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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 January 2015

Published 07 January 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-01-07.14
Languages
English, Hindi

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वं अपील) नियमावली 1950 के नियम-55 के अन्र्तगत विभागीय कार्यवाही

विषयांकित प्रस्तावित कार्य के तकनीकी दृष्टिकोण से प्रावधान अपर्याप्त रहने के संबंध में इ

ाान अपर्याप्त रहने के संबंध में इनके द्वारा आपातकालीन व्यवस्था बनाये रखने में सक्षम नहीं। बाढ़ संंघर्षात्मक कार्य की Continuty बनाने रखने में असक्षम।

05 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया -

निन्दन वर्ष 2001-2002 के लिए। तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। नर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन के निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन केकैसे लागू किया जाय। सि0(मोति0)-8-10/2004/1778—श्री योगेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, जल श्री योगेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, जल सं0 22/नि0सि0(मोति0)-8-10/2004/1778 निस्सरण प्रमंडल, समस्तीपुर को चम्पारण प्रमंडल, मोतिहारी के पदस्थापन अवधि 2001-02 में गडक नदी के चम्पारण निस्सरण प्रमंडल, समस्तीपुर को चम्पारण प्रमंडल, मोतिहारी के पदस्थापन अवधि 2001-02 में गडक नदी के चम्पारण निस्सरण प्रमंडल, समस्तीपुर को चम्पारण प्रमंडल, मोतिहारी के पदस्थापन अवधि 2001-02 में गडक नदी के चम्पारण तटबंध के वि0दू0 54-55 मील पर अवस्थित नगदाहा स्थल पर हुए टूटान के बावजूद भी बचाव हेतु सार्थक एवं तटबंध के वि0दू0 54-55 मील पर अवस्थित नगदाहा स्थल पर हुए टूटान के बावजूद भी बचाव हेतु सार्थक एवं योजनाबद्ध तरीके के बाद संघर्षात्मक कार्य नहीं कराये जाने का जॉंच विभागीय उड़नदस्ता से कराई गई। उड़नदस्ता योजनाबद्ध तरीके के बाद संघर्षात्मक कार्य नहीं कराये जाने का जॉंच विभागीय उड़नदस्ता से कराई गई। उड़नदस्ता योजनाबद्ध तरीके के बाद संघर्षात्मक कार्य नहीं कराये जाने का जॉंच विभागीय उड़नदस्ता से कराई गई। उड़नदस्ता 2002 द्वारा निलंबित करते हुए सिविल के जॉंच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय संकल्प संख्या 8564 दिनांक 17.12.2002 द्वारा निलंबित करते हुए सिविल के जॉंच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय संकल्प संख्या 8564 दिनांक 17 55 के अन्र्तगत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1950 के नियम- में प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के में प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये - विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये - (क) विषयांकित प्रस्तावित कार्य के तकनीकी दृष्टिकोण से प्रावध् पूर्व में कोई प्रतिकार नहीं किया गया है। पूर्व में कोई प्रतिकार नहीं किया गया है। (ख) आपातकालीन व्यवस्था बनाये रखने में सक्षम नहीं। (ग) बाढ़ संंघर्षात्मक कार्य की ें के लिए सरकार ने श्री प्रसाद को निलंबन से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार ने श्री प्रसाद को निलंबन से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय ें के लिए सरकार ने श्री प्रसाद को निलंबन से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या 477 दिनांक 14.05.05 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया - (i) निन्दन वर्ष 2001-2002 के लिए। (ii) तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। (iii) निलंबन अवधि में जीवन ि प्रयोजनार्थ अवधि को कर्तव्य पर बिताई गई अवधि मापी जायेगी। प्रयोजनार्थ अवधि को कर्तव्य पर बिताई गई अवधि मापी जायेगी। उक्त अधिसूचना द्वारा निर्गत दंड श्री प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता पर पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा उक्त अधिसूचना द्वारा निर्गत दंड श्री प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता पर पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा उक्त अधिसूचना द्वारा निर्गत दंड श्री प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता पर पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा सेवा निवृत्त हो गये। इसलिए े के दो वर्ष बाद ही वे दिनांक 30.06.2007 को सेवा निवृत्त हो गये। इसलिए रहा है क्योंकि दंडादेश निर्गत होने के द ात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक के स्थान पर दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से लागू हो पायी। इस संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक के स्थान पर दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से लागू हो पायी। इस ात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक के स्थान पर दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से लागू हो पायी। इस संबंध में महालेखाकार द्वारा भी पृच्छा की गई कि तीसरे वेतन वृद्धि पर रोक को कैसे लागू किया जाय। संबंध में महालेखाकार द्वारा भी पृच्छा की गई कि तीसरे वेतन वृद्धि पर रोक को मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-477, दिनाक 14.05.2005 में मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-477, दिनाक 14 मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-477, दिनाक 14 के स्थान पर ''दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक आंशिक संशोधन करतेे हुए ''तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक'' के स्थान पर ''दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक आंशिक संशोधन करतेे हुए ''तीन वेतन 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 जनवर' जनवर' जनवर' जनवर' 2015201520152015 प्रभाव से रोक'' का दंड संशोधन करने का निर्णय लिया गया। अधिसूचना संख्या 477 दिनांक 14.05.2005 का शेष दंड यथावत रहेंगे। उक्त निर्णय के आलोक में श्री प्रसाद को निम्न दंड संसूचित किया गया है - (i) दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। 2. पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 477 दिनांक 14.05.2005 को इस हद तक संशोधित किया जाता है। उक्त दंड श्री प्रसाद, सेवा निवृत्त अभियंता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।

———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 14-571+10-ड'0ट'0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 January 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-01-07.14/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-01-07.14.