
सरकार के सचिव। आदेशः-अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 9-571+200-ड'0ट'0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in