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पटनापटनापटनापटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, , , , 7777 जनवर'जनवर'जनवर'जनवर' 2012012012015555 ty lalk/ku foHkkx
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सं0 22/नि0सि0(देव0)-10-03/2005/
22/नि0सि0(देव0)-10-03/2005/1541—श्री रण विजय प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, श्री रण विजय प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज जब उक्त प्रमण्डल में पदस्थापित थे तब उनके द्वारा कटाव निरोधक कार्य के प्रति गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज जब उक्त प्रमण्डल में पदस्थापित थे तब उनके द्वारा कटाव निरोधक कार्य के प्रति गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज जब उक्त प्रमण्डल में पदस्थापित थे तब उनके द्वारा कटाव निरोधक कार्य के प्रति
े मेसो/प्रखण्ड कार्यालय में प्रतिनियुक्त करने, लापरवाही बरतते हुए उक्त कार्य के लिए नियुक्त कनीय अभियन्ताओं को मेसो/प्रखण्ड कार्यालय में प्रतिनियुक्त करने, लापरवाही बरतते हुए उक्त कार्य के लिए नियुक्त कनीय अभियन्ताओं का
वाहन खाली रहने के बावजूद श्री उमाकान्त झा, सहायक अभियन्ता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज को वाहन वाहन खाली रहने के बावजूद श्री उमाकान्त झा, सहायक अभियन्ता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज को वाहन वाहन खाली रहने के बावजूद श्री उमाकान्त झा, सहायक अभियन्ता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज को वाहन उपलब्ध नहीं कराने से संबंधित बरती गयी अनियमितताओं के लिए जब वे कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल उपलब्ध नहीं कराने से संबंधित बरती गयी अनियमितताओं के लिए जब वे कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल उपलब्ध नहीं कराने से संबंधित बरती गयी अनियमितताओं के लिए जब वे कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0-2, झंझारपुर के पदपर पदस्थापित थे तब विभागीय पत्रांक 1473 दिनांक 29 10 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पूछा रपुर के पदपर पदस्थापित थे तब विभागीय पत्रांक 1473 दिनांक 29.9.10 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया श्री सिंह दिनांक 31.7.13 गया। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया श्री सिंह दिनांक 31 गया। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया श्री सिंह दिनांक 31
रोप के लिए श्री सिंह के सेवाकाल में ही बिहार को सेवानिवृत हो चुके है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि उक्त आरोप के लिए श्री सिंह के सेवाकाल में ही बिहार को सेवानिवृत हो चुके है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि उक्त आ
सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के आलोक में स्पष्टीकरण पूछा जा चुका सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के आलोक में स्पष्टीकरण पूछा जा चुका सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के आलोक में स्पष्टीकरण पूछा जा चुका है। अर्थात उनके सेवाकाल में ही उक्त नियमावली के नियम 19 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। है। अर्थात उनके सेवाकाल में ही उक्त नियमावली के नियम 19 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। है। अर्थात उनके सेवाकाल में ही उक्त नियमावली के नियम 19 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा श्री सिंह के वि उक्त नियमावली के नियम 19 के तहत पूर्व से संचालित परान्त सरकार द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध उक्त नियमावली के नियम 19 के तहत पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत सम्परिवर्तित करते हुए आरोप पत्र गठित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत सम्परिवर्तित करते हुए आरोप पत्र गठित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत सम्परिवर्तित करते हुए आरोप पत्र गठित
ही चलाने का निर्णय लिया गया। कर, बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। कर, बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 में विहित रीति से विभागीय कार्यवा 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 जनवर' जनवर' जनवर' जनवर' 2015201520152015 2. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए श्री हरिनारायण, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना को संचालन पदाधिकारी श्री उपेन्द्र प्रसाद शर्मा, कार्यपालक अभियन्ता, योजना एवं मोनेटरिंग प्रमण्डल सं0-7, जल संसाधन विभाग, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
3. श्री सिंह, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हो।
4. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
उक्त आदेश सभी संबंधित को संसूचित करने का आदेश दिया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 20-571+10-ड'0ट'0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in