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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 17171717 पौषपौषपौषपौष 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
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पटनापटनापटनापटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, , , , 7777 जनवर&जनवर&जनवर&जनवर& 2012012012015555 ty lalk/ku foHkkx
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सं0 22/नि0सि0(मोति0)-08-04/2012/
22/नि0सि0(मोति0)-08-04/2012/1469—श्री रतिन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, श्री रतिन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, चम्पारण प्रमण्डल, मोतिहारी (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्व पदस्थापन अवधि में विशिष्टि के प्रतिकूल कार्य कराकर चम्पारण प्रमण्डल, मोतिहारी (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्व पदस्थापन अवधि में विशिष्टि के प्रतिकूल कार्य कराकर चम्पारण प्रमण्डल, मोतिहारी (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्व पदस्थापन अवधि में विशिष्टि के प्रतिकूल कार्य कराकर
रोप निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग द्वारा प्रतिवेदित किया गया। उक्त लाखो रूपये की लूट खसोट का आरोप निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग द्वारा प्रतिवेदित किया गया। उक्त रोप निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग द्वारा प्रतिवेदित किया गया। उक्त कतिपय आरोपों के लिए श्री सिंह के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के कतिपय आरोपों के लिए श्री सिंह के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के कतिपय आरोपों के लिए श्री सिंह के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के
वाही संचालित की गई। नियम 17 (2) के विरूद्व विभागीय संकल्प सं0-119 दिनांक 29.01.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। नियम 17 (2) के विरूद्व विभागीय संकल्प सं0-119 दिनांक 29
13 द्वारा जॅाच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 308 दिनांक 13.8.13 द्वारा जॅाच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 308 दिनांक 13
जिसकी समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए जिसकी समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए जिसकी समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आरोपों को प्रमाणित पाया गया।
13 को सेवानिवृत हो गये। अतः संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय इस बीच श्री सिंह दिनांक 31.01.13 को सेवानिवृत हो गये। अतः संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय इस बीच श्री सिंह दिनांक 31
13 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित करते हुए अधिसूचना सं0-496 दिनांक 25.4.13 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित करते हुए 13 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित करते हुए विभागीय पत्रांक 1430 दिनांक 29.11.13 द्वारा द्वितीय कारण पृ
13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।
13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया जिसकी श्री सिंह अपने पत्रांक शून्य दिनांक 16.12.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया जिसकी श्री सिंह अपने पत्रांक शून्य दिनांक 16
समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री सिंह द्वारा अपने बचाव बयान में कोई नया समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री सिंह द्वारा अपने बचाव बयान में कोई नया समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री सिंह द्वारा अपने बचाव बयान में कोई नया 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 जनवर& जनवर& जनवर& जनवर& 2015201520152015 अतएव मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जॅाच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिंह को निम्न दण्ड देने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गयाः- ''पेंशन से दस (10) प्रतिशत की कटौती तीन वर्षो के लिए''।
इसमें बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।
तदनुसार उक्त निर्णय के आलोक में श्री रतिन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता,(सम्प्रति सेवानिवृत) को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता हैः-
''पेंशन से दस (10) प्रतिशत की कटौती तीन वर्षो के लिए''।
उक्त दण्ड श्री सिंह को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 17-571+10-ड&0ट&0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in