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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 January 2015

Published 07 January 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-01-07.28
Languages
English, Hindi

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सं0 22/नि0सि0(पू0)-01-08/2013

22/नि0सि0(पू0)-01-08/2013/1579—श्री अजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल निस्सरण श्री अजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान अवर प्रमण्डल, किशनगंज के विरूद्व किशनगंज जिला अन्तर्गत एजेण्डा सं0-113/97 द्वारा पोड़लाबाड़ी एवं अनुसंधान अवर प्रमण्डल, किशनगंज के विरूद्व किशनगंज जिला अन्तर्गत एजेण्डा सं0-113/97 द्वारा पोड़लाबाड़ी एवं अनुसंधान अवर प्रमण्डल, किशनगंज के विरूद्व किशनगंज जिला अन्तर्गत एजेण्डा सं0-113/97 द्वारा पोड़लाबाड़ी एवं एजेण्डा सं0-115/10 से पुरन्दाहा स्थल पर बाढ़ 2012 के पूर्व कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्य में बरती गयी एवं एजेण्डा सं0-115/10 से पुरन्दाहा स्थल पर बाढ़ 2012 के पूर्व कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्य में बरती गयी अनियमितता से संबंधित आरोपों की जॅाच उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की अनियमितता से संबंधित आरोपों की जॅाच उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की अनियमितता से संबंधित आरोपों की जॅाच उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 1108 दिनांक 13.9.13 द्वारा निम्न गठित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण किया गयाः- समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 1108 दिनांक 13 13 द्वारा निम्न गठित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण किया गयाः- 5ः3 अनुपात की ढ़लाई में सीमेंट एवं बालू के निर्धारित अनुपात 1ः1.5 के स्थान पर 1ः3 ़ी स्थलः- परक्यूपाईन के प्रत्येक मेम्बर में प्राक्कलन के अनुसार 6 एम0 एम0 डाया के 20 अद्‌द 1. पोड़लाबाड़ी स्थलः- परक्यूपाईन के प्रत्येक मेम्बर में प्राक्कलन के अनुसार 6 एम0 एम0 डाया के 20 अद्‌द ़ी स्थलः- परक्यूपाईन के प्रत्येक मेम्बर में प्राक्कलन के अनुसार 6 एम0 एम0 डाया के 20 अद्‌द रींग का प्रावधान था जिसके विरूद्व 11'' के स्पेसिंग पर 12 अद्‌द रींग जॅाच में पाया जो प्रावधानित रिंग से काफी कम रींग का प्रावधान था जिसके विरूद्व 11'' के स्पेसिंग पर 12 अद्‌द रींग जॅाच में पाया जो प्रावधानित रिंग से काफी कम रींग का प्रावधान था जिसके विरूद्व 11'' के स्पेसिंग पर 12 अद्‌द रींग जॅाच में पाया जो प्रावधानित रिंग से काफी कम 5 के स्थान पर 1ः3.9 था। परक्यूपाईन मेम्बर में 1ः1.5ः3 अनुपात की ढ़लाई में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। प्राक्कलन में Coarse का उपयोग किया गया है। साथ ही ढ़लाई में Vibrator का उपयोग नहीं किया गया है। प्राक्कलन में का उपयोग किया गया है। साथ ही ढ़लाई में एवं पाकुड़ चीप्स के प्रावधान के विरूद्व Local Sand एवं सिल्लीगुड़ी चीप्स का उपयोग किया गया है। सभी Sand एवं पाकुड़ चीप्स के प्रावधान के विरूद्व एवं सिल्लीगुड़ी चीप्स का उपयोग किया गया है। सभी पाईन में झांकी भरा हुआ नहीं पाया गया है। विशेष जॅाच दल के पॅाचवे निरीक्षण का अनुपालन किया गया है परक्यूपाईन में झांकी भरा हुआ नहीं पाया गया है। विशेष जॅाच दल के पॅाचवे निरीक्षण का अनुपालन किया गया है पाईन में झांकी भरा हुआ नहीं पाया गया है। विशेष जॅाच दल के पॅाचवे निरीक्षण का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं।

