(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट
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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 17171717 पौषपौषपौषपौष 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 27272727) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, , , , 7777 जनवर'जनवर'जनवर'जनवर' 2012012012015555 ty lalk/ku foHkkx &&&&&&& vf?klwpuk 27 vDrwcj 2014
सं0 22/नि0सि0(पू0)-01-08/2013
22/नि0सि0(पू0)-01-08/2013/1578—श्री राणा रंजीत सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल श्री राणा रंजीत सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान अवर प्रमण्डल, किशनगंज के विरूद्व किशनगंज जिला अन्तर्गत एजेण्डा सं0-113/97 द्वारा निस्सरण एवं अनुसंधान अवर प्रमण्डल, किशनगंज के विरूद्व किशनगंज जिला अन्तर्गत एजेण्डा सं0-113/97 द्वारा पोड़लाबाड़ी एवं एजेण्डा सं0-115/10 से पुरन्दाहा स्थल पर बाढ़ 2012 के पूर्व कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्य में पोड़लाबाड़ी एवं एजेण्डा सं0-115/10 से पुरन्दाहा स्थल पर बाढ़ 2012 के पूर्व कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्य में पोड़लाबाड़ी एवं एजेण्डा सं0-115/10 से पुरन्दाहा स्थल पर बाढ़ 2012 के पूर्व कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्य में बरती गयी अनियमितता से संबंधित आरोपों की जॅाच उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जॅाच बरती गयी अनियमितता से संबंधित आरोपों की जॅाच उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त बरती गयी अनियमितता से संबंधित आरोपों की जॅाच उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त 13 द्वारा निम्न गठित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण किया प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 1109 दिनांक 13.9.13 द्वारा निम्न गठित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण किया प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 1109 दिनांक 13 गयाः-
5ः3 अनुपात की ढ़लाई में सीमेंट एवं बालू के निर्धारित अनुपात 1ः1.5 के स्थान पर 1ः3 1. पोड़लाबाड़ी स्थलः- परक्यूपाईन के प्रत्येक मेम्बर में प्राक्कलन के अनुसार 6 एम0 एम0 डाया के 20 अद्द पोड़लाबाड़ी स्थलः- परक्यूपाईन के प्रत्येक मेम्बर में प्राक्कलन के अनुसार 6 एम0 एम0 डाया के 20 अद्द पोड़लाबाड़ी स्थलः- परक्यूपाईन के प्रत्येक मेम्बर में प्राक्कलन के अनुसार 6 एम0 एम0 डाया के 20 अद्द स्पेसिंग पर 12 अद्द रींग जॅाच में पाया जो प्रावधानित रिंग से काफी कम रींग का प्रावधान था जिसके विरूद्व 11'' के स्पेसिंग पर 12 अद्द रींग जॅाच में पाया जो प्रावधानित रिंग से काफी कम रींग का प्रावधान था जिसके विरूद्व 11'' के 5 के स्थान पर 1ः3.9 था। परक्यूपाईन मेम्बर में 1ः1.5ः3 अनुपात की ढ़लाई में सीमेंट एवं बालू के निर्धारित अनुपात 1ः1 या है। प्राक्कलन में Coarse का उपयोग किया गया है। साथ ही ढ़लाई में Vibrator का उपयोग नहीं किया गया है। प्राक्कलन में का उपयोग किया गया है। साथ ही ढ़लाई में Sand एवं पाकुड़ चीप्स के प्रावधान के विरूद्व एवं पाकुड़ चीप्स के प्रावधान के विरूद्व Local Sand एवं सिल्लीगुड़ी चीप्स का उपयोग किया गया है। सभी एवं सिल्लीगुड़ी चीप्स का उपयोग किया गया है। सभी परक्यूपाईन में झांकी भरा हुआ नहीं पाया गया है। विशेष जॅाच दल के पॅाचवे निरीक्षण का अनुपालन किया गया है परक्यूपाईन में झांकी भरा हुआ नहीं पाया गया है। विशेष जॅाच दल के पॅाचवे निरीक्षण का अनुपालन किया गया है परक्यूपाईन में झांकी भरा हुआ नहीं पाया गया है। विशेष जॅाच दल के पॅाचवे निरीक्षण का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं।
2. पुरन्दाहा स्थलः- परक्यूपाईन लेईग का कार्य दो
स्थलः- परक्यूपाईन लेईग का कार्य दो Row में ही 300 मी0 में Deflectors
Local Sand एवं सिल्लीगुड़ी चीप्स का उपयोग किया गया है। परक्यूपाईन ढ़ालने में 1ः1 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 जनवर' जनवर' जनवर' जनवर' 2015201520152015 श्री राणा रंजीत सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण पर उड़नदस्ता अंचल का मंतव्य प्राप्त किया गया। प्राप्त मंतव्य की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त निम्न आरोपों के लिए आप दोषी पाये गये हैः- 1. पोड़लावाड़ी एवं पुरन्दाहा कार्य स्थलों पर व्यवहृत Porcupine members में प्रावधान से कम मात्रा में लौह सामग्री का व्यवहार किया जाना।
2. पुरन्दाहा कार्य स्थल पर एस0 आर0 सी0 की अनुशंसा के अनुरूप कार्य नहीं कराया जाना एवं 3. कार्य स्थल पर उपलब्ध Porcupine में प्रावधान के अनुरूप झांकी उपलब्ध नहीं कराया जाना। 4. त्रुटिपूर्ण कार्य करने के लिए संवेदक के विरूद्व आवश्यक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। अतः उपर्युक्त आरोपों के लिए आपको निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः- ''असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्वि पर रोक''। उक्त निर्णय के आलोक में श्री राणा रंजीत सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान अवर प्रमण्डल, किशनगंज को ''असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्वि पर रोक'' का दण्ड दिया जाता है।
उक्त दण्ड श्री राणा रंजीत सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान अवर प्रमण्डल, किशनगंज को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा, सरकार के अपर सचिव।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 27-571+10-ड'0ट'0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in