2. पुरन्दाहा स्थलः- परक्यूपाईन लेईग का कार्य दो

पुरन्दाहा स्थलः- परक्यूपाईन लेईग का कार्य दो Row में ही 300 मी0 में Deflectors

Local Sand एवं सिल्लीगुड़ी चीप्स का उपयोग किया गया है। परक्यूपाईन ढ़ालने में 1ः1

Deflectors सहित किया जाना था। परन्तु कार्य एक Row में अनुशंसित लम्बाई स में अनुशंसित लम्बाई से भिन्न लम्बाई में कराया गया है। परक्यूपाईन के प्रत्येक े भिन्न लम्बाई में कराया गया है। परक्यूपाईन के प्रत्येक मेम्बर में 6 एम0 एम0 डाया का 20 रींग लगाया जाना था जिसके स्थान पर 8'' Spacing पर 15 रींग पाये गये। पर 15 रींग पाये गये। मेम्बर में 6 एम0 एम0 डाया का 20 रींग लगाया जाना था जिसके स्थान पर 8'' किसी भी परक्यूपाईन में झांकी नहीं पाया गया है। प्राक्कलन में Coarse Sand एवं पाकुड़ चीप्स के प्रावधान किय एवं पाकुड़ चीप्स के प्रावधान किया किसी भी परक्यूपाईन में झांकी नहीं पाया गया है। प्राक्कलन में गया है, परन्तु कार्य में Local Sand एवं सिल्लीगुड़ी चीप्स का उपयोग किया गया है। परक्यूपाईन ढ़ालने में 1ः1.5ः3 अनुपात में सीमेंट एवं बालू के निर्धारित अनुपात 1ः1.5 के स्थान पर 1ः2.8 का उपयोग किया गया है। कार्य में 8 का उपयोग किया गया है। कार्य में अनुपात में सीमेंट एवं बालू के निर्धारित अनुपात 1ः1 Vibrator का उपयोग नहीं किया गया है। प्रावधा नित लम्बाई में परक्यूपाईन लेईग का कार्य नहीं किया गया है। अतः का उपयोग नहीं किया गया है। प्रावधानित लम्बाई में परक्यूपाईन लेईग का कार्य नहीं किया गया है। अतः स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप मिट्‌टी कार्य नहीं कराया गया है। स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप मिट्‌टी कार्य नहीं कराया गया है।श्री अजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण पर उड़नदस्ता अंचल का मंतव्य प्राप्त श्री अजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण पर उड़नदस्ता अंचल का मंतव्य प्राप्त श्री अजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण पर उड़नदस्ता अंचल का मंतव्य प्राप्त गयी। समीक्षोपरान्त निम्न आरोपों के लिए आप दोषी पाये किया गया। प्राप्त मंतव्य की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त निम्न आरोपों के लिए आप दोषी पाये किया गया। प्राप्त मंतव्य की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गये हैः- 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 जनवर( जनवर( जनवर( जनवर( 2015201520152015 1. पोड़लावाड़ी एवं पुरन्दाहा कार्य स्थलों पर व्यवहृत Porcupine members में प्रावधान से कम मात्रा में लौह सामग्री का व्यवहार किया जाना। 2. पुरन्दाहा कार्य स्थल पर एस0 आर0 सी0 की अनुशंसा के अनुरूप कार्य नहीं कराया जाना एवं 3. कार्य स्थल पर उपलब्ध Porcupine में प्रावधान के अनुरूप झांकी उपलब्ध नहीं कराया जाना। 4. त्रुटिपूर्ण कार्य करने के लिए संवेदक के विरूद्व आवश्यक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। अतः उपर्युक्त आरोपों के लिए आपको निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः- ''असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्वि पर रोक''। उक्त निर्णय के आलोक में श्री अजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान अवर प्रमण्डल, किशनगंज को ''असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्वि पर रोक'' का दण्ड दिया जाता है।

उक्त दण्ड श्री अजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान अवर प्रमण्डल, किशनगंज को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सतीश चन्द्र झा, सरकार के अपर सचिव।

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 28-571+10-ड(0ट(0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 January 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-01-07.28/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-01-07.28.